BIG BREAKING : रायपुर में 29 और 30 जुलाई को इन दुकानों को खोलने की मिली अनुमति, कलेक्टर ने जारी किया आदेश
रायपुर | कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए आज हुए कैबिनेट बैठक में 6 अगस्त तक लॉक डाउन को आगे बढ़ाने का फैसला लिया गया है और केवल अतिआवश्यक सेवाओं को ही निर्धारित समय अवधि तक की छूट दी गई है है | इसी बीच एक बड़ी खबर सामने आई है | खबर है कि रायपुर जिला कलेक्टर ने आदेश जारी कर लागू लॉकडाउन के बीच रायपुर जिले में 29 और 30 जुलाई को दो दिनों के लिए सीमित समय अवधि में किराना दुकानों को खोलने की अनुमति दी है । कंटेंमेंट जोन में पूर्व में लागू नियम जारी रहेंगे। जिला दंड़ाधिकारी ने इस आश्य के आदेश जारी कर दिए हैं |
ये दुकानें खुली रहेंंगी
किराना दुकानें, थोक किराना दुकानें सुबह 6 से 10 बजे खुली रहेंगी। राखी व सेवैयाँ किराना दुकानों पर ही बिकेंगी। पशु आहार, पशु औषधि, इसके अलावा मेडिकल और आवश्यक सेवाओं को जारी रखा जाएगा। मिठाई दुकानों को होम डिलिवरी की अनुमति होगी। दुकानों में आने वालों को सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना जरूरी होगा। उक्त सभी दुकानें सुबह 6 से 10 बजे तक ही खुली रहेंगी |









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