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राजधानी रायपुर का अब ये पूरा क्षेत्र हुआ कन्टेनमेंट जोन घोषित, जाने कहीं आपका इलाका तो नहीं

राजधानी रायपुर का अब ये पूरा क्षेत्र हुआ कन्टेनमेंट जोन घोषित, जाने कहीं आपका इलाका तो नहीं

रायपुर । कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी, रायपुर ने छत्तीसगढ़ शासन और कोविड-19 की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला रायपुर में नगर पंचायत अभनपुर के अंतर्गत ग्राम उरला (थाना- अभनपुर) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है।
कंटेनमेंट जोन की परिसीमाएं पूर्व में गायकवाड के मकान तक ,पश्चिम में भागीरथी के मकान तक, उत्तर में कोविड मरीज का मकान तथा दक्षिण में पी.एल.साहू का मकान तक निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि यहां 5 से अधिक नए कोरोना पाॅजिटिव केस पाए गए है।
कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास के लिए केवल एक द्वार होगा, जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी ने फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति के लिए आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगें।
प्रभारी अधिकारी ने कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी के लिए विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर को दी जाएगी।
कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित करना होगा। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने के लिए संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे।
कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने के लिए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी।
 

छ.ग.: अब सरकारी कार्यालयों में होगी सिर्फ 50 प्रतिशत उपस्थिति, सामान्य प्रशासन ने जारी किए आदेश

छ.ग.: अब सरकारी कार्यालयों में होगी सिर्फ 50 प्रतिशत उपस्थिति, सामान्य प्रशासन ने जारी किए आदेश

रायपुर, सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा आज एक आदेश जारी किया गया जिसके तहत कोरोना संक्रमण के चलते मंत्रालय एवं विभाग अध्यक्ष कार्यालय में कर्मचारियों की उपस्थिति हेतु निम्नलिखित निर्देश दिए हैं
जिसमें 50% कर्मचारियों की रोस्टर तैयार कर 50% वर्क फ्रॉम होम तथा 50% ही कार्यालय आएंगे, प्रतिशत का विभाजन ऐसा हो कि शासकीय कार्य प्रभावित ना हो किसी शाखा के कर्मचारी को पूर्ण रूप से अवकाश न दिया जाए, बल्कि सप्ताहिक रोस्टर प्रणाली से कार्य संपादित कराया जाए, अनुभाग अधिकारी एवं उनके अधीनस्थ कर्मचारियों की उपस्थिति 50% अनिवार्य रूप से कराया जाए.
इसके साथ ही आदेश में 45 वर्ष से अधिक के कर्मचारियों को कोरोना टीका लगाना अनिवार्य कर दिया गया है और सभी को टीकाकरण हेतु प्रोत्साहित करने भी कहा गया है, सभी कर्मचारियों को कार्यालय में अनिवार्यता मास्क लगाने एवं सैनिटाइजर का उपयोग करने का भी आदेश दिया गया है
देखे आदेश :-


 

कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्य सचिव ले रहे सभी कलेक्टर-एसपी की बैठक, हो सकता है नया गाइडलाइन जारी

कोरोना के बढ़ते मामले को देखते हुए मुख्य सचिव ले रहे सभी कलेक्टर-एसपी की बैठक, हो सकता है नया गाइडलाइन जारी

रायपुर। छत्तीसगढ़ में बढ़ते कोरोना संक्रमण ने सरकार, अफसरों और आम जनता की नींद उड़ादी है. प्रदेश की स्थिति लगातार बिगड़ रही है. इसी बीच मंत्रालय में हाईलेवल की बैठक चल रही है. मुख्य सचिव अमिताभ जैन कोरोना को लेकर कलेक्टर-एसपी के साथ समीक्षा बैठक कर रहे हैं.


मुख्य सचिव अमिताभ जैन प्रदेश भर के सभी कलेक्टर और पुलिस अधीक्षकों की वीडियो कॉंफ्रेंसिंग के जरिए बैठक ले रहे हैं. इस बैठक में बढ़ते कोरोना के मद्देनजर कोई अहम फैसला लिया जा सकता है. क्योंकि छत्तीसगढ़ कोरोना संक्रमण के मामले में देश में दूसरे नंबर है. जिसके चलते कोरोना को लेकर नया गाइडलाइन भी जारी हो सकता है.
 

बड़ी खबर: रायपुर के इन थाना प्रभारियों को मिली नई पदस्थापना, एसएसपी ने जारी किया आदेश

बड़ी खबर: रायपुर के इन थाना प्रभारियों को मिली नई पदस्थापना, एसएसपी ने जारी किया आदेश

रायपुर। एसएसपी अजय यादव ने रायपुर के निरीक्षकों का पदस्थापना आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार, राजेंद्र कुमार दीवान को मंदिर हसौद से मुजगहन, कमला पुसाम को मुजगहन से रक्षित आरक्षी केंद्र, अश्वनी राठौर को आजाद चौक से मदिर हसौद और सत्यप्रकाश तिवारी को रक्षित आरक्षी केंद्र से आजाद चौक भेजा गया है। 

 

छत्तीसगढ़ के 49 बीयर बार आज से किए जाएंगे बंद

छत्तीसगढ़ के 49 बीयर बार आज से किए जाएंगे बंद

छत्तीसगढ़ के 49 बीयर बार बंद किए जाएंगे, इतना ही नहीं नये बीयर बार को लाइसेंस भी जारी नहीं किए जाएंगे, आबकारी आयुक्त निरंजन दास ने यह जानकारी दी है। बता दें कि आज एक अप्रैल से नया वित्त वर्ष शुरू हो रहा है। प्रदेश में 30% तक विदेशी शराब सस्ती होगी, कोई भी शराब दुकान बंद नहीं होगी, इस साल नई शराब दुकान भी नहीं खोली जाएंगी, आज प्रदेश की नई शराब नीति अधिकृत रूप से जारी की जाएगी।
छ्त्तीसगढ़ में आज एक अप्रैल से नई आबकारी नीति लागू हो जाएगी। प्रदेश की नई आबकारी नीति का अनुमोदन भूपेश बघेल कैबिनेट पिछले दिनों कर चुकी है। जानकारी के मुताबिक छत्तीसगढ़ में नये वित्तीय वर्ष में विदेशी शराब के दाम कम हो सकते हैं, इसके लिये सरकार शराब पर लगने वाली ड्यूटी को कम करने वाली है, लेकिन बड़ी बात ये कि इस साल शराब की कोई भी दुकान बंद नहीं की जा रही है, न ही कोई नई दुकान खोली जा रही है।
 

आज रायपुर के इस क्षेत्र को किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित

आज रायपुर के इस क्षेत्र को किया गया कंटेनमेंट जोन घोषित

रायपुर, कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी रायपुर द्वारा छत्तीसगढ़ शासन और कोविड-19 की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर जोन क्रमांक 03 के अंतर्गत श्याम नगर, तेलीबांधा (थाना-तेलीबांधा) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। कंटेनमेंट जोन की परिसीमाएं पूर्व में मुकेश सेन का मकान, पश्चिम में कबीर द्विवेदी का मकान, उत्तर में संजय गवई का मकान तथा दक्षिण में गुरूद्वारा के सामने वाली रोड तक निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि यहां 5 से अधिक नए कोरोना पॉजिटिव केस पाए गए है। कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार होगा, जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णत: बंद रहेंगें। प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित करना होगा।
आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे। कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी। जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।

 

क्या लग सकता है लॉक डाउन!, छत्तीसगढ़ में शनिवार-रविवार को पूर्ण लॉकडाउन की उठने लगी मांग

क्या लग सकता है लॉक डाउन!, छत्तीसगढ़ में शनिवार-रविवार को पूर्ण लॉकडाउन की उठने लगी मांग

रायपुर, छत्तीसगढ़ में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर से राजधानी रायपुर सहित कई जिलों में मरीजों की संख्या ना केवल फिर तेजी से बढऩे लगी है, वहीं प्रतिदिन लोगों की जानें भी जा रही है। कोरोना की दूसरी लहर से लोगों में भारी खौफ भी देखा जा रहा है, जिसके कारण अब प्रदेश में शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन की मांग भी उठने लगी है।
राजधानी रायपुर में जिस तरह से कोरोना संक्रमण के मामले पिछले दो सप्ताह में बढ़े है उससे चिंतित युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुबोध हरितवाल ने जिला कलेक्टर को पत्र लिखा है जिसमें उन्होंने रायपुर में शनिवार और रविवार को पूर्ण लॉकडाउन लगाने की मांग की है।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में बुधवार को 4563 नए कोरोना मरीज मिले है जो कि अब तक का सबसे बड़ा आंकड़ा है, इसके अलावा एक दिन में पिछले 24 घंटे में 28 मरीजों की मौत हुई है, जिससे प्रदेश में भय का माहौल बना हुआ है।
 

कोरोना की रोकथाम के लिए भूपेश बघेल ने जनता से की ये अपील

कोरोना की रोकथाम के लिए भूपेश बघेल ने जनता से की ये अपील

रायपुर, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रदेश में कोरोना वायरस (कोविड-19) के बढ़ते प्रसार को देखते हुए सभी पात्र लोगों से कोरोना का टीका लगाए जाने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि टीका के साथ-साथ सावधानी रखते हुए शासन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का पालन करना चाहिए। यह प्रदेश में कोरोना की रोकथाम करने की दिशा में काफी मददगार साबित होगा। श्री बघेल ने कहा कि प्रदेश में पर्याप्त संख्या में टीका उपलब्ध है। सभी जिलों में लोगों के टीकाकरण के लिए सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। मुख्यमंत्री श्री बघेल ने सभी सामाजिक प्रमुखों, समाज सेवी संस्थाओं, धार्मिक संस्थाओं, व्यापारिक संस्थाओं और समाज के प्रबुद्ध लोगों को आमजन को अधिक से अधिक संख्या में टीकाकरण के लिए प्रेरित करने की अपील की है। उल्लेखनीय है कि आज से 45 वर्ष से अधिक उम्र के सभी नागरिकों को भी टीके लगाए जा रहे हैं। अनेक लोगों को टीके का दूसरा डोज भी लगाया जा चुका है। साथ ही एक मार्च से 60 वर्ष से अधिक उम्र के नागरिकों एवं 45 वर्ष से 59 वर्ष तक के कोमोरबिडीटी वालों को भी टीके लगाए जा रहे हैं। 

क्या आप जानते है रायपुर जिले में कोरोना से अब तक कितनी मौत हुई और आज कितने एक्टिव केस है, पढ़े ये खबर

क्या आप जानते है रायपुर जिले में कोरोना से अब तक कितनी मौत हुई और आज कितने एक्टिव केस है, पढ़े ये खबर

रायपुर, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर जिले में कोरोना की दूसरी लहर ने रफ्तार पकड़ ली है, जिसके चलते कोरोना से प्रतिदिन मौतों का सिलसिला भी जारी है। बुधवार को 09 मौतें होने के बाद जिले में इस महामारी से कुल मौतों की संख्या बढ़कर 905 पहुंच गई है, वहीं वर्तमान में एक्टिव मरीजों की संख्या 6469 है।
स्वास्थ्य विभाग द्वारा बुधवार रात को जारी बुलेटिन के अनुसार रायपुर जिले में बीते दिन कोरोना के 1291 नये मामले सामने आये है, वहीं कोरोना पॉजीटिव मरीज 09 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि 30 मरीजों को स्वस्थ होने के बाद डिस्चार्ज भी किया गया है। इस तरह रायपुर जिले में अब तक कोरोना के 65 हजार 672 मामले सामने आये है, जिनमें से विभिन्न अस्पतालों में भर्ती 20 हजार 723 लोगों सहित आईसोलेशन के 37 हजार 575 कुल 58 हजार 298 मरीज स्वस्थ होकर डिस्चार्ज हो चुके है। इस महामारी में जिले में 905 मरीजों की मृत्यु भी हुई है। वहीं जिले में अभी भी 06 हजार 469 कोरोना के एक्टिव मरीज है।
 

न्यायालयों में बढ़ा कोरोना संक्रमण का खतरा, संघ ने प्रदेश कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इस बाबत सौंपा ज्ञापन

न्यायालयों में बढ़ा कोरोना संक्रमण का खतरा, संघ ने प्रदेश कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को इस बाबत सौंपा ज्ञापन

बिलासपुर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर तेजी से फैल रही है। इस स्थिति में न्यायालयीन कर्मचारी संघ ने प्रदेश के सभी अधीनस्थ न्यायालयों में कामकाज पूर्व की तरह स्थगित करने या फिर सख्त नियमों के साथ काम संचालित करने की मांग की है। ताकि न्यायाधीशों के साथ ही अधिकारी-कर्मचारी व अधिवक्ता कोरोना संक्रमण से सुरक्षित रह सकें।
इस स्थिति में न्यायालयीन कर्मचारियों को अपने व स्वजनों के स्वास्थ्य की चिंता सताने लगी है। यही वजह है कि संघ के प्रदेश अध्यक्ष युद्धेश्वर सिंह ठाकुर ने हाई कोर्ट के रजिस्ट्रार जनरल को ज्ञापन सौंपा है।
इसमें बताया गया है कि कोविड -19 की द्वितीय लहर राज्य में विकराल रूप लेकर आम जनता सहित न्यायालयीन अधिकारी-कर्मचारियों के साथ ही न्यायाधीश व अधिवक्ता को संक्रमित कर रहा है। इसके प्रभाव से कई न्यायालयीन कर्मचारी एवं अधिवक्ताओं की असामयिक मौत हो चुकी है। प्रदेश के जिला न्यायालयों में बड़ी संख्या में तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी संक्रमित हो रहे हैं। इसका प्रमुख कारण यह है कि जिला न्यायालयों में पूर्ण रूप से तीन फरवरी 2021 से कार्य प्रारंभ कर दिया गया है, जिससे सभी अधिवक्ताओं के साथ ही पक्षकारों की भीड़ पहुंच रही है। इसी तरह जेलों से अभिरक्षाधीन बंदियों को जिला न्यायालयों में पेश किए जा रहे हैं।
अभिरक्षाधीन बंदियों को जिला न्यायालयों में पेश करने से उनके स्वजन भी अदालत पहुंचते हैं। उन अभिरक्षाधीन बंदियों की सुरक्षा एवं देखभाल के लिए पुलिस बल भी तैनात रहते हैं। इसके चलते अदालत में कोर्ट में लगातार लोगों की आवाजाही चल रही है। इसके अलावा जिलों के विभिन्न् थानों से रिमांड व चालान लेकर भी पुलिसकर्मी कोर्ट पहुंचते हैं।
पक्षकारों की भीड़ बिना मास्क एवं शासन के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन कर अदालतों में पहुंच रही है, जिससे संक्रमण का खतरा बढ़ गया है। कोरोना की दूसरी लहर को ज्यादा घातक बताया जा रहा है। इससे न्यायालयीन अधिकारी-कर्मचारियों के साथ ही अधिवक्ताओं के स्वास्थ्य को लेकर खतरा बढ़ गया है। ऐसे में न्यायालयीन कामकाज को पूर्व की तरह स्थगित करने की मांग की गई है।

रोटेशन में लगाई जाए कोर्ट
न्यायालयीन कर्मचारी संघ ने न्यायिक अधिकारी-कर्मचारी, न्यायाधीशों के साथ ही वकीलों व उनके स्वजनों को लेकर चिंता जाहिर की है। संघ ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रदेश के सभी न्यायालयों में स्थिति नियंत्रित होते तक रोटेशन में कोर्ट लगाने व 50 फीसद कर्मचारियों की उपस्थिति में कामकाज संचालित करने की मांग की है।

रायपुर अधिवक्ता संघ ने भी सीजे को लिखा पत्र
रायपुर में कोरोना के तेजी से बढ़ते संक्रमण को देखते हुए जिला अधिवक्ता संघ ने भी आने वाले कुछ दिनों के लिए न्यायालयीन कार्य स्थगित करने की मांग की है। संघ के अध्यक्ष आशीष कुमार सोनी ने कहा है कि अदालती कार्रवाई स्थगित करने से प्रकरण में आने वाले अधिवक्ता, पक्षकार, साक्षी, पुलिस एवं अन्य व्यक्ति यायालय परिसर आने से मुक्त रहेंगे। साथ ही अनावश्यक भीड़ से बचा जा सकेगा। संघ ने सभी प्रकरणों में जनरल पेशी तिथि देने और सिर्फ अत्यावश्यक प्रकृति के मामलों की ही सुनवाई करने की व्यवस्था की मांग की है।
 

रायपुर: शराब दुकान के कर्मचारियों ने कर दी युवक की पिटाई, जाने क्या है वजह

रायपुर: शराब दुकान के कर्मचारियों ने कर दी युवक की पिटाई, जाने क्या है वजह

रायपुर, अधिक दाम में शराब बेचने का विरोध करने पर शराब दुकान के कर्मचारियों ने एक व्यक्ति की डण्डे से पिटाई कर चोट पहुंचाया। घटना की रिपोर्ट पुरानीबस्ती थाने में दर्ज की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार छीर्रापारा भाठागांव निवासी रवि विश्वकर्मा 32 वर्ष ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि 31 मार्च को रात 8.45 बजे प्रार्थी शराब खरीदने देशी शराब दुकान भाठागांव गया था। जहां शराब का तय दाम से अधिक मांगने पर पीडि़त ने विरोध किया। जिसके बाद शराब दुकान में मौजूद कर्मचारी विवेक दिब्या, आत्माराम टण्डन, चंद्रकुमार एवं अन्य ने मिलकर प्रार्थी के साथ गाली-गलौच कर जान से मारने की धमकी देकर हाथ-मुक्का एवं डण्डे से पिटाई किया। घटना की शिकायत पर पुलिस ने आरोपियेां के खिलाफ धारा 323, 506, 34 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।
 

महिला से ऑन लाईन 45 हजार की ठगी,गिफ्ट भेजने गुगल पर दिये नंबर पर किया था कॉल

महिला से ऑन लाईन 45 हजार की ठगी,गिफ्ट भेजने गुगल पर दिये नंबर पर किया था कॉल

रायपुर, गिफ्ट भेजने के लिये गुगल पर लोकल कोरियर सर्विस का नंबर सर्च संपर्क करने पर महिला से 45 हजार रुपये की ठगी कर लेने की रिपोर्ट राजेन्द्रनगर थाने में दर्ज की गई है।
मिली जानकारी के अनुसार 89 लाविस्टा कालोनी अमलीडीह निवासी श्रीमती मेघा नचरानी 45 वर्ष पति संजय नचरानी ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि 29 मार्च को शाम 7.30 बजे प्रार्थिया ने गिफ्ट भेजने के लिये गुगल पर लोकल कोरियर सर्विस का नंबर सर्च कर दिये नंबर पर कॉल कर गिफ्ट भेजने के लिये जानकारी मांगी। जिसके बाद पीडि़ता के मोबाईल पर धारक ने कॉल करके गिफ्ट भेजने के लिये 5 रुपये का रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा कहकर टेक्स मैसेज भेजा। जिसको भरने के बाद प्रार्थिया के सेन्ट्रल बैंक खाते से 5 बार में 44996 रुपये खाते से कट गया। घटना की शिकायत पर पुलिस ने अज्ञात मोबाईल फोन धारक के खिलाफ धारा 420 के तहत धोखाधड़ी का मामला दर्ज कर मामले को जांच में लिया है।
 

 बड़ी खबर रायपुर: चरस एवं हीरोईन तस्करी करते दो गिरफ्तार

बड़ी खबर रायपुर: चरस एवं हीरोईन तस्करी करते दो गिरफ्तार

रायपुर। नशे के खिलाफ  शुरू किए अभियान के बाद  पुलिस का नशे के खिलाफ 'ऑपेरशन क्लीन' चला रही है। इस अभियान के तहत जाद चौक सीएसपी के नेतृत्व में पुलिस टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान से सप्लाई होने वाली हेरोइन और कोकीन मिक्स चिट्टा और चरस बरामद की है।  कबीर नगर और आमानाका थाना इलाको में अलग अलग हुई दो कार्रवाई में 2 नशे के सौदागरो को गिरफ्तार भी किया है। 

मिली जानकारी के अनुसार देर रात आमानाका इलाके में हैप्पी ढाबा के पीछे वलवंत सिंह नाम के एक युवक की लगातार शिकायत मिल रही थी कि वो नशे का सामान बेचता है।  जिसकी तस्दीक के बाद एक पुलिस जवान को सादी वर्दी में ग्राहक बनाकर भेजकर नशे का सामान खरीदा और तभी आरोपी को पकडऩे के लिये सादी वर्दी में तैनात पुलिसकर्मियो ने बलविन्दर सिंह पन्नु 34 वर्ष पिता परसेन सिंह धरदबोचा और आमानाका थाना लेकर आये और देर रात एफएसएल वैज्ञानिक से जांच कराने पर 4 ग्राम हेरोईन और कोकीन मिक्स कर बनाया चिट्टा निकला। इसी तरह कबीरनगर में यदूवंशी चौक हीरापुर के पास बुधवार 31 मार्च को रात 9.45 बजे मुखबीर की सूचना पर पुलिस ने आई 10 कार क्रमांक सीजी 04 एमटी 4788 को रोककर तलाशी ली। जिसके बाद कार चालक रंजीत सिंह चीमा 30 वर्ष पिता बलविन्दर सिंह चीमा के पास से 53.060 ग्राम चरस बरामद किया है। दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ नार्कोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की है। 
कोरोना संक्रमण फैलने की वजह से CPL- T20 क्रिकेट प्रतियोगिता आगे बढ़ाई गई

कोरोना संक्रमण फैलने की वजह से CPL- T20 क्रिकेट प्रतियोगिता आगे बढ़ाई गई

रायपुर । प्रदेश कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल के अध्यक्ष प्रवीण जैन के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल कलेक्टर रायपुर से CPL- T20 आयोजन के संबंध में मुलाकात कर उक्त आयोजन को IPL की तर्ज पर 1 अप्रैल से शहीद वीर नारायण अन्तराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, रायपुर में कराए जाने के लिए ज्ञापन सौंप कर मांग रखी, ज्ञापन में कहा गया कि जिस तरह कोरोना संक्रमण के बीच जिन गाइडलाईन व दिशानिर्देशों का पालन कर IPL आयोजन समिति 9 अप्रैल से देश भर में IPL प्रतियोगिता आयोजित करेगी, उन्ही नियमों का पालन करते हुए हम प्रदेश में CPL- T20 क्रिकेट प्रतियोगिता का आयोजन कराना चाहते हैं, ज्ञापन में मांग की गई है कि राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 एवं कोविड 19 के नियमों के अंतर्गत हमें CPL- T20 क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए गाइडलाईन तय कर अनुमति दी जाये, किन्तु रायपुर कलेक्टर भारती दासन ने कहा कि अभी कोरोना संक्रमण की स्थिति हमारे नियंत्रण से बाहर है। हमनें सभी प्रकार के आयोजनों पर पूर्णतः प्रतिबंध लगा दिया है तथा रात्रिकालीन कर्फ्यू भी लागू कर दिया है इस लिए हमें स्थिति को नियंत्रण में आने तक इंतजार करना होगा, कलेक्टर ने हमारे प्रयास की सराहना करते हुए कहा कि भविष्य में इस आयोजन के लिए जिला प्रशासन से पूरा सहयोग प्रदान किया जाएगा, जिसके बाद कांग्रेस स्पोर्ट्स सेल के पदाधिकारियों की आवश्यक बैठक में निर्णय लिया गया कि अनिश्चित काल के लिए CPL- T20 की तिथियां आगे बढ़ाते हुए शासन की स्वीकृति के बाद प्रतियोगिता कराई जाएगी। बैठक में प्रमुख रूप से नेहा शल्मन, ख्वाजा अहमद, अमित दिवान, दिव्यानि सिया, मोहम्मद रिजवान, सुमित सिंह, राहुल पांडेय, राहुल ताम्रकार, मोनाल मित्तल, विपिन निषाद शामिल हुए। 

अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की थी पति की हत्या

अंधे कत्ल की गुत्थी सुलझी, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर की थी पति की हत्या

महासमुंद । खल्लारी थाना क्षेत्र के खम्हारमुड़ा के जंगल में हुए अंधे कत्ल की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। पत्रकारों को एएसपी मेघा टेम्भूलकर साहू ने बताया कि 27 मार्च को खल्लारी पुलिस को खम्हारमुड़ा के जंगल में एक लाश मिलने की सूचना मिल. बाद पुलिस मृतक की पहचान में जुट गई थी। पुलिस ने वायरल किए फोटो से मृतक की पहचान नारा मंदिर हसौद निवासी ईश्वरी साहू के रुप में हुई। पुलिस ने लाश की शिनाख्त के बाद जानकारी जुटानी शुरु की तो पता चला कि मृतक की पत्नी मोंगरा बाई का खरोरा निवासी बिसहत दीवान से अवैध संबंध था. पति-पत्नी के आपस में संबंध अच्छे नहीं थे। 21 मार्च को ईश्वरी व उनकी पत्नी का सामाजिक स्तर पर तलाक हो गया था। पुलिस ने आरोपी को उसके गांव से गिरफ्तार कर पूछताछ की तो उसने बताया कि ईश्वरी के दो बच्चे थे जिसे वह अपने पास रखना चाहता था पर बिसहत उन्हें अपने साथ रखना चाहता था। ईश्वरी की पत्नी व उसके प्रेमी ने प्लान बनाया और बाइक पर उसे लेकर खम्हारमुड़ा जंगल में ले गए, जहां बिसहत ने ईश्वरी को शराब पिलाई और जब वह बेहोश हो गया तो गला दबाकर हत्या कर दी। बाद उसने शराब की शीशी से गला रेतकर फरार हो गया, पुलिस दोनों आरोपी प्रेमी-प्रेमिका को गिरफ्तार कर मौके से एक बाइक, मोबाइल, रक्तरंजित कपड़ा, कांच का टुकड़ा बरामद कर धारा 302,120 बी के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई कर रही है।  

स्वास्थ विभाग में चतुर्थ वर्ग की पदोन्नति हुई रद्द

स्वास्थ विभाग में चतुर्थ वर्ग की पदोन्नति हुई रद्द

जगदलपुर । कलेक्टर ने बस्तर जिले के स्वास्थ्य विभाग द्वारा नवम्बर 2020 में जारी चतुर्थ वर्ग के पदोन्नति आदेश को निरस्त करते हुए नए सिरे से पदोन्नति करने के निर्देश दिए हैं। वहीं मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डाॅ आरके चतुर्वेदी के विरुद्ध विभागीय जांच सहित गंभीर अनुशासनात्मक कार्यवाही के लिए संचालक, स्वास्थ्य सेवाएं को अनुशंसा करते हुए उनके स्थापना लिपिक डीके देवांगन को निलंबित कर दिया है। कलेक्टर श्री बंसल द्वारा चतुर्थ वर्ग की पदोन्नति के मामले में अनियमितता की शिकायतों की जांच के लिए गठित समिति को प्रथम दृष्टया अनियमितता पाए जाने पर यह कार्यवाही की गई है। उल्लेखनीय है कि नवम्बर 2020 में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा बस्तर जिले के स्वास्थ्य विभाग के चतुर्थ वर्ग के कर्मचारियों का पदोन्नति आदेश जारी किया था। इस पदोन्नति आदेश में अनियमितता की शिकायत पाए जाने पर कलेक्टर श्री बंसल ने अपर कलेक्टर अरविंद एक्का की अध्यक्षता में संयुक्त जांच समिति गठित की थी। इस जांच समिति द्वारा पदोन्नति के मामले की सुक्ष्मता से जांच कर प्रतिवेदन कलेक्टर को सौंपा था। इस मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी सहित पदोन्नति समिति के अन्य सदस्य एवं स्थापना लिपिक को नोटिस जारी किया गया था। संयुक्त जांच समिति ने मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के जवाब को संतोषप्रद नहीं पाया वहीं पदोन्नति की प्रक्रिया को पूरी तरह दोषपूर्ण पाया गया। जांच समिति ने पाया कि कार्यालय द्वारा अपात्र कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया है। इस मामले में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी और स्थापना लिपिक को संदेह के दायरे में यह कार्यवाही की गई। कलेक्टर ने नवम्बर 2020 में जारी सभी आठ पदोन्नति आदेश को निरस्त करते हुए 15 अप्रैल के पूर्व शासन के सभी नियमों का पालन करते हुए पात्र कर्मचारियों की पदोन्नति के निर्देश दिए गए हैं।
 

कोरोना विस्फोट : मंत्रालय के एक-दो विभाग को छोड़कर सभी विभाग में अधिकारी-कर्मचारी कोरोना संक्रमित

कोरोना विस्फोट : मंत्रालय के एक-दो विभाग को छोड़कर सभी विभाग में अधिकारी-कर्मचारी कोरोना संक्रमित

रायपुर । कोरोना के कहर से अब प्रशासनिक भवन भी अछूते नहीं रहे। पिछले चार दिनों में मंत्रालय के 37 कर्मचारी कोरोना पॉज़िटिव मिले हैं, वहीं एक कर्मचारी की मौत हुई है। आशंका इस बात की है कि आज रिपोर्ट आने के बाद संक्रमितों की संख्या और बढ़ सकती है। जानकारी के अनुसार, इंद्रावती भवन में कोरोना संक्रमण के हिसाब से सबसे ज्यादा खराब हालत पशु चिकित्सा विभाग की है, जहां के नौ अधिकारी-कर्मचारी में से चार आईसीयू में भर्ती हैं। वहीं उच्च शिक्षा विभाग में अब तक 7 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। गिने-चुने विभाग के कर्मचारी ही इससे बचे हुए हैं। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के संयोजक ने कोरोना संक्रमण को देखते हुए रोस्टर में ड्यूटी लगाने की माँग की है। इस संबंध में मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा गया है। कमल वर्मा ने कहा कि एक-दो विभाग को छोड़कर सभी विभाग में अधिकारी-कर्मचारी कोरोना संक्रमित हैं। इसके पीछे बड़ी वजह बस संचालन में लापरवाही बताई जा रही है।
 

शासकीय उचित मूल्य दुकान  के लिए आवेदन 8 अप्रैल तक

शासकीय उचित मूल्य दुकान के लिए आवेदन 8 अप्रैल तक

कोरिया । अनुविभागीय अधिकारी बैकुण्ठपुर ने बताया कि ग्राम तलवापारा की निरस्त शासकीय उचित मूल्य दुकान का आबंटन किया जाना है। इस के लिए वृहदाकार आदिम जाति बहुउददेशीय सहकारी समितियाँ (लैम्पस), ग्राम पंचायत, स्थानीय निकाय, महिला स्व सहायता समूह, वन सुरक्षा समितियॉँ, अन्य सहकारी समितियाँ राज्य शासन द्वारा विनिर्दिष्ट उपक्रम से आवेदन आमंत्रित किया जाकर नियमानुसार आबंटन की कार्यवाही की जानी है। अतः उपरोक्त संबंधितों से दिनांक 8 अप्रैल को कार्यालयीन समय तक पंजीयन प्रमाण पत्र, पासबुक की छायाप्रति एवं अन्य सम्यक दस्तावेज सहित आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप में आमंत्रित किये जाते हैं। अन्य सहकारी समितियों को छत्तीसगढ़ सहकारी सोसाइटी अधिनियम 1960 (क्र.17 सन 1961) अथवा छत्तीसगढ़ स्वायत्त सहकारिता अधिनियम 1999 (क्र. 2 सन 2000) के अधीन पंजीकृत होना अनिवार्य है तथा अन्य सहकारी समितियों एवं महिला स्व सहायता समूहों को किया जाएगा, जो आवेदन प्राप्त होने की तारीख से कम से कम 3 माह पूर्व पंजीकृत एवं कार्यरत होना अनिवार्य है। निर्धारित तिथि पश्चात प्राप्त आवेदन पत्रों पर कोई विचार नहीं किया जाएगा ।
 

 अवैध प्लाटिंग करने वालों पर करें कड़ी कार्रवाई- कलेक्टर

अवैध प्लाटिंग करने वालों पर करें कड़ी कार्रवाई- कलेक्टर

अम्बिकापुर। कलेक्टर संजीव कुमार झा ने आज यहां कलेक्टोरेट सभा कक्ष में आयोजित समय सीमा की बैठक में विभागीय योजनाओं तथा जिले में संचालित निर्माण कार्यो की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने शहरी क्षेत्रों में अवैध प्लाटिंग को गंभीरता से लेते हुए एसडीएम एवं तहसीलदारों को निर्देशित किया कि अवैध प्लाटिंग बिल्कुल न होने दे।अवैध प्लाटिंग करने वाला कोई भी हो उस पर कड़ी कार्रवाई करें। उन्होंने कहा कि उन कॉलोनाइजरों को ही प्लाटिंग की अनुमति दें जो नियमानुसार कॉलोनी विकसित करने का कार्य करते हैं।

कलेक्टर ने कहा कि अवैध प्लाटिंग एवं अतिक्रमण करने वालो पर अभियान चलाकर कार्रवाई करें। नगर निगम अंतर्गत क्षेत्र में ज्यादा ध्यान केंद्रित करें। उन्होंने गोधन न्याय योजना की समीक्षा करते हुए कहा कि गोठान में निर्मित वर्मी कम्पोस्ट खाद की बिक्री बड़े किसानों को करने के लिए कृषि एवं उद्यान विभाग वरिष्ठ कृषि विस्तार अधिकारी के माध्यम से सूची तैयार करें। गोठान ग्राम के किसानों को प्राथमिकता दें।उन्होनें गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों को गोबर बिक्री की राशि बैंक खाते में जमा नहीं होने के संबंध में उदयपुर एवं लखनपुर के जनपद सीईओ को गोधन एप्प में बैंक का सही आईएफएससी कोड प्रविष्ट करने के निर्देश दिए |बैठक में जिला पंचायत के सीईओ विनय कुमार लंगेह, डीएफओ पंकज कमल, अपर कलेक्टर द्धय एएल ध्रुव, सन्तन देवी जांगडे़, एसडीएम, तहसीलदार सहित विभिन्न विभागों के जिला अधिकारी उपस्थित थे।
 
छत्तीसगढ़ को कोरोना से बचाना है तो प्रधानमंत्री और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री की सलाह को मानें राज्य सरकार-कौशिक

छत्तीसगढ़ को कोरोना से बचाना है तो प्रधानमंत्री और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री की सलाह को मानें राज्य सरकार-कौशिक

रायपुर। छत्तीसगढ़ की जनता को कोरोना से बचाना है तो राज्य सरकार को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री डा. हर्षवर्धन द्वारा दी गई सलाह को मानने के साथ कोरोना को लेकर जारी गाईड लाईन का पालन कराना चाहिए। यह बात प्रदेश भाजपा विधायक दल के नेता धरमलाल कौशिक ने अपने जारी बयान में कहीं है। 

नेताप्रतिपक्ष कौशिक वैक्सीलेशन को लेकर केन्द्रीय गाईड लाईन का पालन करने की आवश्यकता है। पूरे देश में जिस प्रकार से प्रमोट किया जा रहा है और स्वयं प्रदेश के मुख्यमंत्री लगाकर इस बात की जनता सेे आव्हान कर रहे है कि जो पात्रता रखते है वे लोग जल्दी से जल्दी वैक्सीन लगवाए और कोरोना से सुरक्षित रहें। 

कौशिक ने कहा कि लेकिन छग में वैक्सीन को लेकर जिस प्रकार से राजनीति प्रारंभ हुई और बाद में कोरोना के मामले में छग पूरे देश में दूसरे नंबर पर है। लगातार यहां पर मृत्यु हो रही है। मप्र जैसे राज्य को कोरोना के मामले में पछाड़ चुकी है। इसके बाद भी प्रदेश सरकार और यहां के मंत्री यदि प्रधानमंत्री और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री को सलाह दें तो इससे देश का भला होने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ का भला इसी में है कि प्रधानमंत्री और केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री की सलाह को मानें और कोरोना को लेकर जारी गाईड लाईन का पालन कराये तो निश्चित छग के लोगों का भला होगा और लोग सुरक्षित रहेंगे। जिस प्रकार से बयानबाजी होती है राजनीति से प्रेरित इससे ऊपर उठकर कोरोना के मामले में आना चाहिए। इससे प्रदेश के लोगों का हित होगा। 
 कोरोना के बढ़ते ही मदिरा प्रेमियों के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

कोरोना के बढ़ते ही मदिरा प्रेमियों के लिए सरकार ने जारी की नई गाइडलाइन

रायपुर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए राज्य सरकार ने शराब दुकानों के लिए नई गाइड लाइन जारी की है। दुकानों में केवल उन्हीं ग्राहकों को शराब मिलेगी जो मास्क लगाए होंगे और कोरोना के लिए राज्य सरकार की तरफ से जारी सभी नियमों का पालन करेंगे।

शराब दुकानों में अब बैरिकेटिंग की जायेगी, जहां सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर शराब खरीदने के लिए कतार में लगना होगा। शराब दुकानों में अब गार्ड की तैनाती की जायेगी।

शराब दुकानों में सैनिटाइज की व्यवस्था करना होगी। वहीं ग्राहकों के साथ-साथ दुकानों को भी लगातार सैनिटाइज किया जायेगा।
 छत्तीसगढ़ के एक और जिले में लागु हुआ नाइट कर्फ्यू, सिर्फ इन्हे किया गया प्रतिबंध से मुक्त

छत्तीसगढ़ के एक और जिले में लागु हुआ नाइट कर्फ्यू, सिर्फ इन्हे किया गया प्रतिबंध से मुक्त

कोरिया। वर्तमान में कोरोना वायरस पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के फलस्वरूप जिला प्रशासन के द्वारा प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों एवं शर्तों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने हेतु धारा 144 प्रभावशील की गई है।

इसी परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर एसएन राठौर द्वारा कोरिया जिला में आवश्यक आदेश जारी किया गया है। जिसके अनुसार जिले में अत्यावश्यक कार्य से ही लोग घर से बाहर निकलेंगे, अनावश्यक रूप से घूमना प्रतिबंधित रहेगा। जो भी व्यक्ति इसका उल्लघंन करेगा उसके विरूद्ध महामारी नियंत्रण अधिनियम में निहित प्रावधानों के तहत कठोर कार्यवाही की जायेगी।

होम आइसोलेशन का सख्ती से करना होगा पालन-
कलेक्टर श्री राठौर ने आदेश में कहा है कि होम आइसोलेशन का कठोरता से पालन कराया जाये। जो भी व्यक्ति होम आइसोलेशन में है, यदि उसके द्वारा होम आइसोलेशन हेतु निर्धारित नियमों एवं मापदण्डों का उल्लंघन किया जाता है तो उसे होम आइसोलेशन से हटाकर जिला चिकित्सालय के कोविड केयर सेन्टर में भर्ती कराया जायेगा। मास्क पहनना अनिवार्य होगा। जो व्यक्ति बिना मास्क के घूमते पाया जायेगा उसके विरूद्ध शासन द्वारा निर्धारित जुर्माना की राशि (रू. 500) से दंडित किया जायेगा।

रात्रि 09 बजे से सुबह 06 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू-
रात्रि 09.00 बजे से सुबह 06.00 बजे तक रात्रि कालीन कर्फ्यू लगाया जाता है। रात्रि 8.00 बजे के बाद किसी भी व्यक्ति को दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। रात्रि 8.00 बजे के बाद दुकान खुला पाये जाने पर दुकानदार के विरूद्द वैधानिक कार्यवाही की जावेगी। रेस्टोरेंट, खाने का होटल, टिफीन सेवा संबंधी होटल रात्रि 09 बजे तक ही खुले रहेंगे। इसके पश्चात् खुला पाये जाने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।

आपात कालीन सेवाएं रहेंगी चालू-
आपात कालीन सेवाएं, मेडिकल स्टोर्स, पेट्रोल पंप, सभी शासकीय, अर्द्धशासकीय एवं शासन के कार्यालय एवं उपकम, माल वाहक वाहनों का भ्रमण, ट्रान्सपोर्ट नगर, रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड आदि कोविड प्रोटोकाल का पालन करने की शर्त पर उपरोक्त प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे।
 
 रेल यात्रीयों के लिए खुशखबरी: 10 अप्रैल से 12 पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों की सुविधा

रेल यात्रीयों के लिए खुशखबरी: 10 अप्रैल से 12 पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों की सुविधा

रायपुर। रेल यात्रियो की सुविधा एवं मांग को ध्यान मे रखते हुये दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे से 12 पैसेंजर स्पेशल ट्रेनों की सुविधा 10 अप्रैल, 2021 से शुरू की जा रही है। सभी गाडिय़ो का परिचालन विभिन्न तिथियो में किया जाएगा। 

रेल मंडल के अधिकारिक सूत्रों से आज मिली जानकारी के अनुसार 08740 बिलासपुर-शहडोल मेमू पैसेंजर स्पेशल 10 अप्रैल से, 08749 शहडोल-बिलासपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल 10 अप्रैल से, 08758 अंबिकापुर-अनूपपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल 10 अप्रैल से, 08739 शहडोल-बिलासपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल 10 अप्रैल से, 08736/ 08735 बिलासपुर-रायगढ़- बिलासपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल 11 एवं 12 अप्रैल से, 08738/ 08737 बिलासपुर-रायगढ़-बिलासपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल 12 अप्रैल, 2021 से, 08861/08862 गोंदिया-झारसुगुड़ा-गोंदिया मेमू पैसेंजर स्पेशल 10 एवं 11 अप्रैल, 2021 से, 08264 / 08263 बिलासपुर-टिटलागढ़-बिलासपुर मेमू पैसेंजर स्पेशल 10 एवं 11 अप्रैल से आगामी आदेशानुसार तक चलेगी। इन सभी गाडिय़ो में कोविड -19 के सभी नियमो का पालन करना बहुत जरूरी है। 
 बिलासपुर: नगरीय क्षेत्रों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन का निर्धारित किया गया समय

बिलासपुर: नगरीय क्षेत्रों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन का निर्धारित किया गया समय

बिलासपुर। वर्तमान में कोरोना पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने फलस्वरूप जिला प्रशासन के द्वारा प्रत्येक स्तर पर पूर्व में अधिरोपित प्रतिबंधों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के लिए धारा 144 प्रभावशील की गयी है।

जिले में प्रभावशील धारा 144 के परिप्रेक्ष्य में कलेक्टर डाॅ. सारांश मित्तर द्वारा समस्त नगरीय निकायों एवं नगर निगम बिलासपुर के सीमा क्षेत्र भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों के संचालन का समय निर्धारित किया गया है। जिसके अनुसार सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानें प्रातः 6 बजे से रात्रि 9 बजे तक, रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा प्रातः 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक खुलेंगी। इसी प्रकार रेस्टोरेंट, होटल, ढाबा से केवल टेक-अवे एवं होम डिलवरी रात्रि 11.30 बजे तक होगी।

पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स उपरोक्त नियत्रंक से मुक्त रहेंगे। इसके अतिरिक्त वस्तुओं एवं सेवाओं के आवागमन भी उक्त प्रतिबंध से मुक्त होंगे। सभी दुकानों के सामने दुकानदारों को स्वयं फलैक्स छपवाकर दुकानों के खुलने एवं बंद करने की समय सीमा को प्रदर्शित करना होगा। सभी व्यापारियों, कर्मचारियों, ग्राहकों को मास्क पहनना अनिवार्य होगा। समस्त व्यापारिक गतिविधियों में सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा। सभी व्यासायिकों को अपने दुकान, संस्थान में विक्र्रय के लिए मास्क रखना अनिवार्य होगा, बिना मास्क पहने खरीददारी करने के लिए आये ग्राहकों को सर्वप्रथम मास्क विक्रय का वितरण किया जाए एवं तत्पश्चात अन्य वस्तुओं, सेवाओं का विक्रय किया जाए। प्रत्येक दुकान, संस्थान में स्वयं तथा आगंतुको के उपयोग के लिए सेनेटाईजर रखना अनिवार्य होगा, अगर किसी बाजार या अन्य किसी क्षेत्र में कंटेनेमेंट जोन घोषित हो जाता है तो उस क्षेत्र के समस्त व्यवसाय बंद हो जाएंगे एवं उस क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन के समस्त नियमों का पालन करना होगा। यदि किसी व्यवसायी के द्वारी उपरोक्त शर्ताें में से किसी एक या एक से अधिक शर्ताें का उल्लंघन किया जाता है तो उसकी दुकान संस्थान को तत्काल प्रभाव से 15 दिवस के लिए सील कर दिया जाएगा। आदेशों का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठान भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा सहपठित आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 की धारा 3 के तहत दण्डनीय होंगे।
 
 छत्तीसगढ़: लाखों रूपये के हिरे के साथ पुलिस के हत्थे चढ़े तस्कर

छत्तीसगढ़: लाखों रूपये के हिरे के साथ पुलिस के हत्थे चढ़े तस्कर

रायपुर। छत्तीसगढ़ के पुलिस महानिदेशक के दिशा निर्देश और पुलिस महानिरीक्षक रायपुर रेंज के मार्गदर्शन में गरियाबंद क्षेत्र में अपराधों की रोकथाम और अपराधों पर नियंत्रण करने निष्पक्ष कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं, जिससे जिला पुलिस बल द्वारा शराब, गांजा, हीरा और वन्य प्राणी के खाल के तस्करों को पकड़ने एवं इस तरह के गंभीर अपराधों की रोकथाम के लिए सतत मुखबीर लगाकर अधिक से अधिक कार्रवाई कर रही है। पुलिस बल को इस क्षेत्र में काफी सफलताएं भी प्राप्त हो रही है। 


इसी क्रम में 30 मार्च को थाना प्रभारी छुरा निरीक्षक संतोष भुआर्य को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुआ कि दो व्यक्ति टाटा इण्डिका विस्टा कार क्रमांक एमपी 08 टी 9214 से अवैध रूप से हीरा खनिज पत्थर लेकर गरियाबंद से छुरा की ओर आ रही है, जिसकी सूचना थाना प्रभारी द्वारा तत्काल अपने वरिष्ठ अधिकारियों को दी गई। 

सूचना पर गरियाबंद पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर निरीक्षक संतोष भुआर्य के नेतृत्व में एक संयुक्त टीम का गठन कर सूचना की तस्दीकी और आरोपी की घेराबंदी करने शासकीय महाविद्यालय मेन रोड छुरा के पास पहुंचकर नाकाबंदी किया जो कुछ देर में वाहन के आने पर रोक कर पूछताछ करने पर वाहन चालक ने अपना नाम जितेन्द्र शर्मा पिता महेश शर्मा उम्र 37 वर्ष निवासी शिवानंद नगर खमतराई रायपुर तथा बगल शीट में बैठे व्यक्ति ने अपना नाम सैय्यद जिशान पिता मुनाजिर हुसैन उम्र 31 वर्ष साकिन शिवानंद नगर खमतराई रायपुर होना बताया, आरोपियों की जामा तलाशी एवं उनके वाहन टाटा इण्डिका विस्टा कार की तलाशी ली गई। जामा तलाशी दौरान जितेन्द्र शर्मा के कब्जे से 07 नग और सैय्यद जिशान के कब्जे से 05 नग हीरा पत्थर कुल 12 नग, किमती 2 लाख 50 हजार रूपये, 02 नग एण्ड्रायड मोबाईल व नगदी रकम 300 रूपयें और घटना में प्रयुक्त वाहन इण्डिका विस्टा कार क्रमांक एमपी 08 टी 9214 जप्त कर आरोपियों को हिरासत में लिया गया। 

इसके बाद थाना प[राभरी अपनी टीम के साथ थाना छुरा आये और आरोपियों के विरुद्ध अपराध धारा 379 भादवि 4(21) माईनिंग एक्ट पंजीबद्ध कर विवेचना कर रही है। आरोपी जितेन्द्र शर्मा पिता महेश शर्मा उम्र 37 वर्ष निवासी शिवानंद नगर खमतराई रायपुर और सैय्यद जिशान पिता मुनाजिर हुसैन साकिन शिवानंद नगर खमतराई रायपुर को वैधानिक कार्यवाही कर न्यायिक रिमांड पर गरियाबंद जेल भेजा जा रहा है।