नई दिल्ली : इंडियन रेलवे ने रेल में सफर करने वाले यात्रियों के लिए एक अलर्ट जारी किया है। रेलवे ने बताया है कि ट्रेन में आग लगने से होने वाली दुर्घटनाओं के मामले बढ़ने से अब सफर के दौरान सख्ती बरती जाएगी। आधिकारिक नोटिफिकेशन में यह भी बताया गया है कि यह सख्ती यात्रियों की सुरक्षा और सुविधा के लिए है।
भारतीय रेलवे ने ट्वीट के जरिए जानकारी देते हुए बताया कि ट्रेन में यात्रा के दौरान यात्री ज्वलनशील सामग्री न स्वयं लेकर चलें और न ही किसी को ले जाने दें यह एक दंडनीय अपराध है। ऐसा करने पर कानूनी कार्रवाई और जेल भी हो सकती है।
पश्चिम मध्य रेलवे ने जानकारी देते हुए बताया है कि ट्रेन में आग फैलाने वाली या ज्वलनशील वस्तुएं ले जाना रेल अधिनियम, 1989 की धारा 164 के अंतर्गत दंडनीय अपराध है। ऐसा करते हुए पाए जाने पर 3 वर्ष तक की कैद या हजार रुपये तक का जुर्माना या फिर दोनों सजाएं हो सकती है।
ये चीजें है प्रतिबंधित : रेलवे के तरफ से जिन चीजों को प्रतिबंधित किया गया है वो हैं, केरोसिन, सूखी घास, स्टोव, पेट्रोल, मिट्टी का तेल, गैस सिलेंडर, माचिस, पटाखे या आग फैलाने वाली कोई भी वस्तु। अगर आप इनमें से किसी व्यक्ति को लेकर ट्रेन में सफर करते हैं तो आपकों जुर्माने के साथ साथ जेल की हवा भी खानी पड़ सकती है। बता दें कि रेलवे ने यात्रियों के सफर को सुरक्षित बनाने के लिए ये सख्ती दिखाई है।





