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Wayanad : राहुल गांधी को मिली राहत, वायनाड से चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज

Wayanad : राहुल गांधी को मिली राहत, वायनाड से चुनाव को चुनौती देने वाली याचिका खारिज
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 नई दिल्ली : राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ी राहत दी है। शीर्ष कोर्ट ने केरल के वायनाड से उनके लोकसभा सदस्य चुने जाने को चुनौती देने वाली याचिका खारिज कर दी है। राहुल गांधी 2019 के आम चुनाव में वायनाड से निर्वाचित हुए थे। राहुल गांधी के निर्वाचन को सरिता एस. नैयर ने 31 अक्टूबर 2019 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केरल हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना और न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता की पीठ ने सरिता एस नायर द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।

जानकरी के अनुसार याचिका में वायनाड और एर्नाकुलम में लोगसभा चुनावों को चुनौती दी गयी थी। दो नवंबर 2020 को गांधी के चुनाव को चुनौती देने वाली नायर की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई योग्य नहीं मानते हुए खारिज कर दिया था। इसके बाद में उन्होंने शीर्ष कोर्ट में याचिका बहाली की मांग करते हुए याचिका दायर की थी।

शुक्रवार को पीठ ने अपने आदेश में कहा, विशेष अनुमति याचिका को गुण-दोष के आधार पर खारिज किया जाता है। इसे खारिज करने के पूर्व के आदेश में हमें हस्तक्षेप करने का कोई कारण नहीं दिखता। इसलिए यह विशेष अनुमति याचिका खारिज की जाती है।


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