रायपुर, छत्तीसगढ़ सरकार ने प्रदेश में कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन को मंजूरी दे दी है, इसके लिए आदेश जारी कर दिया गया है, शासन के इस फैसले के बाद सी केटेगरी के कोरोना संक्रमित मरीज घर में ही उपचार करा सकेंगे। कोरोना के साथ गंभीर बीमारी होने पर इसकी इजाजत नहीं होगी।
आज स्वास्थ्य विभाग ने सभी जिलों के लिए होम आइसोलेशन के आदेश जारी कर दिए हैं। बता दे कि जिन मरीजों के लक्षण बहुत कम दिखाई देगें उन्हे ही होम आइसोलशन की अनुमति दी जाएगी। अभी तक सिर्फ डॉक्टर्स को ही होम आइसोलशन की अनुमति थी लेकिन अब हल्के लक्षण वाले मरीज भी घर में रहकर उपचार पा सकेगें।
मरीजों को अपने ही घर में घर वालों से अलग कमरे में रहना होगा, साथ ही मरीज के लिए अलग शौचालय की व्यवस्था होना भी अनिवार्य रखा गया है। साथ ही होम आइसोलेशन का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई का प्रावधान भी रखा गया है। लो रिस्क वाले मरीज से डिक्लेरेशन फॉर्म भरवाया जाएगा, वह अपने घर के परिजनों से अलग रहेगा और नियमों को तोड़ने मरीज के खिलाफ एफआईआर होगी।
रायपुर | भारत सरकार,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर अंतर्गत सत्यम कंप्यूटर के सामने,कचरा चैक,जनता कॉलोनी, गुढ़ियारी में एक नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पश्चिम में प्रदीप रोहरा का मकान तथा उत्तर में बी.संतु प्रसाद का मकान एवं पूर्व में बप्पन उइके का मकान और दक्षिण में हेमलाल वर्मा का मकान तक की परिसीमाएं निर्घारित की गई है।
कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी।
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आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित करना होगा।आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे।कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेंटमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार की व्यवस्था करने बेरिकेटिंग के लिए श्री एस.एस.चहल अनुविभागीय अधिकारी,लोकनिर्माण विभाग,विधानसभा संभाग,रायपुर मो.नं. 99939-77066,लोक निर्माण विभाग की मांग अनुसार बैरिकेडिंग हेतु बांस-बल्ली की आपूर्ति हेतु श्री बी एस ठाकुर,वनमंडलाधिकारी रायपुर वनमंडल,रायपुर 94242-38769,कंटेंटमेंट जोन में सेनिटाइजेशन तथा आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति व्यवस्था हेतु श्री अरूण ध्रुव,जोन आयुक्त,नगर पालिक निगम,जोन क्रमांक-08,मो नं. 94242-38392,घरो का एक्टिव सर्विलांस,स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई इत्यादी उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु श्रीमती मीरा बघेल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर मो.नं. 94255-16797, उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सहित अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु इंसीडेंट कमांडर श्री यू.एस.अग्रवाल, संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी,नगर,रायपुर,मो.नं. 93290-20527,को दायित्व सौंपा गया है वही भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी गाईड लाईन अनुसार कंटेंटमेंट जोन में लाकडाउन का कडाई से पालन सुनिश्चत करने हेतु गुढ़ियारी थाना के थाना प्रभारी श्री रविशंकर तिवारी,मों.नं. 94791-91040 को जिम्मेदारी दी गई है।
सुकमा। जिले के दोरनापाल थानाक्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत दुब्बाटोटा में सीआरपीएफ जवान द्वारा 01 ग्रामीण महिला से दुष्कर्म व 01 अन्य युवती व 01 महिला से अलग-अलग छेडख़ानी के मामले में सर्व आदिवासी समाज द्वारा दोरनापाल थाने में सम्बन्धित जवान के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाई गई, जिसके बाद पुलिस की एक टीम महिला डीएसपी के नेतृत्व में सुकमा से दोरनापाल थाने पहुंची ग्रामीणों की शिकायत पर एफआईआर दर्ज कर आरोपी सीआरपीएफ जवान को गिरफ्तार कर लिया है।
रायपुर | भारत सरकार,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर अंतर्गत राजीव आवास परिसर,गोलबाजार में एक नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पश्चिम में मकान नं 18 गोविन्द मंडलकर का मकान तथा उत्तर में मकान नं 19 एवं पूर्व में जी ब्लॉक राजीव परिसर और दक्षिण में मकान नं 22 खिलावान मानिकपुरी का मकान तक की परिसीमाएं निर्घारित की गई है।
कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित करना होगा।आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे।कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
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जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेंटमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार की व्यवस्था करने बेरिकेटिंग के लिए श्री विशाल त्रिवेदी,अनुविभागीय अधिकारी,लोकनिर्माण विभाग,संभाग-02,रायपुर मो.नं. 94242-00899,लोक निर्माण विभाग की मांग अनुसार बैरिकेडिंग हेतु बांस-बल्ली की आपूर्ति हेतु श्री बी एस ठाकुर,वनमंडलाधिकारी रायपुर वनमंडल,रायपुर 94242-38769,कंटेंटमेंट जोन में सेनिटाइजेशन तथा आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति व्यवस्था हेतु श्री विनय मिश्रा,जोन आयुक्त,नगर पालिक निगम,जोन क्रमांक-04,मो नं. 98265-10068,घरो का एक्टिव सर्विलांस,स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई इत्यादी उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु श्रीमती मीरा बघेल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर मो.नं. 94255-16797, उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सहित अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु इंसीडेंट कमांडर श्री राजीव कुमार पांण्डेय,संयुक्त कलेक्टर एवं अनुविभागीय दण्डाधिकारी,नगर,रायपुर,मो.नं. 94256-49105,को दायित्व सौंपा गया है वही भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी गाईड लाईन अनुसार कंटेंटमेंट जोन में लाकडाउन का कडाई से पालन सुनिश्चत करने हेतु गोलबाजार थाना के थाना प्रभारी श्री बेनार्ड खुजूर,मों.नं. 94791-91042 को जिम्मेदारी दी गई है।
रायपुर | भारत सरकार,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर अंतर्गत सर्वोदय नगर,पचपेड़ी नाका में एक नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पश्चिम में खुला रास्ता तथा उत्तर में विद्या साहू का मकान एवं पूर्व में बंद रास्ता और दक्षिण में मरीज का मकान तक की परिसीमाएं निर्घारित की गई है।
इसी तरह न्यू पुरेना चर्च के पास,महावीर नगर में 01 और नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पश्चिम में बंद रास्ता तथा उत्तर में जी.डी.बंजारे का मकान एवं दक्षिण में मरीज का मकान और पूर्व में रास्ता तक की सीमाएं निर्घारित की गई है।
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कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित करना होगा।आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे।कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
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जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेंटमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार की व्यवस्था करने बेरिकेटिंग के लिए श्री सी.एस.चन्द्राकर अनुविभागीय अधिकारी,लोकनिर्माण विभाग,संभाग,क्रं. 01, रायपुर मो.नं. 94252-04299,लोक निर्माण विभाग की मांग अनुसार बैरिकेडिंग हेतु बांस-बल्ली की आपूर्ति हेतु श्री बी एस ठाकुर,वनमंडलाधिकारी रायपुर वनमंडल,रायपुर 94242-38769,कंटेंटमेंट जोन में सेनिटाइजेशन तथा आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति व्यवस्था हेतु श्री अरूण कुमार साहू, जोन आयुक्त,नगर पालिक निगम,जोन क्रमांक-10,मो नं. 81091-13933,घरो का एक्टिव सर्विलांस,स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई इत्यादी उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु श्रीमती मीरा बघेल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर मो.नं. 94255-16797, उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सहित अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु इंसीडेंट कमांडर श्री अमित बेक, तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी,रायपुर,मो.नं. 77718-86627,को दायित्व सौंपा गया है वही भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी गाईड लाईन अनुसार कंटेंटमेंट जोन में लाकडाउन का कडाई से पालन सुनिश्चत करने हेतु न्यू राजेन्द्र नगर थाना के थाना प्रभारी श्री आशीष शुक्ला,मों.नं. 70001-68129 को जिम्मेदारी दी गई है।
रायपुर | भारत सरकार,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर अंतर्गत व्ही आई पी सिटी,सड्डू, विधानसभा में एक नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पश्चिम में निर्माणधीन मकान तथा उत्तर में अनुराग केशरवानी का मकान एवं पूर्व में खाली प्लाट और दक्षिण में धीरेन्द्र गिरी का मकान तक की परिसीमाएं निर्घारित की गई है।
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कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित करना होगा।
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आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे।कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेंटमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार की व्यवस्था करने बेरिकेटिंग के लिए श्री प्रभात सक्सेना, अनुविभागीय अधिकारी,लोकनिर्माण विभाग,संभाग क्रं. 02, रायपुर मो.नं. 94060-49000, लोक निर्माण विभाग की मांग अनुसार बेरिकेडिंग हेतु बांस-बल्ली की आपूर्ति हेतु श्री बी एस ठाकुर,वनमंडलाधिकारी रायपुर वनमंडल,रायपुर 94242-38769, कंटेंटमेंट जोन में सेनिटाइजेशन तथा आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति व्यवस्था हेतु श्री संतोष पाण्डेय,जोन आयुक्त नगर पालिक निगम,जोन क्रं.- 09,रायपुर, मो.नं. 94252-03000,घरो का एक्टिव सर्विलांस,स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई इत्यादी उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु श्रीमती मीरा बघेल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर मो.नं. 94255-16797, उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सहित अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु इंसीडेंट कमांडर श्री अश्वनी कंवर,नायब तहसीलदार एवं कार्यपालिक दण्डाधिकारी, रायपुर, मो.नं. 79874-74811,को दायित्व सौंपा गया है वही भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी गाईड लाईन अनुसार कंटेंटमेंट जोन में लाकडाउन का कडाई से पालन सुनिश्चत करने हेतु विधानसभा थाना के थाना प्रभारी श्री अश्वनी राठौर,मो.नं. 94791-91079, को जिम्मेदारी दी गई है।
रायपुर | भारत सरकार,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर अंतर्गत ब्लॉक- के,रहेजा रेसीडेंसी में एक नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पश्चिम में फ्लैट न 401 तथा उत्तर में फ्लैट न 403 एवं पूर्व में रहेजा मैंन गेट और दक्षिण में गार्डन तक की सीमाएं निर्घारित की गई है।
इसी तरह परमिका गृह, व्ही.आई.पी.स्टेट में 01 और नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पश्चिम में बी बी अग्रवाल का मकान तथा उत्तर में रोड एवं दक्षिण में बंद और पूर्व में जी के गुप्ता का मकान तक की परिसीमाएं निर्घारित की गई है।
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कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित करना होगा।आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे।कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
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जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेंटमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार की व्यवस्था करने बेरिकेटिंग के लिए श्री राजीव नशीने, अनुविभागीय अधिकारी,लोकनिर्माण विभाग,संभाग- 01,रायपुर मो.नं. 94255-03818,लोक निर्माण विभाग की मांग अनुसार बैरिकेडिंग हेतु बांस-बल्ली की आपूर्ति हेतु श्री बी एस ठाकुर,वनमंडलाधिकारी रायपुर वनमंडल,रायपुर 94242-38769,कंटेंटमेंट जोन में सेनिटाइजेशन तथा आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति व्यवस्था हेतु श्री प्रवीण गहलोत,जोन आयुक्त,नगर पालिक निगम,जोन क्रमांक- 03,मो नं. 99774-24466,घरो का एक्टिव सर्विलांस,स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई इत्यादी उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु श्रीमती मीरा बघेल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर मो.नं. 94255-16797, उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सहित अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु इंसीडेंट कमांडर श्रीमती पूनम शर्मा,डिप्टी कलेक्टर एवं अनुभिवागीया दण्डाधिकारी,रायपुर,मो.नं. 94242-34044,को दायित्व सौंपा गया है वही भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी गाईड लाईन अनुसार कंटेंटमेंट जोन में लाकडाउन का कडाई से पालन सुनिश्चत करने हेतु सिविल लाईन थाना के थाना प्रभारी श्री नसर सिद्दीकीे,मो.नं. 94791-91007 को जिम्मेदारी दी गई है।
रायपुर। छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं सचिव विकास तिवारी ने भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश इकाई को मृतप्राय और गुटबाजी के भयावह संक्रमण से ग्रसित बताया है उन्होंने कहा कि लगातार 15 सालों के सत्ता सुख भोगने और अरबों खरबों रुपया कमीशन वसूली करने के बाद अब भारतीय जनता पार्टी के बचे खुचे नेता आपस में शीर्ष पद पाने के लिये टकरा रहे हैं जिसके की कारण उन्हें गुटबाजी का भयावह संक्रमण हो चुका है वही भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं और लगातार उपेक्षा के कारण वह मानसिक अवसाद से गुजर रहे हैं जिसका की प्रत्यक्ष प्रमाण सोशल मीडिया और प्रदेश के प्रमुख समाचार पत्रों में पढऩे को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता और कार्यकर्ता अब पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह उनके पूर्व मंत्री मंडल के सदस्य और पूर्व मंडल आयोग के अध्यक्षों को किसी भी शीर्ष पद पर बैठे नहीं देखना चाह रहे हैं कार्यकर्ताओं का कहना है कि जिन नेताओ कारण ही प्रदेश से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ हो गया अब वह पुन: भाजपा के संगठन में शीर्ष पदों पर कब्जा करना चाह रहे हैं।
रायपुर | भारत सरकार,स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग तथा छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी गाईडलाईन अनुसार जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर अंतर्गत सताई बुटिक,याकूब पान ठेला के बाजू,बैरन बाजार में एक नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है।जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पश्चिम में सईद इसरत अली का मकान तथा उत्तर में अब्दुल वसीम का मकान एवं पूर्व में जमिरूद्दीन का मकान और दक्षिण में मोईस अहमद का मकान तक की परिसीमाएं निर्घारित की गई है।
इसी तरह जिला पशु चिकित्सालय,बैरन बाजार में 01 और नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पश्चिम में सड़क तथा उत्तर में हिन्दू हाई स्कूल एवं दक्षिण में खाली मैदान और पूर्व में पशु चिकित्सालय तक की परिसीमाएं निर्घारित की गई है।
इसी सिद्धार्थ चैक में 01 और नया कोरोना पॉजिटिव केस पाये जाने के फलस्वरुप उक्त क्षेत्र को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया है। जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेनमेंट जोन में पश्चिम में खाली मैदान तथा उत्तर में ताज गैराज एवं दक्षिण में बालाजी हॉस्पिटल और पूर्व में महेश दीप का मकान तक की परिसीमाएं निर्घारित की गई है।
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कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार होगा। जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज किया जाएगा। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा।
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मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित करना होगा।आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे।कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
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जिला प्रशासन द्वारा घोषित कंटेंटमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार की व्यवस्था करने बेरिकेटिंग के लिए श्री विशाल त्रिवेदी, अनुविभागीय अधिकारी,लोकनिर्माण विभाग,संभाग- 02,रायपुर मो.नं. 94242-00899,लोक निर्माण विभाग की मांग अनुसार बैरिकेडिंग हेतु बांस-बल्ली की आपूर्ति हेतु श्री बी एस ठाकुर,वनमंडलाधिकारी रायपुर वनमंडल,रायपुर 94242-38769,कंटेंटमेंट जोन में सेनिटाइजेशन तथा आवश्यक वस्तुओ की आपूर्ति व्यवस्था हेतु श्री विनय मिश्रा,जोन आयुक्त,नगर पालिक निगम,जोन क्रमांक- 04,मो नं. 98265-10068,घरो का एक्टिव सर्विलांस,स्वास्थ्य टीम को एसओपी अनुसार दवा, मास्क, पीपीई इत्यादी उपलब्ध कराने एवं बायोमेडिकल अपशिष्ट प्रबंधन हेतु श्रीमती मीरा बघेल मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, रायपुर मो.नं. 94255-16797, उपरोक्त दर्शित क्षेत्र में आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता सहित अन्य समस्त आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने हेतु इंसीडेंट कमांडर श्री राजीव कुमार पाण्डेय,संयुक्त कलेक्टर एवं अनुभिवागीया दण्डाधिकारी,रायपुर,मो.नं. 94256-49105,को दायित्व सौंपा गया है वही भारत सरकार एवं राज्य शासन के द्वारा समय-समय पर जारी गाईड लाईन अनुसार कंटेंटमेंट जोन में लाकडाउन का कडाई से पालन सुनिश्चत करने हेतु कोतवाली थाना के थाना प्रभारी श्री आर के पात्रे,मो.नं. 94791-91029 को जिम्मेदारी दी गई है।
रायपुर | हमेशा देखने में आता है कि कक्षा दसवीं और कक्षा बारहवीं के बाद आपको क्या करना है यह समझ नहीं आता | इन्ही सभी चीजों को लेकर निधि अग्रवाल द्वारा एक कैरियर गाइडेंस पर वेबीनार दिनांक 1 अगस्त को दोपहर 3:00 बजे आयोजित किया जा रहा है जिस पर आप जुड़कर कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के बाद किस क्षेत्र में अपना करियर बना सकते हैं इसके बारे में जानकारी ले सकते है |

















