रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार की मंशा अनुरूप स्वामी आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल को उच्चतम शिखर पर ले जाने के प्रयास प्रारंभ हो गए है। वर्ष भर के लिए शैक्षणिक कैलेण्डर बनाकर नवीन विजन और मिशन तैयार किया जा रहा है। बच्चों के सर्वांगीण विकास को ध्यान में रखते हुए रिपोर्ट कार्ड बनाया जाएगा। उक्त बातें स्कूल शिक्षा विभाग के पोर्टल में आज जारी शिक्षा के गोठ ई-न्यूजलेटर में उल्लेखित की गई है। इस बार का अंक अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर केन्द्रित होने के कारण पिंक कलर में है। तथा महिला शिक्षिकाओं की सफलता की उड़ान को प्रमुखता प्रदान की गई।
रायपुर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में कोविड-19 संक्रमण से उत्पन्न परिस्थितियों पर प्रदेश के सभी संभाग मुख्यालयों के विभिन्न समाज-प्रमुखों एवं सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक प्रारंभ।
रायगढ़ । थाना खरसिया में आवेदक हितेन्द्र कुमार चौहान निवासी खरताल अड़भार की शिकायत पर मंगलवार 6 अप्रेल को मां-बेटे पर धोखाधड़ी का अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। जानकारी के अनुसार आवेदक हितेन्द्र कुमार द्वारा अनावेदकगण (1) लक्ष्मी देवी चौहान तथा सुरेश कुमार चौहान, निवासी रनपोता थाना हसौद जिला जांजगीर चांपा के विरूद्ध प्रेषित शिकायत पत्र जांच के लिये थाना प्रभारी खरसिया को प्राप्त हुआ। शिकायतकर्ता के अनुसार सितम्बर 2018 में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता श्रीमती लक्ष्मीदेवी चौहान घर आकर जिला महिला एवं बाल विकास कोरबा में भृत्य पद में इसे और इसके चचेरे भाई राहुल चौहान पिता रामप्रसाद चौहान ग्राम झारीडीह को नौकरी दिलाने का भरोसा दिलाकर 25 सितंबर 2018 से 8 जनवरी 2019 तक 72,500 रूपये ले लिए। इसके बाद लक्ष्मीदेवी और उसका पुत्र सुरेश इकरारनामा लिखकर दिए कि नौकरी नहीं लगा पाने पर 72,500 रूपये को 5 रू. ब्याज के साथ से वापस कर देंगे, पर उनके द्वारा नौकरी नहीं लगाया गया और अब पैसा वापस नहीं कर झूठे केस में फंसाने की धमकी दे रहे हैं। शिकायत पत्र पर से अनावेदक मां बेटे पर थाना खरसिया में अप.क्र. 221/2021 धारा 420, 34 भादवि दर्ज कर विवेचना में लिया गया है।
रायपुर । छत्तीसगढ़ की राजधानी में कोरोना संक्रमितों से त्राहिमाम कर रहा है, ऐसे में मुख्यमंत्री की चिंता वाजिब है, प्रतिदिन सामने आ रहे नए संक्रमितों के रिकार्डतोड़ आंकड़ों के बाद भी शराब की दुकानों में रेलमपेल कम नहीं हो रहा है। सोशल डिस्टेंशिंग की बार-बार अपील के बावजूद लोग शराब की दुकानों में अनियंत्रित भीड़ के रूप में नजर आते हैं। जिसे लेकर महापौर एजाज ढे़बर ने अब और सख्तीपूर्ण तरीके से निपटने का निर्णय लिया है। महापौर ढे़बर ने कहा कि वे राजधानी में संचालित सभी शराब दुकानों के बाहर कोरोना जांच के लिए टीम लगाने जा रहे हैं, इसके साथ ही मौके पर ही वैक्सीनेशन भी कराया जाएगा। महापौर का मानना है कि इससे संक्रमण के प्रभाव को रोकने में बड़ी सफलता मिल सकती है।
रायपुर । छत्तीसगढ़ राज्य में कोविड संक्रमण के प्रसार को देखते हुए राज्य शासन के जारी दिशानिर्देश के अनुक्रम में आबकारी आयुक्त निरंजन दास ने समस्त ज़िलों की देशी-विदेशी मदिरा दुकानों के लिए निर्देश जारी किए हैं। छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कॉर्परेशन के प्रबंध संचालक ए पी त्रिपाठी ने भी सभी ज़िला प्रबंधकों को शासन निर्देशों का पालन करने कहा है। जारी दिशानिर्देशनुसार मदिरा दुकानों में मदिरा क्रय करने आए व्यक्तियों के बीच सोशल डिस्टनसिंग का कड़ाई से पालन कराए जाने के निर्देश दिये गए हैं। मदिरा दुकानों में कार्यरत समस्त कर्मचारियों को अनिवार्य रूप से मास्क पहनने, समय समय पर हाथों को सैनिटाइज करने, दुकानों को भी समय समय पर सैनिटाईज़ करने, आसपास साफ़ सफ़ाई कराने के निर्देश दिए गए हैं। यह भी निर्देशित किया गया है की मदिरा केवल उन्ही व्यक्तियों को विक्रय किया जाए जो मास्क पहन कर आए हों। बिना मास्क पहने आए लोगों को मदिरा का विक्रय न किया जाए। राज्य शासन के निर्देशानुसार 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगवाने प्रेरित किया जाना है । इसी अनुक्रम में मदिरा दुकानों में जानकारियों का प्रदर्शन किया जा रहा है तथा लागों को वैक्सीन लगवाने प्रोत्साहित किया जा रहा है। आबकारी विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को दिशानिर्देशों का कड़ाई से पालन कराने निर्देश दिये गए हैं। निर्देशों के परिपालन में विभाग द्वारा सतत कार्यवाही की जा रही है।
रायपुर , घर के बाहर खड़ी जीप में मोहल्ले के एक व्यक्ति ने आग लगा दिया। घटना की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 435 केे तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।
मिली जानकारी के अनुसार रामेश्वर नगर भनपुरी निवासी दिलीप साहू 34 वर्ष ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि 5 अप्रैल की रात में प्रार्थी ने अपना जीप क्रमांक सीजी 04 एच 9979 को रोज की तरह अपने घर के बाहर खड़ी किया था। अचानक रात लगभग 1 बजे नींद खुलने पर देखा कि जीप में किसी ने आग लगा दिया था। इसे देखकर परिवार सहित आग बुझाने में जुट गए और कुछ देर बाद आग बुझा दिया। घर में लगा सीसी फुटेज कैमरा चेक करने पर एक व्यक्ति जो मोहल्ले का रहने वाला है उसे अन्ना के नाम से जानते है आग जीप में आग लगाकर भागते हुये नजर आ रहा है।
अम्बिकापुर। कलेक्टर झा ने मंगलवार को यहां कलेक्टोरेट सभाकक्ष में समय सीमा की बैठक लेकर विभागीय कार्यो की समीक्षा की। उन्होंने कोविड टीकाकरण की समीक्षा करते हुए कहा कि इस बार ऐसे देखने को मिल रहा है, कि किसी परिवार के एक सदस्य के कोविड पॉजिटिव आने पर उस परिवार के सभी सदस्य पॉजिटिव निकल रहे हैं। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए कोविड पॉजिटिव मरीज के घर को तब तक कंटेनमेंट में रखें जब तक कि परिवार के सभी सदस्यों का रिपोर्ट नेगेटिव नहीं आ जाता। कंटेनमेंट में रखे गए घर के सदस्यों को घर से बाहर घूमना पूर्णत: प्रतिबंधित करें।
कलेक्टर ने कहा कि कांटेक्ट ट्रेसिंग दल के सदस्य हमेशा सक्रिय रहें। प्रतिदिन एंटीजन रिपोर्ट आने के हर 2 घंटे का रिपोर्ट लेकर कांटेक्ट ट्रेसिंग पूरा करें। इसी प्रकार आरटीपीसीआर रिपोर्ट आने के 4 घंटे के भीतर पॉजिटिव मरीज के कांटेक्ट ट्रेसिंग करना सुनिश्चित करें ताकि मरीज के संपर्क में आए व्यक्ति की कोविड जांच तत्काल किया जा सके और संक्रमण फैलने से रोका जा सके। उन्होंने कहा कि होमआइसोलेशन के मरीजों की कड़ी निगरानी करें। उन्हें समय पर दवाई एवं चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराएं। उन्होंने महिला व बाल विकास विभाग के अधिकारी को निर्देशित किया कि पूर्व की तरह सभी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता होमआइसोलेशन में रहने वाले मरीजो के घर-घर जाकर दवाई पहुंचाएं। स्वास्थ्य विभाग पर्याप्त मात्रा में दवाई उपलब्ध कारना सुनिश्ति करें।
रायपुर। भाजपा विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल की अनुशंसा व प्रस्ताव पर दक्षिण विधानसभा क्षेत्र के महामाया मंदिर वार्ड एवं बिपिन बिहारी सूर वार्ड मठपारा के विभिन्न सड़कों के लिए 2 करोड़ 39 लाख 92 हजार रुपया की स्वीकृति लोक निर्माण विभाग ने प्रदान की है । जिसके तहत 7.70 किलोमीटर सड़को का डामरीकरण होगा ।
श्री अग्रवाल की अनुशंसा पर लोक निर्माण मंत्री ने सड़कों की के डामरीकरण की अनुमति दी है जिसके तहत शीघ्र डामरीकरण का कार्य प्रारंभ होगा। महामाया पारा मठपारा , गभरा पारा , न्यू कैलाशपुरी , कैलाशपुरी प्रोफेसर कालोनी की आंतरिक सड़के 7.70 किलोमीटर का शीघ्र डामरीकरण किया जाएगा।
रायपुर। कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन के निर्देंश पर कलेक्टोरेट के रेडक्राॅस सभाकक्ष में आज रायपुर शहर स्थित होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हाॅल के संचालकों की बैठक हुई।
बैठक में अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी एन आर साहू ने कहा कि जिला में धारा 144 लागू है। इसके आदेश के तहत विवाह और दशगात्र जैसे कार्यक्रमों में 50 से अधिक व्यक्ति की उपस्थिति पर रोक लगाई गई है। उन्होंने सभी होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हाॅल के संचालकों से कहा कि कोरोना संक्रमण के रोकथाम, नियंत्रण और बचाव के लिए सभी के लिए अनिवार्य है कि वे कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। संचालकगण यह ध्यान रखें कि मैरिज पैलेस में 50 से अधिक व्यक्ति के साथ-साथ डी.जे. या ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग न किया जाए।
संचालकगणों को निर्देंशित किया गया कि उनके संस्थान में अनावश्यक भीड़ न लगाई जाए। ज्यादा भीड़ की स्थिति में संस्थान को सील किया जाएगा। शासन से जारी कोरोना गाइडलाइन का पालन कर ही इस महामारी का रोका जा सकता है। फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ-साथ मास्क का उपयोग अनिवार्यतः किया जाना है। कोरोना गाइडलाइन का उल्लघंन किए जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जाएगी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय-समय पर हाथ धोना या सैनिेटाइज करना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम के लिए नियमानुसार लिखित में अनुमति प्राप्त करना होगा।
बैठक में अपर कलेक्टर गोपाल वर्मा, ए.एस.पी. लखन पटले, एस.डी.एम. प्रणव सिंग, तहसीलदार अमित बेग सहित होटल, रेस्टोरेंट और मैरिज हाॅल के संचालकगण उपस्थित थे।
रायपुर। कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने आज कलेक्टोरेट परिसर स्थित रेडक्रास के सभाकक्ष में नोडल अधिकारियों, जोन आयुक्तों, इंसीडेंट कमांडरों और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों की संयुक्त बैठक ली। कलेक्टर ने जिले में अब तक बनाए गए सभी कंटेनमेंट जोन की जानकारी ली। उन्होंने जोन आयुक्त और इंसीडेंट कमांडर को वहां विजिट करने तथा पुलिस विभाग के अधिकारियों को पेट्रोलिंग करने निर्देशित किया। उन्होंने कंटेनमेंट जोन में टेस्टिंग की स्थिति की भी जानकारी ली। उन्होंने निर्देशित किया कि स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी एंटीजन किट के साथ नगर निगम की गाड़ियों से कंटेनमेंट जोन में जाएंगे।
55 से अधिक उम्र के लोगों को रिपोर्ट पॉजिटिव आने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती करने निर्देश
कलेक्टर ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि यदि टेस्टिंग सेंटर में 55 से अधिक आयु वर्ग के लोगों का टेस्ट रिपोर्ट पॉजिटिव आए तो उनके लिए एंबुलेंस की व्यवस्था कर उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाएं एवं एडमिट करें, जिससे उनका तत्काल, प्रभावी इलाज हो सके।
कलेक्टर ने जिले के सभी नागरिकों से मास्क का उपयोग, सोशल डिस्टेंसिंग बनाये रखने, कोरोना अनुरूप व्यवहार करने और सेनेटाइजर का उपयोग करने की अपील की। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि धारा 144 के तहत लगाये गये प्रतिबंध की सीमा शाम 6 बजे तक दुकानें बंद हो जानी चाहिए। उन्होंने कहा कि यदि शाम 6 बजे के बाद कहीं भीड़ में लोग देखें तो उनका आवश्यक रूप से कोरोना टेस्ट करें तथा पॉजिटिव आने की स्थिति में उनका इलाज भी सुनिश्चित कराएं।
कलेक्टर ने एक्टिव सर्विलांस के लिए आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाने भी निर्देशित किया। उन्होंने कहा कि कंटेनमेंट जोन का सर्विलांस सुबह 7 से सुबह 10 बजे तक किया जा सकता है।
कलेक्टर ने होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों के घर क्रॉसस्टीकर एवं रिबन लगाने कहा। उन्होंने ऐसे मरीजों को दवा घर तक पहुंचाने की व्यवस्था करने को भी कहा। कलेक्टर ने कहा यदि आइसोलेशन में रहने वाले मरीज अगर बाहर घूमते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ पुलिस में एफ आई आर दर्ज कराएं।
कलेक्टर ने जोन आयुक्तों को निर्देशित किया है कि प्रत्येक जोन में पांपलेट छपवा कर नागरिकों को वितरित करें, जिसमें कंटेनमेंट जोन बनाए जाने की स्थिति में होम डिलीवरी सहित अन्य सुविधाओं के लिए अधिकारी – कर्मचारियों के नंबर उपलब्ध हो ताकि कंटेनमेंट जोन के रहवासियों को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो।
कलेक्टर ने जोन वार रैपिड रिस्पांस टीम के लिए नगर निगम आयुक्त से चर्चा करते हुए कहा कि रिस्पांस टीम में शहरी क्षेत्र के पटवारियों की भी ड्यूटी लगाई जा सकती है। कलेक्टर ने नया कोविड केयर सेंटर बनाने की तैयारी के संबंध में भी मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य पदाधिकारी से जानकारी ली।

महासमुंद, पुलिस अधीक्षक प्रफुल्ल कुमार ठाकुर ने निरीक्षक, उप निरीक्षक, प्रधान आरक्षक और आरक्षक समेत 29 पुलिसकर्मियों का तबादला किया है. यह ट्रांसफर प्रशासनिक कसावट लाने के लिए की गई है. जिससे पुलिस विभाग में बेहतर काम हो सके. जारी आदेश में देखिए किसका कहां तबादला हुआ है.

इस सरकारी दफ्तर में हुआ कोरोना विस्फोट 35 से ज्यादा मिले कोरोना पॉजेटिव, 2 कर्मचारियों की मौत भी हुई
रायपुर, कई सरकारी दफ्तरों में कोरोना विस्फोट हो रहा है। मंत्रालय-इंद्रावती भवन के बाद अब आरडीए दफ्तर में भी कोरोना का बड़े पैमाने पर संक्रमण हुआ है।
रायपुर विकास प्राधिकरण के दफ्तर में अब तक 35 लोग कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं, वहीं 2 कर्मचारियों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना के इस कहर के बाद दफ्तर में हड़कंप मच गया है। कर्मचारियों का आरोप है कि इतनी बड़ी संख्या में संक्रमितों के मिलने के बाद भी ना तो दफ्तर को कंटेनमेंट जोन बनाया गया है और ना ही रोटेशन ड्यूटी लगायी गयी है।
कर्मचारियों ने तत्काल आरडीए दफ्तर को कंटेनमेंट जोन बनाने की मांग की है। रायपुर में तो कल रिकार्ड 1700 से ज्यादा नये मरीज मिले है।
जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने हेतु धारा 144 प्रभावशील की गयी है।
इस परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ. सारांश मित्तर द्वारा जिले के सभी नगरीय निकायों एवं नगर निगम बिलासपुर के सीमा क्षेत्र भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए पूर्व निर्धारित समय में संशोधन किया गया है। अब सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानें, शॉपिंग मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, व्यावसायिक प्रतिष्ठान एवं सभी प्रकार के ठेले-गुमटियां प्रातः 6 बजे से रात्रि 7 बजे तक तथा रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा, बार में डायनिंग, टेक-अवे एवं होम डिलवरी प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक संचालित होगी।
पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त नियत्रंक से मुक्त रहेंगे। इसके अतिरिक्त वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त होंगे। शहरी क्षेत्र के सभी प्रकार के साप्ताहिक बाजार जैसे-सदर बाजार, बिलासपुर में लगने वाला सन्डे मार्केट बन्द रहेंगे। जिले के समस्त प्रकार के देशी, विदेशी मदिरा दुकान सायं 7 बजे बन्द होंगे। सिनेमा, मल्टीप्लेक्स, छविगृह का अंतिम प्रदर्शन रात्रि 9 बजे समाप्त करना अनिवार्य होगा।
सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फलैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद करने की समय सीमा को प्रदर्शित करना होगा। सभी व्यापारियों, कर्मचारियों, ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी व्यासायियों को अपने दुकान, संस्थान में विक्र्रय हेतु मास्क रखना अनिवार्य होगा, बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिए आये ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क विक्रय का वितरण किया जाए एवं तत्पश्चात अन्य वस्तुओं, सेवाओं का विक्रय किया जाए। प्रत्येक दुकान, संस्थान में स्वयं तथा आगंतुको के उपयोग हेतु सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा, अगर किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र में कंटेनेमेंट जोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जाएंगे एवं उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना होगा।
यदि किसी व्यवसायी के द्वारी उपरोक्त शर्ताें में से किसी एक या एक से अधिक शर्ताें का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी दुकान संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिए सील कर दिया जाएगा। सभी अनुविभागीय दण्डाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, सीएसपी, एसडीओपी, तहसीलदार एवं थाने उपरोक्त आदेश के क्रियान्वयन हेतु अपने प्रभार क्षेत्र में सतत भ्रमण करेंगे। सभी इन्सीडेण्ट कमाण्डर, जोन कमिश्नर एवं थानेदार अपने प्रभार क्षेत्र के सभी कन्टेनमेंट जोन में प्रभावी नियंत्रण सुनिश्चित करेंगे। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत दण्डनीय होंगे।
यह आदेश 7 अप्रैल प्रातः 6 बजे से 16 अप्रैल की रात्रि 12 बजे तक प्रभावशील रहेगा।


















