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माल वाहक व बुलेट में ओडिशा निर्मित शराब 435 पाऊच की तस्करी करते 5 गिरफ्तार

माल वाहक व बुलेट में ओडिशा निर्मित शराब 435 पाऊच की तस्करी करते 5 गिरफ्तार

महासमुंद। दो अलग-अलग थाना क्षेत्र में ओडिशा राज्य निर्मित महुआ शराब को छग के दु्र्ग व रायपुर जिले में खपाने के लिए माल वाहक गाड़ी व बुलेट से तस्करी कर रहे पांच युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है । इनके पास 435 नग जेब्रा व हिरण ब्रांड की महुआ शराब जब्त की गई है । दोनो ही वाहन को पुलिस ने जब्त कर लिया है। यह कार्रवाई सिंघोड़ा व बागबाहरा पुलिस की है । जानकारी के अनुसार  सिंघोड़ा थाना प्रभारी चंद्रकांत साहू ने बताया कि सोमवार साढ़े 6 बजे मुखबिर की सूचना पर एनएच-53 ग्राम गनियारीपाली के पास घेराबंदी ओडिशा की ओर से आ रही माल वाहक गाड़ी क्रमांक सीजी 07 बीवाय 2411 को रोककर तलाशी ली । इस दौरान कार से दो प्लास्टिक बोरियों में ओडिशा राज्य निर्मित महुआ शराब जब्त हुआ । तस्करी के आरोप में वार्ड क्रमांक 10 सिरसा बाजार चौक जेवरा सिरसा थाना पुलगांव जिला दुर्ग निवासी रवि कुमार यादव पिता गोविंद राम यादव (22), वार्ड क्रमांक 35 गंजपारा दुर्ग निवासी सोनू साहू पिता डेरहाराम साहू (28) एवं वार्ड क्रमांक 13 जेवरा सिरसा थाना पुलगांव निवासी भार्गव सार्वे पिता डगरराम  (22) को गिरफ्तार किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि इतनी मात्रा में महुआ शराब को दुर्ग जिले में खपाने के लिए ओडिशा से लेकर जा रहे थे। पुलिस को शक न हो इसलिए माल वाहक गाड़ी से तस्करी कर रहे थे। शराब की कीमत 8 हजार एवं कार की 7 लाख रुपए आंकी गई है । 

बुलेट में कर रहे थे शराब की तस्करी, दो गिरफ्तार 
बागबाहरा थाना प्रभारी स्वराज त्रिपाठी ने बताया कि सोमवार को राष्ट्रीय राजमार्ग – 353 बागबाहरा पिथौरा चौक के पास बुलेट में शराब तस्करी करते हुए दो युवक को गिरफ्तार किया है। दोनों युवक राजधानी के रहने वाले हैं। इसके पास से 235 पाउच ओडिशा राज्य निर्मित हिरण व जेब्रा छाप देशी महुआ शराब जब्त किया है। इसकी कीमत 10 हजार रुपए आंकी गई हैं। वहीं एक लाख 25 हजार रुपए की बुलेट को भी जब्त कर लिया गया है। इस आरोप में ग्राम धनेली थाना मुजगहन जिला रायपुर निवास  हेमं?त कुमार साहू पिता फुलचंद साहू (35) एवं राखी थाना आरंग जिला रायपुर निवासी सतीश कुमार सेन पिता दौलत राम सेन (40) को गिरफ्तार किया है । ये दोनों बुलेट क्रमांक सीजी 04 एनजे 0809 में 110 नग हिरण व 125 नग जेब्रा महुआ शराब का परिवहन कर रहे थे ।
 महासमुंद लॉकडाउन: जिले में छूट के साथ 17 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

महासमुंद लॉकडाउन: जिले में छूट के साथ 17 मई तक बढ़ाया गया लॉकडाउन

महासमुन्द। जिले में कोविड-19 के संक्रमण केा देखते हुए कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डोमन सिंह ने पूर्व में 06 मई प्रातः 06ः00 बजे तक जिले में पूर्णतः कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया था। जिले में व्यवसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने से कोविड-19 पाॅजिटिव प्रकरणों की संख्या में गिरावट दर्ज की गई है, किन्तु कोविड-19 से होने वाली मौतों की संख्या अभी भी चिन्ता का विषय है। इसके लिए उन्होंने कोरोना वायरस की चेन को तोड़ने के लिए सम्पूर्ण महासमुन्द जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि को व्यापक लोकहित में बढ़ाया गया है।

जिला दण्डाधिकारी ने जारी आदेश में कहा है कि महासमुन्द जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 17 मई प्रातः 06ः00 बजे तक पूर्ववत् कंटेनमेंट जोन रहेगा। इस अवधि में महासमुन्द जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी। उपरोक्त समयावधि में निम्न गतिविधियाॅं पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी। इनमें सभी बाजार, माॅल, सुपर बाजार, मैरिज हाॅल, स्विमिंग पूल, क्लब, सैलून, ब्यूटी-पार्लर तथा जिम इत्यादि बंद रहेंगे। सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें एवं बार बंद रहेंगे। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल तथा पार्क इत्यादि उक्त अवधि में आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे।

इस अवधि में महासमुन्द जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय, शासकीय, सार्वजनिक, अर्द्ध-सार्वजनिक कार्यालय आम जनता हेतु बंद रहेंगे, किन्तु कार्यालयीन प्रयोजन हेतु 50 प्रतिशत स्टाॅफ के साथ खुलेंगे। उप पंजीयक कार्यालय टोकन सिस्टम के साथ खुलेंगे। टेलीकाॅम, रेलवे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशाॅप, रेक प्वांइट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत् रहेगी। स्कूल एवं काॅलेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे। शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी। सभी प्रकार की सभा, जूलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे, किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधु के निवास-गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकाॅल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या पूर्ववत् 10 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 रहेगी।

सभी प्रकार की मंडियां तथा थोक, फुटकर दुकानें बंद रहेगी, किन्तु आवश्यक वस्तुओं, माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन, मंडियांे में लोडिंग, अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 11ः00 बजे से प्रातः 05ः00 बजे तक दी जाती है। सभी पान, सिगरेट ठेला तथा चैपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट-फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

लाॅकडाउन के दौरान रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में अधिकतम अपरान्ह 05ः00 बजे तक निम्न गतिविधियों के संचालन के लिए अनुमति प्रदान की गई है।

कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विक्रय हेतु दुकान, गोडाउन तथा कृषि मशीनरी के विक्रय, मरम्मत के लिए दुकानों को खुलने की अनुमति होगी। उपरोक्त कृषि सामग्री के परिवहन हेतु भी अनुमति रहेगी। आटा-चक्की संचालन हेतु अनुमति रहेगी। गली-मुहल्लों एवं काॅलोनियों में स्थित एकल किराना दुकानें खुल सकेंगी, किन्तु स्थापित बाजार, माॅल, सुपर बाजार में स्थित दुकानें नहीं खुलेंगी। फल, सब्जी, अण्डा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री, ग्राॅसरी की होम डिलिवरी केवल स्ट्रीट वेण्डर्स, ठेले वालों, पिक-अप, मिनी ट्रक, अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इसके लिए प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टिकर प्रदर्शित करना होगा। आम जनता हेतु दुकान खोले बिना किराना दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलीवरी बाॅय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलिवरी कर सकेंगे। किसी दुकान में एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति होने या भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान, अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस के लिए सील किया जाएगा। इन निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान को सील करने, ठेले को जब्त करने, अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जावेगी।

को-मॉर्बिड, गर्भवती अधिकारियों-कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए पोस्ट आॅफिस, बैंकों को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाॅफ के साथ उपरोक्त अवधि के दौरान समस्त व्यापारिक लेन-देन, ए.टी.एम. कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल, डीजल पंप, एल.पी.जी., पी.डी.एस., केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन, श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल आॅक्सीजन आपूर्ति, लिक्विड आॅक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। इस अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। खाद्य, दवा एवं चिकित्सा उपकरण सहित सभी आवश्यक वस्तुओं की ई-कामर्स आपूर्ति/होम-डिलिवरी निर्बाध रूप से संचालित रहेंगी।

ई-कामर्स को छोड़कर अन्य सभी डाक सेवाओं हेतु कुरियर सेवाओं के संचालन की अनुमति होगी। पंखा, कूलर एवं ए.सी. की दुकानों को आम जनता हेतु खोले बिना केवल होम डिलिवरी के माध्यम से विक्रय की अनुमति होगी। इसी प्रकार कूलर, ए.सी. एवं सैनिटरी फिटिंग की मरम्मत, सुधार कार्य हेतु इलेक्ट्रीशियन एवं प्लंबर इत्यादि को होम सर्विस प्रदान करने हेतु अनुमति होगी। दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हाॅकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 07.00 बजे तक ही होगी। दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान, पार्लर नहीं खोले जायेंगे। केवल दुकान, पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पैट शाॅप, एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06ः00 बजे से प्रातः 08ः00 बजे तक एवं संध्या 05ः00 बजे से संध्या 07ः00 बजे तक शाॅप खोलने की अनुमति होगी। पशु चारा, खाद्य आपूर्ति से संबंधित परिवहन सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित रहेगी।

औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (व्देपजम) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी। लोक निर्माण, जल संसाधन, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं तथा महात्मा गांधी नरेगा इत्यादि अंतर्गत श्रमिकों की आवश्यकता वाले सभी ऑन-साइट कार्यों के संचालन हेतु अनुमति रहेगी। बिजली, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं, टेलीकाॅम एवं इन्टरनेट सेवाएं निर्बाध रूप से संचालित रहेंगी। इनमें कार्यरत् व्यक्तियों को अपना परिचय पत्र दिखाने पर (केवल इन कार्यों के लिए) छूट मिलेगी। पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानें पूर्ण समयावधि हेतु खुल सकेंगे, किन्तु गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या आॅनलाईन आर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेण्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।

जिले के पांचों धान संग्रहण केन्द्र (मार्कफेड के अधीन), सार्वजनिक वितरण प्रणाली के भण्डारण केन्द्र (नागरिक आपूर्ति निगम के अधीन), तथा भारतीय खाद्य निगम के अधीन कार्यालय, कार्यस्थल, गोदाम, संबद्ध राईस मिल, रेल-रेक प्वाइंट, को शासकीय धान, अनाज के निपटारे, समाधान, परिवहन के लिए, फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं माॅस्क संबंधी निर्देशों का पालन कराते हुए, कार्य करने की छूट होगी। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को प्रातः 10ः30 बजे से सायं 05ः00 बजे तक खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी।

प्रत्येक रविवार को पूर्ण लाॅकडाउन रखा जाएगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पम्प, उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में एल.पी.जी., पैट शाॅप, न्यूजपेपर, दुग्ध वितरण तथा वस्तुओं, सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी।

कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे टीकाकरण, आयुष्मान कार्ड बनाने का कार्य, काॅन्टेक्ट टेªेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि, पूर्वानुसार चलते रहेंगे। इन कार्यों में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियांे की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेलवे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास, स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जावेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में महासमुन्द जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से, पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि, प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड अथवा रेलवे, टेलीकाॅम, एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हाॅस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई-डी कार्ड, ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा।

कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय पत्र या आॅनलाईन रजिस्ट्रेशन दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र, अस्पताल, पैथालाॅजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्रायवर सहित अधिकतम 03, ऑटो में ड्रायवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड, हाॅस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी एवं अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क-फ्राॅम-होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे। होम आईसोलेशन में रह रहे कोविड पाॅजिटीव मरीजों को स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न होने पर कोविड केयर सेंटर आवश्यकतानुसार भेजा जावेगा। आपात स्थिति में होम आईसोलेशन कंट्रोल रूम में 07723-222100, 07723-222101, 82693-79405 नंबरों पर आवश्यकतानुसार संपर्क किया जा सकता है।

यह आदेश कलेक्टर कार्यालय, पुलिस अधीक्षक कार्यालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी कार्यालय, तहसील कार्यालय, थाना एवं पुलिस चैंकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमें सफाई, सिवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल, इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों-कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। राज्य शासन या कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। अपरिहार्य स्थिति में जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अनुविभागीय दण्डाधिकारी उपरोक्त प्रतिबंध से छूट देने हेतु सक्षम होंगे।

उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड संहिता के तहत् सुसंगत विधि अनुसार, कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश 06 मई प्रातः 06ः00 बजे से लागू होगा।
 
 लॉकडाउन: बस्तर जिले में आंशिक छूट के साथ 16 रात 12 बजे तक लॉकडाउन

लॉकडाउन: बस्तर जिले में आंशिक छूट के साथ 16 रात 12 बजे तक लॉकडाउन

जगदलपुर। बस्तर जिले में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ रहे संक्रमण के कारण को फिर से 16 मई रात 12 बजे तक के लिए लॉक डाउन लागू कर दिया गया है। लेकिन लॉक डाउन के साथ कुछ आंशिक छूट प्रशासन ने दी हैं। मालूम हो कि 6 मई को सुबह 6 बजे तक प्रशासन ने लॉकडाउन घोषित किया था, लेकिन लगातार मिल रहे नए संक्रमितों और हो रही मौतों के चलते अब इसको आगे बढ़ा दिया गया है।

कलेक्टर रजत बंसल के द्वारा जारी आदेश में 16 मई तक बस्तर जिले की सभी सीमाएं पूर्णत: सील रहेंगी। सभी अस्पताल, मेडिकल दुकाने, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय निर्धारित समय पर खुलेंगे, मेडिकल दुकान संचालक मरीजो के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे।

जिले के सभी शासकीय उचित मूल्य दुकानो को टोकन की व्यवस्था कर खोली जाए। सभी प्रकार की मंडियां, बाजार तथा थोक दुकाने आम नागरिको के लिए बंद रहेगी। पारा, मोहल्ले मे स्थित किराना दुकाने, आटा चक्की, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली, दूध, डेयरी और डेयरी उत्पाद की दुकानों को सुबह 06 से शाम 05 बजे तक खुली रहेंगी।  आवश्यक सामानों की आपुर्ति के लिए गोडाउन में रात 09 से सुबह 09 बजे तक लोडिंग अनलोडिंग हो सकेगी। बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्र और मरम्मत दुकानें सुबह 06 से शाम 05 बजे तक खुलेंगी। फल, सब्जी सुबह 06 से शाम 05 बजे तक ठेले, पिकअप व छोटे वाहनों में लोग बेच सकेंगे। ऑनलाइन व ई - कामर्स यानी एमाजोन , फ्लिपकार्ट जैसे सेवाओं को फिर से शुरू किया जा रहा है। होटल, रेस्टोरेंट, बेकरी व मिठाई दुकान स्वीगी व जोमेटो के साथ घर पर सामान मंगा सकेंगे। लेकिन होटलो में बिठाकर खिलाना प्रतिबंधित रहेगा। नियम की अनदेखी करने पर 30 दिन दुकान सील की कार्रवाई की जाएगी।

पेट्रोल पंप 24 घंटे खुलेंगे। गैस एजेंसियां खुली रहेंगी, होम डिलीवरी को देंगे प्राथमिकता।  शासकीय क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्य प्रतिबंध से मुक्त रहेंगे। इन कार्यो मे कार्यरत मजदूर कार्य स्थल मे रहकर कार्य सम्पादित करेगें। विवाह कार्यकम वर अथवा वधू के निवास गृह में ही आयोजित होगी। इसमें अधिकतम 20 लोगों के आने की ही अनुमति होगी। अन्त्येष्ठि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यकम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। विवाह व अंत्येष्ठि कार्यक्रम के लिए तहसीलदार की अनुमति लेना आवश्यक होगा। 

बैंक कर्मियों 50 प्रतिशत की उपस्थिति के साथ कार्य करने की अनुमति होगी। ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों की अनुमति होगी। रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैंड, अस्पताल आवागमन तक के लिए होगी। रजिस्ट्री कार्यालय 50 प्रतिशत कर्मचारियों की उपस्थिति में टोकन प्रणाली के साथ खोले जाएंगे।
 बड़ी सफलता: विस्फोटक के साथ 8 नक्सली गिरफ्तार

बड़ी सफलता: विस्फोटक के साथ 8 नक्सली गिरफ्तार

सुकमा। जिले की पुलिस ने एराबोर थाना अंर्तगत एरीबोर खासपारा से 04 नक्सलियों एवं थाना चिंतलनार के ग्राम मुकरम बड़े नाला के पास सक 04 नक्सलियों कुल 08 नक्सलियों को घेराबंदी कर विस्फोटक सहित गिरफ्तार किया है।

पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार जिला बल एवं 228 वाहिनी सीआरपीएफ की संयुक्त कार्रवाई में एराबोर थाना क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-30 में एरीबोर खासपारा के पास 07 वाहनों पर आगजनी करने में शामिल 04 नक्सली कवासी जोगा, कवासी हुंगा, सोयम सोना, व नुप्पो लच्छा को पुलिस ने बोदागुबाली के पास जंगल से गिरफ्तार कर तलाशी में विस्फोटक बरामद किया गया।

वहीं दूसरे मामले में कोबरा की 201 बटालियन के कमाडेंट सौमित्र के मार्गदर्शन में थाना चिंतलनार से सहायक उपनिरीक्षक सावंत पटेल के हमराह जिला बल एवं कोबरा एसी. पवन बदगुजर के हमराह 201 वाहिनी कोबरा का संयुक्त बल आरओपी/एरिया डोमिनेशन के लिए ग्राम तोगगुड़ा, मुकरम, कोत्तागुड़ा की ओर रवाना हुए थे। वापसी के दौरान ग्राम मुकरम बड़े नाला के पास जंगल में पहुंचे थे कि कुछ अज्ञात संदिग्ध व्यक्ति पुलिस पार्टी को देखकर लुकने छिपने व भागने का प्रयास करने लगे। पुलिस पार्टी ने घेराबंदी कर 04 नक्सलियों माड़वी मंगू, मड़कम हिड़मा, मड़कम गंगा और मड़कम सोना को गिरफ्तार किया गया। इनके पास से 04 नग इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 04 नग जिलेटिन रॉड, 01 बंडल इलेक्ट्रिक वायर, 05 नग बैटरी, 02 नग स्वीच वायर बरामद किया गया है। 
 एयरपोर्ट में आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव रहने पर ही यात्रियों को मिलेगी आवाजाही की सुविधा

एयरपोर्ट में आरटीपीसीआर रिपोर्ट निगेटिव रहने पर ही यात्रियों को मिलेगी आवाजाही की सुविधा

रायपुर। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार लगातार सख्ती बरत रही है। इसी क्रम में राज्य सरकार ने एयरपोर्ट में अनिवार्य रूप से आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाने का आदेश जारी किया है। बिना रिपोर्ट के आने वाले यात्रियों को रियायत नहीं दी जाएगी। जारी आदेश के अनुसार एयरलाइन को बोर्डिंग पास देने के पहले आरटीपीसीआर निगेटिव रिपोर्ट दिखाना अनिवार्य है। रिपोर्ट दिखाने के बाद ही जाने दिया जाएगा। बता दें कि मंगलवार को कई यात्री बिना रिपोर्ट के रायपुर आए थे, इस दौरान हंगामा भी हुआ। पहला दिन होने के कारण एयरपोर्ट पर ही कोरोना की जांच हुई। वहीं आज सख्त आदेश के बाद यात्रियों का एयरपोर्ट में सघन जांच हो रहा है। आज सुबह पहुंचे तीन यात्रा को बेंगलुरु वापस भेजा गया।
 राज्य के सभी मेडिकल काॅलेजों में शुरू होगा इमरर्जेंसी केयर टेक्निशियन पाठ्यक्रम

राज्य के सभी मेडिकल काॅलेजों में शुरू होगा इमरर्जेंसी केयर टेक्निशियन पाठ्यक्रम

रायपुर। कोरोना महामारी के दौरान इमरर्जेंसी केयर की अत्यंत आवश्यकता होती है। इसको ध्यान में रखते हुए राज्य के सभी मेडिकल काॅलेजों में इमरर्जेंसी केयर टेक्निशियन का 1 वर्षिय सर्टिफिकेट प्रशिक्षण पाठ्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। इसमें प्रवेश के लिए 12वीं परीक्षा फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायोलाॅजी के साथ उत्तीर्ण होना आवश्यक होगा। इस कोर्स में एक्सरे, पेथोलाॅजी, पैरामेडिकल टेक्निशियन आदि के पाठ्यक्रम संचालित किए जाएंगे। प्रदेश के 6 शासकीय मेडिकल चिकित्सा महाविद्यालय - रायपुर, बिलासपुर, जगदलपुर, रायगढ़, राजनांदगांव व अम्बिकापुर में यह पाठ्यक्रम शीघ्र ही संचालित किया जाएगा। इस संबंध में चिकित्सा शिक्षा विभाग ने कल स्वीकृति आदेश जारी किया।
 रायपुर में छापा मार कार्यवाही: राशनकार्ड धारको से चांवल खरीदने वालों से 78 क्विन्टल चांवल जप्त

रायपुर में छापा मार कार्यवाही: राशनकार्ड धारको से चांवल खरीदने वालों से 78 क्विन्टल चांवल जप्त

रायपुर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ एस भारतीदासन के निर्देशानुसार खाद्य विभाग ने राजातालाब स्थित दो मकानों में छापा मार कर 78 क्विन्टल चाँवल जप्त किया है।

खाद्य नियंत्रक रायपुर ने बताया कि छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली की धाराओं के उल्लंघन का प्रकरण  बनाया है। साजिद अली और नसीम बानो के घर की जांच की। इन दोनों के द्वारा राशनकार्ड धारकों से 16 रुपये की दर से चाँवल खरीदने का प्रलोभन दिया जा रहा था।

साजिद अली के घर से 114 कट्टा में 45 क्विन्टल चांवल रखा पाया गया। साजिद अली ने स्वीकार किया कि वो राशन दुकान से  राशनकार्ड धारकों के द्वारा  चाँवल खरीद लेने के बाद उनसे सौदा करता है और 16 रुपये किलो के दाम पर चाँवल खरीद लेता है। इस चाँवल को बाजार में जरूरतमंदों को 18 रुपये में बेचता है। साजिद अली के पास 45 क्विन्टल चाँवल रखा पाया गया जिसके खरीदी के संबंध में कोई बिल भी नही दिखाया गया। खाद्य निरीक्षक रीना साहू द्वारा 45 क्विन्टल चाँवल जप्त किया गया । 

विभाग के अधिकारियों ने एक अन्य स्थान पर  नसीम  बानो के घर की जांच की। नसीम बनो ने बताया कि वो टिफिन सेंटर चलाती है और इस कार्य के लिए  राशन कार्ड धारक से चाँवल 17 रुपये किलो में खरीदती है। नसीम  बानो के पास से 33 क्विन्टल चाँवल रखा पाया गया।  नसीम बानो के पास भी खरीदी का कोई बिल नही पाया जिसके कारण 33 क्विन्टल चाँवल नसीम बानो से जप्त किया गया।

साजिद अली और नसीम बानो दोनों के पास एक एक राशनकार्ड है जिसमे 35 -35 किलो  चाँवल  की पात्रता है। इन दोनों के द्वारा गंगा मैया महिला स्व सहायता समूह  शासकीय उचित मूल्य दुकान के सामने  ही राशनकार्ड धारको से सौदेबाज़ी की जा रही थी। 

खाद विभाग के अधिकारियों ने बताया कि साजिद अली  और नसीम बानो के विरुद्ध छत्तीसगढ़ सार्वजनिक वितरण प्रणाली 2016 के प्रावधानों के उल्लंघन संबंधी प्रकरण  का प्रतिवेदन सौपा जाएगा। जांच में सहायक खाद्य अधिकारी संजय दुबे,खाद्य निरीक्षक संदीप शर्मा और रीना साहू शामिल रहे।
लॉकडाउन: रायपुर के बाद अब इस जिले में भी इस तारीख तक बढ़ा, देखे किसे मिली छूट और किस पर लगी पाबंदी

लॉकडाउन: रायपुर के बाद अब इस जिले में भी इस तारीख तक बढ़ा, देखे किसे मिली छूट और किस पर लगी पाबंदी

बलौदाबाजार। जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या में कमी नहीं आई है. संक्रमण के फैलाव को रोकने के लिए अब लॉकडाउन बढ़ाया गया है. अब जिले में 6 से 17 मई तक लॉकडाउन लगाया गया है. इस दौरान कई पाबंदी लगाई गई है. इसके लिए कलेक्टर सुनील कुमार जैन निम्नलिखित आदेश जारी किया है, जो इस प्रकार है-
1. बलौदाबाजार-भाटापारा अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र दिनांक 17.05.2021 प्रातः 06.00 बजे तक पूर्ववत् कंटेनमेंट जोन रहेगा। उपरोक्त दर्शित अवधि में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी.
2. उपरोक्त समयावधि में निम्नलिखित गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगी:-
सभी बाजार एवं साप्ताहिक बाजार, माॅल, सुपर बाजार, मैरिज हाॅल, स्विमिंग पूल, क्लब, सैलून/ ब्यूटी-पार्लर तथा जिम इत्यादि बंद रहेंगे.
सम्पूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकानें एवं बार बंद रहेंगे.
सभी धार्मिक सांस्कृतिक, पर्यटन स्थल तथा पार्क इत्यादि उक्त अवधि में आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे. पर्यटक स्थल जैसे बारनवापारा इत्यादि आम जनता हेतु पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे.
उपरोक्त अवधि में बलौदाबाजार-भाटापारा जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय/ शासकीय/सार्वजनिक/अर्द्ध-सार्वजनिक कार्यालय आम जनता हेतु बंद रहेंगे किन्तु कार्यालयीन प्रयोजन हेतु 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ खुलेंगे. उप पंजीयक कार्यालय टोकन सिस्टम के साथ खुलेंगे. टेलीकाॅम, रेल्वे एवं एयरपोर्ट संचालन व रख-रखाव से जुड़े कार्यालय/वर्कशाॅप, रेक पाईंट पर लोडिंग- अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन की अनुमति पूर्ववत रहेगी.
स्कूल एवं कालेज विद्यार्थियों हेतु बंद रहेंगे. शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर कोचिंग क्लासेस सहित अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियां बंद रहेगी.
सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगे. किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने तथा कोविड-19 प्रोटोकाॅल का कड़ाई से पालन की शर्त के अधीन आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है. इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की जाती है.
सभी प्रकार की मंडियाॅ बंद रहेगी किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन/मंडियों में लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 11.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक दी जाती है.
सभी पान/सिगरेट ठेला तथा चैपाटी, चाट, समोसा, गुपचुप, फास्ट-फूड इत्यादि के विक्रय हेतु ठेलों का संचालन पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा.
होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विगी, जोमेटो इत्यादि ऑनलाईन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है किन्तु ग्राहकों के लिए इन-हाउस डाइनिंग तथा टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा. होम डिलीवरी के लिए होटल एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय प्रातः 06.00 बजे से रात्रि 8.00 बजे तक ही रहेगा. भीड़-भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट्स को नियमानुसार 30 दिवस हेतु सील करने की कार्यवाही की जावेगी. इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जांच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा. उपरोक्तानुसार होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा.
3. लाॅक डाउन के दौरान रविवार को छोड़कर अन्य दिनों में प्रातः 8.00 बजे से अपरान्ह 4.00 बजे तक निम्नलिखित गतिविधियों के संचालन हेतु अनुमति प्रदान की जाती है:-
कृषि क्षेत्र में बीज, उर्वरक, कीटनाशक विक्रय हेतु दुकान/गोडाउन तथा कृषि मशीनरी के विक्रय/मरम्मत हेतु दुकानों को खुलने की अनुमति होगी. उपरोक्त कृषि सामग्री के परिवहन हेतु भी अनुमति रहेगी.
आटा-चक्की के संचालन हेतु अनुमति रहेगी.
गली-मुहल्लों एवं काॅलोनियों में स्थित एकल किराना दुकानें खुल सकेंगी किन्तु स्थापित बाजार, माॅल/सुपर बाजार में स्थित दुकानें नहीं खुलेंगी. फल, सब्जी, अंडा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री/ग्राॅसरी की होम डिलीवरी केवल स्ट्रीट वेण्डर्स/ठेले वालों/पिक-अप/मिनी ट्रक/ अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी. इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टिकर प्रदर्शित करना होगा. आम जनता हेतु दुकान खोले बिना डेली निड्स/प्रोविजन स्टोर्स के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलीवरी बाॅय के माध्यम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी की जा सकेगी. किसी दुकान में एक समय में 05 से अधिक व्यक्ति होने या भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान/अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील करने/ठेले को जब्त करने/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जावेगी.
को-माॅर्बिड/गर्भवती अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए पोस्ट आॅफिस/बैंको को अधिकतम 50 प्रतिशत स्टाफ के साथ उपरोक्त अवधि के दौरान समस्त व्यापारिक लेन-देन, ए.टी.एम. कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल/डीजल पंप, एल.पी.जी., पी.डी.एस./केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दूकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन/श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति/लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे.
ई-काॅमर्स को छोड़कर अन्य सभी डाक सेवाओं हेतु कोरियर सेवाओं के संचालन की अनुमति होगी.
पंखा, कूलर एवं ए.सी. की दुकानों को आम जनता हेतु खोले बिना केवल होम डिलीवरी के माध्यम से विक्रय की अनुमति होगी. इसी प्रकार कूलर, ए.सी. एवं सैनिटरी फिटिंग की मरम्मत/सुधार कार्य हेतु इलेक्ट्रीशियन एवं प्लंबर इत्यादि को होम सर्विस प्रदान करने हेतु अनुमति होगी.
4. उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु- चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी. मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे.
5. दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हाॅकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 8.00 बजे तक एवं संध्या 5.00 बजे से संध्या 6.30 बजे तक ही होगी. साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जायेंगे. केवल दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी.
6. पेट शाॅप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 6.00 बजे से प्रातः 10.00 बजे तक शाॅप खोलने की अनुमति होगी.
7. औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (वदेपजम) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्यों की अनुमति होगी. लोक निर्माण विभाग, जल संसाधन, वन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, ग्रामीण यांत्रिकी सेवाएं तथा महात्मा गांधी नरेगा इत्यादि अन्तर्गत श्रमिकों की आवश्यकता वाले सभी ऑन-साईट कार्यों के संचालन हेतु अनुमति रहेगी. अनवरत उत्पादन प्रक्रिया अपनाने वाले जिले में स्थित औद्योगिक संस्थान अथवा फैक्ट्री (जिसमें ब्लास्ट फर्नेश, बायलर आदि हो) सीमेंट, स्टील, शक्कर, फर्टिलाईजर एवं खान( माईन्स) कोरोना संक्रमण विस्तार को दृष्टिगत रखते हुए भारत सरकार, राज्य शासन तथा समय-समय पर अन्य संस्थानों के द्वारा महामारी से सुरक्षा हेतु दिये जा रहे या दिये गये निर्देशों का अक्षरशः पालन करने की शर्ताें पर संचालित रहेंगे.
8. पेट्रोल पंप, गैस एजेंसी एवं मेडिकल दुकानेें पूर्ण समयावधि हेतु खुल सकेंगे किन्तु गैस एजेंसियां टेलीफोनिक या ऑनलाईन आर्डर के माध्यम से ग्राहकों को सिलेण्डरों की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देेंगे.
9. प्रत्येक रविवार को पूर्ण लाॅकडाउन रखा जावेगा, जिसके दौरान केवल अस्पताल, क्लिनिक, मेडिकल दुकान, पेट्रोल पंप उपरोक्तानुसार निर्धारित समयावधि में एल.पी.जी., पैट शाॅप, न्यूजपेपर, दुग्ध वितरण तथा वस्तुओं/सेवाओं की होम डिलीवरी के संचालन की ही अनुमति होगी.
10. कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगे. इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी. कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे.
11. उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास की आवश्यकता नहीं होगी. यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास माना जावेगा. अपरिहार्य परिस्थतियों में बलौदाबाजार-भाटापारा जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थीयों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेल्वे/टेलीकाॅम/एयरपोर्ट संचालन एवं रख-रखाव कार्य, या हाॅस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड, ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा.
12. कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय-पत्र या ऑनलाईन रजिस्ट्रेशन दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथालाॅजी लैब आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा.
13. आपात स्थिति में यात्रा के दौरान चार पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 02, आॅटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 02 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी. रेल्वे स्टेशन, एयरपोर्ट, बस स्टैण्ड, हाॅस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा. इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी.
14. मिडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे. अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे.
15. यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहरी/ग्रामीण), मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील, थाना एवं पुलिस चैकी पर लागू नही होगा. इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से सम्बधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा.
16. राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी.
उपरोक्त बिंदुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी.
 

छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए जारी हुआ आदेश

छत्तीसगढ़ में लॉकडाउन बढ़ने के साथ ही सरकारी अधिकारी-कर्मचारियों के लिए जारी हुआ आदेश

रायपुर। छत्तीसगढ़ मे लॉकडाउन आगे बढ़ाने के साथ ही मंत्रालय और विभागाध्यक्ष कार्यालयों के संचालन को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं। तृतीय और चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों के लिए रोस्टर शीट तैयार की जाएगी।
निर्देश के मुताबिक 1 तिहाई कमर्चारियों को बुलाने की अनुमति होगी। अनुभाग अधिकारी और वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति शतप्रतिशत होगी। इस दौरान कोरोना गाइडलाइन का खास ध्यान रखा जाएगा। फेस मास्क की अनिवार्यता रखी गई है।
आवागमन के लिए सभी को अपने निजी वाहनों उपयोग का करना होगा। संक्रमण को देखते हुए मंत्रालय तक जाने वाली बसों का संचालन नहीं होगा। वहीं मंत्रालय और विभागाध्यक्षों में बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकेंगे।

 इस वक्त की बड़ी खबर : रायपुर जिले में 15 नहीं इस तारीख तक बढ़ा लॉक डाउन, देखे सम्पूर्ण आदेश ..

इस वक्त की बड़ी खबर : रायपुर जिले में 15 नहीं इस तारीख तक बढ़ा लॉक डाउन, देखे सम्पूर्ण आदेश ..

 

रायपुर। छत्तीसढ़ में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। प्रदेश के सभी जिले इन दिनों लगभग 25 दिन से लॉक डाउन का सामना कर रहे हैं। राज्य में मौतों की संख्या थमने का नाम नहीं ले रही है। राजधानी रायपुर में भी मौतों की संख्या कम होने का मान नहीं ले रही है। रायपुर में क्रोना की रोकथाम के लिए कलेक्टर भारतीदासन ने आदेश जरी कर रायपुर को 17 मई तक कन्टेनमेंट जोन घोषित किया है।
इस अवधि में रायपुर में कृषि क्षेत्र के बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रों की दुकानों और उनकी मरम्मत के लिए दुकानें/गोदाम खुलेंगी, उर्वरक ट्रकों की आवाजाही जारी रहेगी। मोहल्लों में केवल स्वतंत्र प्रतिष्ठान किराना दुकानें खुल सकती हैं, मॉल और सुपरमार्केट में नहीं खुलेंगे। बैंकों और डाकघरों को 50% उपस्थिति के साथ खोलने केवल व्यापार लेनदेन के लिए, सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए, डाक/डाक सेवाओं के लिए कूरियर सेवाएं (ई-कॉमर्स के लिए नहीं) 
जारी रहेगी।
इलेक्ट्रीशियन/प्लंबर एसी, कूलर, सेनेटरी फिटिंग की घरेलू सेवाओं/मरम्मत के लिए, इसके अलावा उनकी मरम्मत की दुकानें एसी, पंखे, कूलर (बिना दुकानें खोले) की होम डिलीवरी, पेट्रोल पंप सभी उद्देश्यों के लिए खोलना, और बिना समय की पाबंदी के गैस एजेंसियां ​​खोलना, पोल्ट्री, मांस, अंडा, दूध, डेयरी और डेयरी उत्पादों की दुकानें, आटा मिल्स, रजिस्ट्री कार्यालय खोलने के लिए, न्यूनतम कर्मचारियों और टोकन प्रणाली अन्य केवल ऑनलाइन होम डिलीवरी की अनुमति है।
फल और सब्जी के ठेले, फेरे करते हुए, सभी श्रम गहन कार्य और सभी साइट पर काम करता है पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, पीएचई, वन, पी एंड आरडी/आरईएस/मनरेगा, आदि से संबंधित सुबह अपने समय से शाम 5.00 बजे तक कारोबार करने की अनुमति दी गई है। शाम 5.00 बजे के बाद सिर्फ पेट्रोल पंप और दवा दुकानों का संचालन होगा।
माल, माल और गोदामों/गोदामों के लिए अनुमत लोडिंग / अनलोडिंग समय रात में, रात 11.00 बजे से सुबह 5.00 बजे के बीच जारी रहेगा। रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होगा (केवल अस्पताल, नैदानिक ​​प्रतिष्ठान, दवा की दुकानें, पालतू पशुओं की फीडिंग, पेट्रोल पंप, होम डिलीवरी आइटम और सेवाएं, रविवार को अनुमति दी जाएगी)।
सरकार के निर्णय के अनुसार रायपुर और दुर्ग में उपरोक्त छूट के अलावा स्टेशनरी की दुकानें, वाहन, स्कूटर, बाइक मरम्मत और पंचर मरम्मत की दुकानें, होटल और रेस्तरां-होम डिलीवरी, निजी साइट पर निर्माण कार्य/गतिविधियां पैकेजिंग सामग्री और संबंधित इकाइयां, कपड़े धोने की सेवाएं 
जारी रहेंगी।

 

बड़ी खबर: छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माताओ को फिल्मांकन के लिए एक क्लिक में मिलेगी अनुमति,जारी हुआ आदेश

बड़ी खबर: छत्तीसगढ़ में फिल्म निर्माताओ को फिल्मांकन के लिए एक क्लिक में मिलेगी अनुमति,जारी हुआ आदेश

रायपुर, छत्तीसगढ़ राज्य में फिल्म निर्माण के क्षेत्र में हो रही कठिनाईयों को दूर करने और फिल्म निर्माण उद्योग को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से माननीय संस्कृति मंत्री श्री अमरजीत भगत की पहल पर माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल ने संस्कृति विभाग को आवश्यक कार्यवाही हेतु दिशा निर्देश दिये थे, जिसके तारतम्य में संस्कृति विभाग द्वारा प्रदेश में फिल्मांकन (मूवी शूटिंग) हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (एन.ओ.सी.-नो आब्जेक्शन सर्टिफिकेट) के लिए पंजीयन/नवीनीकरण हेतु सिंगल डेशबोर्ड की सुविधा प्रारंभ की गई है। इस संबंध में त्वरित कार्यवाही हेतु सरकार द्वारा आदेश और अधिसूचना भी जारी कर दी गई है।


इस आदेश/अधिसूचना के अनुसार फिल्म/मूवी शूटिंग के लिए निःशुल्क अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने जिले के कलेक्टर को अधिकृत किया गया है। साथ ही इस सेवा के सुचारू क्रियान्वयन के लिए संभागायुक्त को सक्षम अधिकारी एवं संचालक संस्कृति को अपीलीय अधिकारी बनाया गया है। इसके अंतर्गत प्रदाय की जाने वाली सेवा को छत्तीसगढ़ लोक सेवा गारंटी अधिनियम 2011 के अंतर्गत सम्मिलित करते हुए 30 दिवस की समयावधि निर्धारित की गई है।
 

बिग ब्रेकिंग : छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में राहत के साथ लॉकडाउन 15 मई तक बढ़ा...

बिग ब्रेकिंग : छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में राहत के साथ लॉकडाउन 15 मई तक बढ़ा...

रायपुर। छत्तीसढ़ में कोरोना का कोहराम लगातार जारी है। प्रदेश के सभी जिले इन दिनों लगभग 25 दिन से लॉक डाउन का सामना कर रहे हैं। लॉक डाउन से नागरिकों की समस्या को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार ने प्रदेश को दो वर्गों में बांटकर लॉक डाउन को 15 मई तक बढ़ा दिया है।
राज्य सरकार ने प्रदेश के 26 जिलों में 15 मई तक कृषि क्षेत्र - बीज, उर्वरक, कीटनाशक, कृषि यंत्रों की दुकानों और उनकी मरम्मत के लिए दुकानें / गोदाम खोलना। उर्वरक ट्रकों की आवाजाही।
किराना दुकानें खुल सकती हैं (लेकिन मौहल्लों में केवल स्वतंत्र प्रतिष्ठान, और मॉल और सुपरमार्केट में नहीं)
शारीरिक रूप से दुकानें खोलने के बिना, केवल होम डिलीवरी के माध्यम से दैनिक जरूरतों / प्रावधान स्टोर (मौहल्ले और सुपरमार्केट में उन लोगों के लिए स्वतंत्र प्रतिष्ठान जिनके पास नहीं हैं)
बैंकों और डाकघरों को 50% जनशक्ति के साथ खोलने के लिए - केवल व्यापार लेनदेन के लिए, सभी प्रकार के व्यवसायों के लिए।
डाक / डाक सेवाओं के लिए कूरियर सेवाएं (ई-कॉमर्स के लिए नहीं)
इलेक्ट्रीशियन / प्लंबर एसी, कूलर, सैनिटरी फिटिंग की घरेलू सेवाओं / मरम्मत के लिए। इसके अलावा उनकी मरम्मत की दुकानें।
एसी, पंखे, कूलर (बिना दुकानें खोले) की होम डिलीवरी।
पेट्रोल पंप - सभी उद्देश्यों के लिए खोलना, और बिना समय की पाबंदी के।
गैस एजेंसियां - खोलना।
पोल्ट्री, मांस, अंडा, दूध, डेयरी और डेयरी उत्पादों की दुकानें।
आटा मिल्स (अता चाकी)।
रजिस्ट्री कार्यालय खोलने के लिए, न्यूनतम कर्मचारियों और टोकन प्रणाली (50% कर्मचारियों के साथ, पिछले साल की तरह)।
अन्य केवल ऑनलाइन होम डिलीवरी की अनुमति है।
फल और सब्जी के ठेले, फेरे करते हुए।
सभी श्रम गहन कार्य और सभी साइट पर काम करता है - पीडब्ल्यूडी, सिंचाई, पीएचई, वन, पी एंड आरडी / आरईएस / मनरेगा, आदि से संबंधित।
उपरोक्त को सुबह अपने समय से शाम 5.00 बजे तक कारोबार करने की अनुमति दी गई है। शाम 5.00 बजे के बाद सिर्फ पेट्रोल पंप और दवा दुकानों का संचालन होगा।
माल, माल और गोदामों/गोदामों के लिए अनुमत लोडिंग / अनलोडिंग समय रात में, रात 11.00 बजे से सुबह 5.00 बजे के बीच जारी रहेगा।
रविवार को पूर्ण लॉकडाउन होगा (केवल अस्पताल, नैदानिक प्रतिष्ठान, दवा की दुकानें, पालतू पशुओं की फीडिंग, पेट्रोल पंप, होम डिलीवरी आइटम और सेवाएं, रविवार को अनुमति दी जाएंगी)।
सरकार के निर्णय के अनुसार रायपुर और दुर्ग में उपरोक्त छूट के अलावा स्टेशनरी की दुकानें, वाहन, स्कूटर, बाइक मरम्मत और पंचर मरम्मत की दुकानें, होटल और रेस्तरां - होम डिलीवरी, निजी साइट पर निर्माण कार्य/गतिविधियाँ, पैकेजिंग सामग्री और संबंधित इकाइयां, कपड़े धोने की सेवाएं।
सभी 28 जिलों में बाजार, होटल और रेस्तरां, (केवल होम डिलीवरी की अनुमति दी जाए), मैरिज हॉल, मॉल, क्लब, स्विमिंग पूल, सुपर मार्केट, सभी धार्मिक स्थल, कोचिंग क्लासेस, स्कूल और कॉलेज (छात्रों के लिए), पान और सिगरेट की तलब, शराब की दुकानें, टूरिस्ट स्पॉट्स (जैसे तेलीबांधा, बुद्ध तालाब, जंगल सफारी, बारनवापारा, सभी रिसॉर्ट्स आदि बंद रहेंगे), मोबाइल भोजनालयों, थेल्स और छोटी सड़क की भोजनालयों की दुकानों को अनुमति नहीं दी जानी चाहिए, नाई की दुकानें, पार्क, मंडी - सभी प्रकार (निर्दिष्ट रात के समय लोडिंग/उतराई के लिए अपवाद), जिम, सभी प्रकार के विधानसभा/सामाजिक और सामुदायिक कार्यक्रम नहीं खोले जाएंगे।
 

 छत्तीसगढ़ लॉकडाउन : इस जिले में 11 मई तक बढ़ाया गया लॉक डाउन

छत्तीसगढ़ लॉकडाउन : इस जिले में 11 मई तक बढ़ाया गया लॉक डाउन

नारायपणपुर। छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले से बड़ी खबर आ रही है। यहां11 मई सुबह 6 बजे तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू लॉकडाउन लगाए जाने का आदेश जारी कर दिया है। 11 मई तक लगने वाले लॉकडाउन में जरूरी सेवाओं को मामूली रियायतें दी गई है। वहीं जिले के सभी सीमाओं को सील कर दिया गया है। अस्पताल, मेडिकल, क्लिनिक एवं पशु चिकित्सालय को अपने निर्धारित समय में खुलने की अनुमति मिली है।

शासकीय उचित मूल्य की दुकान अपने निर्धारित समय पर संचालित होंगे। वहीं सब्जी, फल, किराने की दुकान होम डिलीवरी अपने निर्धारित समय पर संचालन कर सकते है। इस लॉकडाउन का पालन कराने के लिए टीम का गठन भी किया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
 बड़ी खबर : मेकाहारा में टेली ओपीडी बुधवार से,  टेली कंसल्टेंशन सेंटर के माध्यम से विशेषज्ञ देंगे निशुल्क परामर्श

बड़ी खबर : मेकाहारा में टेली ओपीडी बुधवार से, टेली कंसल्टेंशन सेंटर के माध्यम से विशेषज्ञ देंगे निशुल्क परामर्श

रायपुर। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मद्देनजर लोगों को घर बैठे स्वास्थ्य संबंधी परामर्श देने के उद्देश्य से डॉ. भीमराव अम्बेडकर स्मृति चिकित्सालय रायपुर के टेली कंसल्टेंशन सेंटर के माध्यम से वर्चुअल टेली ओपीडी सेवा की शुरूआत होने जा रही है। बुधवार से प्रारंभ होने जा रहे इस सेवा के जरिये सुदूरवर्ती क्षेत्रों में रहने वाले लोग स्मार्टफोन फोन व इंटरनेट के माध्यम से जुड़कर घर बैठे ही विशेषज्ञ चिकित्सकों से स्वास्थ्य संबंधी सलाह ले सकेंगे। वर्चुअल टेली ओपीडी सेवा का संचालन प्रतिदिन (शासकीय अवकाश को छोड़कर) किया जाएगा।
 बड़ी खबर बिलासपुर : पैसा को लेकर आपस में भिड़े दो परिवार, एक दूसरे पर किया लाठी-डंण्डे व टंगिया से जानलेवा हमला

बड़ी खबर बिलासपुर : पैसा को लेकर आपस में भिड़े दो परिवार, एक दूसरे पर किया लाठी-डंण्डे व टंगिया से जानलेवा हमला

बिलासपुर। ईट भट्ठा का पैसा को लेकर दो परिवारों के बीच विवाद होने पर एक दूसरे पर लाठी-डण्डों व टंगिया से मारकर चोट पहुंचाया। घटना की रिपोर्ट कोटा थाने में दर्ज करायी गई है। 

मिली जानकारी के अनुसार ग्राम खैरझिटी कोटा बिलासपुर निवासी शत्रुघन गेंदले 26 वर्ष पिता गणेशराम गेंदले ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि 3 मई को रात 09 बजे घर के बाहर लड़ाई-झगड़े की आवाज को सुनकर प्रार्थी बाहर निकला तब उसके पिता के साथ ईट भट्ठा का पूर्व पैसा को लेकर महंगूचेलकर 30 वर्ष गाली-गलौच कर रहा था। बीच-बचाव करने पर मंहगू का बेटा एंथोनी,अकबर  एवं उसकी पत्नी प्रमिला ने लाठी डंडा एवं टंगिया लेकर बाहर आये और सभी ने मिलकर प्रार्थी के पिता व उसे एवं उसके परिवार के लोगों पर जानलेवा हमला कर दिया। जिसके चलते  उसके पिता ,मॉ एवं उसके भाई को गंभीर चोट लगी है। इसी तरह मंहगू राम चेलकर 45 वर्ष ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि 3 मई को रात 09 बजे ईट भट्ठा के पूर्व पैसा को लेकर गणेश गेंदले,शत्रुघन गेंदले,पुन्नी लाल गेंदले एवं श्रीमती मुखनी गेंदले ने मिलकर प्रार्थी व उसके परिवार के ऊपर जानलेवा हमला कर लाठी-डण्डे एवं टंगिया से मारकर चोट पहुंचाया। घटना की शिकायत पर पुलिस ने दोनों पक्ष के खिलाफ धारा 307,294,323,34 के तहत अपराध कायम कर मामले की विवेचना में जुटी है। 
 बड़ी खबर रायपुर: सट्टा-पट्टी लिखते 03 गिरफ्तार, नगदी 21190 रुपये के साथ 07 नग सट्टा पर्ची जब्त

बड़ी खबर रायपुर: सट्टा-पट्टी लिखते 03 गिरफ्तार, नगदी 21190 रुपये के साथ 07 नग सट्टा पर्ची जब्त

रायपुर। सट्टा-पट्टी लिखते पाए जाने पर पुलिस ने खमतराई क्षेत्र में 03 लोगों को गिरफ्तार कर उनके पास से सट्टा-पट्टी व नगदी हजारों रुपये जब्त की है।
 
मिली जानकारी के अनुसार खमतराई पुलिस ने मुखबीर की सुचना पर सट्टा-पट्टी लिखने की जानकारी पर 3 मई को रात में ट्रांसपोर्ट नगर रावाभाठा में पुलिस ने सट्टा लिखते पाए जाने पर घेराबंदी कर पार्किग नंबर 06 एक व्यक्ति को पकड़ कर उसके पास से 2 प्रति सट्टा-पट्टी व 5300 रुपये नगदी व एक डांट पेन बरामद की है। सट्टा खेल रहे लोग पुलिस को देखकर मौके से भाग गए। पकड़े गए आरोपी का नाम पता पुछने पर उसने अपना नाम प्रदीप बांधे 28 वर्ष पिता फगुवा राम बांधे निवासी संजय किराना स्टोर्स के पास आजाद चौक बताया है। इसी तरह खमतराई रावाभाठा ट्रांसपोर्टनगर के पार्किग नंबर 06 में राजकुमार भारती 33 वर्ष पिता पंचम भारती निवासी रामेश्वनगर भनपुरी खमतराई से 2 नग सट्टा-पट्टी एवं 5690 रुपये नगदी जब्त की है। तथा सट्टा-पट्टी लिखते राकेश कुमार श्रीवास्तव 38 वर्ष पिता निर्मलकुमार श्रीवास्तव निवासी शक्तीपारा उरकुरा को गिरफ्तार कर उसके पास से नगदी 10200 रुपये तथा 3 नग सट्टा-पट्टी जब्त की है। पकड़े गए आरोपियों के खिलाफ जुआ एक्ट की धारा 4 (क)के तहत कार्रवाई कर सभी को जमानतीय मुचलका पर रिहा किया गया है। 
 प्लेसमेंट कर्मचारियों ने बीमा एवं अनुकंपा अनुदान 50 लाख प्रदान करने महापौर को ज्ञापन सौपा

प्लेसमेंट कर्मचारियों ने बीमा एवं अनुकंपा अनुदान 50 लाख प्रदान करने महापौर को ज्ञापन सौपा

रायपुर। प्लेसमेंट कर्मचारी कल्याण संघ नगर निगम रायपुर के पदाधिकारियों ने महापौर एजाज ढेबर से मिलकर कोविड-19 रोकथाम में संलग्न समस्त अनियमित कर्मचारियों एवं उनके आश्रित परिवारों का बीमा कराये जाने एवं 50 लाख का अनुकंपा अनुदान प्रदान करने हेतु ज्ञापन सौपा। महापौर ने उनकी मांगों पर विचार कर आगे की कार्यवाही का आश्वासन दिया। प्लेसमेंट कर्मचारी कल्याण संघ के अध्यक्ष संजय एडे ने बताया कि नगर निगम रायपुर के लगभग 4-5 हजार प्लेसमेंट कर्मचारी कोविड-19 रोकथाम में संलग्न है। इनके द्वारा मरीजों के घर-घर जाकर चेतावनी पोस्टर चिपकाने, सैनिटाइजर करने, दवाई वितरण, दवाई पैकिंग, पानी टंकी में क्लोरीन की मात्रा चेक करने, पाईप लाईन मरम्मत, टीकाकरण, पंजीयन, साफ सफाई, पाउडर छिड़काव, स्ट्रीट लाईट सुधार, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन पर कार्यवाही करने सहित अनेक महत्वपूर्ण कार्य को पूरी ऊर्जा एवं सक्षमता से विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी सेवाएं निगम को दे रहे हैं। इस अवसर पर सचिव खेमूलाल निषाद पदाधिकारी हिमांशु यदु, भूपेंद्र साहू, दसरथ उपराडे, ज्ञानू, संजना हल्दार, राधा साहू, दिव्या एक्का, अजय, तोसन, शमा खान, अक्षदा उपस्तिथ थे।
 अगले 24 घंटे में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना

अगले 24 घंटे में गरज चमक के साथ हल्की बारिश की संभावना

रायपुर। बैशाख माह में प्रचंड गर्मी पड़ती है किंतु पिछले कुछ दिनों से तापमान में उतार-चढ़ाव के चलते एक द्रोणिका छत्तीसगढ़ के ऊपर से गुजर रही है। पश्चिम उत्तरप्रदेश से गुजरने वाली द्रोणिका के कारण पर्याप्त मात्रा में नमी आने के कारण जहां एकाएक गर्मी बढ़ गई है वहीं अगले 24 घंटों में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने की संभावना है। 

मिली जानकारी के अनुसार एक द्रोणिका विदर्भ से केरल तक 0.9 किलोमीटर ऊंचाई तक स्थित है। दूसरा द्रोणीका पश्चिम उत्तर प्रदेश से असम तक पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार और पश्चिम बंगाल के ऊपर 0.9 किलोमीटर ऊंचाई पर स्थित है। 

प्रदेश में कल दिनांक 5 मई को एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा होने अथवा गरज चमक के साथ छींटे पडऩे की संभावना है। प्रदेश में एक-दो स्थानों पर गरज चमक के साथ आकाशीय बिजली गिरने तथा अंधड़ चलने की संभावना है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में मामूली वृद्धि के साथ विशेष परिवर्तन होने की संभावना नहीं है। 
 कमरे में घुसकर युवती से अनाचार की कोशिश, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

कमरे में घुसकर युवती से अनाचार की कोशिश, मामला दर्ज कर जांच में जुटी पुलिस

रायपुर। दीवार फांदकर युवती के कमरे में घुसकर बेईज्जत करने का प्रयास किया। घटना की रिपोर्ट गोबरानवापारा थाने में दर्ज करायी गई है। मिली जानकारी के अनुसार नवापारा निवासी प्रार्थिया 27 वर्ष ने थाने में शिकायत दर्ज करायी है कि 3 मई को रात 12 बजे पप्पू सोनी पिता लोमन सोनी नामक व्यक्ति ने दीवार कूदकर पीडि़ता के कमरे में प्रवेश कर हाथ-बांह पकड़ बेईज्जत करने का प्रयास किया। आरोपी को देखकर पीडि़ता जोर-जोर से चिल्लाने लगी जिसके बाद आरोपी भाग गया। घटना की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 351,354 के तहत अपराध कायम कर मामला दर्ज कर लिया है।
बड़ी खबर: स्कोडा कार से अवैध शराब की तस्करी करते पकड़ा गया एक आरोपी

बड़ी खबर: स्कोडा कार से अवैध शराब की तस्करी करते पकड़ा गया एक आरोपी

बिलासपुर। स्कोडा कार में अवैध शराब तस्करी करते एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर कार की डिक्की से 22 बॉटल अंग्र्रेजी शराब जब्त की है। 


मिली जानकारी के अनुसार बिलासपुर जिले के सिविललाईन थाना पुलिस ने मुखबीर की सुचना पर ई-चार्जिग प्वाईन्ट सिंधी कालोनी रोड बिलासपुर में 3 मई को रात 11.30 बजे सिंधी कालोनी की ओर से एक काले रंग का स्कोडा कार क्रमांक सीजी 10 एसी 3160 में सिरगिट्टी की ओर जा रही कार को रोकने पर उसमें बैठे व्यक्ति का नाम पुछने पर उसने अपना नाम परनीत सिंह वेदी उर्फ अंगद 29 वर्ष पिता स्व.परमजीत सिंह वेदी निवासी अमलताश कालोनी सिविलाईन बिलासपुर बताया। कार चेक करने पर डिक्की के अंदर अलग-अलग ब्रांड के 22 बॉटल अवैध अंग्रेजी शराब  32024 रुपये कीमत बरामद होने पर उससे शराब रखने के संबंध में कागजात मांगा गया। जिसके बाद आरोपी ने अवैध रुप से शराब रखने की पुलिस को जानकारी दी। आरोपी के पास से 22 बॉटल अंग्रेजी अवैध शराब तथा 08 लाख कीमत की स्कोडा कार जब्त कर हिरासत में लेकर आबकारी एक्ट की धारा 34/2 ,59 ए के तहत कारवाई की गई है।
 छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित ड्रग्स केस: रायपुर से ड्रग्स मामले में गिरफ्तार गौरव शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित ड्रग्स केस: रायपुर से ड्रग्स मामले में गिरफ्तार गौरव शुक्ला को सुप्रीम कोर्ट से मिली जमानत

रायपुर। सुप्रीम कोर्ट ने छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित ड्रग्स केस में गिरफ्तार किए गए एक अभियुक्त को जमानत दी है। एनडीपीसीएक्ट के तहत दर्ज इस केस में पहले न्यायाधीश राकेश वर्मा और फिर हाईकोर्ट के न्यायाधीश प्रशांत मिश्रा ने अभियुक्तों की जमानत याचिका निरस्त कर दी थी। जिसके बाद अभियुक्तों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।अभियुक्त गौरव शुक्ला की तरफ से रायपुर के वकील ठाकुर आनंद मोहन ने दिल्ली के क्रिमिनल लायर सिद्धार्थ लूथरा के साथ मिलकर सुप्रीम कोर्ट में पैरवी की। जिसमे न्यायालय ने गौरव शुक्ला को बेल दी है। गौरतलब है कि इस मामले में कुछ ऐसे लोगों को भी आरोपी बनाया गया है जो मौजूदा समय में लॉ के स्टूडेन्ट्स हैं। इनके पास से ना तो पुलिस ने किसी प्रकार का ड्रग्स जब्त किया है और ना ही इनका नाम किसी भी तरह की एफआईआर में है। इन्हें सिर्फ स्टेटमेंट के आधार पर गिरफ्तार करके केस बना दिया है। जिनके लिए भी पैरवी की जा रही है।
हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में टीकाकरण को लेकर आरक्षण पर जताया ऐतराज, राज्य सरकार को दिए ये निर्देश

हाई कोर्ट ने छत्तीसगढ़ में टीकाकरण को लेकर आरक्षण पर जताया ऐतराज, राज्य सरकार को दिए ये निर्देश

बिलासपुर। प्रदेश में टीकाकरण में आरक्षण लगाने को लेकर प्रस्तुत हस्तक्षेप याचिकाओं पर मंगलवार को हाई कोर्ट की युगलपीठ में सुनवाई हुई। इस दौरान हाई कोर्ट ने टीकाकरण में आरक्षण लागू करने पर सख्त एतराज जताया है। कोर्ट ने शासन को स्पष्ट किया है कि टीकाकरण में इस तरह का भेदभाव जायज नहीं है। हाई कोर्ट ने टीकाकरण को लेकर शासन को दो दिन में नीति बनाने के निर्देश दिए हैं।
जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ (जे) के प्रदेश अध्यक्ष अमित जोगी ने राज्य शासन द्वारा टीकाकरण में आरक्षण लागू करने के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर की है। उन्होंने हाई कोर्ट में लंबित जनहित याचिका पर इसे हस्तक्षेप याचिका मानकर सुनवाई करने का आग्रह किया है। इसी तरह टीकाकरण में आरक्षण को लेकर अलग-अलग पांच से अधिक हस्तक्षेप याचिकाएं दायर हुई है, जिस पर मंगलवार को हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस पीआर रामचंद्र मेनन व जस्टिस पीपी साहू की बेंच में वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिए सुनवाई हुई।
इस दौरान हस्तक्षेप याचिकाककर्ता किशोर भादुड़ी सहित अन्य अधिवक्ताओं ने टीकाकरण को लेकर शासन द्वारा आरक्षण लागू किए जाने पर आपत्ति जताई और कहा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने भी टीकाकरण को लेकर प्राथमिकताएं तय की है। लेकिन, उसमें आरक्षण जैसी स्थिति नहीं है। शासन ने प्रदेश की जनता के संवैधानिक अधिकारों का हनन किया है। सभी ने शासन के इस आदेश को तत्काल निरस्त करने व नई नीति बनाने की मांग की।
सुनवाई के दौरान महाधिवक्ता सतीशचंद्र वर्मा ने शासन का पक्ष रखा। सभी पक्षों को सुनने के बाद हाई कोर्ट ने शासन को दो दिन के भीतर टीकाकरण को लेकर स्पष्ट नीति बनाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही टीकाकरण को लेकर लागू किए गए आरक्षक पर एतराज जताया है। करीब दो घंटे तक हाई कोर्ट में इस प्रकरण में आनलाइन बहस चली। इस मामले में हाई कोर्ट का अधिकारिक आदेश शाम तक जारी हो सकता है। याचिका में अमित जोगी सहित अन्य हस्तक्षेप याचिकाकर्ताओं की तरफ से अनुमेश श्रीवास्तव, सुमित सिंह पतलाश तिवारी, हिमांशु चौबे ने पक्ष रखा।
 

 लापता पुलिस जवानों की तत्काल पतासाजी करने गृह मंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश

लापता पुलिस जवानों की तत्काल पतासाजी करने गृह मंत्री ने वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों को दिए निर्देश

रायपुर। गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कांकेर और कबीरधाम जिले से लापता दो पुलिस जवानों की अभी तक कोई सुराग नहीं मिलने की खबर को गंभीरता से लिया है। उन्होंने पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को दूरभाष पर चर्चा कर लापता जवानों की तत्काल पतासाजी करने के निर्देश दिए हैं।
उल्लेखनीय है कि कांकेर जिले के कोड़ेकुर्से थाना में पदस्थ सहायक आरक्षक 28 अप्रैल को सुबह करीब 6 बजे थाने से निकला था जो अभी तक वापस नहीं लौटा है। सीमा क्षेत्र की दो जिलों की पुलिस जांच में जुटी है, लेकिन अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। इसी तरह कबीरधाम जिले में सीएएफ के 20 वीं बटालियन के सहायक उप निरीक्षक क्रिस्टोफर लकड़ा 21 अप्रैल से लापता हैं। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की सीमा पर बनाए गए पुलिस कैंप से श्री लकड़ा के गायब होने की सूचना मिली है तथा रेंगाखर थाना में गुमशुदगी का रिपोर्ट दर्ज है। गृह मंत्री ने पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को जांच में तेजी लाते हुए सभी आवश्यक कार्रवाई तत्काल सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं।
 
 छत्तीसगढ़: बम विस्फोट में शामिल तीन नक्सली गिरफ्तार

छत्तीसगढ़: बम विस्फोट में शामिल तीन नक्सली गिरफ्तार

नारायणपुर। जिले के धौडाई थाना अंर्तगत ग्राम कन्हारगांव कैम्प से डीआरजी की टीम टेमरूगांव की ओर सर्चिंग के लिए निकली थी। डीआरजी टीम टेमरूगांव में दबिश देकर तीन नक्सली मन्दर उर्फ मन्धर कोर्राम पिता जगनू राम उम्र 48 टेमरूगांव जनताना सरकार सदस्य एवं कृषि विभाग का अध्यक्ष, मनबोध कोर्राम पिता सोनारू उम्र 36 टेमरूगांव मिलिशिया सदस्य, मानू राम सलाम पिता गड़वा राम उम्र 34 टेमरूगांव मिलिशिया सदस्य को गिरफ्तार किया है। धौडाई थाना में कार्यवाही के बाद पुलिस ने गिरफ्तार नक्सलियों को आज न्यायालय के समक्ष पेश किया है। 

गिरफ्तार नक्सलियों द्वारा 23 मार्च को ग्राम बकिनतोड़ पुलिया के पास पुलिस वाहन को बम विस्फोट कर क्षति पहुचाने की घटना शामिल रहे है। इस घटना में 05 जवान शहीद होने के साथ ही 22 जवान घायल हुए थे। 
 बड़ी खबर: घरेलू विवाद के चलते वृद्घ ने की फांसी लगाकर आत्महत्या

बड़ी खबर: घरेलू विवाद के चलते वृद्घ ने की फांसी लगाकर आत्महत्या

महासमुंद। सरायपाली के ग्राम कुसमीसरार नीम माल खार के पास स्थित कौवहा पेड़ में घरेलू विवाद से दुखी होकर गांव के भगत सेठ पिता खण्डग सेठ (66) ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर लिया । घटना रविवार दोपहर 3 बजे की है । पुलिस को सूचना मिलते ही घटना स्थल पहुंचकर मर्ग कायम किया और सोमवार को पीएम के बाद शव परिजनों को सौंप दिया । आत्महत्या के मामले में पुलिस जांच में जुट गई है । प्रथम द़ष्टया पूछताछ में आए दिन परिजनों के साथ उनका विवाद होता था । इससे वह काफी दुखी था ।