रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं सचिव विकास तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई को मृतप्राय और गुटबाजी के भयावह संक्रमण से ग्रसित बताया है उन्होंने कहा कि लगातार 15 सालों के सत्ता सुख भोगने और अरबों खरबों रुपया कमीशन वसूली करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के बचे खुचे नेता आपस में शीर्ष पद पाने के लिये टकरा रहे हैं जिसके की कारण उन्हें गुटबाजी का भयावह संक्रमण हो चुका है वही भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और लगातार उपेक्षा के कारण वह मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं जिसका की प्रत्यक्ष प्रमाण सोशल मीडिया और प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में पढऩे को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और कार्यकर्ता अब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह उनके पूर्व मंत्री मंडल के सदस्य और पूर्व मंडल आयोग के अध्यक्षों को किसी भी शीर्ष पद पर बैठे नहीं देखना चाह रहे हैं कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन नेताओ कारण ही प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया अब वह पुन: भाजपा के संगठन में शीर्ष पदों पर कब्जा करना चाह रहे हैं।
रायपुर | भारत सरकार,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर अंतर्गत सताई बुटिक,याकूब पान ठेला के बाजू,बैरन बाजार में एक नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पश्चिम में सईद इसरत अली का मकान तथा उत्तर में अब्दुल वसीम का मकान एवं पूर्व में जमिरूद्दीन का मकान और दक्षिण में मोईस अहमद का मकान तक की परिसीमाएं निर्घारित की गई है।
इसी तरह जिला पशु चिकित्सालय,बैरन बाजार में 01 और नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पश्चिम में सड़क तथा उत्तर में हिन्दू हाई स्कूल एवं दक्षिण में खाली मैदान और पूर्व में पशु चिकित्सालय तक की परिसीमाएं निर्घारित की गई है।
इसी सिद्धार्थ चैक में 01 और नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पश्चिम में खाली मैदान तथा उत्तर में ताज गैराज एवं दक्षिण में बालाजी हॉस्पिटल और पूर्व में महेश दीप का मकान तक की परिसीमाएं निर्घारित की गई है।
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कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित करना होगा।आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे।कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
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जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेंटमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार की व्यवस्था करने बेरिकेटिंग के लिए श्री विशाल त्रिवेदी, अनुविभागीय अधिकारी,लोकनिर्माण विभाग,संभाग- 02,रायपुर मो.नं. 94242-00899,लोक निर्माण विभाग की मांग अनुसार बैरिकेडिंग हेतु बांस-बल्ली की आपूर्ति हेतु श्री बी एस ठाकुर,वनमंडलाधिकारी रायपुर वनमंडल,रायपुर 94242-38769,कंटेंटमेंट जोन में सेनिटाइजेशन तथा आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति व्यवस्था हेतु श्री विनय मिश्रा,जोन आयुक्त,नगर पालिक निगम,जोन क्रमांक- 04,मो नं. 98265-10068,घरो का एक्टिव सर्विलांस,स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई इत्यादी उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु श्रीमती मीरा बघेल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर मो.नं. 94255-16797, उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सहित अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु इंसीडेंट कमांडर श्री राजीव कुमार पाण्डेय,संयुक्त कलेक्टर एवं अनुभिवागीया दण्डाधिकारी,रायपुर,मो.नं. 94256-49105,को दायित्व सौंपा गया है वही भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी गाईड लाईन अनुसार कंटेंटमेंट जोन में लाकडाउन का कडाई से पालन सुनिश्चत करने हेतु कोतवाली थाना के थाना प्रभारी श्री आर के पात्रे,मो.नं. 94791-91029 को जिम्मेदारी दी गई है।
रायपुर | हमेशा देखने में आता है कि कक्षा दसवीं और कक्षा बारहवीं के बाद आपको क्या करना है यह समझ नहीं आता | इन्ही सभी चीजों को लेकर निधि अग्रवाल द्वारा एक कैरियर गाइडेंस पर वेबीनार दिनांक 1 अगस्त को दोपहर 3:00 बजे आयोजित किया जा रहा है जिस पर आप जुड़कर कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के बाद किस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं इसके बारे में जानकारी ले सकते है |
रायपुर, राज्य सरकार ने एक अहम प्रशासनिक फेरबदल किया है. इस फेरबदल में प्रमुख सचिव डॉ मनिंदर कौर द्विवेदी को ग्रामोद्योग के साथ-साथ वाणिज्यिक कर (आबकारी एवं पंजीयन छोड़कर) की जिम्मेदारी सौंपी गई है.
आपको बता दें कि प्रमुख सचिव गौरव द्विवेदी वाणिज्यिक कर तथा एम गीता ग्रामोद्योग के प्रभार से मुक्त होंगी. दोनों अधिकारियों का शेष प्रभार यथावत बना रहेगा. त्रिलोक चंद महावर दुर्ग संभाग के कमिश्नर बनाए गए हैं. वहीं ऊर्जा विभाग के विशेष सचिव की जिम्मेदारी संभाल रहे मो.कैसर अब्दुल हक को पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के साथ-साथ महात्मा गांधी नरेगा के आयुक्त की अतिरिक्त जिम्मेदारी सौंपी गई है.
देखें आदेश-
सुकमा, छत्तीसगढ़ सहित देश में जहां एक ओर कोरोना संक्रमण और मौत के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है तो वहीं दूसरी ओर क्वारंटाइन सेंटर और अस्पतालों में रेप और छेड़छाड़ के मामले भी लगातार सामने आ रहे हैं। इसी बीच छत्तीसगढ़ के वनांचल क्षेत्र के सुकमा जिले से एक बड़ी खबर सामने आई है। खबर है कि एक युवती ने सीआरपीएफ जवान पर रेप का आरोप लगाया है। मामले में आदीवासी समाज की शिकायत के आधार पर आरोपी जवान को गिरफ्तार कर लिया गया है।
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मिली जानकारएी के अनुसार सीआरपीएफ जवान को मध्यप्रदेश के बालाघाट से लौटने के बाद दुब्बाटोटा क्वारंटाइन सेंटर में क्वारंटाइन किया गया था। इस दौरान क्वारंटाइन सेंटर के पास युवती को अकेली देखकर जवान की नियत बिगड़ गई और उसने युवती को हवस का शिकार बना लिया। मामले की जानकारी होने पर आदिवासी समाज ने दोरनापाल थाने में शिकायत दर्ज कराई है।
धमतरी, छत्तीसगढ़ के धमतरी जिले में बोराई थाना क्षेत्र में गुरूवार को दो मोटरसायकल के बीच आपस में जोरदार टक्कर हो गई, जिससे उनमें सवार 03 लोगों की मौत एवं 04 लोग घायल हो गए।
घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार एक मोटरसायकल में सवार तीन लोग बोराई से ग्राम घटुला के तरफ आ जा रहे थे, वहीं दूसरी मोटरसायकल जिसमें चार लोग सवार थे विपरित दिशा से आ रही थी। दोनों मोटरसायकलों का ग्राम आमगांव और बहिगांव के बीच में भिड़ंत हो गई। भिड़ंत इतनी जोरदार थी कि मोटरसायकल में सवार 03 लोगों की मौत हो गई। मृतकों के नाम सुभाष , लक्ष्मण एवं पुरषोत्तम बताया जा रहा है, वहीं 04 लोग घायल गये। बताया जा रहा है कि घायलों में भी एक व्यक्ति की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे धमतरी अस्पताल रिफर किया गया है।
रायपुर। कोरोना वायरस संक्रमण के कारण लॉकडाउन होने से ऐसे राशनकार्डधारी हितग्राही जिन्होंने जुलाई माह में खाद्यान्न नहीं ले पाए हैं। वे अगस्त माह में जुलाई का भी खाद्यान्न ले सकेंगे। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से खाद्यान्न शक्कर, चना, नमक आदि का वितरण जुलाई 2020 में वितरण शेष राशनकार्डधारियों को अगस्त माह के राशन सामग्रियों के साथ वितरण कराया जाएगा। इस संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा मंत्रालय महानदी भवन से सभी कलेक्टरों को आदेश भेजकर ऐसेे राशनकार्डधारी जिन्होंने जुलाई माह का खाद्यान्न नहीं ले पाए हैं, उन्हें अगस्त माह के खाद्यान्न के साथ वितरण कराने को कहा गया है।
राजनांदगांव | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री टोपेश्वर वर्मा द्वारा कोरोना वायरस संक्रमण को रोकने के लिए नगर पालिका निगम राजनांदगांव के सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए घोषित कंटेनमेंट जोन को 6 अगस्त 2020 तक जारी रखा गया है।
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राजनांदगांव जिले में मुख्यत: नगर पालिक निगम राजनांदगांव क्षेत्र में प्रतिदिन कोरोना पॉजिटिव मरीज चिन्हित हो रहे हैं। कोविड-19 के प्रसार को रोकने के लिए कड़े सामाजिक अलगाव के उपयोग को अपनाना उचित व आवश्यक है।
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आदेश में कहा गया है कि नगर पालिक निगम राजनांदगांव सीमा क्षेत्र अंतर्गत सभी व्यवसायिक संस्थान 30 जुलाई 2020 से 6 अगस्त 2020 तक प्रात: 6 बजे से दोपहर 12 बजे तक संचालित किए जा सकेंगे। इस बीच जिले में आने वाले पॉजिटिव केस की संख्या को देखते हुए आदेश में कभी भी परिवर्तन किया जा सकता है। छूट की अवधि में व्यवसायी एवं ग्राहकों द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग के सिद्धांत का पालन करना आवश्यक होगा। सभी व्यवसायी मास्क आवश्यक रूप से पहनेंगे तथा मास्क पहनने पर ही ग्राहकों को अपने संस्थान में प्रवेश दे सकेंगे। इसका उल्लंघन करते पाए जाने पर संबंधित संस्थान को सील करते हुए वैधानिक कार्रवाई की जायेगी। संस्थागत व्यवसायी अपने संस्थान के बाहर सेनिटाईजर आवश्यक रूप से रखेंगे। दोपहर 12 बजे के बाद दुकानें खुली पाये जाने पर सीलींग व माल जप्ती एवं पृथक से अर्थदण्ड की कार्रवाई की जायेगी तथा आपराधिक प्रकरण भी दर्ज किया जायेगा। सभी व्यवसायिक संस्थानों द्वारा गोमास्ता एक्ट के तहत् साप्ताहिक अवकाश के नियमों का पालन करना आवश्यक होगा।
सभी नागरिक अपने घर में ही रहेंगे। बुनियादी आवश्यकताओं के लिए घर से बाहर जाने पर सामाजिक दूरी के दिशा-निर्देशों का पालन करना आवश्यक होगा। किसी भी स्थिति में एक से अधिक व्यक्तियों (इसमें ड्रायवर भी शामिल है) को घर से बाहर जाने से प्रतिबंधित किया गया है। घर से बाहर जाने की स्थिति में प्रत्येक व्यक्ति को अनिवार्य रूप से अपना वैध पहचान पत्र साथ में रखना होगा। सभी शासकीय कार्यालय, अर्धशासकीय कार्यालय, अशासकीय बैंक कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 3 बजे तक ही संचालित किए जा सकेंगे।
नगर पालिक निगम राजनांदगांव क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले फैक्ट्री, निर्माण एवं श्रम कार्य संचालित करने वाली इकाईयों को आवश्यक शर्तों के अधीन छूट दी गई है। जिसमें यथासंभव श्रमिकों के रहने की व्यवस्था फैक्ट्री या इकाईयों के भीतर करनी होगी। आवश्यकता पडऩे पर कर्मचारियों के परिवहन की व्यवस्था फैक्ट्री या ईकाईयों को स्वयं करनी होगी। संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु जारी समस्त निर्देशों का अक्षरश: पालन सुनिश्चित करना आवश्यक होगा। इन इकाईयों से धनात्मक मरीजों की पहचान होने पर ईलाज पर होने वाले समस्त व्ययों का वहन इन इकाईयों को ही करना होगा। नगर पालिक निगम राजनांदगांव क्षेत्र के सभी धार्मिक स्थल, पार्क, क्लब, जीम 6 अगस्त 2020 तक आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे।
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भारत सरकार के अधीनस्थ केन्द्रीय कार्यालय, कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित पदाधिकारी एवं कर्मी, स्वास्थ्य सेवाएं (जिसके अंतर्गत अस्पताल, मेडिकल कालेज, मेडिकल, लायसेंस प्राप्त पंजीकृत क्लीनिक भी शामिल हैं), खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन एवं मास्क, सेनेटाईजर, दवाईयां, एटीएम वाहन, एलपीजी गैस सिलेण्डर का वाहन एवं अन्य आवश्यक वस्तुएं एवं सेवाओं के लिए परिवहन करने वाले वाहनों पर प्रतिबंध लागू नहीं होगा। इसके साथ ही बिजली, पेयजलपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल हैं। जेल, अग्निशमन सेवाएं, एटीएम, टेलीकाम, इंटरनेट सेवाएं, आईटी आधारित सेवाएं, पेट्रोल-डीजल पंप एवं एलपीजी-सीएनजी गैस के परिवहन एवं भण्डारण की गतिविधियां, पशु चारा, पोस्टल सेवाएं, खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति, सुरक्षा कार्य में लगी सभी एजेन्सियां (निजी एजेंसियों सहित), न्यूनतम उपार्जन मूल्य पर उपार्जन में सम्मिलित एजेंसियों सहित कृषि उत्पादों के उपार्जन में शामिल एवं एजेंसियां इसमें मण्डी बोर्ड द्वारा संचालित अथवा राज्य शासन द्वारा अधिसूचित मण्डियां भी शामिल है। प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया, राज्य सरकार द्वारा विशेष आदेश से निर्धारित कोई सेवा को प्रतिबंध से छूट दी गई है। आदेश के उल्लंघन करने वाले व्यक्ति या प्रतिष्ठान पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 के धारा 188 एवं आपदा प्रबंधन अधिनियम के तहत दण्डात्मक कार्रवाई की जाएगी।




















