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बेमेतरा जिले में इस तारीख तक बढ़ा लॉकडाउन , जाने क्या क्या खुले रहेंगे

बेमेतरा जिले में इस तारीख तक बढ़ा लॉकडाउन , जाने क्या क्या खुले रहेंगे

बेमेतरा। कलेक्टर व जिला दंडाधकारी शिव अनंत तायल ने एक आदेश जारी कर कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में बेमेतरा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 31 मई 2021 सुबह 6.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है।
बेमेतरा जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने से कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है, किन्तु भीड़-भाड़ में वृद्धि होने पर कोविड-19 संक्रमण बढऩे की आशंका अभी भी विद्यमान है। आम जनता के लिए आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ श्रमिकों, निम्न आय वर्ग एवं छोटे-बड़े व्यवसायीगण के हितों की सुरक्षा के लिए निर्बंधनों में समुचित रियायत दिया जाना भी जरूरी है। उपरोक्त परिस्थितियों में समुचित विचारोपरांत कोरोना वायरस की चेन को तोडऩे तथा सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए युक्तियुक्त पुनरीक्षिण निर्बंधन अधिरोपित करते हुये सम्पूर्ण बेमेतरा जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना व्यापक लोकहित में आवश्यक प्रतीत होता है।
अत: दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 30, 34 सहपठित ऐपिडेमिक एक्ट 1987 यथासंशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अधीन मैं, शिव अनंत तायल, कलेक्टर व जिला दंडाधिकारी, जिला बेमेतरा निम्नलिखित आदेश प्रसारित करता हूं:-
बेमेतरा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र 17 मई 2021 सुबह 6:00 से 31 मई 2021 के सुबह 6:00 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन रहेगा। उपरोक्त दर्शित अवधि में बेमेतरा जिले की सभी सीमायें पूर्णत: सील रहेंगी।

उपरोक्त समयावधि में निम्नलिखित गतिविधियॉ पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगी:-

सभी व्यवसायों का संचालन सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक होगा।
जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें और बार बंद रहेंगे, किन्तु ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।
सभी पार्क, रिसॉर्ट तथा समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे।
बेमेतरा जिला अंतर्गत सभी कार्यालय विशिष्ट आदेश को छोड़कर सामान्यत: आम जनता के लिए बंद रहेंगे, शासकीय कार्यालयों में अधिकारियों/कर्मचारियों की पूर्ण उपस्थिति रहेगी। कार्यालयीन और आम जनता विषयक अति-आवश्यक प्रयोजन के लिए सभी कार्यालय खोले जायेंगे। इस अवधि में शासकीय कार्यालयों में आम जनता का प्रवेश निषेध रहेगा। उप पंजीयक कार्यालय आवश्यक स्टॉफ सहित पूर्ववत टोकन/ऑनलाईन सिस्टम के साथ संचालित होंगे। टेलीकॉम, रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशॉप, लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी। स्कूल व कॉलेज विद्यार्थियों के लिए बंद रहेंगे। छात्रावास में केवल परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों को निवास की अनुमति होगी। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेंस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियॉ बंद रहेंगी।
सभी प्रकार के सभा, जुलूस, धरना प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे, किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजित में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पूर्ववत 10 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, मृत्यु इत्यादि संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी। सभी प्रकार की थोक मंडियॉ और थोक सब्जी बाजार आम जनता के लिए बंद रहेंगे, किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गोडाउन/मंडियों में थोक माल/कार्गो/फल/सब्जी लोडिंग-अनलोडिंग की अनुमति रात 10 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रहेगी। आम उपभोक्ताओं को पूर्ववत स्ट्रीट वेंडर के माध्यम से फल/सब्जियॉ प्रत्येक दिवस सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक उपलब्ध रहेंगी।
सभी पान/सिगरेट, ठेला तथा चौपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, गन्ना रस, फास्ट-फूड इत्यादि के विक्रय के लिए ठेलों का संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। होटलों व रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी/टेक-अवे की अनुमति रहेगी, किन्तु ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। होम डिलीवरी के लिए होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय सुबह 6:00 बजे से रात 9:00 बजे तक रहेगा तथा आम जनता के लिए होम डिलीवरी रात 10:00 बजे तक ही की जा सकेगी। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जाएगी।
लोक सेवा केन्द्र/च्वाईस सेंटर दोपहर 2:00 बजे तक खोले जाएंगे, किन्तु मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में अर्थदण्ड के साथ-साथ केन्द्र की आई.डी. निलंबित की जाएगी। कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विक्रय के लिए दुकान/गोडाउन तथा कृषि मशीनरी के विक्रय/मरम्मत के लिए दुकानों को सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। उपरोक्त अवधि में कृषि सामग्री के परिवहन हेतु भी अनुमति रहेगी।
वाहन मरम्मत/पंक्चर सुधार, स्टेशनरी शॉप, लॉन्ड्री सर्विसेस, आटा-चक्की, पैकेजिंग मटेरियल व संबंधित इकाइयों के संचालन के लिए सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक अनुमति रहेगी। वाहन विक्रय हेतु शो-रूम नहीं खुलेंगे, किन्तु वाहन रिपेयरिंग वर्कशाप खुल सकेगें तथा। उपयुक्त कोविड व्यवहार का पालन अनिवार्य होगा।
समस्त प्रकार की एकल दुकानें और एकल किराना/डेली नीड्स दुकानें, फल/सब्जी, अन्डा, मछली, मांस, पोल्ट्री तथा दुग्ध/दुग्ध उत्पाद संबंधी दुकानें दोपहर 2:00 बजे तक खोली जा सकेगी, किन्तु मॉल/सुपर मार्केट/सुपर बाजार में स्थित दुकाने नहीं खुलेगी। किसी दुकान में मास्क/फिजिकल डिस्टेंसिंग का पालन नहीं होने या भीड़-भाड़ होने की दशा में अर्थदंड के साथ 30 दिवस के लिए दुकान नियमानुसार सील की जावेगी। संबंधित दुकानदार फल/सब्जी, अन्डा, मास, मछली, पोल्ट्री व किराना सामग्री/ग्रॉसरी की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें। स्थापित बाजारों में स्थित दुकाने रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में उनके सामान्य समय सुबह 6:00 बजे से खुलते हुये दोपहर 2:00 बजे तक खोली जा सकेगी, मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा। किसी दुकान में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुये भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन/इस कार्यालय की ओर से जारी निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने और 30 दिवस के लिए दुकान सील करने की कार्यवाही की जाएगी। निर्माण गतिविधियों संबंधित दुकानें जैसे हार्डवेयर, प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल, ए.सी. कूलर संबंधी स्थानीय/एकल दुकाने रविवार को छोड़कर शेष सभी दिवस सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक खोली जा सकेगी।
ई-कामर्स एप्लीकेशन जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि के माध्यम से वस्तुओं की होम डिलीवरी तथा कोरियर डिलीवरी की जा सकेगी। थोक किराना/अनाज बाजार तथा आलू, प्याज विक्रेता सुबह 6:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक दुकान का संचालन कर सकेंगे। को-मॉर्बिड/गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुये सभी पोस्ट ऑफिस, सभी बैंकों और बीमा कार्यालय भारत सरकार के द्वारा निर्धारित समयावधि में कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करते हुये संचालित रहेंगे। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानों, क्लिनिक और पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में संचालन की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें। दुग्ध पार्लर व दुग्ध वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर की ओर से समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि सुबह 6:00 बजे से शाम 6:30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। पैट शॉप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा विक्रय के लिए सुबह 6:00 बजे से दोपहर: 2:00 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी।
औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को यथासंभव अपने कैम्पस के भीतर (ऑनसाइट) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुये उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। लोक निर्माण, जल संसाधन, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवायें तथा महात्मा गांधी नरेगा इत्यादि अंतर्गत श्रमिकों की आवश्यकता वाले सभी ऑन-साइट कार्यो एवं निजी निर्माण गतिविधियों के संचालन के लिए अनुमति रहेगी, किन्तु श्रमिकों की सुरक्षा एवं कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।
पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि के लिए खुल सकेंगे, किन्तु गैस एजेंसियॉ टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें। इन एजेन्सीयों में कार्यरत कर्मचारी। उपयुक्त कोविड व्यवहार का पालन सुनिश्चित करते हुये ड्यूटी करेगें। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को जिला खाद्य अधिकारी, बेमेतरा द्वारा पूर्व निर्धारित समयावधि में। उपयुक्त कोविड व्यवहार का पालन सुनिश्चित करते टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी। प्रत्येक रविवार को पूर्ण लॉकडाउन रखा जाएगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पम्प तथा इस आदेश द्वारा निर्धारित समयावधि में शासकीय उचित मूल्य दुकानें, एल.पी.जी. पैट शॉप, न्यूजपेपर, दुग्ध/फल/सब्जी तथा अनुमति प्राप्त अन्य वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी तथा अन्य सेवायें प्रतिबंधित होंगी, उल्लंघन पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
सभी संचालित दुकानों में नि:शुल्क मास्क वितरण अथवा विक्रय के लिए मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग के लिए सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। होम डिलीवरी व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा। साथ ही होम डिलीवरी के दौरान कर्मचारियों को मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। प्रतिदिन शाम 5:00 बजे से सुबह 6:00 बजे तक रात्रिकालीन लॉकडाउन (कोरोना कफ्र्यू) लागू रहेगा, जिसके दौरान इस आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त गतिविधियॉ जैसे होटल/रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी तथा थोक माल/कार्गो/फल/सब्जी की लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति निर्धारित समयावधि में रहेगी। आपालकालीन आवागमन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियों पर प्रतिबंध रहेगा।
कोविड संक्रमण के रोकथाम के लिए जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें। उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा के लिए रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने-जाने के लिए उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में बेमेतरा जिले से अन्यत्र जिले/अंतर्राज्यीय यात्रा में जाने वाले यात्रियों को 48 घंटा पूर्व ई-पास/मैनुअल पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए उनका एडमिट कार्ड तथा रेलवे/टेलीकॉम/ एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/ चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता की ओर से जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जा सकेगा।
कोविड-19 जांच अथवा कोविड-19 टीकाकरण के लिए मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय पत्र या ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथालॉजी लैब आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्रायवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्रायवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, हास्पीटल आवागमन के लिए ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, किन्तु अन्य प्रयोजन के लिए परिचालन पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस के लिए वाहन जब्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य के लिए बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेगें।
यह आदेश कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी तथा उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अस्पताल, तहसील कार्यालय, पुलिस थाना व चैंकी, नगर पालिका/पंचायत, जनपद कार्यालय के लिए लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति, अग्निशमन, नगर पालिका सेवायें जिनमें सफाई सिवरेज तथा कचरे का डिस्पोजल भी शामिल है, पर लागू नहीं होगा। परंतु इन कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश निषेध रहेगा। राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी अन्य सेवा के संचालन की अनुमति होगी।

उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियॉ पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है, वर्तमान परिवेश में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से जारी किया जाता है। इस आदेश का व्यापक रूप से प्रचार-प्रसार व कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। किसी भी प्रकार की संशय की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट बेमेतरा द्वारा जारी निर्देश अंतिम व सर्व संबंधितों को मान्य होगा। यह आदेश 17 मई सुबह 6:00 बजे से 31 मई 2021 को सुबह 6:00 बजे तक प्रभावशील होगा।
 

कोरोना की रोकथाम के लिए इस जिला में भी 31 मई तक कन्टेन्टमेंट जोन हुआ घोषित

कोरोना की रोकथाम के लिए इस जिला में भी 31 मई तक कन्टेन्टमेंट जोन हुआ घोषित

कवर्धा। कलेक्टर ने कबीरधाम जिले के संपूर्ण क्षेत्र को आगामी 31 मई सुबह 6 बजे तक पूर्ववत कंटेन्मेंट जोन रखने आदेश जारी किया है। कलेक्टर से पूर्व आदेश के अनुसार जिले में 17 मई सुबह 6 बजे तक कंटेन्मेंट जोन घोषित था। कोरोना वायरस, कोविड-19 के संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम को दृष्टिगत रखते हुए कलेक्टर ने आगमी 31 मई सुबह 6 बजे तक पूर्ववत कंटेन्मेंट जोन रखने के आदेश जारी किए है। उपर्युक्त दर्शित अवधि में कबीरधाम जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी।
कलेक्टर रमेश कुमार शर्मा ने बताया कि कबीरधाम जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों और सम्पूर्ण जिले को कंटेन्मेंट जोन घोषित करने से कोविड-19 पॉजिटीव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है। किन्तु भीड़-भाड़ में वृद्धि होने पर कोविड-19 संक्रमण बढ़ने की आशंका अभी भी है। आम लोगों के लिए आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ श्रमिकों, निम्न आय वर्ग और छोटे-बड़े व्यवसायीगण के हितों की सुरक्षा के लिए निर्बंधनों में समुचित रियायत दिया जाना भी जरूरी है। उपरोक्त परिस्थितियों में समुचित विचारोपरान्त कोरोना वायरस की चेन तोड़ने और सभी वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिए युक्तियुक्त पुनरीक्षित निर्बंधन अधिरोपित करते हुए सम्पूर्ण कबीरधाम जिले में कंटेन्मेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना व्यापक लोकहित में आवश्यक प्रतीत होता है।

सार्वजनिक स्थल पर पूर्णतः प्रतिबंधित:-
जारी आदेश के तहत कबीरधाम जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र 31 मई प्रातः 6 बजे तक पूर्ववत कंटेन्मेंट जोन रहेगा। उपर्युक्त दर्शित अवधि में कबीरधाम जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी। उपरोक्त समयावधि में सभी सुपर मार्केट, सुपर बाजार, सब्जी बाजार, मॉल, शो-रूम, मैरिज हॉल, स्विमिंग पुल, क्लब, सिनेमा हॉल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, जिम और अन्य सार्वजनिक स्थल पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें एवं बार बंद रहेंगे। किन्तु ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी। सभी पार्क, रिसार्ट और समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे।
स्कूल एवं कॉलेज, विद्यार्थियों के लिए बंद, अंत्येष्टि, दशगात्र, मृत्यु कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या 10 होगी। जारी आदेश के अनुसार सभी प्रकार की सभा, जुलुस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिकऔर राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे। किन्तु विवाह कार्यक्रम वर और वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने, कोविड-19 प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पूर्ववत 10 रहेगी। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी। विवाह कार्यक्रम के लिए कार्यालयीन आदेश का पालन करनाप अनिवार्य होगा।
ठेला, चौपाटी तथा फास्ट-फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा
जारी आदेश के अनुसार सभी प्रकार की मंडियां और सब्जी बाजार आम लोगो के लिए बंद रहेगें किन्तु आवश्यक वस्तुओं, माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गोडाउन, मंडियों में थोक माल, कार्गो, फल, सब्जी लोडिंग, अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक रहेगी। फल और सब्जी थोक बाजार रात्रि 12 बजे से प्रातः 6 बजे तक ही संचालित होगा। परंतु इन परिसर में केवल 7 दिवस के भीतर का कोरोना जांच निगेटिव प्रमाण पत्र और कोविड टीकाकरण कराए जाने की स्थिति में 15 दिवस के भीतर का कोरोना जांच निगेटिव प्रमाण पत्र होने पर प्रवेश की अनुमति होगी।
 

यहाँ हो रहा है बायें-दायें दुकान खोलने के आदेश का विरोध, संगठनों ने कल दूकान नही खोलने का लिया निर्णय

यहाँ हो रहा है बायें-दायें दुकान खोलने के आदेश का विरोध, संगठनों ने कल दूकान नही खोलने का लिया निर्णय

धमतरी। जिला प्रशासन के निर्देश पर नगर निगम से लागू किए गए बायें-दायें अनुसार दुकानें खोलने की व्यवस्था को लेकर व्यापारियों में आक्रोश है। व्यापारिक संगठनों ने इस निर्णय का विरोध करते हुए 17 मई को एक दिन दुकान बंद करने का निर्णय लिया है।
कोरोना वायरस के बचाव के लिए जारी लॉकडाउन के बीच कलेक्टर के निर्देश पर निगम आयुक्त ने शहर के कपड़ा, सराफा, मोबाइल आदि दुकानों को अलग-अलग दिन अलग-अलग क्षेत्र में खोलने की व्यवस्था की है। जिसका कुछ व्यापारी संगठनों ने विरोध किया है। व्यापारियों का कहना है कि जिला प्रशासन से समस्त व्यापारियों की 14 मई को नई कृषि उपज मंडी में बैठक लिया। जिसमें जनप्रतिनिधियों के अलावा चेंबर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी उपस्थित थे। व्यापारियों से सुझाव दिया गया था और व्यापारियों ने लॉकडाउन का पूर्णत: पालन करने का आश्वासन दिया था। लेकिन जिस तरह आदेश जारी हुआ उससे व्यापारी संतुष्ट नहीं हैं। धमतरी चेंबर ऑफ कामर्स, चिल्हर किराना व्यापारी संघ, धमतरी सराफा संघ, मोबाइल शॉप, फुट वियर संघ, इलेक्ट्रानिक फर्नीचर संघ, चिल्हर मनिहारी संघ, डिस्ट्रीब्यूटर संघ ने इस विरोध के चलते एक दिन व्यापार बंद करने का निर्णय लिया है।
 

कोविड अस्पताल की व्यवस्था पर प्रशासन सख्त, लगी तहसीलदारों की ड्यूटी

कोविड अस्पताल की व्यवस्था पर प्रशासन सख्त, लगी तहसीलदारों की ड्यूटी

सूरजपुर, कोरोना सक्रमंण की वृद्धि और मृत्यु दर पर अकुंश लगाने जिला प्रशासन व्यवस्था को सुधार करने और मरीजों के इलाज के लिए विशेषज्ञ डाॅक्टरों की शिट वाइज ड्यूटी लगाई गयी है। जो नियमित समय अन्तराल में मरीजों का इलाज और स्थिति का अवलोकन करेंगे। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने कोविड मरीजों का बेहतर इलाज प्राप्त हो सके इसके लिए उन्होंने व्यवस्था दुरूस्त करने और निगरानी रखने की तहसीलदारों की शिट वाइज ड्यूटी लगाई है।
कलेक्टर स्वयं नियमित निरीक्षण कर चिकित्सा अमला को समझाईश देकर मनोबल भी बढ़ा रहे हैंै। उन्होंने सभी ड्यूटीरत डाॅक्टरों और चिकित्सा अमला को पूरे सेवाभाव से कार्य करने कहा है। मृत्यु दर को रोकने हर संभव प्रयास रोकने के निर्देश दिए है।
कलेक्टर ने अस्पताल प्रबंधन को साफ-सफाई व्यवस्था, भोजन, पानी की व्यवस्था नियमित रूप से करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने लापरवाही बरतने वाले चिकित्सीय कर्मचारियों पर सख्त कार्रवाई करने सीएमएचओ को निर्देशित किया।

आरक्षक पुष्पराज सिंह की मौत के मामले में दंडाधिकारी जांच के आदेश...

आरक्षक पुष्पराज सिंह की मौत के मामले में दंडाधिकारी जांच के आदेश...

जांजगीर । सक्ती थाने में पदस्थ आरक्षक पुष्पराज सिंह की संदिग्ध मौत के मामले में कलेक्टर ने दंडाधिकारी जांच के आदेश दे दिए है। इस मामले की जांच करने जांजगीर एसडीएम मेनका प्रधान को निर्देश दिया है। ज्ञातव्य है कि मृतक आरक्षक के परिजनों ने मौत को सुनियोजित साजिश बताते हुए मुख्यमंत्री व गृहमंत्री से उच्च स्तरीय जांच की मांग की थी। विधायक धर्मजीत सिंह ने भी हत्या का संदेह जताते हुए घटना की निष्पक्ष जांच की मांग की थी, जिसके बाद कलेक्टर ने मामले की दंडाधिकारी जांच एसडीएम को सौंपी है।
ज्ञातव्य है की पुलिस आंदोलन के समर्थन, वरिष्ठ अधिकारियों की सोशल मीडिया पर आलोचना व मुख्यमंत्री राहत कोष में अपने एक साल का वेतन देने की वजह से चर्चा में रहे सक्ती में पदस्थ आरक्षक पुष्पराज सिंह की गुरुवार की रात 12.30 बजे जांजगीर में संदिग्ध रूप से एक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई। एक दिन पहले ही उसने सक्ती के थानेदार रविंद्र अनंत के खिलाफ फेसबुक में पोस्ट डाली थी, जिसमें आरोप लगाया था कि थानेदार एक लाख रुपये महीना लेकर जुए का अड्डा चलाते हैं। पहले कई पोस्ट में आरक्षक अपनी जान का खतरा, निलंबन और बर्खास्तगी का आरोप लगाता रहा है। इस बीच यह जानकारी भी आई है कि बीते 30 अप्रैल को बिना सूचना दिए पुष्पराज सिंह ड्यूटी से गायब था, जिसकी जांच 7 मई को एएसपी संजय महादेवा में पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर शुरू की थी। इसके अलावा एक अन्य बिंदु पर भी जांच हो रही थी जिसमें उसने मुलमुला के थानेदार को आरक्षक द्वारा थप्पड़ मारने की तारीफ की सोशल मीडिया पर तारीफ की थी। परिवार के लोगों ने उसकी मौत को दुर्घटना मानने से इनकार किया, और इसकी जांच कराने की मांग की। उन्होंने प्रशासन की ओर से दिए गए 50 हजार रुपये की अनुग्रह राशि को लेने से मना भी कर दिया।
वहीं लोरमी विधायक धर्मजीत सिंह ने भी पुष्पराज सिंह की मौत की उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी। उन्होंने कहा कि होनहार आरक्षक अपने ही विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के मुद्दों को सोशल मीडिया के माध्यम से उठाता रहा है। इससे उसके अचानक मौत से आशंकाएं पैदा हो रही है। मौत का रहस्य सामने लाने के लिये उच्चस्तरीय जांच जरूरी है।
जांजगीर-चाम्पा कलेक्टर ने पुलिस अधीक्षक की अनुशंसा के बाद जांजगीर की एसडीएम मेनका प्रधान को दंडाधिकारी जांच का निर्देश दिया है। प्रधान इस समय होम आइसोलेशन पर हैं जिसके कारण जांच शुरू नहीं हुई है। अवकाश से लौटने के बाद जांच शुरू किए जाने की बात की गई है। जांच के बिंदुओं में आरक्षक की मृत्यु का कारण, मृत्यु के लिए कोई दोषी है या नहीं, क्या किसी संदिग्ध परिस्थितियों के अधीन मौत हुई या प्राकृतिक मौत हुई शामिल किये गये हैं।
 

पुलिस के हत्थे चढ़ा सटोरिया

पुलिस के हत्थे चढ़ा सटोरिया

रायपुर । राजधानी के देवेंद्र नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस ने एक सटोरिए को पकड़ा। आरोपी के पास से सट्टा पट्टी और 1,150 रुपए जब्त किए। देवेंद्र नगर थाना प्रभारी ने बताया कि सटोरिया अब्दुल कादिर त्रिमूर्ति नगर का रहने वाला है और पहले भी सट्टेबाजी के आरोप में इसे जेल भेजा गया है। आरोपी को पुलिस ने पहले भी हिदायत देकर छोड़ा था मगर आरोपी अब्दुल कादिर नही माना और सट्टा रोज खिलाने लगा जिसे बीती रात पुलिस ने गिरफ्तार कर आईपीसी की धारा जुआ एक्ट के तहत 4 लगाकर जेल भेज दिया है।

अवैध देशी शराब के साथ एक गिरफ्तार

अवैध देशी शराब के साथ एक गिरफ्तार

रायपुर। अवैध शराब के खिलाफ राजधानी पुलिस का अभियान जारी है। इसी तारतम्य में डीडी नगर पुलिस को सूचना मिली कि न्यू चंगोराभाठा के महादेवा तलाब पास एक व्यक्ति अवैध शराब की बिक्री कर रहा है। सूचना पर डीडी नगर थाना पुलिस ने उक्त स्थान पर दबिश देकर आरोपी ओम साहू को गिरफ्तार किया। आरोपी के कब्जे से 15 पैकेट मे कुल 1 लीटर 500. एमएल देशी शराब शराब जप्त कर उसके खिलाफ आबकारी एक्ट: 34-1 के तहत मामला दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की गई। 

चाक़ू दिखाकर लोगों को कर रहे थे आतंकित, पुलिस ने 2 को दबोचा...

चाक़ू दिखाकर लोगों को कर रहे थे आतंकित, पुलिस ने 2 को दबोचा...

रायपुर। राजधानी के मौदहापारा थाना क्षेत्र में लोगों को चाक़ू दिखाकर आतंकित करने वाले दो अपराधियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी मौदहापारा थाना से प्राप्त जानकारी के अनुसार उन्हें सूचना मिली कि मौदहापारा सामुदायीक जीम पास आरोपी हाफिजूदीन (उम्र 25 वर्ष) लोगों को चाक़ू दिखाकर आतंकित कर रहा है। सूचना पर मौदहापारा पुलिस ने मौके पर जा कर आरोपी को गिरफ्तार किया। एक अन्य मामले में मौदहापारा पुलिस ने समवेत शिखर के पास, रजबंधा मैदान से मोहसीन अली (उम्र 18 वर्षो) को चाक़ू के साथ गिरफ्तार किया। इस पर भी लोगों को आतंकित करने का आरोप था। दोनों आरोपियों के खिलाफ आर्म्स: 25, 27 के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई की गई।

होम आइसोलेशन के लिए बने कॉल सेंटर में एक साथ 13 शिक्षक मिले कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप

होम आइसोलेशन के लिए बने कॉल सेंटर में एक साथ 13 शिक्षक मिले कोरोना पॉजिटिव, मचा हड़कंप

कवर्धा,  प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है. होम आइसोलेशन में रहे कोरोना मरीजों के लिए कवर्धा जिले में कॉल सेंटर में बनाया गया है. अब इस कॉल सेंटर में एक साथ 13 शिक्षक कोरोना पॉजिटिव मिले हैं. जिससे बाकी शिक्षकों के बीच हड़कंप मच गया है. मिली जानकारी के मुताबिक कॉल सेंटर में 49 लोगों का कोरोना सैंपल लिया गया था. जिसमें 13 लोगों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है. कॉल सेंटर को सेनेटाइजिंग करने के निर्देश दिए गए हैं.

इसकी पुष्टि कलेक्टर रमेश शर्मा ने की है. बता दें कि कल प्रदेश में 7,664 नए कोरोना पॉजिटिव मरीज़ों की पहचान की गई थी. वहीं 11,475 मरीज़ स्वस्थ होने के उपरांत डिस्चार्ज-रिकवर्ड हुए

वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इतने करोड़ के अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन कार्य का शिलान्यास किया

वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने इतने करोड़ के अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन कार्य का शिलान्यास किया

रायपुर । मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज अपने निवास कार्यालय में आयोजित वर्चुअल कार्यक्रम में बिलासपुर में 93 करोड़ 70 लाख रूपये की लागत के अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन कार्य का शिलान्यास किया।
बिलासपुर में जिला प्रशासन और बिलासपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड द्वारा आयोजित अरपा उत्थान एवं तट संवर्धन कार्य के शिलान्यास कार्यक्रम की अध्यक्षता गृहमंत्री एवं जिले के प्रभारी मंत्री ताम्रध्वज साहू ने की। विशिष्ट अतिथि के तौर पर नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मंत्री डाॅ.शिवकुमार डहरिया वर्चुअल रूप से जुड़ें। बिलासपुर में जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में अतिथि के रूप में सांसद अरूण साव,संसदीय सचिव श्रीमती रश्मि आशीष सिंह,महापौर रामशरण यादव, विधायक शैलेश पाण्डेय, जिला पंचायत अध्यक्ष अरूण सिंह चौहान,निगम के सभापति शेख नजीरूद्दीन तथा अटल श्रीवास्तव, कमिश्नर बिलासपुर संजय अलंग, कलेक्टर सारांश मित्तर मौजूद थे। इस कार्यक्रम में अरपा तट संवर्धन पर एक वीडियो प्रस्तुतिकरण दिया गया।
 

अब इस जिले में भी थोड़ी और छूट के साथ 31 तक प्रभावी रहेगा लॉकडाउन, जिले में नए संक्रमित मरीजों के मिलने का औसत 7 से 11 फीसदी

अब इस जिले में भी थोड़ी और छूट के साथ 31 तक प्रभावी रहेगा लॉकडाउन, जिले में नए संक्रमित मरीजों के मिलने का औसत 7 से 11 फीसदी

भिलाई। दुर्ग जिले में वर्तमान से थोड़ी और छूट के साथ 31 मई तक लॉकडाउन प्रभावी रहेगा। देर रात जारी राज्य शासन के आदेश अनुरूप मौजूदा प्रतिबंध में राहत दिए जाने की उम्मीद है। इस संबंध में आज रात तक कलेक्टर का फरमान जारी होने पर वास्तविक जानकारी सामने आ जाएगी।
दुर्ग जिले में कोरोना का खौफ काफी हद तक कम हो चुका है। नए संक्रमित मरीजों के मिलने का औसत 7 से 11 फीसदी के आसपास रह गया है। वहीं रिकवरी रेट भी लगातार बेहतर बना हुआ है। इस लिहाज से 17 मई की सुबह खत्म हो रहे लॉकडाउन को 31 तक थोड़ी और छूट के साथ बढ़ाया जा सकता है। लॉकडाउन को आगे बढ़ाने का संकेत कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने पहले ही दे दिया है। इस बीच देर रात राज्य शासन ने आदेश जारी कर नियम व शर्तों के साथ 31 मई तक लॉकडाउन बढ़ाने का निर्णय कलेक्टर के विवेक पर छोड़ दिया है। दुर्ग में अभी भी कोरोना मरीजों के मिलने का औसत डब्लूएचओ के अनुसार कम खतरे का दायरा 5 फीसदी से बाहर बना हुआ है। लिहाजा यहां पर भी लॉकडाउन 31 मई तक प्रभावी रखे जाने की पूरी उम्मीद है।
राज्य शासन के आदेश में निजी व सरकारी निर्माण कार्यों को शारीरिक दूरी के नियम का पालन करते हुए शुरू करने की छूट दी गई है। इस तरह का छूट दुर्ग जिले में 31 मई तक लॉकडाउन घोषित किए जाने की स्थिति में प्रदान किया जा सकता है। बैंक, पोस्ट आफिस सहित सरकारी संस्थान के कार्यालयों को 50 फीसदी का रोटेशन अपनाते हुए संचालित करने की अनुमति मिलने का अनुमान है। बाजार क्षेत्र में किराना, डेली नीड्स सहित कुछ जरूरी व्यवसाय को निर्धारित समयावधि के बीच खोलने की अनुमति मिल सकती है। लेकिन होम डिलीवरी पद्धति को प्राथमिकता दिए जाने का निर्देश व्यवसायियों को दिया जा सकता है। सुबह के कुछ घंटे की समयावधि मांस, मुर्गा, अंडे और सब्जी के व्यवसाय के लिए निर्धारित किया जा सकता है।
राज्य शासन ने होटल और रेस्टोरेंट में 10 बजे रात तक होम डिलीवरी की छूट प्रदान की है। ऐसा आदेश दुर्ग जिले में भी लागू किया जा सकता है। इसके लिए राज्य शासन के आदेश के अनुरूप रात 9 बजे तक आर्डर का समय तय रहेगा। रात 10 से सुबह 6 बजे के बीच मालवाहक वाहनों से लोडिंग और अपलोडिंग किया जा सकेगा। शादी विवाह और अंतिम संस्कार जैसे कार्यक्रम के लिए मौजूदा नियम लागू रहने का अनुमान है। वहीं पर्यटन केंद्र, उद्यान, धार्मिक स्थलों पर किसी भी तरह से भीड़ लगाना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
रविवार को रहेगा टोटल लॉकडाउन
सनडे अर्थात रविवार को टोटल लॉकडाउन रहेगा। इस दिन अन्य दिनों के लिए दी गई छूट संशोधित रहेगी। रविवार को पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी, अस्पताल, दवाई की दुकान, पशु आहार केन्द्र, सरकारी राशन दुकान को छोड़ बाकी के व्यवसाय पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। टीकाकरण सहित अन्य जरूरी कार्य को छोड़ बिना ठोस कारण के घर से बाहर निकलने वालों के खिलाफ निकाय और पुलिस की टीम कार्यवाही कर सकती ह। कल 16 मई को दुर्ग जिला टोटल लॉकडाउन रहेगा। सब्जी और फल आनलाइन आर्डर से मंगाया जा सकता है। बेवजह घर से निकलने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करने सभी चौक चौराहे पर पुलिस रविवार को सख्ती बरतेगी। नगर निगम की टीम भी लगातार भ्रमण करते हुए नियम तोडऩे वालों से जुर्माना वसूली की कार्रवाई को अंजाम देगी।
 

अब रायपुर से सटा ये जिला भी 31 मई  तक हुआ लॉक, देखे किन्हें मिली छुट

अब रायपुर से सटा ये जिला भी 31 मई तक हुआ लॉक, देखे किन्हें मिली छुट

महासमुंद। कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में महासमुन्द जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 17 मई प्रातः 06ः00 बजे तक की अवधि के लिए कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए जिला महासमुन्द में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किये गये हैं।
महासमुन्द में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने से कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है किन्तु भीड़-भाड़ में वृद्धि होने पर कोविड-19 संक्रमण बढ़ने की आशंका अभी भी विद्यमान है। आम जनता हेतु आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के साथ-साथ श्रमिकों, निम्न आय वर्ग एवं छोटे-बड़े व्यवसायीगण के हितों की सुरक्षा के लिए निर्बंधनों में समुचित रियायत दिया जाना भी जरुरी है। उपरोक्त परिस्थितियों में समुचित विचारोपरान्त कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने तथा सभी वर्गो के हितों की सुरक्षा के लिए युक्तियुक्त पुनरीक्षित निर्बंधन अधिरोपित करते हुये सम्पूर्ण महासमुन्द जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना व्यापक लोकहित में आवश्यक प्रतीत होता है।
 

राजधानी में वैक्सीनेशन को लेकर अव्यवस्था की स्थिति, सरकारी टीका पोर्टल पर नहीं मिला समय...

राजधानी में वैक्सीनेशन को लेकर अव्यवस्था की स्थिति, सरकारी टीका पोर्टल पर नहीं मिला समय...

रायपुर। राज्य में एपीएल और कोरोना वॉरियर्स का टीकाकरण अभियान शुरू पुनः शुरू हो रहा है। इसके लिए टीककरण केंद्रों में तड़के सुबह 4 बजे से लोग लाइनों में नजर आने लगी। एप में टाइम नहीं बताने के कारण लोग वैक्सीन लगवाने लाइन में खड़े हो गए।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ सरकार ने 18+ के वैक्सीनेशन को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब प्रदेश में अब `cgteeka` एप पर रेजिस्ट्रेशन वालों का ही वैक्सीनेशन किया जाएगा। साथ ही जिनका पंजीयन हुआ है उन सभी को वैक्सीन लगाया जाएगा।
इस पोर्टल को यहां के लोगों की सामाजिक और भौगोलिक परिस्थिति को ध्यान में तैयार किया गया है, ताकि लोगों को टीकाकरण के लिए किसी भी तरह की परेशानी न हो। छत्तीसगढ़ सरकार की इस अभिनव पहल से लोगों को अब कोरोना का टीका लगवाने के लिए न तो लम्बी लाइनें लगानी पड़ेगी, न ही समय गंवाना पड़ेगा। सीजी टीका वेब पोर्टल में पंजीयन के लिए लिंक http://cgteeka.cgstate.gov.in/user-registration या http://cgteeka.cgstate.gov.in पर जानकारी अपलोड करनी होगी। पंजीयन की प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद संबंधित व्यक्ति को टीकाकरण के स्थान और समय की जानकारी एसएमएस के जरिए मिल जाएगी।
 

पिता की डांट से पैदल ही घर से निकल गया जिद्दी बालक, इन्होने समझा-बुझाकर कर पहुंचाया घर

पिता की डांट से पैदल ही घर से निकल गया जिद्दी बालक, इन्होने समझा-बुझाकर कर पहुंचाया घर

रायगढ़। दोपहर डॉयल 112 घरघोड़ा ईआरवी को कारगिल चौक बस स्टैंड घरघोड़ा के पास अकेले घूम रहे बालक के लिये मिसिंग चाईल्ड का इवेंट मिला। इवेंट पर मौके पर पहुंचे आरक्षक मोहन भोई और वाहन चालक जनार सिंह को बालक मिला, जिससे पूछताछ करने पर अपना नाम अनीस उरांव पिता बृजलाल उरांव उम्र 11 वर्ष निवासी गोढ़ी थाना तमनार बताया। स्टाफ लॉकडाउन में अकेले बाहर घूमने का कारण पूछने पर बालक घरवाले खाना नहीं देते हैं, इसलिए रायगढ़ जा रहा हूं बताया। तब डायल 112 स्टाफ ने आपके माता-पिता को समझायेंगे कहकर गाड़ी में घर जाने के लिये बैठने बोले। तब बालक वापस घर नहीं जाने की जिद करने लगा। बालक को भूखा जान डॉयल 112 स्टाफ द्वारा खाना खिलाया गया और उसे घर जाने के लिये मनाकर उसके घर ले गये। बालक की मां को बालक के घर से जाने की जानकारी नहीं थी। उसका पिता उसे घर से जाने पर डांट फटकार कर रहा था, जिसे डॉयल 112 स्टाफ कड़े शब्दों में बालक से डांट फटकार करने से मना किए और उसकी देखभाल करने की हिदायत दिए।  

छत्तीसगढ़: अब ये जिला 31 मई रात्रि 10 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित हुआ, देखे क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

छत्तीसगढ़: अब ये जिला 31 मई रात्रि 10 बजे तक कन्टेनमेंट जोन घोषित हुआ, देखे क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

राजनांदगांव। कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने जिले में कोरेाना वायरस (कोविड-19) पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए सम्पूर्ण राजनांदगांव जिले को 31 मई रात्रि 10 बजे तक पूर्ववत् कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों के संबंध में प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किया गया है। इस अवधि में राजनांदगांव जिले की सभी सीमाएं पूर्णत: सील रहेगी।
कलेक्टर टोपेश्वर वर्मा ने आदेश में कहा है कि प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बाद कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संक्रमण दर एवं इससे होने वाली मौतों की संख्या में आंशिक रूप से कमी हुई है, परन्तु अभी भी जिले के शहरी क्षेत्र के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी संक्रमण का विस्तार हो रहा है। वर्तमान में संक्रमण का पॉजिटिव दर लगभग 10 प्रतिशत बना हुआ है। ऐसी स्थिति में मुक्त आवागमन से आम जनता के जन स्वास्थ्य को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका है। जिससे सम्पूर्ण जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि को बढ़ाया जाना आवश्यक है।
आदेश में कहा गया है कि आगामी आदेश तक प्रत्येक रविवार को दवा दुकानों, अस्पताल, क्लीनिक, पेट्रोल पंप, शासकीय उचित मूल्य की दुकान, दुध, एलपीजी गैस, न्यूज़ पेपर की होम डिलिवरी को छोड़कर शेष सारी गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। सभी सुपर मार्केट, सुपर बाजार, सब्जी बाजार, मॉल, शो-रूम, मैरिज हाल, स्विमिंग पूल, क्लब, सिनेमा हॉल, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, जिम तथा अन्य सार्वजनिक स्थल बंद रहेंगे। सभी पान-सिगरेट ठेला तथा चौपाटी, चाट, समोसा, चाय, गुपचुप, फास्ट-फूड इत्यादि के विक्रय के लिए ठेलों, दुकानों का संचालन पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। इस अवधि में केवल दवा दुकानों, अस्पताल, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को अपने निर्धरित समय पर खुलने की अनुमति होगी। दवा दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। ऑक्सीजन सिलेण्डर की होम डिलिवरी की जा सकेगी। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को जिला खाद्य अधिकारी राजनांदगांव द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी, किन्तु मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं क्यू मैनेजमेंट सिस्टम का कड़ाई से पालन कराया जाना आवश्यक होगा साथ ही टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानों को खेलने हेतु जिला खाद्य अधिकारी द्वारा पृथक से आदेश जारी किया जायेगा, जिसका पालन आवश्यक होगा। कृषि संबंधी कार्यों के लिए जिले के कीटनाशक दवा-राासायनिक खाद विक्रेताओं एवं कृषि उपकरणों से संबंधित दुकान, छड़, सिमेंट, हार्डवेयर, चश्मा दुकान, मोबाईल रिचार्ज दुकान, धोबी (लांड्री, ड्रायक्लीनर्स) को दोपहर 3 बजे तक दुकान खोलने की अनुमति होगी, किन्तु सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क एवं सेनिटाइजर का उपयोग आवश्यक होगा। जिले के समस्त डाकघर, कोरियर सेवाओं को महत्वपूर्ण पत्र, पार्सल की प्राप्ति एवं वितरण के लिए कार्यालयीन समय में संचालन की अनुमति होगी। वनोपज से संबंधित कार्य संग्रहण, विपणन एवं परिवहन आदि की अनुमति होगी। सभी ऑनलाईन डिलीवरी जैसे अमेजान, फ्लिपकार्ट एवं अन्य द्वारा होम डिलीवरी की अनुमति रहेगी।
विश्वविद्यालय, महाविद्यालयीन परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए स्टेशनरी, फोटो कापी, कम्प्यूटर (ऑनलाईन सेंटर) से संबंधित दुकानों को प्रात: 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी। जोमेटो, स्वीगी आदि कंपनियों तथा रेस्टोरेंट एवं होटल द्वारा होम डिलिवरी रात्रि 9 बजे तक की
जा सकेगी। सीधे किसानों, उत्पादकों से सप्लाई की शर्त पर फल, सब्जी को गली मोहल्लों एवं कॉलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेंडर्स अर्थात् ठेले वालों को प्रात: 6 बजे से अपरान्ह 3 बजे तक ही होगी। इसी अवधि में किराना सामग्री, पोल्ट्री, मटन, मछली, अण्डा की दुकानों को खोलने की छूट होगी, कोई भी व्यवसायी दुकान में तीन से अधिक कर्मचारी नहीं रख सकेगा। मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। संबंधित नगरीय निकाय के सक्षम प्राधिकारी इसकी निगरानी करेंगे एवं निर्देशों के उल्लंघन की दशा में ठेले को जब्त करने, अर्थदण्ड या चालान की कार्रवाई करेंगे। आटाचक्की प्रात: 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोले जाने की अनुमति होगी, किन्तु दुकान पर ग्राहकों को एकत्रित नहीं किया जायेगा। आवश्यक वस्तुओं (किराना, फल, सब्जी, आलू, प्याज) थोक का परिवहन करने वाले वाहनों को ट्रांस्पोर्ट नगर से शहर के भीतर केवल रात्रि 10 बजे से प्रात: 6 बजे तक माल अनलोडिंग करने की छूट होगी। पेट्रोल पंप अपने निर्धारित समय पर सभी के लिए खुल सकेंगे। स्कूटर, मोटरसाइकल रिपेयरिंग व पंचर रिपेयरिंग व ऑटोपार्ट्स की दुकानों को शाम 3 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रात: 6 बजे से प्रात: 8 बजे तक एवं संध्या 6 बजे से संध्या 7.30बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया गया है कि दुग्ध व्यवसाय के लिए कोई भी दुकान, पार्लर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुकान, पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पैट शॉप, एक्वेरियम को केवल पशुओं पशुचारा देने के लिए प्रात: 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक खोलने की अनुमति होगी। एलपीजी गैस सिलेण्डर की एजेंसियां केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहक को सिलेण्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेंगे। विद्युत उपकरणों (पंखा, कूलर, फ्रीज, एसी इत्यादि) के मरम्मत एवं प्लम्बर, सेनिटरी फिटिंग से संबंधित दुकानें, इलेक्ट्रानिक्स की दुकानें दोपहर 3 बजे तक खुली रह सकेंगे तथा घर पहुँच रिपेयरिंग सुविधा दे सकेंगे। छूट प्राप्त दुकानों के व्यवसायी के घर में यदि कोई भी सदस्य कोरोना पॉजिटिव पाया जाता है, तो उन्हें दुकान खोलने की अनुमति नहीं होगी। यदि मौके पर दुकान खुला पाया गया, तो दुकान सील कर अर्थदण्ड अधिरोपित की जायेगी।
औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था रखते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, वन विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा, मनरेगा आदि श्रममूलक कार्य संचालित हो सकेंगे। निजी भवन निर्माण, मरम्मत कार्य कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए दोपहर 3 बजे तक कर सकेंगे। इस अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें बंद रहेंगी। ऑनलाईन होम डिलिवरी की अनुमति रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे। टेलीकॉम, रेल्वे के रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियाँ बंद रहेगी किन्तु अस्पताल एवं एटीएम पूर्ववत् संचालित रहेंगे। बैंकों में समस्त प्रकार के लेन-देन दोपहर 3 बजे तक सम्पादित कर सकेंगे। लोक सेवा केन्द्र, च्वाईस सेन्टर दोपहर 3 बजे तक खुल सकेंगे। सभी प्रकार के सभा, जुलुस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेंगे। किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है। कोविड संक्रमण के रोकथाम के लिए जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। अपरिहार्य परिस्थितियों में राजनांदगांव जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी एवं अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए उनका एडमिट कार्ड तथा रेल्वे, टेलीकाम रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आईडी कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा। रेल, बस व हवाई यात्रा के लिए रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड आने जाने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी, इन यात्रियों को निवास, स्टेशन तक आने-जाने के लिए उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही इनका ई-पास मान्य किया जायेगा। कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीयन, कोविड-19 जांच के लिए, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल पैथोलाजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।
आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहन एवं ऑटो में ड्राइव्हर सहित अधिकतम 3 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेल्वे स्टेशन, बस स्टेंड, हॉस्पिटल आवागम के लिए ऑटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, किन्तु अन्य प्रयोजन के लिए परिचालन पूर्णत: प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का
उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस के लिए वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्रवाई की जायेगी। मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य सम्पादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य के लिए बाहर निकलने पर अपना आई कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। जिले के समस्त शासकीय कार्यालय अपने निर्धारित समय पर 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ अतिआवश्यक कार्यों के लिए खुलेंगे, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। पंजीयन कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ खोले जाएंगे, जिसमें पंजीयन कार्य टोकन सिस्टम से किया जायेगा। राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी।
उपरोक्त को छोड़कर अन्य व्यवसायिक प्रतिष्ठानें, दुकान सप्ताह में सोमवार, बुधवार एवं शुक्रवार को प्रात: 6 बजे से 3 बजे तक खुली रह सकेगी, जिसमें कोरोना प्रोटोकाल का पालन करते हुए व्यवसाय करना आवश्यक होगा। सभी संचालित दुकानों में नि:शुल्क वितरण अथवा विक्रय के लिए मास्क रखना तथा दुकान में कार्यरत कर्मचारियों एवं ग्राहकों के उपयोग के लिए सेनिटाईजर रखना अनिवार्य होगा। सभी पात्र व्यवसायियों एवं उनके कार्य करने वाले कर्मचारियों को कोविड एप्रोप्रियेट बिहेवियर का कड़ाई से अनुपालन किया जाना अनिवार्य होगा तथा सभी का टीकाकरण प्राथमिकता से कराया जाना अपेक्षित है। उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी। आदेश के अतिरिक्त शासन द्वारा समय-समय पर जारी निर्देशों का पालन आवश्यक होगा। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति, प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
 

रायपुर जिले में रविवार से 18 से 44 आयु वर्ग के लिए 30 टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीनेशन का कार्य होगा, 12 नए टीकाकरण  केंद्र बनाए गए देखे पूरी सूचि

रायपुर जिले में रविवार से 18 से 44 आयु वर्ग के लिए 30 टीकाकरण केंद्रों में वैक्सीनेशन का कार्य होगा, 12 नए टीकाकरण केंद्र बनाए गए देखे पूरी सूचि

रायपुर, रायपुर जिले में आज रविवार से 18 से 44 आयु वर्ग के लिए 30 टीकाकरण केंद्रों में सभी वर्ग के हितग्राहियों के वैक्सीनेशन का कार्य होगा । इसके लिए रायपुर जिले में 12 नए टीकाकरण केंद्र बनाए गए हैं।

ये टीकाकरण केंद्र है –
1.मारुति मंगलम गुढियारी,
2.काशीराम उच्चतर माध्यमिक शाला भनपुरी,
3.शासकीय कला एवं वाणिज्य कन्या महाविद्यालय देवेन्द्र नगर,
4.शहीद स्मारक इंग्लिश मीडियम स्कूल,
5.जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान(बी.टी.आई.) परिसर
6. अभ्यास पूर्व मा.एवं प्रा. शाला शंकरनगर
7. प्रोतन सिह उ.मा शाला श्यामनगर,
8. शास.जे.आर.दानी क.उ.मा.वि. रायपुर
9. सरस्वती कन्या उच्चतर माध्यमिक शाला,
10. सांस्कृतिक भवन चंगोराभाठा,पानी टंकी डगनिया,
11. शहीद संजय यादव उच्चतर माध्यमिक शाला टिकरापारा,
12.शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालय नाका चौक भाठागांव,
13.पं.दीनदयाल उपाध्याय आडिटोरियम,
14.शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला राम नगर,
15. सामुदायिक भवन कबीरनगर,
16. सामुदायिक भवन, टाटीबंद,
17.शास.उच्चतर माध्यमिक शाला मोवा,
18. वार्ड कार्यालय अवंति विहार कालोनी पानी टंकी के नीचे,
19. शासकीय माध्यमिक शाला पुरैना,
20. प्राथमिक शाला बोरियाखुर्द,
21.अडवानी आलिकान उच्चतर माध्यमिक शाला बीरगांव,
22. शासकीय उच्च माध्यमिक शाला सरोरा,
23. दाऊ पोषण लाल चंद्रवंशी शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय परसतराई धरसींवा,
24. पूर्व माध्यमिक शाला बरबंदा धरसींवा,
25. बालक शासकीय मातृसदन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय मंदिरहसौद
26. सांस्कृतिक भवन, वार्ड क्रमांक 18,तिल्दा,
27. भारत देवांगन शा.उ.मा. विद्यालय खरोरा ,
28. शासकीय कन्या उच्चतर विद्यालय, अभनपुर,
29 शासकीय हरिहर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नवापारा, और
30.बद्री प्रसाद लांधी स्नातकोत्तर महाविद्यालय आरंग


टीकाकरण के लिए आने वाले सभी नागरिकों को इसके लिए पूर्व से अपना पंजीयन कराना होगा तथा टीकाकरण केंद्रों और समय का स्लाट लेना अनिवार्य रहेगा।

इन सभी केंद्रों में अंत्योदय, बीपीएल, एपीएल और फ्रंटलाइन वर्कर के लिए चार अलग-अलग काउंटर होंगे।
 

चालाकी से खींच ली युवती की अंतरंग फोटो, फिर करने लगा ब्लैकमेल

चालाकी से खींच ली युवती की अंतरंग फोटो, फिर करने लगा ब्लैकमेल

रायगढ़। पुलिस चौकी जूटमिल क्षेत्र में रहने वाली युवती ने रिपोर्ट दर्ज कराई गई है, कि 30 वर्षीय कृष्णा साहू ने चोरी छिपे मोबाईल पर अंतरंग तस्वीरें खींच कर वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाने को बाध्य किया। आरोपी के विरूद्ध थाना कोतवाली में धारा 376 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है। आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। वहीं मोबाईल जप्त किया गया है, साक्ष्य के आधार पर प्रकरण में आईटी एक्ट की धारा जोड़ी जाएगी। पीड़ित युवती ने बताया कि कृष्णा साहू पारिवार के लोगों की मदद करता था, अपना हितैशी मानकर उससे मदद लिया करती थी। उसका घर आना जाना था और एक दिन नहाते समय अपने माबाईल पर फोटो खींच कर उस फोटो को वायरल करने की धमकी देकर शारीरिक संबंध बनाया। उसके बाद कई बार बदनाम करने की धमकी देकर उसका शारीरिक शोषण किया। आरोपी विवाहित है, पहली पत्नी को छोड़कर दूसरी पत्नी बनाया है। अपने दोस्तों को युवती को लेकर उल्टी-सीधी बातें करता और अपने एक दोस्त को युवती का फोटो व्हाटसअप भी किया, जिसे उसके दोस्त ने युवती को दिखाया। तब युवती अपनी मां को घटना बताई और पुलिस चौकी रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंची। थाना कोतवाली में आरोपी के विरूद्ध अपराध क्रमांक 642/2021 धारा 376 IPC दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर रिमांड पर भेजा गया है। 

छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी सरकारी गाड़ी से...

छत्तीसगढ़ में शराब की होम डिलीवरी सरकारी गाड़ी से...

धमतरी । छत्तीसगढ़ में राज्य सरकार ने शराब की होम डिलीवरी जब से शुरू की है प्रदेश में नए-नए कारनामें विभाग के सामने आ रहे हैं। पहले ही दिन सरकार को 4 करोड़ से ज्यादा की आमदनी शराब के ऑनलाइन आर्डर से हुई। इसके बाद प्रदेश में शराब की समय पर डिलीवरी नहीं होने से विभाग को शराब प्रेमियों की आलोचना भी झेलनी पड़ी, लेकिन अब तो हद ही हो गई, सरकारी वाहन से शराब की डिलीवरी की खबर धमतरी से सामने आई है।
छत्तीसगढ़ में आबकारी विभाग की सीजी 02 पासिंग की सरकारी सूमो को धमतरी में शराब की होम डिलीवरी करते देखा गया है। मीडिया की सक्रियता से घबराए वाहन चालक और डिलीवरी ब्वाय ने पहले गाड़ी नेशनल हाइवे स्थित आबकारी कंट्रोल रूम में ले गया, लेकिन वो भी बंद था। वहीं लगातार सवालों के बाद ड्राइवर ने गाड़ी को वापस वहीं ले जाना उचित समझा जहां से वो निकली थी। यानि रत्ना बांधा रोड स्थित अंग्रेजी शराब दुकान, और सूमो में रखा सारा माल वापस दुकान में रख दिया गया।
यह वाहन विभाग के अधिकारियों को सरकारी काम काज के लिए मिला है। चालक भी शासकीय सेवक है, वाहन में अंग्रेजी शराब की खेप भरी मिली और उन ग्राहकों की लिस्ट भी थी जिन्हें शराब डिलीवर करना था। डिलीवरी ब्वाय भी लिस्ट लेकर बैठा हुआ था। हमारे सवालों के जवाब में शासकीय वाहन चालक ने सिर्फ इतना ही कहा कि, जैसा आदेश होता है हम वैसा ही काम करते हैं। इसके अलावा किसी भी सवाल का जवाब उसके पास नही था। वहीं धमतरी क्लेक्टर ने इस मामले को गंभीर मांना है, कलेक्टर ने कहा है कि इस गलती के जिम्मेदार को जांच के बाद नोटिस जारी किया जाएगा।
 

अब विदेशों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी वर्चुअल स्कूल की शुरुआत...

अब विदेशों की तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी वर्चुअल स्कूल की शुरुआत...

रायपुर । कोरोना संक्रमण के चलते सभी प्रदेश केस सभी शिक्षण संसथान बंद है। न केवल सभी स्कूल बंद है बल्कि छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के विद्यार्थी भी संपर्क केन्द्रों में जाकर अध्ययन नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में यह आवश्यक हो गया है कि सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग कर एक वर्चुअल स्कूल की स्थापना की जाए। इसको ध्यान में रखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के अंतर्गत छत्तीसगढ़ वर्चुअल स्कूल की स्थापना की गई है।
अब प्रदेश में भी विदेशों की तर्ज पर वर्चुअल स्कूल शुरू होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल वर्चुअल स्कूलों का संचालन करेगा। 2021-22 के शैक्षणिक सत्र के लिए वर्चुअल स्कूल शुरू होंगे। नौवीं से बारहवीं तक के छात्रों की पढ़ाई वर्चुअल स्कूल के माध्यम से की जाएगी। इसके लिए दाखिला पढ़ाई और परीक्षा दी समस्त कार्य ऑनलाइन पद्धति से होंगे।
कक्षा नौवीं, दसवीं के लिए हिंदी, अंग्रेजी, संस्कृत, गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय पर पढ़ाई होगी। इसी प्रकार से 11वीं और 12वीं के लिए कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की पढ़ाई होगी। कक्षा नौवीं और दसवीं के लिए सभी 6 विषय अनिवार्य हैं तथा कक्षा ग्यारहवीं एवं बारहवीं के लिए छात्र कला, विज्ञान, जीव विज्ञान, गणित एवं वाणिज्य संकाय लेकर प्रवेश ले सकते हैं।
छत्तीसगढ़ में ऐसे विषयों की पढ़ाई का कार्य छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल को दिया गया है। अभी तक छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल द्वारा ऐसे विद्यार्थियों को पठन-पाठन की सामग्री उपलब्ध करायी जाती है तथा कुछ दिनों के लिये अध्ययन केन्द्रों पर समक्ष पढ़ाई का अवसर भी दिया जाता है जिसके पश्चात् ये विद्यार्थी छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल की परीक्षा में सम्मिलित होकर प्रमाण पर प्राप्त करते हैं । छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल का प्रमाण पत्र छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल के प्रमाण पत्र के समतुल्य है।
वर्चुअल स्कूल के अंतर्गत कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं एवं 12वीं के छात्र प्रवेश ले सकेंगे। इसके अंतर्गत छात्र का प्रवेश, पढाई एवं परीक्षा आदि समस्त कार्य ऑनलाईन पद्धति से होंगे । कक्षा 9वीं, 10वी के लिए हिन्दी, अंग्रेजी, संस्कृत. गणित, विज्ञान एवं सामाजिक विज्ञान आदि छः विषयों की पढ़ाई होगी इसी प्रकार कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए कला, विज्ञान एवं वाणिज्य संकाय की पढाई होगी। कक्षा 9वीं एवं 10वीं के लिए सभी छः विषय अनिवार्य होंगे तथा कक्षा 11वीं एवं 12वीं के लिए छात्र कला, विज्ञान (जीव विज्ञान या गणित) एवं वाणिज्य संकाय लेकर प्रवेश ले सकते हैं ।
छत्तीसगढ़ वर्चुअल स्कूल के पोर्टल का निर्माण NIC द्वारा किया जा रहा है जो “virtualschool.cg.nic.in” में उपलब्ध होगा | इस पोर्टल में विद्यार्थी अपनी इच्छा अनुसार पात्रतानुसार किसी भी पाठ्यक्रम में प्रवेश ले सकते हैं । इस पोर्टल में विषयवार learning videos, study material , assignments, quiz उपलब्ध रहेंगे जिसे विद्यार्थी कहीं से भी internet के माध्यम से देख (access) सकते हैं। विद्यार्थी को अपने चुने हुए mentor से संदेह पूछने व वार्तालाप करने की भी सुविधा होगी
वर्चुअल स्कूल का पाठ्यकम छग माध्यमिक शिक्षा मंडल के पाठ्यक्रम में लगभग 30% कटौती कर तैयार किया गया है । वर्चुअल स्कूल के अंतर्गत प्रत्येक विषय के पाठ्यक्रम को 10 इकाई में विभाजित किया जायेगा प्रत्येक इकाई से संबंधित पाठ्य सामग्री PDF फाईल के रूप में वेबसाईट पर अपलोड की जायेगी तथा आवश्यकतानुसार प्रत्येक इकाई के लिए Video Lecture तैयार करवाकर वेबसाईट पर अपलोड किये जायेंगे ।
प्रत्येक विषय के प्रत्येक इकाई के लिए असाइनमेंट जारी किये जायेंगे। सर्वप्रथम छात्र को प्रथम इकाई के आधार पर असाइनमेंट जारी किया जायेगा जब छात्र प्रथम इकाई के असाइनमेंट में उत्तीर्ण हो जायेगा तो वह द्वितीय इकाई की पाठ्य सामग्री, Video Lecture एवं असाइनमेंट को देख सकेगा इसी प्रकार सभी असाइनमेंट को उत्तीर्ण करने के पश्चात् ही वह मुख्य परीक्षा में सम्मिलित होने के लिए पात्र होगा ।
वर्चुअल स्कूल के अंतर्गत कक्षा 9वीं में प्रवेश हेतु कक्षा 8वीं उत्तीर्ण या कक्षा 9वी अनुत्तीर्ण होना चाहिए । कक्षा 10वीं में प्रवेश हेतु कक्षा 9वीं उत्तीर्ण या कक्षा 10वी अनुत्तीर्ण होना चाहिए इसी प्रकार कक्षा 11वीं में प्रवेश हेतु कक्षा 10वीं उत्तीर्ण या कक्षा 11वीं अनुत्तीर्ण एवं कक्षा 12वीं में प्रवेश हेतु कक्षा 11वीं उत्तीर्ण या कक्षा 12वीं अनुत्तीर्णे होना चाहिए । शैक्षणिक सत्र 2021-22 के लिए वर्चुअल स्कूल में प्रवेश शीघ्र प्रारंभ होगा ।
 

गुजरात में चक्रवात के कारण द.पू.म.रे. की 3 गाड़ियां प्रभावित...

गुजरात में चक्रवात के कारण द.पू.म.रे. की 3 गाड़ियां प्रभावित...

रायपुर । तटीय गुजरात क्षेत्र में 17 और 18 मई को चक्रवात की चेतावनी के कारण दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के रायपुर मंडल से गुजरने वाली 2 गाड़ियों को रद्द और एक गाड़ी को गंतव्य से पहले समाप्त किया गया है। रायपुर रेल मंडल से मिली जानकारी के मुताबिक, 09206 (हावड़ा- पोरबंदर) 15 मई को और 09094 संतरागाछी पोरबंदर 16 मई को रद्द रहेगी। वहीं 02974 पूरी-गांधीधाम 15 मई को पूरी से चलने वाली गाड़ी अहमदाबाद में समाप्त कर दी जाएगी। 

जंगल में बाघ की धमक ने उड़ाई ग्रामीणों की नींद, इस जंगल में देखे जाने की खबर

जंगल में बाघ की धमक ने उड़ाई ग्रामीणों की नींद, इस जंगल में देखे जाने की खबर

खरसिया । ग्राम देहजरी और डोमनारा के बीच बाघ को देखे जाने की बात कही जा रही है। हालांकि अब तक आधिकारिक तौर पर बाघ आने या उसके फुटप्रिंट देखे जाने की पुष्टि नहीं हो पाई है, फिर भी बाघ देखे जाने की खबर ने ग्रामीणों की नींद उड़ा दी है। शाम होने के बाद सभी अपने घर की खिड़की दरवाजे बंद कर दुबक जा रहे हैं।
नजदीकी जंगलों में अब तक हाथी भालू या पैंथर के देखे जाने की घटनाएं प्रकाश में आई हैं, परंतु इस बार लॉकडाउन के सन्नाटे में जंगल के राजा बाघ को देखे जाने की घटना ने ग्रामवासियों की नींद उड़ा दी है। ग्रामिणों की मानें तो जिस ग्रामीण ने रात के अंधेरे में टार्च की रोशनी से लायन किंग को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई और वह घबराकर गांव आया। घटना बुधवार रात की बताई जा रही है।
संभावनाएं इसलिए भी जताई जा रही है कि पड़ोसी प्रांत उड़ीसा के सरहदी इलाकों से लगे जंगलों में पूर्व में कई बार बाघ जैसे जानवरों के फुटप्रिंट देखे जाने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। हालांकि अब तक बाघ होने का खुलासा नहीं हो पाया है, परंतु इस घटना ने ग्रामीणों की परेशानी बढ़ा दी है।
बताया जा रहा है कि खरसिया थाना क्षेत्र की ग्रामपंचायत देहजरी और डोमनारा के बीच सड़क में एक बाघ को देखा गया था। इस बात में कितनी सच्चाई है, इसका खुलासा तो जांच के बाद ही हो पाएगा। बता दें ग्राम देहजरी के निवासी मोटर डनसेना बुधवार की रात 10-11 बजे के बीच दिशा-मैदान के लिए टॉर्च देकर निकला था। ऐडू चौक के पास सड़क में टार्च की रोशनी से उसने एक बाघ को देखा तो उसके होश उड़ गए, डर के मारे वह किसी तरह गांव पहुंचा और ग्रामवासियों को घबराते हए बताया।


रेंजर ने कहा जांच कराएंगे :-
इस संबंध में जब खरसिया रेंजर गोकुल प्रसाद यादव से बात की तो उन्होंने कहा कि ऐसा संभव तो नहीं है, परंतु दावे के साथ कुछ कहा नहीं जा सकता। इस मामले की जांच करानी पड़ेगी।
 

बड़ी खबर छत्तीसगढ़ : 7 दिन में 81,301 मरीज हुए स्वस्थ, नए संक्रमितों से 11,493 ज्यादा

बड़ी खबर छत्तीसगढ़ : 7 दिन में 81,301 मरीज हुए स्वस्थ, नए संक्रमितों से 11,493 ज्यादा

रायपुर। छत्तीसगढ़ में पिछले एक सप्ताह (8 मई से 14 मई) में 81 हजार 301 मरीज कोरोना से स्वस्थ हुए हैं। यह इस दौरान प्रदेश में मिले नए कोरोना संक्रमितों से 11 हजार 493 अधिक है। राज्य शासन द्वारा कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रभावी उपायों से रिकवरी दर लगातार बढ़ रही है। अभी प्रदेश की रिकवरी दर 86 प्रतिशत पर पहुंच गई है। पॉजिविटी दर में भी दिन-प्रतिदिन गिरावट आ रही है। पिछले सप्ताह की शुरूआत में 8 मई को प्रदेश की पॉजिविटी दर 20 प्रतिशत थी, जो घटते-घटते 14 मई को 12 प्रतिशत पर पहुंच गई है।


कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए सैंपल जांच की संख्या भी लगातार बढ़ाई जा रही है। बीते सप्ताह कुल चार लाख 41 हजार 276 सैंपलों की जांच की गई। इस दौरान रोजाना औसतन 63 हजार 034 सैंपलों की जांच की गई है। प्रदेश में पिछले सप्ताह कोरोना से ठीक हुए 81 हजार 301 मरीजों में से 76 हजार 767 ने होम आइसोलेशन में तथा चार हजार 534 ने कोविड अस्पतालों एवं कोविड केयर सेंटर्स में इलाज कराकर कोरोना को मात दी है। इस दौरान 8 मई को 11 हजार 641, 9 मई को 12 हजार 810, 10 मई को 12 हजार 567, 11 मई को 12 हजार 440, 12 मई को 9035, 13 मई को 12 हजार 274 और 14 मई को दस हजार 444 मरीज कोरोना से ठीक हुए हैं।


प्रदेश में कोरोना संक्रमण की शुरूआत से लेकर अब तक सात लाख 72 हजार 500 लोग कोरोना को मात दे चुके हैं। इनमें संक्रमण के हल्के या बिना लक्षण वाले छह लाख 34 हजार 133 लोग होम आइसोलेशन में इलाज कराकर स्वस्थ हुए हैं। वहीं एक लाख 38 हजार 367 मरीज कोविड अस्पतालों और कोविड केयर सेंटर्स में उपचार के बाद ठीक हुए हैं। कोरोना को शिकस्त देने वाले 82 प्रतिशत मरीजों ने होम आइसोलेशन में उपचार लिया है। बीते सप्ताह के दौरान 8 मई को प्रदेश की पॉजिविटी दर 20 प्रतिशत, 9 मई को 19 प्रतिशत, 10 मई को 18 प्रतिशत, 11 मई को 15 प्रतिशत, 12 मई और 13 मई को 14-14 प्रतिशत तथा 14 मई को 12 प्रतिशत रही है।

विधायक चंद्राकर ने खाद सहित पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी के खिलाफ जताया विरोध

विधायक चंद्राकर ने खाद सहित पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी के खिलाफ जताया विरोध

महासमुंद। केंद्र सरकार से खाद के साथ ही पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी के खिलाफ आज शनिवार को विधायक की अगुवाई में कोविड 19 नियमों का पालन करते हुए विरोध प्रदर्शन किया गया।


इस दौरान विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने कहा कि केंद्र सरकार अपने इन फैसलों की बदौलत कृषि क्षेत्र में काॅरपोरेट घरानों का दखल बढ़ाने का ही प्रयास कर रही है। जिसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा।


प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आव्हान पर आज शनिवार को खाद, पेट्रोल-डीजल के दामों में बढ़ोत्तरी के विरोध में प्रदर्शन करने का आव्हान किया गया था। जिस पर संसदीय सचिव निवास में संसदीय सचिव व विधायक श्री चंद्राकर ने कोविड 19 नियमों का पालन करते हुए विरोध जताया।


उन्होंने कहा कि इफको से खाद के दामों में हुई वृद्धि पर निशाना साधते हुए कहा कि केंद्र सरकार कृषि क्षेत्र में निजीकरण का रास्ता खोल रही है। एक तरफ सरकार किसानों की आय दोगुनी करने का वादा करती है, दूसरी तरफ किसानों की फसल में लगने वाली लागत को बढ़ा रही है। अब खाद के दामों में बेतहाशा वृद्धि कर सरकार ने किसानों पर एक और चोट कर दी है। कोरोना संकट काल के बीच किसानों के सामने एक नई आफत आ गई है। इफको इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइजर्स कोआपरेटिव लिमिटेड ने खाद के दाम बढ़ा दिए हैं। कोरोना काल में पहले से ही आर्थिक तंगहाली झेल रहे किसानों को खाद की बढ़ी कीमतों ने परेशानी में डाल दिया है। केंद्र सरकार के इन विनाशकारी कदमों की वजह से किसान अपनी जमीन बेचने पर मजबूर हो जाएंगे। इसी तरह पेट्रोल-डीजल के दामों में भी लगातार बढ़ोत्तरी की जा रही है। इस दौरान विधायक प्रतिनिधि दाउलाल चंद्राकर, ब्लाॅक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष खिलावन साहू भी तख्ती लेकर केंद्र सरकार से बढ़ाई गई कीमतों को लेकर विरोध जताया।

छत्तीसगढ़: बगैर अतिरिक्त छूट के इस जिले में 16 दिन और बढ़ा लॉकडाउन

छत्तीसगढ़: बगैर अतिरिक्त छूट के इस जिले में 16 दिन और बढ़ा लॉकडाउन

अम्बिकापुर। जिले में व्यावसायिक गतिविधियो पर अधिरोपित प्रतिबंधों और समूर्ण जिले को कंटेममेन्ट जोन घोषित करने के बावजूद कोविड-19 प्रकरणों की संख्या में वृद्धि और मौतो की संख्या को देखते हुए गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका अभी भी बनी हुई है। इसे देखते हुए कलेक्टर संजीव कुमार झा ने बिना अतिरिक्त छूट के जिले में कंटेन्मेंट जोन की अवधि 31 मई की रात्रि 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है।
जारी आदेशानुसार इस अवधि में जिले की सीमाएं पूर्ववत सील रहेंगी और प्रतिबंध लागू रहेगा। इनके अतिरिक्त सभी गतिविधियां रहेगी, प्रतिबंधित- मेडिकल दुकान, क्लिनिक, पशु चिकित्सालय व शासकीय उचित मूल्य की दुकान निर्धारित समय पर खुलेंगें। दवाई की होंम डिलिवरी को प्राथमिकता देनी होगी। आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गोडाउन में लोडिंग और अनलोडिंग करने की अनुमति रात्रि 10 बजे से सुबह 5 बजे तक होगी।
विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधु के घर में ही आयोजित करने की शर्त पर आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिकतम 10 होगी। इसी प्रकार अन्त्येष्टि, दशगात्र कार्यक्रम मं, भी शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 होगी। फल, सब्जी, अंडा, मछली पोल्ट्रीएमटन किराना सामान की होंम डिलिवरी प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक केवल स्ट्रीट वेंडर, ठेले वाले, पिक अप, मिनी ट्रक या अन्य छोटे वाहनों से की जा सकेगी। स्थानीय ई कामर्स जैसे बड़ा भल, क्लिकर आदि से होंम डिलिवरी की अनुमति होगी। होटल और रेस्टोरेंट से जोमैटोएस्वीगी इत्यादि ऑनलाइन एप्लिकेशन के माध्यम से होंम डिलिवरी की अनुमति होगी। होटल और रेस्टोरेंट से होंम डिलिवरी के लिए समय प्रातः 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक होगी। पेट्रोल पंप सभी सेवाओ के लिए अपने निर्धारित समयानुसार खुल सकेंगे। इसी प्रकार फ्लोर मिल भी अपने निर्धारित समयानुसार खुलेंगें । दुग्ध पार्लर दुग्ध वितरण व नयूज पेपर हॉकर के लिए समय प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक तथा सायंकाल 5 बजे से 6ः30 बजे तक रहेगा। पैटशॉप और एक्वेरियम केवल पशुओं के चारा देने के लिए प्रातः 6ः बजे से प्रातः 8 बजे तक और सायं 5 बजे से 6ः30 बजे तक खुलेंगें। एलपीजी गैस सिलेंडर एजेंसियां केवल टेलिफोनिक या ऑनलाइन बुकिंग के माध्यम से आर्डर लेकर सिलिंडर की घर पहुंच सेवा देगे। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाइयों को अपने कैंपस के भीतर मजदूरों को रखकर व अन्य व्यवस्था करते हुए उद्योग संचालन व निर्माण कर सकेंगे। शराब की होंम डिलीवरी की अनुमति होगी। टेलीफोन, पोस्ट ऑफिस, रेल्वे और एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप, रेक पॉइंट पर लोडिंग एवं अनलोडिंग, खाद्य सामग्री का परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन का कार्य रात्रि 10 बजे से प्रातः 6 बजे तक होगी। अस्पताल और एटीएम कैश वेन पूर्वत चलते रहेंगे। बैंक और पोस्ट ऑफिस में को-मॉर्बिड , गर्भवती महिला अधिकारी-कर्मचारी को छूट देते हुए न्यूनतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ समस्त सेवाओं के लिए कार्य की अनुमति प्रातः 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक होगी। कोविड रोकथाम के समस्त कार्य संचालित रहेंगे। बसए रेलए हवाई यात्रा के लिए कोई पास की जरूरत नही होगी। चार पहिया वाहन में ड्राइवर सहित अधिकतम 3ए ऑटो में 3 और दो पहिया वाहन में अधिकतम दो व्यक्तियों के आवागमन की अनुमति होगी। प्रतियोगी या अन्य परीक्षाओं के परीक्षार्थियों के लिए उनका एडमिट कार्ड ही पास होगा।
फ्लोर मिल अपने निर्धारित समय पर खुल सकेंगे और टोकन सिस्टम से सेवा प्रदान करना होगा। कृषि खाद, बीज, कृषि उपकरण, यंत्र और कृषि दवाई से संबंधित दुकाने प्रातः6 बजे से अपरान्ह 2 बजे तक खुलेंगे। बिना दुकान खोले एसी, कूलर एवं पंखे की सप्लाई घर पहुंच सेवा के माध्यम से की जा सकेगी। इनके मरम्मत कार्य घर में जाकर कर सकेंगे। डाक और कुरियर सेवाओ के संचालन की अनुमति होगी। पंजीयन कार्यालय सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क संबंधी अनिवार्यता एवं कार्यालय को सेनिटाइज कर 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ टोकन सिस्टम के माध्यम से खुलेगी । इसके साथ ही डाक एवं कुरियर सेवायें संचालन की भी अनुमति रहेगी। संभागायुक्त, पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, एसडीएम, एसडीओपी, तहसील, थाना, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी और अधीनस्थ कार्यालय सहित अन्य महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करने वाले कार्यालय खुले रहेंगे। लेकिन आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। जारी आदेश 16 मई से प्रभावशील होगा।
 

छत्तीसगढ़ लॉकडाउन ब्रे़किंग : अब ये जिला हुआ 31 मई तक कंटेन्मेंट जोन घोषित, जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः रहेंगी सील

छत्तीसगढ़ लॉकडाउन ब्रे़किंग : अब ये जिला हुआ 31 मई तक कंटेन्मेंट जोन घोषित, जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः रहेंगी सील

जांजगीर-चांपा। कोरोना संक्रमण पर नियंत्रण और जनस्वास्थ्य की सुरक्षा के मद्देनजर कलेक्टर ने जांजगीर-चांपा जिले को 31 मई की रात्रि 12 बजे तक कंटेंनमेंट जोन घोषित किया है। कलेक्टर यशवंत कुमार ने आम लोगों की दैनिक जरूरतों को ध्यान में रखते हुए जरूरी ब्यावसायिक गतिविधियों में छुट के साथ आदेश जारी किया।

जारी आदेश के अनुसार:-
जिले का सम्पूर्ण क्षेत्र 31 मई रात्रि 12 बजे तक पूर्ववत् कंटेनमेंट जोन रहेगा। जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेंगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक, पशु-चिकित्सालय, गैस एजेंसियां एवं पेट्रोल पम्पों को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। किन्तु गैस एजेंसियों टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेन्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें।


सभी प्रकार की मंडियाँ औश्र थोक, फुटकर, किराना दुकानें बंद रहेगी, किन्तु आवश्यक वस्तुओं,माल आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गोडाउन में लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 10 बजे से सुबह 6 बजे तक होगी।


सब्जी, फल, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री, ग्रॉसरी की होम डिलीवरी प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स, ठेले वालों, पिकअप, मिनी ट्रक, अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इसके लिए प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बडा स्टीकर प्रदर्शित करना होगा। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों का नियमित अंतराल में कोविड -19 जांच और पात्र व्यक्तियों को कोविड -19, वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा। दुकान खोलकर विक्रय की अनुमति नहीं होगी। निर्देशों का उल्लंघन होने पर दुकानों को नियमानुसार 30 दिनों के लिए सील करने की कार्यवाही की जावेगी।


होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से स्विगी, जोमेटो आदि ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी, ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग और टेक अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा ।


ऑप्टिकल शॉप, रिपेयरिंग सामाग्री विक्रय के लिए इलेक्ट्रीकल दुकानें शोरूम प्रतिबंधित, पशुचारा दुकानें पेट शॉप, एक्वेरियम, कृषि से संबंधि दुकानें सुबह 6 बजे से सुबह 11 बजे तक रविवार को छोड़कर संचालित की जा सकेंगी। भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर दुकानों को नियमानुसार 30 दिनों के लिए सील करने की कार्यवाही की जाएगी। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों का नियमित अंतराल में कोविड -19 जांच और पात्र व्यक्तियों को कोविड-19, वैक्सीनेशन कराना अनिवार्य होगा।