जगदलपुर । पुलिस ने कल अलग-अलग स्थानों से 3 इनामी नक्सली सहित 9 नक्सलियों को गिरफ्तार किया। बीजापुर पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि बासागुड़ा थाना के तहत तिम्मापुर नाले के पास घेराबंदी कर एक-एक लाख के 3 इनामी नक्सली को गिरफ्तार किया। जिनमें एक दण्डकारणीय नक्सली संगठन का अध्यक्ष भी शामिल है। इधर नारायणपुर जिला जिले के धनोरा थाना के अंतर्गत टेकनार में दबिश देकर 6 नक्सलियों को गिरफ्तार किया गया।
रायपुर। होली त्योहार पर उपचार की विशेष व्यवस्था के अंतर्गत डॉ. भीमराव अम्बेडकर अस्पताल में आपात चिकित्सा (इमर्जेंसी) विभाग 24 घंटे चालू रहेगी। सोमवार 29 मार्च को होली त्योहार के उपलक्ष्य में शासकीय अवकाश होने के कारण बाह्य रोगी विभाग (ओपीडी) का संचालन नहीं होगा लेकिन आपात चिकित्सा विभाग 24 घंटे चालू रहेगा। हालांकि अन्य दिनों में भी यह विभाग 24 घंटे संचालित होता है लेकिन होली त्योहार को देखते हुए किसी भी प्रकार के मेडिकल इमरजेंसी होने पर या आपात स्थिति में दुर्घटना के शिकार लोगों को इलाज के लिये परेशान न होना पड़े इसके लिये इमरजेंसी विभाग में उपचार के लिये पर्याप्त प्रबंध किये गए हैं।
अस्पताल प्रबंधन ने समस्त विभागाध्यक्ष को इस आशय का पत्र जारी कर दिया गया है। इमरजेंसी वार्ड में जीवन रक्षक दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए निर्देश दिये गए हैं। कैजुअल्टी मेडिकल ऑफिसर की ड्यूटी शिफ्ट के अनुसार लगाई गई है। सभी सीनियर डॉक्टरों को एलर्ट रहने कहा गया है। किसी भी प्रकार की इमरजेंसी होने पर मेडिको सोशल वर्कर हेल्प डेस्क 0771-2890199 तथा आपात चिकित्सा अधिकारी कक्ष के दूरभाष नंबर पर 0771-2890113 पर सम्पर्क किया जा सकता है।
रायपुर। आख़िरकार केंद्र सरकार ने सेंट्रल पूल के लिए छत्तीसगढ़ का चावल पुराने बारदानों में लेने की अनुमित दे दी है। बताया गया है कि केंद्र सरकार ने राज्य शासन को जारी पत्र में यह सूचना दी है। इसके साथ ही अब केंद्र और राज्य के बीच यहां के चावल को लेने का विवाद पूरी तरह समाप्त हो गया है।
43 लाख गठान बारदाने में चावल
बताया गया है कि केंद्र ने राज्य को 43 लाख गठान पुराने बारदानों में चावल देने की अनुमति प्रदान की है। इतनी संख्या में पुरानेे बारदानें सरकार के पास उपलब्ध हैं। केंद्र की अनुमति के बाद राज्य का चावल एफसीआई में जमा कराने की राह आसान हो गई है। खाद्य विभाग के विशेष सचिव मनोज कुमार सोनी का कहना है कि अब जल्द ही एफसीआई को पुराने बारदाने में चावल जमा कराने का काम शुरू होगा।
केंद्र सरकार ने सेंट्रल पूल के लिए छत्तीसगढ़ से 24 लाख मीट्रिक टन चावल लेने की मंजूरी दी थी, लेकिन राज्य के पास नए बारदानों की कमी होने के कारण एफसीआई को चावल जमा करने में दिक्कतें आ रही थीं। राज्य ने केंद्र से आग्रह किया था कि वह पुराने बारदानों में चावल जमा कराने की अनुमति प्रदान करे। कई बार आग्रह करने व पत्र लिखने के बाद भी इसकी मंजूरी नहीं मिली थी। दूसरी ओर एफसीआई ने भी केंद्र सरकार को पत्र लिखकर पुराने बारदानों में चावल लेने पर सहमति जताई थी।
रायपुर, रायपुर कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी द्वारा आदेश क्रमांक 214 दिनांक 243 2021 द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के अधीन आदेश जारी किए गए हैं उक्त आदेश के कंडिका 10- “अन्य राज्यों से हवाई यात्रा रेल अथवा सड़क मार्ग से जिले में प्रवेश करने वाले सभी व्यक्तियों को 7 दिवस होम क्वॉरेंटाइन में रहना अनिवार्य होगा” के संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि अन्य राज्यों से जिला रायपुर में विभिन्न प्रयोजनों हेतु 72 घंटे के लिए आने वाले व्यक्तियों को सात दिवस होम क्वॉरेंटाइन की बाध्यता नहीं होगी किंतु अनावश्यक भ्रमण एवं मिलना जुलना सख्त वर्जित रहेगा|
देखे आदेश
रायपुर। कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी रायपुर ने छत्तीसगढ़ शासन और कोविड-19 की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला रायपुर में नगर पालिक निगम रायपुर जोन क्रमांक 10 के अंतर्गत बी रोड, कृष्णापुरी, देवपुरी (थाना-टिकरापारा) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। पूर्व में कौशिक शर्मा का मकान, पश्चिम में शंकुतला मेसी का मकान, उत्तर में खाली प्लाट तथा दक्षिण में रिंकी साहू का मकान तक कंटेनमेंट जोन की परिसीमाएं निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि यहां 5 से अधिक नए कोरोना पाॅजिटिव केस पाए गए है।
कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार होगा, जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगें।
प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी।
कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित करना होगा।
आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे।
कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
रायपुर, कलेक्टर एंव जिला दण्डाधिकारी रायपुर ने छत्तीसगढ़ शासन और कोविड-19 की रोकथाम एवं नियंत्रण संबंधी दिशा निर्देशों के अनुरूप जिला रायपुर में जनपद पंचायत धरसीवां के अंतर्गत ग्राम-धनेली (थाना-धरसीवां) को कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। पूर्व में अशोक तिवारी का पक्का मकान, पश्चिम में रायपुर,बिलासपुर राजमार्ग, उत्तर में ग्राम पंचायत भवन धनेली तथा दक्षिण में विधानसभा जाने के लिए पक्का सड़क मार्ग तक कंटेनमेंट जोन की परिसीमाएं निर्धारित की गई है। उल्लेखनीय है कि यहां 28 नए कोरोना पाॅजिटिव केस पाए गए है।
कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश अथवा निकास हेतु केवल एक द्वार होगा, जिसमें तैनात पुलिस अधिकारी द्वारा फिजिकल डिस्टेंसिग सुनिश्चित करते हुए मेडिकल इमरजेंसी और आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति हेतु आवागमन करने वाले सभी व्यक्तियों का विवरण एक रजिस्टर में दर्ज करेंगे। कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी दुकानें, ऑफिस एवं अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठान आगामी आदेश पर्यन्त पूर्णतः बंद रहेंगें।
प्रभारी अधिकारी द्वारा कन्टेनमेंट जोन में होम डिलीवरी के माध्यम से आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति उचित दरों पर सुनिश्चित की जाएगी। आवश्यक वस्तुओं की होम डिलीवरी हेतु विधिवत परिवहन अनुमति इंसीडेंट कमांडर द्वारा दी जाएगी।
कन्टेनमेंट जोन अंतर्गत सभी प्रकार के वाहनों के आवागमन पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। मेडिकल इमरजेंसी को छोड़कर अन्य किन्हीं भी कारण से कन्टेनमेंट जोन या मकान के बाहर निकलना प्रतिबंधित रहेगा। केवल मेडिकल इमरजेंसी की दशा में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रायपुर के द्वारा पास जारी कर इंसीडेंट कमांडर को सूचित करना होगा।
आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति में संलग्न व्यक्ति फिजिकल डिस्टेंसिग तथा सेनिटाईजेशन सुनिश्चित करते हुये कन्टेनमेंट जोन में प्रवेश कर सकेंगें। अन्य किसी भी व्यक्ति को कन्टेनमेंट जोन से बाहर निकलना अथवा अन्दर आना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। कन्टेनमेंट जोन में उपरोक्तानुसार लॉकडाउन का कड़ाई से पालन कराने हेतु संबंधित थाना प्रभारी उत्तरदायी होगे।
कन्टेनमेंट जोन में शासन की गाईडलाईन अनुसार व्यवस्था बनाये रखने हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, रायपुर के द्वारा आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित की जावेगी।जिला चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा संबंधित क्षेत्र में शासन के निर्देशानुसार कान्टेक्ट ट्रेसिंग, स्वास्थ्य निगरानी तथा सैम्पल की जांच इत्यादि आवश्यक व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के राजनीतिक सलाहकार को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। कांग्रेस ने राजेश तिवारी को प्रियंका गांधी के साथ सलंग्न सचिव नियुक्त किया है। राजेश तिवारी प्रियंका गांधी के साथ उत्तर प्रदेश में पार्टी का काम संभालेंगे।

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रायपुर। कोरोना वायरस की दूसरी लहर हर दिन नया रिकाॅर्ड बना रही है। राजधानी सहित आसपास के गांव-कस्बों में कोरोना संक्रमितों की संख्या में लगातार इजाफा हो रही है। संक्रमण इतना खतरनाक हो गया है कि रोजाना इसका ग्राफ बढ़ता जा रहा है। रायपुर शहर में आज कुल 8 नए कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। धनेली को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। गुढ़ियारी में 7 नए कंटेनमेंट जोन घोषित किए गए हैं। नया तालाब, गांधीनगर, बड़ा अशोकनगर, छोटा अशोक नगर, दीक्षा नगर, सुखराम नगर, मुर्रा भट्टी में नए कंटेनमेंट जोन बनाए गए हैं।
रायपुर। छत्तीसगढ़ मनरेगा (महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गांरटी अधिनियम) के क्रियान्वयन में लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। वर्ष 2006-07 में मनरेगा के अस्तित्व में आने के बाद से प्रदेश ने चालू वित्तीय वर्ष 2020-21 में सर्वाधिक मानव दिवस रोजगार सृजन के साथ ही इस साल सबसे अधिक परिवारों को 100 दिनों का रोजगार देने का नया रिकॉर्ड बनाया है। इस वर्ष अब तक पांच लाख 54 हजार 322 परिवारों को 100 दिनों का काम उपलब्ध कराया गया है। इस मामले में छत्तीसगढ़ पूरे देश में पांचवें स्थान पर है। केवल राजस्थान, उत्तरप्रदेश, आंध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल ही इसमें प्रदेश से आगे है। इन राज्यों में मनरेगा जॉबकॉर्डधारी परिवारों की संख्या तथा भारत सरकार द्वारा निर्धारित रोजगार सृजन का लक्ष्य छत्तीसगढ़ से काफी ज्यादा है। प्रदेश में इस वर्ष अब तक 17 करोड़ 66 लाख से अधिक मानव दिवस रोजगार का सृजन किया जा चुका है, जो मनरेगा लागू होने के बाद से सर्वाधिक है।
दुर्ग । जिला कलेक्टर डाॅ. सर्वेश्वर नरेन्द्र भूरे के मार्गदर्शन में आज आयुक्त हरेश मंडावी ने शहर में स्थापित पांच जिमों में पहुॅचें । जिम के अंदर एक्सरसाइज करने वाले 8 से 10 लोग बिना मास्क झुण्ड बनाकर गपशप करते पाये गये । तीन जिम के संचालाकों पर कोरोना गाइडलाईन का उलंघन पाये जाने के कारण 2000 से 5000 रु0 जुर्माना लगाया गया । उन्होनें जिम संचालकों और ट्रेनरों को कड़ी चेतावनी देते हुये कहा गाइड लाईन का उल्लंघन करते पाये जाने पर जिम सील कर दी जाएगी । कार्यपालन अभियंता मोहनपुरी गोस्वामी, उपअभियंता शिव शर्मा, स्वास्थ्य निरीक्षक जसीवर सिंह भुवाल, मेनसिंग मंडावी, राजेन्द्र सराटे, ईश्वर वर्मा, भुवनलाल साहू, शशिकांत यादव, के अलावा सुरेश भारती, लवकुश शर्मा, शौयब खान, और पूरा टीम मौजूद था ।
4 घंटा घूमकर आयुक्त ने की शहर में माॅनिटरिंग-
कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए किये जा रहे कार्य और आम जनता को गाईड लाईन का पालन कराने निगम आयुक्त हरेश मंडावी आज प्रातः 8.00 बजे से पूरे 4 घंटा घूमे । इस दौरान उन्होनें गुरुद्वारा रोड में निरंकारी भवन के शांति फिटनेस जिम, बोरसी रोड में बाडी जिम, धमधा नाका के पास ऑक्सीजेन जिम, पारख पैलेस पाॅवर जिम का निरीक्षण किये । धमधा रोड स्थित पाॅवर जिम, निरंकारी भवन के पास शांति फिटनेस, और बोरसी ऑक्सीजेन जिम में एक्सारसाइज करने के बाद एकत्र लोगों के लिए संचालाकों पर कार्यवाही कर 2000 से 5000 रु0 जुर्माना लगाये । शेष जिम संचालकों को कड़ी हिदायत दी गई । दोबारा कोरोना गाईडलाईन का पालन करते नहीं पाये जाने पर जिम को सील कर दिया जाएगा ।
ऋषभ ग्रीन सीटी के ई-ब्लाक को बनाया गया कन्टेनमेंट जोन-
भ्रमण के दौरान आयुक्त मंडावी पुलगांव वार्ड में स्थित ऋषभ ग्रीन सीटी क्षेत्र का निरीक्षण किया गया। ऋषभ ग्रीन सीटी के ई-ब्लाक में एक कोरोना पाॅजिटीव मिलने के बाद आस-पास के ब्लाक ए और बी का सर्वे करने के निर्देश दिये गये । आयुक्त के निर्देशानुसार ऋषभ ग्रीन सीटी के ई-ब्लाक को कन्टेनमेंट जोन घोषित किया गया। उन्होनें विभागीय अधिकारियों को यहाॅ कोरोना जांच करने निर्देश दिये । भ्रमण के दौरान पोटिया चौक में दुकानदारों द्वारा मास्क नहीं लगाने पर 100 से 200 रुपये जुर्माना किया गया।
कोरबा । 5 लाख रुपए तक के सालाना मुफ्त ईलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने की तिथि एक महीना बढ़ा दी गई है। अब यह कार्ड 30 अप्रैल 2021 तक बनेंगे। राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण की ओरसे पहले हितग्राहियों के आयुष्मान कार्ड बनाने की तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई थी। आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जनआरोग्य योजना के तहत यह कार्ड नजदीकी च्वाइस सेंटर या कॉमन सर्विस सेंटर में नि:शुल्क बनाया जा रहा है। कार्ड बनाने के लिए हितग्राहियों को राशनकार्ड के साथ अपना आधार कार्ड लेकर च्वाइस सेंटर जाना होगा। परिवार की पात्रता के आधार पर क्रियाशील अंत्योदय कार्ड, प्राथमिकता राशन कार्डधारी परिवार और सामाजिक-आर्थिक संगणना 2011 से चयनित परिवारों को 5 लाख रुपए तक ईलाज के लिए सालाना सुविधा इन कार्डों से मिलेगी।
इसी प्रकार शेष राशनकार्ड धारी परिवारों को सालाना 50 हजार रुपए तक का नि:शुल्क ईलाज पंजीकृत शासकीय और निजी चिकित्सालयों में आयुष्मान कार्ड के द्वारा मिलेगा। जिले में मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. बी. बी. बोडे ने जिले वासियों से नजदीकी च्वाइस सेंटर जाकर 30 अप्रैल के पहले आयुष्मान कार्ड बनवाने की अपील की है ताकि आवश्यकता पडऩे पर पूरे साल उनका नि:शुल्क ईलाज हो सके।
महासमुंद। पिथौरा व्यवहार न्यायालय में कोरोना बम फूटा है. पिथौरा कोर्ट में कार्यरत 5 न्यायालयीन कर्मियों की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. न्यायालय में हड़कंप मच गया है. कोर्ट को 31 तारीख तक बंद करने का आदेश जारी किया गया है. स्वास्थ्य अमला कोरोना रिपोर्ट आने के बाद ट्रेसिंग के काम में लग गया है. दरअसल, महासमुंद जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने एक आदेश जारी किया है. उन्होंने लिखा कि पिथौरा व्यवहार न्यायालय में कुछ कर्मचारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. इसके मद्देनजर सामान्य कामकाज को दिनांक 23 मार्च से 25 मार्च तक बंद कर दिया था. अब इसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया है.
पक्षकार और वकीलों का प्रवेश न्यायालय में निषेध
उक्त अवधि में किसी भी पक्षकार और वकीलों का प्रवेश न्यायालय में निषेध रहेगा. केवल जरूरी काम किए जाएंगे. स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना रिपोर्ट 2 बाबू, 1 टायपिस्ट, 1 चपरासी, 1 वकील की कोरोनो पॉजिटिव रिपोर्ट आई है. न्यायालय से संबंधित पांच लोगों की रिपोर्ट पॉडिटिव है. सभी अपने घर में क्वॉरेंटाइन हो गए हैं.
कोरोना टेस्ट कराया जा रहा
स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक कोरोना पॉजिटिव आए लोगों के परिवार वालों का भी कोरोना टेस्ट कराया जा रहा है. कोर्ट के कार्य 3 बजे से 5 बजे तक होंगे. वकील और पक्षकारों का प्रवेश वर्जित है. सिर्फ महत्वपूर्ण कार्य ही होंगे. महासमुंद जिला एवं सत्र न्यायालय के न्यायाधीश ने यह आदेश जारी किया है.
महासमुंद में कोरोना के बढ़ रहे केस
बता दें छत्तीसगढ़ में कोरोना मरीजों की संख्या एक बार फिर से हाई हो गई है. रोजाना 2 हजार के ऊपर केस आ रहे हैं. ऐसे में महासमुंद भी नहीं छूटा नहीं है. यहां भी कोरोना मरीजों की पहचान की जा रही है. महासमुंद में गुरुवार को 45 नए कोरोना केस मिले थे. जबकि जिले में अब तक 153 लोगों की कोरोना से मौत हो चुकी है.
रायपुर । कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों के चलते डीजीपी डीएम अवस्थी ने नए निर्देश जारी किए हैं। डीजीपी ने कहा कि पुलिस अधिकारी-कर्मचारी चौक-चौराहों, पिकेट, पेट्रोलिंग, अस्पतालों में तैनात रहते हैं। ऐसे में कोरोना के संक्रमण के बीच सतर्कता बरतना बहुत जरूरी है। शहरों में अनलाॉक होने के कारण तेजी से भीड़ बढ़ी है। कोरोना संक्रमण के पुलिसकर्मी बीच सावधानी से ड्यूटी करें।
डीजीपी ने कहा कि पुलिस अधिकारी और कर्मचारी स्वयं के साथ परिवार को भी कोरोना संक्रमण से बचाएं। सभी पुलिस अधिकारी-कर्मचारी मानक स्तर का मास्क लगाकर ही ड्यूटी करें। आपस में एक-दूसरे से बात करते समय भी मास्क न निकालें। समय-समय पर सैनिटाइजर का उपयोग करें। हाथों को साबुन से साफ करते रहें। कार्यालय, थाने और अन्य कर्तव्य स्थल को नियमित रूप से सैनिटाइज कराया जाए।
उन्होंने कहा कि पुलिसकर्मियों और उनके परिवारों में किसी प्रकार के संक्रमण का लक्षण दिखने पर कोरोना टेस्ट कराएं। परिवार के सदस्य और बच्चे अत्यंत आवश्यक परिस्थितियों को छोड़कर भीड़-भाड़ वाले स्थानों में जाने से बचें। कर्तव्य स्थल में कार्य के दौरान बैठक व्यवस्था कम से कम 6 फीट की दूरी सुनिश्चित हो।
डीजीपी अवस्थी ने कहा कि मीटिंग वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से किया जाए। संदिग्ध परिस्थतियों या कोरोना से संक्रमित शव स्थल पर ग्लब्स लगाकर ही जाएं। संदिग्ध शव का पंचनामा कार्रवाई के दौरान समुचित सुरक्षा उपाय की जाए। कर्तव्यस्थल पर आवागमन के दौरान भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों से बचें। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का उपयोग न करें। स्वयं का साधन का उपयोग करें।
यातायात कर्मचारी अपनी ड्यूटी के दौरान चालानी कार्रवाई करते समय आम नागरिकों के बहुत करीब पहुंच जाते हैं। यातायात कर्मचारी पर्याप्त दूरी बनाकर ड्यूटी करें। बिना किसी कार्य के भीड़-भाड़ वाले स्थानों में न जाएं। कैम्प में भी आवश्यक दूरी बनाकर रहें। कोरोना टीकाकरण की प्रथम और द्वितीय डोज सभी अधिकारी-कर्मचारी लगवाएं।
सूरजपुर। विकासखंड अंतर्गत 22 नवीन पंचायतों सहित कुल 24 दुकानों घाटपेंडारी, अंजनी ,पेंडारी, चांचीडाँड़-2, शिवपुर, सिलफिली, पड़ीपा, रमगंवा, करंजवार, गोवर्धनपुर, मसगा, दुलदुली, शंकरपुर, झींगादोहर, माड़ीडांड, बरौल, सुखदेवपुर, खैराडीह, पार्वतीपुर, मझगवां, गणेशपुर, बटई , लरंगसाय वार्ड नगर पंचायत जरही और सुभाषचंद्र वार्ड नगर पंचायत प्रतापपुर में नवीन संचालन एजेंसी नियुक्त किया जाना है । जिसके लिए 5 अप्रैल तक का समय सीमा निर्धारित है। पात्र संस्थाए कार्यालयीन समय में आवेदन कर सकते है ।

















