रायगढ़। विकासखंड धरमजयगढ़ के ग्राम कमरई में आज धान मिसाई करते समय ट्रेक्टर में आग लग गई। क्षेत्र में अभी धान कटाई मिंजाई का कार्य जोर शोर से चल रहा है। गांव के लोग भी अब खेती के लिए आधुनिक उपकरणों का प्रयोग करने करने लगे हैं। सुपकलो निवासी पप्पू दर्शन अपने ट्रेक्टर और थ्रेसर से धान मिंजाई का कार्य करता है। आज सुबह ग्राम कमरई निवासी रविन्द्र चौहान के खेत में धान मिंजाई का कार्य चल रहा था। तभी अचानक ट्रेक्टर में आग लग गई। और देखते ही देखते पूरा ट्रेक्टर जल गया, एवँ थ्रेसर मशीन भी आधा जल गया है। ट्रेक्टर में आग लगने से वहां रखा धान भी जलने लगा लेकिन कुछ धान को आग से बचा लिया गया है। लेकिन किसान का लाखो का धान जलकर खाक हो गया है। ट्रेक्टर में आग किस कारण से लग अभी तक पता नहीं चला।
रायपुर। उप संचालक ने बताया कि जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केन्द्र, रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के शिक्षित बेरोजगार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के उद्देश्य से 12 एवं 13 नवम्बर 2020 को रोजगार कार्यालय रायपुर, पुराना पुलिस मुख्यालय परिसर, जी.ई. रोड, रायपुर में कार्यालयीन समय तक प्लेसमेंट कैम्प आयोजित किया जायेगा।
इस प्लेसमेंट कैम्प के माध्यम से निजी क्षेत्र के नियोजक टॉप कैरियर सर्विसेस, रायपुर द्वारा कम्प्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर, सुपरवाईजर, एकाउंटेंट, सिक्युरिटी गार्ड एवं डिलीवरी ब्वाय के लगभग 85 से अधिक पदों पर न्यूनतम 10वीं, 12वीं, स्नातक, बी.ई. इलेक्ट्रिकल एवं टैली ई.आर.पी.-9 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की भर्ती की जायेगी। इन पदों के लिए वेतनमान 8 से 10 हजार प्रतिमाह निर्धारित की गई है। उक्त पदों हेतु योग्य आवेदक 12 एवं 13 नवम्बर को जिला रोजगार एवं स्वरोजगार मार्गदर्शन केंद्र रायपुर में कक्ष क्रमांक-5 में अपना बायोडाटा अथवा कार्यालय के प्लेसमेंट सेल की ईमल आई.डी. पर भी समयावधि के भीतर भेज सकते है। बॉयोडाटा के आधार पर योग्य आवेदकों को साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किया जायेगा। जिसकी सूचना नियोजक द्वारा सीधे आवेदकों को दी जाएगी। इस संबंध में अधिक जानकारी के लिये आवेदक रोजगार कार्यालय रायपुर में भी संपर्क किया जा सकता है।
रायपुर | कलेक्टर डाॅ एस. भारतीदासन ने शासन के आदेशनुसार कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्र में सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स संचालन संबंधी गतिविधियों की अनुमति शर्तों के अधीन दी है।
इन शर्तों के तहत हाल में व्यक्तियों के बैठने की संख्या की क्षमता के आधार पर अधिकतम 50 प्रतिशत व्यक्तियों को ही बैठने की अनुमति होगी। बैठक व्यवस्था होने पर व्यक्तियों के आगे-पीछे, अगल-बगल में पर्याप्त फिजिकल डिस्टेंस होना चाहिए। इस हेतु 6 फीट की दूरी का मार्कर बनाया जाकर बैठक व्यवस्था की जानी होगी। बंद स्थल (Closed Space) में एयर कंडीशनिंग उपकरणों के उपलब्धता की स्थिति में उनकी तापमान सेटिंग 24-30 डिग्री सेल्सियस की सीमा में होनी चाहिए।
यदि एयर कंडीशनर उपलब्ध न हो तो ताजी हवा का आवागमन जितना संभव हो, उतना सुलभ किया जाना चाहिए एवं क्रॉस वेंटीलेशन की पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिए।एंट्री-एक्जिट पाईंट और कॉमन एरिया में सैनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। जो टच फ्री मोड में हों। प्रवेश के समय प्रत्येक व्यक्ति का हाथ सैनिटाईजर से सैनिटाईज करने अथवा साबुन से धोने तथा थर्मल स्केनिंग किया जाना अनिवार्य होगा। प्रत्येक व्यक्ति के लिए मॉस्क पहनकर फिजिकल, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। कॉमन एरिया में 6 फीट की दूरी का मार्कर बनाया जाना अनिवार्य होगा।
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सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स में कोरोना के लक्षण रहित व्यक्तियों को ही प्रवेश की अनुमति होगी एवं कोरोना के प्रारंभिक लक्षण जैसे कि सर्दी, खांसी, बुखार इत्यादि पाये जाते हैं तो उनको सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स में प्रवेश न दिया जाए। श्वसन शिष्टाचार (Breathing Etiquettes) का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाना चाहिए। कक्ष में अथवा कार्यक्रम में उपस्थित सभी व्यक्ति खांसते, छीकते समय टीशू पेपर, रूमाल, मुड़ी हुई कोहनी का प्रयोग करेंगे। सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स में आगंतुकों द्वारा छोड़े गए मॉस्क फेसकवर दस्तानों को चिकित्सकीय अपशिष्ट (Medical Waste) मानते हए नियमानुसार उसके समुचित निपटान (Disposal) की व्यवस्था सुनिश्चत करेंगे। सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स पर पान-गुटका इत्यादि खाकर थूकना प्रतिबंधित रहेगा।
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सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स में स्पर्श की जाने वाली सतहों यथा दरवाजे का हैंडल, माईक, कुर्सी, टेबल, रेलिंग, बैरिकेटिंग आदि को समय-समय पर एक प्रतिशत सोडियम हाईपोक्लोराईड के घोल से साफ किया जाए एवं प्रभावी कीटाणु नाशक से विसंक्रमित किया जाए। सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स के पार्किंग स्थल एवं परिसर के बाहर समुचित भीड़ प्रबंधन में सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंस के मापदंडों का पालन करना होगा। सिनेमाघर, मल्टीप्लेक्स में शामिल व्यक्ति एक-दूसरे से मिलते समय सोशल एवं फिजिकल डिस्टेंस के मापदंडों का पालन करेंगे ताकि संक्रमण से बचाव हो सके।
कोरोना वायरस के संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय, भारत सरकार एवं स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, छत्तीसगढ़ शासन द्वारा समय-समय पर कोरोना महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे निर्देशों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।
कन्टेनमेंट जोन, बफर जोन में सिनेमाघर, थियेटर,मल्टीप्लेक्स के माध्यम से फिल्मों के प्रदर्शन का संचालन बंद रहेगी। अन्य रोगों से ग्रस्त व्यक्ति, 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिलाएं और 10 वर्ष से कम आयु के बच्चो को घर पर ही रहने की सलाह दी गई है। सिनेमाघर, थियेटर, मल्टीप्लेक्स में प्रवेश करने के पूर्व कम से कम 40-60 सेकण्ड तक साबुन से हाथ धोना अथवा अल्कोहल युक्त हैंड सैनिटाईजर का उपयोग (कम से कम 20 सेकण्ड के लिये) करना अनिवार्य होगा।
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स्वास्थ्य की स्व-निगरानी करना और किसी भी बीमारी की जल्द से जल्द राज्य जिला हेल्पलाईन नंबरों पर रिपोर्ट करना होगा। प्रवेश एवं निकास द्वार ऑडिटोरियम एवं परिसर में दर्शक के प्रवेश एवं निकास के लिए कतार व्यवस्था एवं सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कराने हेतु चुने या अन्य किसी उचित रंग से गोल घेरा/सर्कल, निशान लगाया जाए। आगंतुकों के लिए अलग-अलग प्रवेश और निकास द्वार की व्यवस्था की जाए। एकल स्क्रीन पर और साथ ही एक मल्टीप्लेक्स में विभिन्न स्क्रीन पर लगातार स्क्रीनिंग के बीच पर्याप्त समय अंतराल रखा जाए एवं दर्शकों को बाहर निकलने के लिए पंक्तिबद्ध तरीके से निकलने हेतु व्यवस्था किया जाए। बैठने की व्यवस्था सिनेमाघर, थियेटर, मल्टीप्लेक्सों ऑडिटोरियम के भीतर बैठने की व्यवस्था इस तरह से की जानी चाहिए कि पर्याप्त सामाजिक दूरी बनी रहे।
सीटें जो बैठने के लिए प्रस्तुत नहीं की जाएगी, को बुकिंग के दौरान (ऑनलाईन बुकिंग और काउंटर बिक्री के लिए) चिन्हित किया जाएगा। सिनेमाघर, थियेटर, मल्टीप्लेक्सों के अंदर के सीटों पर बैठने के लिए उपलब्ध नहीं या तो फ्लोरोसेंट मार्करों के साथ टेप या चिन्हित होना चाहिए ताकि लोगों को इन सीटों पर बैठने से रोका जा सके ताकि हर समय पर्याप्त सामाजिक दूरी सुनिश्चित की जा सके।
परिसर और परिसर के बाहर पार्किंग स्थल में विधिवत् भौतिक दूरी मानदण्डों का पालन सनिश्चित किया जाए। लिफ्ट में लोगों की संख्या को सीमित किया जाए, जिससे सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित हो। मध्यांतर के दौरान लॉबी और वॉशरूम में अधिक भीड़ से बचने के प्रयास किया जाये। मध्यांतर के दौरान आने जाने से बचने के लिये दर्शकों को प्रोत्साहित किया जाए। ऑडिटोरियम की अलग-अलग पंक्तियों में बैठे दर्शकों को एक कंपित तरीके से स्थानांतरित करने की अनुमति देने के लिये लंबे अंतराल का उपयोग किया जा सकता है। मध्यांतर की अवधि ज्यादा रखी जाए जिससे अलग-अलग पंक्तियों में बैठे दर्शक लंबे अंतराल में आना-जाना कर सकें। स्क्रीन पर शो का प्रारंभ समय, मध्यांतर अवधि और समाप्ति समय उसी मल्टीप्लेक्स में किसी अन्य स्क्रीन पर प्रारंभ समय, मध्यांतर अवधि या शो के समापन के समय के साथ ओवरलैप न हो।
सिनेमाघर, थियेटर, मल्टीप्लेक्सों पर टिकट की खरीद पूरे दिन खुली रहेगी और बिक्री काउंटरों पर भीड़ से बचने के लिये अग्रिम बुकिंग की अनुमति होगी। टिकटों की भौतिक बुकिंग के दौरान भीड़ रोकने के लिए, सिनेमाघर, थियेटर, मल्टीप्लेक्सों पर पर्याप्त संख्या में काउंटर एवं पर्याप्त सामाजिक दूरी मानदंडों के साथ खोला जाए। सिनेमाघर, थियेटर, मल्टीप्लेक्सों पर कतार प्रबंधन के दौरान सामाजिक दूरी के लिए फर्श मार्कर का उपयोग किया जाए। परिसर का स्वच्छताकरण, सिनेमाघर/ थियेटर/मल्टीप्लेक्सों ऑडिटोरियम में प्रत्येक स्क्रीनिंग के बाद सफाई एवं सैनिटाईजेशन की जाए।
बॉक्स ऑफिस, खाद्य और पेय क्षेत्र कर्मचारी और कर्मचारियों के लॉकर, शौचालय, सार्वजनिक क्षेत्र, ऑफिस क्षेत्र एवं पार्किंग क्षेत्रों की नियमित सफाई और कीटाणुशोधन सुनिश्चित किया जाए। स्वच्छता कर्मचारियों की पर्याप्त व्यवस्था किया जाए। यदि किसी व्यक्ति को कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है तो परिसर का सैनिटाईजेशन किया जाए। स्टाफ संबंधित उपाय सभी कार्यस्थलों पर कर्मचारियों के लिये फेस कव्हर/मास्क पहनना अनिवार्य है और ऐसे फेस कवर का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध कराया जाए। सिनेमाघर, थियेटर, मल्टीप्लेक्सों में कार्यरत् समस्त कर्मचारियों को अपने मोबाईल फोन में आरोग्य सेतु एप स्थापित करना अनिवार्य होगा। जन जागरूकता सहज योग्य स्थान पर ष्क्या करें और क्या न करेंष् प्रदर्शित किया जाए जैसे ऑनलाईन बिक्री बिन्दु, डिजिटल टिकट, सार्वजनिक क्षेत्र जैसे लॉबी, वाशरूम आदि हेतु माईक के माध्यम से घोषणा की जाए।
मास्क पहनने पर सामाजिक दूरी और हाथ की स्वच्छता को बनाए रखने के साथ-साथ परिसर के भीतर और बाहर होने वाली सावधानियों और उपायों पर विशिष्ट घोषणाएं स्क्रीनिंग से पहले, मध्यान्तर के दौरान और स्क्रीनिंग के अंत में की जाए। कोविड-19 के निवारक उपायों पर पोस्टरों/स्टैंडर्स/आडिया-वीडियों मीडिया के प्रदर्शन के लिए प्रावधान किया जाए।
खाद्य और पेय क्षेत्र ग्राहकों को यथासंभव भोजन ऑर्डर करने के लिए सिनेमा एपध्क्यूआर कोड आदि का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए। खाद्य और पेय क्षेत्र में एकाधिक बिक्री काउंटर जहां भी संभव हो उपलब्ध कराया जाए। हर बिक्री काउंटर पर सामाजिक दूरी को बनाये रखने के लिए फर्श स्टीकर का उपयोग करने के लिए एक पंक्ति प्रणाली का पालन किया जाए। केवल पैकेज्ड फुड और पेय पदार्थों की अनुमति होगी। यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा तथा आदेश का उल्लंघन करने पर आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005, सहपठित एपीडेमिक डिसीज एक्ट 1897 यथासंशोधित 2020 एवं भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 188 के अंतर्गत विधि अनुकूल कड़ी कार्यवाही की जाएगी।
रायपुर | छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ किरणमयी नायक ने रायपुर जिले के पंजीकृत प्रकरणों की आज आयोग कार्यालय रायपुर मुख्यालय में सुनवाई की। डॉ. नायक ने कहा कि महिलाओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों के प्रति राज्य सरकार सजग है। उन्होंने महिलाओं के लिए अपमान जनक शब्दों का प्रयोग करने, अपमानित करने और बदनाम करने वालों के विरूद्ध कड़ी कार्रवई करने की बात कही। अध्यक्ष डॉ. नायक ने महिला को अपमानित और बदनाम करने, पति द्वारा उधार में दी गई राशि को उनकी पत्नी को वापस दिलाने, पति-पत्नी के बीच झगड़ा, पति द्वारा अश्लील वीड़ियों डाऊनलोड कर पत्नी को ब्लेकमेल करने आदि से संबंधित प्रकरणों की सुनवाई की और आवश्यक निर्देश दिए।
रायपुर | मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने किसानों की सुविधाओं को देखते हुए खरीफ विपणन वर्ष 2020-21 में धान खरीदी के लिए निर्धारित किसानों की पंजीयन अवधि को बढ़कर 17 नवंबर 2020 तक कर दिया है। मुख्यमंत्री के निर्देश पर राज्य शासन द्वारा आदेश जारी कर दिया है।
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सचिव, खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग द्वारा राज्य के सभी संभागायुक्त, सभी कलेक्टरों और पंजीयक, सहकारी संस्थाएं तथा प्रबंध संचालक अपैक्स बैंक नया रायपुर को आदेश की कॉपी भेज कर 17 नवम्बर तक किसानों का पंजीयन करने के निर्देश दिए गए हैं। पूर्व में किसान पंजीयन की अंतिम र्तििथ 10 नवम्बर 2020 तक निर्धारित की गई थी।
जन्मदिन के बहाने घर बुलाकर युवती का बनाया अश्लील वीडिय़ों, वायरल करने की धमकी देकर कर रहा था दुष्कर्म
रायपुर | युवती का अश्लील वीडिय़ों बनाकर ब्लैकमेलिंग कर शारीरिक संबंध बनाने की रिपोर्ट पुरानी बस्ती थाने में दर्ज की गई है।
अंबिकापुर, कोतवाली पुलिस ने शहर के दो अलग-अलग स्थान से रविवार को एक लाख की ब्राउन शुगर व नशीली दवा, इंजेक्शन के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपी बाइक की डिक्की में मादक पदार्थ लेकर बेचने के के लिए ग्राहक की तलाश कर रहे थे। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर उन्हें जेल भेज दिया है।
कोतवाली टीआई भारद्वाज सिंह ने बताया कि मुखबिर से सूचना मिली कि अंबिकापुर-राजपुर मार्ग पर स्थित शंकर घाट के आस-पास एक बाइक सवार युवक मादक पदार्थ बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा है। इसकी जानकारी एसपी टीआर कोशिमा को दी गई।एसपी के निर्देश पर कोतवाली टीआई ने अपने नेतृत्व में टीम गठित कर शंकर घाट के पास पहुंच कर घेराबंदी की। मुखबिर के बताए अनुसार युवक को हिरासत में लेकर बाइक व उसकी तलाशी ली गई तो युवक के जेब में सफेद रंग की पन्नी में 5.34 ग्राम ब्राउन शुगर जिसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है।
वहीं बाइक की डिक्की की तलाशी ली गई तो 285 नग नशीली दवाएं पाई गई। जिसकी कीमत 660 रुपए है। पुलिस ने युवक के पास से मादक पदार्थ की बिक्री की राशि 22 हजार 5 सौ रुपए नगद, ब्राउन शुगर, नशीली दवा व बाइक जब्त कर युवक को गिरफ्तार कर लिया।
आरोपी का नाम अकरम रजा पिता मो. इसरार है जो कि बलरामपुर जिले के राजपुर थाना क्षेत्र ग्राम आरा का निवासी है। पुलिस ने उसके खिलाफ 21 बी एनडीपीएस के तहत कार्रवाई कर उसे जेल भेज दिया है।
रायगढ़ से लाकर बेच रहा था नशीली दवाएं
वहीं दूसरे मामले में कोतवाली पुलिस ने शहर के दरिमा मोड़ के पास से रविवार की शाम को एक युवक को गिरफ्तार किया है। वह बाइक की डिक्की में 17 नग कफ सिरप, नशीली दवाएं बेचने के लिए ग्राहक की तलाश कर रहा था। मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया है।
आरोपी नूर मोहम्मद पिता गुलाम अली रायगढ़ जिले के लैलूंगा थाना क्षेत्र के ग्राम तारागढ़ का रहने वाला है। वह रायगढ़ से नशीली दवा लाकर यहां खपाने का काम करता था। पुलिस ने उसके खिलाफ 21 सी एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेज दिया है।
दोनों कार्रवाई में ये रहे शामिल
कार्रवाई में मुख्य रूप से कोतवाली टीआई भारद्वाज सिंह, अब्दुल मुनाफ, डाकेश्वर ङ्क्षसह, मनीष सिंह, अरविन्द उपाध्याय, संजीव चौबे, जयदीप सिंह, आलोक गुप्ता, कुन्दन ङ्क्षसह, शिवमंगल सिंह शामिल रहे।
भिलाई, भिलाई स्टील प्लांट में मंगलवार को लोहे के बड़े एक महिला ठेका श्रमिक की घटना स्थल पर ही मौत हो गई। वहीं दो महिला ठेका श्रमिक घायल हो गई हैं। जिनमें एक की हालत चिंताजनक बनी हुई है। घायलों को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना एसएमएस-2 में कास्टर शॉप के पास की है।
जानकारी के अनुसार मंगलवार को प्लांट के अंदर तीन महिला ठेका श्रमिक श्याम कुंवर बाई (48), मीराबाई (46) और रामेश्वरी साहू (52) लैडल में मसाला भरने का काम कर रही थी। पास ही में पोकलेन से सफ ाई का काम चल रहा था। इस दौरान पोकलेन के चालक का ध्यान वहां खड़े लोहे के भारी पाइप की ओर नहीं गया। पोकलेन से टकराने के कारण लोहे के पाइप नीचे गिर गए जिसके नीचे दबने से एक महिला की मौत हो गई जबकि दो अन्य घायल हो गई। सिर पर गंभीर चोट आने की वजह से श्याम कुंवर बाई की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं दो अन्य महिलाएं घायल हो गई जिन्हें उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती किया गया है।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में सरकार ने आज 23 नए तहसीलों के गठन का आदेश जारी किया। राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की सचिव रीता सांडिल्य ने आदेश जारी कर इसकी जानकारी दी। रीता सांडिल्य इस आशय का पत्र सम्बंधित जिला कलेक्टरों को लिखा हैं। तहसीलों के गठन का आदेश राजपत्र में गठन के बाद लागू होगा। और औउपचारिक उद्घाटन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल करेंगे।
















