बीजापुर। बस्तर के बीजापुर जिले में एक पुलिस अधिकारी पर आदिवासी सरपंच से मारपीट करने का आरोप लगा है। मामला जिले के कुटरू क्षेत्र से संबंधित है। पेटा गांव के सरपंच बुधराम तेलम ने कुटरू एसडीओपी शेर बहादुर सिंह पर मारपीट करन का आरोप लगाया है। सरपंच का कहना है कि नक्सल उन्मूलन के बहाने एसडीओपी शेर बहादुर सिंह द्वारा मारपीट की जा रही है। सरपंच बुधराम तेलम ने विधायक विक्रम मंडावी से मिलकर उन्हें पूरे मामले की जानकारी दी है और दोषी एसडीओपी के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने की मांग की है।
रायपुर, स्थापित बाजारों में स्थित दुकानें रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में सम/विषम आधार पर नंबरिंग अनुसार उनके सामान्य समय पर खुलते हुये अपरान्ह 05.00 बजे तक खोली जा सकेगी, जिससे किसी एक दिवस में संबंधित व्यापारिक संगठनों द्वारा निर्धारित क्रम अनुसार किसी बाजार में अधिकतम 50 प्रतिशत दुकानें ही खुल सकेंगी। इस हेतु नगरीय निकाय एवं पुलिस अधिकारी स्थानीय स्तर पर विचार कर उचित क्रोम निर्धारित करेगें। मास्क तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन अनिवार्य होगा।किसी दुकान में फिजिकल डिस्टेंसिंग का उल्लंघन करते हुये भीड़-भाड़ की स्थिति निर्मित होने या राज्य शासन/इस कार्यालय द्वारा जारी निर्देशों का उल्लंघन होने पर नियमानुसार अर्थदण्ड अधिरोपित करने एवं 30 दिवस हेतु दुकान सील करने की कार्यवाही की जावेगी।
रायपुर। तेज रफ्तार लोहे से लदा ट्रक सड़क किनारे डिवाईडर से टकरा जाने की वजह से ट्रक चालक की मौत हो गई व हेल्फर घायल हो गया। घटना की रिपोर्ट मंदिरहसौद थाने में दर्ज करायी गई है।
कोरबा। कोविड.19 की दूसरी लहर के 43 दिनों में चिकित्सकों की लापरवाही से जिले में 404 मरीजों की मौत हो गयी। जबकि कोरोना के पहले दौर में 232 दिनों में केवल 204 मरीज काल कवलित हुए थे। हालांकि 43 दिन के भीतर जिले में 404 से अधिक लोगों की मौत हुई है, लेकिन शेष मौतों को कोरोना के इलाज के दौरान हार्टअटेक, शुगर, बी.पी.और दिगर बीमारियों से होने के कारण कोरोना मृत्यु नहीं माना गया है।
रायपुर। कोरोना संक्रमण से जूझ रहे छत्तीसगढ़ के वासियों के लिए राहत भरी खबर सामने आ रही है। राजधानी रायपुर के माना स्थित स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट में एयर इंडिया के विमान से कोविशील्ड की बड़ी खेप पहुंची है।






रायपुर। छत्तीसगढ़ में वैक्सीन का इंतजार कर रहे युवाओं के लिए शनिवार दोपहर एयर इंडिया की फ्लाइट से 6 लाख 44 हजार 410 वैक्सीन की खेप रायपुर पहुंचेंगी। पहुंचने वाली वैक्सीन में केंद्र और राज्य सरकार की दोनों की वैक्सीन शामिल है।
इनमें राज्य सरकार की 2 लाख 97 हजार 110 वैक्सीन है। जो 18 साल से ज्यादा उम्र के लोगों को वैक्सीन लगेगी। खेप में 3 लाख 47 हजार 300 कोविशील्ड वैक्सीन भी शामिल है। जानकारी के अनुसार केंद्र सरकार 45+ के लिए भी वैक्सीन आज भेज रही है।
बता दें कि प्रदेश में वैक्सीन का स्टॉक खत्म होने के बाद एपीएल और फ्रंटलाइन वर्कस का वैक्सीनेशन बंद हो गया था। वहीं अब वैक्सीन की खेप पहुंचने के बाद फिर से टीकाकरण अभियान रफ्तार पकड़ सकती है।
रायपुर। छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन 15 और 17 मई के बाद आगे बढ़ने के कयास लगाए जा रहे थे, इसी क्रम में राज्य सरकार ने लॉकडाउन को 31 मई तक आगे बढ़ने के निर्देश जारी किये हैं। राज्य सरकार ने इस दौरान संभाग के कमिश्नरों, जिलों के कलेक्टर और एसपी को कोरोना संक्रमण के मामले को देखते हुए निर्णय लेने के निर्देश दिए हैं।
सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देश के अनुसार राज्य में जहां कोरोना संक्रमण के मामले कम हो रहे हैं वहां, सभी सरकारी, श्रम सुरक्षा और कोरोना एसओपी प्रोटोकॉल के लागू होने पर निजी निर्माण गतिविधियां प्रारम्भ होंगी। किराना और दैनिक जरूरतों, सब्जियों और फलों से संबंधित केवल व्यक्तिगत दुकानें/व्यक्तिगत दुकानें खुलने के बावजूद होम डिलीवरी को बढ़ावा मिलता रहेगा। मांस, मुर्गी, अंडे, मछली, दूध, दूध उत्पाद बेचने वाली दुकानें। यहां भी होम डिलीवरी को बढ़ावा मिलता रहेगा।
बैंक, डाकघर सभी ग्राहकों के लिए खुल जायेंगे, लेकिन 50% कर्मचारियों के साथ और उचित सामाजिक/शारीरिक दूरी के उपाय लागू रहेंगे। सभी रजिस्ट्रियों के लिए बुनियादी कर्मचारियों के साथ रजिस्ट्री कार्यालय ऑनलाइन टोकन प्रणाली के साथ कार्य करेंगे। लोक सिलाई केंद्र/पसंद केंद्र भी खुल जायेंगे।
इसके साथ ही सरकार ने प्रतिबंध के साथ स्थापित बाजार दैनिक आधार पर खोले जा सकते हैं, लेकिन ऑड-ईवन नंबर की दुकानें वैकल्पिक दिनों में खुल सकती हैं, या वैकल्पिक रूप से सप्ताह में 6 दिन, वैकल्पिक दिनों में सड़क के दोनों ओर दुकानें खोली जा सकती हैं। ज़ोन आधारित दुकानों के खोलने या बंद करने पर किसी भी जिले को लागू नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। संभाग के कमिश्नर, जिलों के कलेक्टर और एसपी स्थानीय व्यापारी संघों के परामर्श से तौर-तरीके तय करेंगे। शाम 5 बजे तक थोक अनाज की दुकानों को अनुमति दी जाएगी। ई-कॉमर्स जैसे अमेज़न और फ्लिपकार्ट को अनुमति दी जाएगी।
रात 10 बजे तक होटल और रेस्तरां से होम डिलीवरी की अनुमति होगी। भोजन के आर्डर रात 9 बजे तक लिए जा सकते हैं। लोड हो रहा माल, थोक सब्जियों और फलों को उतारने का काम किसी भी समय रात 10.00 बजे से सुबह 6.00 बजे के बीच किया जा सकता है। जिला प्रशासन स्थानीय समय तय कर सकता है, लेकिन सुबह छह बजे के बाद की अनुमति नहीं दी जा सकती।
प्लंबिंग, इलेक्ट्रिकल्स, हार्डवेयर, एसी, कूलर जैसी स्थानीय व्यक्तिगत और निर्माण संबंधी दुकानें सप्ताह में 6 दिन खोलने की अनुमति दी जा सकती है। अधिकतम 10 व्यक्तियों के लिए अनुमति के साथ विवाह और अंतिम संस्कार की अनुमति दी जा सकती है।
सरकार ने नहीं खोले जाने वाले व्यापार की जानकारी भी जारी की है, जिसके अनुसार सभी मंडी और सब्जी बाजार (रायपुर में शास्त्री मार्केट जैसे बड़े बाजार) जनता के लिए नहीं खुलेंगे। होटल और रेस्तरां (केवल होम डिलीवरी की अनुमति है)। मैरिज हॉल, सिनेमा हॉल, जिम, मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट, पार्क, शोरूम, अन्य सामान्य स्थान, समूह उपस्थिति वाले सभी धार्मिक स्थल, सभी सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक, राजनीतिक सभा, सार्वजनिक विरोध निषिद्ध रहेंगे।
कोचिंग कक्षाएं, स्कूल और कॉलेज (छात्रों के लिए), छात्रावास (केवल परीक्षा देने वाले छात्रों को छोड़कर) सरकार के अनुसार परीक्षा की अनुमति दी जा सकती है। शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी (केवल ऑनलाइन डिलीवरी की अनुमति होगी), तेलीबांधा, बूढ़ातालाब, जंगल सफारी सहित अन्य राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य जैसे पर्यटक स्थल 31 मई तक बंद रहेंगे। पान ठेला, गोलगप्पे ठेले, और इसी तरह के मोबाइल भोजनालयों, चौपाटी, ठेला और सड़क किनारे छोटी भोजनालयों की दुकानों की अनुमति नहीं है। सैलून/स्पा, सरकार में जनता की आवाजाही या उपस्थिति, कार्यालय, विशिष्ट आदेशों को छोड़कर, सभी दुकानें और प्रतिष्ठान रविवार को छोड़कर प्रत्येक कार्य दिवस पर शाम 5.00 बजे के बाद बंद रहेंगे, और अगले कार्य दिवस को खोलने के अपने सामान्य कार्यक्रम के अनुसार खुलेंगे।
शाम 5.00 बजे से रात 6 बजे तक रात के लॉकडाउन का पूर्ण प्रवर्तन होगा। हर रविवार को पूर्ण रूप से लॉकडाउन रहेगा। केवल पेट्रोल पंप, अस्पताल चिकित्सा प्रतिष्ठान, दवा की दुकानें, पीडीएस दुकानें, दूध होम डिलीवरी, पालतू जानवर की दुकानें, एलपीजी, समाचार पत्र और फलों, सब्जियों की होम डिलीवरी, और अन्य अनुमत वस्तुओं और सेवाओं को रविवार को अनुमति दी जाएगी।
रायपुर, दुर्ग और राजनांदगांव के जिले में उपरोक्त छूट प्रदान किया जा सकता है। हालांकि, राज्य-व्यापी एकरूपता के हितों में, यह दृढ़ता से सलाह दी जाती है कि कोई भी जिला अधिक आराम की अनुमति नहीं देगा। इन आदेशों के साथ जिला कलेक्टर को आदेश जारी करने के निर्देश राज्य सरकार ने जारी कर दिए हैं।
रायपुर,छत्तीसगढ़ राज्य शासन के द्वारा रेणु पिल्ले और डॉ. आलोक शुक्ला को छत्तीसगढ़ के लिए अहम जिम्मेदारी सौंपने का शासन ने निर्णय लिया है जिसमें प्रमुख रुप से रेणु पिल्ले को अपर सचिव बनाते हुए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग, महा निर्देशक का अतिरिक्त प्रभार एवं छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी को स्थाई रूप से आने वाले आदेश तक अपर मुख्य सचिव पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के पद पर पदस्थ किया गया है. साथ ही रेणु पिल्ले को विकास आयुक्त महा निर्देशक के पद पर एवं ठाकुर प्यारेलाल पंचायत, ग्रामीण विकास संस्थान के सांथ-सांथ छत्तीसगढ़ प्रशासन अकादमी का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. इसके साथ ही डॉ. आलोक शुक्ला को प्रमुख सचिव रहते हुए लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा विभाग का अतिरिक्त प्रभार सपने का छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने लिया है. वहीं आर प्रसन्ना को विकास आयुक्त व महानिदेशक ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विभाग विभाग के एडिश्नल चार्ज से मुक्त कर दिया गया है।
रायपुर, कोरोना से लड़ने में व रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने से लेकर सकारात्मक सोच उत्पन्न करने के लिए कृति कोविड केयर सेंटर में मरीजों को प्रतिदिन योगा व प्राणायाम कराया जा रहा है। प्रशिक्षित योग शिक्षकों द्वारा सेंटर में मरीजों को प्रतिदिन योगाभ्यास व प्राणायाम करवाया जा रहा है जिससे अच्छे परिणाम प्राप्त हो रहे हैं।
इलाज व दवा के साथ- साथ योग एवं प्राणायाम से मरीज कोविड के भय से मुक्त हो कर जल्द स्वस्थ हो रहे हैं। इसके साथ ही मरीजों का मनोबल बनाए रखने के लिए रोज जूम एप्प द्वारा मोटिवेशनल स्पीकर और सीनियर डॉक्टरों द्वारा काउंसलिंग की जा रही है।
आपको बता दे कृति कोविड केयर सेंटर रायपुर दक्षिण के विधायक एवं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल के प्रयासों का ही नतीजा है वे वहा नियमित रूप से मोनिटरिंग भी कर रहे है यहाँ अनुभवी डॉ की देखरेख में मरीजो को अच्छा और निशुल्क उपचार मिल रहा है |
रायपुर। कुछ दिनों से खमतराई क्षेत्र में पुलिस को वाहन चोरी की लगातार सुचना मिल रही थी। जिस पर खमतराई पुलिस ने स्पेसेल टीम बना कर चोर को पड्कने के लिए पातसजी सुरु की इसी बीच मुखबीर के जरिये सुचना मिली की एक अपचारी बालक वाहन बिक्री करने ग्राहक तलाश रहा है। पुलिस ने अपचारी बालक को पकड़ कर पूछताछ करने पर उसके पास से 5 वाहन जप्त किया। आरोपी के खिलाफ अपराध दर्ज कर जेल भी दिया गया है।
दुर्ग । जिले में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए जिला प्रशासन ने लॉकडाउन 17 मई तक लगाया गया था। यह तिथि आगे बढ़ाने का निर्णय जिला प्रशासन ने लिया है। कलेक्टर डॉ. सर्वेश्वर नरेंद्र भुरे इस संबंध में आदेश जारी करेंगे। लॉकडाउन के वर्तमान स्वरूप में आवश्यक परिस्थितियों के मुताबिक प्रतिबंधों में कुछ शिथिलताएँ देने का निर्णय प्रशासन ले सकती है।
रायपुर। 1 मई से छत्तीसगढ़ में शुरू हुआ 18+ टीकाकरण अभियान अब लगभग समापन की ओर बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। प्रदेश के कई केंद्रों में एपीएल तथा फ्रंट लाइन वर्कर्स का कोटा समाप्त हो चुका है। वहीं जिन केंद्रों में बीपीएल व अंत्योदय का टीकाकरण हो रहा है, वहां भी एक-दो दिनों के लायक डोज़ बची है। सरकारी भण्डार में भी वैक्सीन नहीं बची है। जो वैक्सीन बची है, उनका उपयोग 45+ वर्ग के दूसरे डोज़ के लिए किया जाना है।
रायपुर जिले की बात करें तो यहां 18 केंद्रों में 18+ का टीकाकरण किया जा रहा है। इसमें से दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम, बीटीआई परिसर, गुढियारी आदि केंद्रों परएपीएल व फ्रंट लाइन वर्कर्स के लिए टीका उपलब्ध नहीं है का बोर्ड लगा दिया गया है।
दुर्ग में लगभग सभी केंद्रों पर इन वर्गों का टीकाकरण बंद हो गया है। इसकी सूचना गुरुवार को ही लगा दी गई थी। आज इन वर्गों से जो लोग केंद्र पर पहुंचे उन्हें लौटकर जाना पड़ा। यहां 45 वर्ष से अधिक उम्र के लाेगों के लिए वैक्सीन के 5900 डोज मौजूद हैं। लेकिन इसका इस्तेमाल 18+ को टीका लगाने में नहीं किया जा सकता। बताया जा रहा है कि सभी जिलों में 18+ का टीका खत्म होने के कगार पर है।
राज्य टीकाकरण अधिकारी डॉ. अमर सिंह ठाकुर ने बताया, राज्य वैक्सीन भंडार में 18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए अब वैक्सीन नहीं बची है। पूरा स्टॉक जिलों को भेजा जा चुका है। उनके पास जितना होगा उसी से अभी टीकाकरण अभियान चलेगा। डॉ. ठाकुर ने बताया, अभी किसी वैक्सीन उत्पादक ने नई खेप भेजने की कोई सूचना नहीं दी है। ऐसे में तय नहीं है कि अपने पास वैक्सीन कब तक उपलब्ध हो जाएगा। वरिष्ठ अधिकारी वैक्सीन उत्पादकों से बातचीत कर वैक्सीन को जल्दी मंगाने की कोशिश कर रहे हैं।
00 आखिरी बार शनिवार को मिली थी वैक्सीन
18 से 44 वर्ष आयु वर्ग के लिए छत्तीसगढ़ को आखिरी बार शनिवार को एक खेप मिली थी। इसमें कोविशील्ड वैक्सीन के 3.5 लाख डोज थे। अगले दिन तक इनको जिलों में भेज दिया गया था। उससे पहले एक मई को कोवैक्सीन की एक लाख 3 हजार डोज मिली थीं।
जशपुर। जशपुर कलेक्टर महादेव कावरे ने जिले में अब 23 मई रात्रि 12 तक लॉकडाउन बढ़ाते हुए जिले की सीमाओं को सील करने के आदेश जारी किए हैं। पिछले एक माह से जिला पूर्णः लॉक डाउन है इसके बावजूद कोरोना की लहर थमने का नाम नहीं ले रही वहीँ ग्रामीण इलाकों में लगातार संक्रमण बढ़ रहा है जिसे देखते हुए इस बार भी फल,सब्जी व किराना दुकानों को छूट नहीं दी गई। है पूर्व की तरह इन सेवाओं की होम डिलीवरी चालू रहेगी।
उल्लेखनीय है कि ग्रामीण इलाकों में लॉक डाउन का कड़ाई से पालन नहीं हो रहा है वहीँ संक्रमण के मामलों के बाद भी संक्रमितों के गाँव में घूमने की खबरें आती रहती हैं। जिसके कारण संक्रमण फ़ैल रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा होम आइसोलेशन का कड़ाई से पालन कराया जाना आवश्यक है।जिला कलेक्टर द्वारा जारी आदेश में जानिए किसे मिलेगी छुट किन सेवाओं पर है पूरा प्रतिबन्ध।
जाए आदेश के अनुसार जशपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 15 मई की रात्रि 12:00 बजे से 23 मई की रात्रि 12:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उपरोक्त दर्शित अवधि में जशपुर जिले के सभी सीमाएँ पूर्णतः सील रहेगी। इस अवधि में केवल मेडिकल दुकानों , क्लीनिक / पशु चिकित्सा एवं पेट्रोल पम्प , गैस एजेन्सी को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी।
जिले के अंतर्गत लगने वाले समस्त मार्केट, होटल, रेस्टोरेंट, मैरिज हॉल, क्लब, स्वीमिंग पूल, सुपर मार्केट, धार्मिक स्थल, स्कूल/कॉलेज, चाय ठेला, रिसॉर्ट/पर्यटन स्थल, चाट ठेला, पान ठेला, मोबाईल शॉप, पार्क, नाई दुकान, जिम, साप्ताहिक बाजार / फल एवं सब्जी की दुकाने पूर्णतः बंद रहेंगे ।
स्थानीय प्रशासन एवं ठेले वाले कॉलोनियों में जाकर सब्जी , फल , राशन सामग्री , खाद्य तेल , नमक , आटा , चिकन, मटन, मछली व अण्डा घर पहुंच सेवा के माध्यम से विक्रय कर सकेंगे । लेकिन किसी दुकान से विक्रय नहीं कर सकेंगे ।
शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सभी मण्डी , थोक / फुटकर दुकान बंद रहेंगे , किन्तु सीधे किसानों / उत्पादकों से सप्लाई शर्त के साथ फल , सब्जी , किराना सामान , इलेक्ट्रानिक सामान की आपूर्ति प्रातः 06:00 बजे से सायंकाल 05:00 बजे तक घर पहुंच सेवा ( होम डिलिवरी ) के माध्यम से कोविड -19 के मापदण्डो का पालन करते हुए किया जा सकेगा, लेकिन दुकान खोलकर ग्राहकों को विक्रय नहीं किया जावेगा ।
कृषि कार्य , बीज , खाद ,कृषि यंत्र एवं कृषि यंत्र मरम्मत दुकान खुलेगा । खाद गोदाम में अनलोडिंग का कार्य रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 05:00 बजे के मध्य किये जाने की अनुमति रहेगी । कृषि उपकरण , खाद विक्रय का समय प्रातः 08:00 बजे से अपरान्ह 02:00 बजे तक नियत किया जाता है । कोरियर सर्विस , ई - कार्मस चालू रहेगा । इलेक्ट्रीसीयन , प्लंबर , घरों में जाकर ए.सी. , कूलर , पंखा , सेनेटरी फिटिंग आदि कार्य कर सकेंगे ।
आटा चक्की की दुकाने प्रातः 08:00 बजे से सायं 05:00 बजे तक खुली रहेगी ।
दुग्ध वितरण , तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों में वितरण की समयावधि प्रातः 08:00 बजे से प्रातः 09:00 बजे तक एवं सायं 06:00 बजे से सायं 07:00 बजे तक ही होगी ।
साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान / पार्लर नहीं खोले जायेगे । केवल दुकान / पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी । पैट शॉप / एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 08:00 बजे से प्रातः 09:00 बजे तक एवं संध्या 06:00 बजे से संध्या 07:00 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी ।
जशपुर जिले में संचालित शासकीय उचित मुल्य की दुकान प्रातः 08:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक टोकन सिस्टम से नियमित रूप से संचालित होगी । शासकीय उचित मुल्य की दुकान के संचालन के समय दुकान के सामने रस्सी / बांस / बल्ली का घेरा लगाना आवश्यक होगा ।
दुकान संचालक को मास्क एवं सेनेटाईजर का उपयोग करना आवश्यक होगा तथा क्रेता को भी मास्क का उपयोग के साथ ही साथ 02 गज की दुरी बनाये रखना अनिवार्य होगा । शासकीय उचित मुल्य की दुकान के सामने क्रेताओं के लिए चुने का घेरा कराना आवश्यक होगा ।
एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेंसियों केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर भी ले सकेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेंगे । जशपुर जिले में संचालित राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे हुए ढाबा ( नगरीय क्षेत्र को छोड़कर ) केवल खाना पार्सल करने की सुविधा रात्रि 09:00 बजे तक रहेगी। ढाबा में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी । राष्ट्रीय राजमार्ग , प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना , लोक निर्माण विभाग , ग्रामीण यांत्रिकी सेवा , सिचाई विभाग , लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग आदि से संबंधित सभी विभागीय कार्य के लिए कर रहे मजदुरों एवं मशीनरी वाहन को कैम्प से कार्यस्थल तक ही जाने की अनुमति होगी । मजदूरों को कार्यस्थल पर ही कैंप में रहना होगा ।
औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर ( Onsite ) मजदुरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगो के संचालन एवं निर्माण कार्यों की अनुमति होगी ।
उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी । 18 . सभी धार्मिक , सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे ।
उपरोक्त अवधि में जशपुर जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय / शासकीय सार्वजनिक / अर्द्ध - सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि ए.टी.एम. , टेलीकॉम , स्वास्थ्य विभाग , पुलिस विभाग , कोविड कार्य के लिए राजस्व विभाग , मनरेगा कार्य , खाद्य सामग्री के थोक परिवहन , धान मिलिंग , कृषि कार्य हेतु परिवहन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियाँ बंद रहेगी । पंजीयन कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारी के साथ ( टोकन सिस्टम ) सायंकाल 05:00 बजे तक कार्य कर सकेंगे ।
उपरोक्त अवधि के दौरान को - मॉर्बिड / गर्भवती अधिकारियों / कर्मचारियों को एक्टिव डयूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब - बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टॉफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु सभी बैंक / शाखाएँ प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक ही संचालित हो 21 . सकेंगी ।
बैंक / पोस्ट ऑफिस कार्यालयीन कार्य 50 प्रतिशत कर्मचारियों के साथ ( ग्राहक सेवा नहीं ) एवं ए.टी.एम. में पैसे डालने हेतु खुले रहेंगे । ए.टी.एम. में कोविड -19 के मापदण्ड का पालन कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित बैंक की होगी । उपरोक्त अवधि के दौरान केवल ए.टी.एम. कैश रि - फिलिंग , मेडिकल इक्विपमेंट , मेडिसिन , पेट्रोल / डीजल पंप , एल.पी.जी. , पी.डी.एस. / केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन - देन , उद्योगों एवं व्यवसायिक लेन - देन / श्रमिकों के भुगतान , मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति / लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक , शासकीय लेन - देन , निविदा , अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन - देन की अनुमति नहीं होगी । इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे । मृत्यु दावा राशि . परिपक्वता राशि , बोनस राशि आदि का भुगतान समय पर सुनिश्चित करने हेतु बीमा कम्पनियों यथा भारतीय जीवन बीमा निगम आदि मई, 2021 को बैंको के लिए निर्धारित समयावधि प्रातः 10:00 बजे से अपरान्ह 03:00 बजे तक कार्यालय संचालित करने की अनुमति दी जाती है । सोशल डिस्टेसिंग के साथ कोविड प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा । बीसी सखी को भी कोविड मापदण्ड पालन करते हुए लेन-देन की अनुमति होगी ।
सभी प्रकार की सभा , जुलूस , सामाजिक , धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें ।
कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे - कांटेक्ट ट्रेसिंग , एक्टिव सर्विलांस , होम आईसोलेशन , दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेगें । इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी । कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें । जशपुर जिले में कोविड -19 के संक्रमण की रोकथाम के लिए संक्रमित व्यक्ति को सार्वजनिक खुले स्थान , तालाब , नदी - नाला , कुंआ , हैण्डपम्प , डभरी इत्यादि में स्नान करने पर प्रतिबंध लगायी जाती है । संक्रमित व्यक्ति अपने होम आईसोलशन के दौरान अपने घर में ही स्नान करेंगे । संक्रमित व्यक्ति के लिए आवश्यक जल की व्यवस्था उसके परिवार के द्वारा की जावेगी ।
अपरिहार्य परिस्थितियों में जशपुर जिले से अन्यत्र आने - जाने वाले यात्रियों को ई - पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी / अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा टेलीकॉम एवं रख - रखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड -19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों / चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई - पास के रूप में मान्य किया जायेगा ।
कोविड -19 टीकाकरण हेतु पंजीयन , कोविड -19 जांच हेतु , मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड / विधिमान्य परिचय - पत्र दिखाने पर कोविड -19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल / पैथोलॉजी लैब अथवा आने - जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा ।
आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 , ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी । बस स्टैण्ड , हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो / टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतःप्रतिबंध रहेगी । इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जायेगी । मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेगें । अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई - कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित 30 . करेगे ।
यह आदेश कलेक्टर , वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक , अतिरिक्ति जिला दण्डाधिकारी , अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक , उप पुलिस अधीक्षक , मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय , अनुविभागीय दण्डाधिकारी , तहसील , थाना एवं पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा । इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था सेवा से संबंधित अधिकारी , विद्युत , पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई , सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों / कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा ।
अन्य शासकीय कार्यालय अपने अत्यावश्यक कार्यालयीन कार्य व इमरजेंसी सेवा के लिए खुलेंगी लेकिन आम जनता के लिए नहीं खोला जावेगा । अंत्येष्टि / दशगात्र अथवा उसमें संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेसिंग के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग की शर्त के अधीन अधिकतम 10 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी । विवाह की नयी अनुमति जारी नहीं होगी । पूर्व में जारी वैवाहिक अनुमति कार्यक्रम में शामिल होने वाले 10 व्यक्तियों को कोविड -19 का नेगेटिव टेस्ट रिपोर्ट ( 72 घण्टा अर्थात 03 दिवस ) तक का रखना अनिवार्य होगा तथा समय - समय पर हाथ धोना / सेनेटाईजर करना भी अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिए नियमानुसार जिला दण्डाधिकारी अथवा अनुविभागीय दण्डाधिकारियों से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा ।
राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी । जिले में रविवार पूर्ण लॉकडाउन होगा ( केवल अस्पताल . पेट्रोल पम्प , दवा दुकान , होम डिलिवरी सेवाएँ को छोड़कर ) । उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियाँ पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी ।
इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति / प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता , 1860 की धारा 188 , आपदा प्रबंधन अधिनियम , 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जायेगी ।















