रायपुर। कोरोना संक्रमण के दौरान भी राजधानी पुलिस से चोरो को पकड़ने के लिए अभियाान जारी है। पुलिस को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई की सारागांव में चार पहिया वाहन व दो मो0सा0 में सवार कुछ लड़के चोरी का माल बेचने के फिराक में घुमने का सुचना मिला।
सुचना पर पुलिस की स्पेशल टीम का गठन कर कार्यवाही के लिए रवाना किया गया। सारागावं के गुजराज स्वीटस के पास घेराबंदी कर माल वाहक वाहन अशोक लिलेंड क्रमांक सीजी 04 एनएच 6410 व दो बाईक सवार सहित कुल सात यूवकों को पकडा गया।
वाहन चेक करने पर वाहन में धान की बोरिया भरी हूई पाई। धान के संबंध में व वाहन के संबंध में पूछताछ करने पर यूवकों से गोलमोल जवाब देने पर संदेह होने लगा। सभी सात यूवकों को थाना लेकर आया। कडाई से पूछताछ करने पर धान को चोरी करके लाना बताया। व अन्य भी कई स्थानों पर धान, मो.सा. व लोहे के सामानो की चोरी करना स्वीकार किया। सभी आरोपियों से सख्त पूछताछ करने पर मेमोरण्डम कथन लिया गया। उन्होंने अपने अन्य साथी मनमोहन के साथ मिलकर चोरी करते थे व लोहे के समानों को कबाडी नितेष ताण्डी के पास बेच दिया करते थे। आरोपियों के निशानदेही पर 94 कट्टा धान किमती लगभग 67,680 रूपए, वाहन अशोका लिलैण्ड क्रमांक सीजी 04 एनएच 6410 कि. लगभग 7,00,000 रूपए, 07 मो0सा0 अनुमानित लगभग 1,70,000 रूपए, लोहे का छड़ 1 टन कीमत 55,000 रूपए, केज व्हील कीमत 20,000 रूपए, नगदी रकम 9,200 रूपए, एक प्लास्टिक की कुर्सी कीमत 50 रूपए, कुल 10,41,930 लाख बरामद किया गया। इस मामले में 9 लोग गौतम कुमार टोंडर, अभिषेक राय उर्फ जित्तु, साहिल राय पिता विजय राय, खीरचंद डहरिया, धर्मेन्द्र टोंडर पिता सेठलाल टोंडर, सत्यप्रकाष वर्मा पिता विजय वर्मा, सत्या आंचला पिता दिनेंष आंचला, मनमोहन मानिकपुरी पिता रिखीराम, नितेष ताण्डी पिता हेमंतो को गिरफ्तार किया गया।
आरोपियों के खिलाफ थाना खरोरा में धारा 41(1$4)ध् 379 , 380, 411, 34 भा.द.वि. तहत् मामला पंजीबध्द कर विवेचना में लिया गया। अन्य थानों से संपर्क करने पर उपरोक्त बरामद चोरी के सामानों के संबंध में निम्नलिखि तमामले विभिन्न थानों में पजीबध्द होना पाया गया।
थाना खरोरा- अपराध क्रमांक 29ध्2021 धारा 380 भा.द.वि., थाना आरंग- अपराध क्रमांक 409ध्20 धारा 379 भादवि, अपराध क्रमांक 200ध्2021 धारा 457, 380 भादवि व अपराध क्रमांक 240ध्2021 धारा 379 भादवि, थाना पंडरी- अपराध क्रमांक 132ध्2018 धारा 379 भादवि, थाना पलारी- जिला बलौदा बाजार अपराध क्रमांक 224ध्2021 धारा 379 भादवि दर्ज था।