राजनादगांव, डोंगरगढ़ स्थित मां बम्लेश्वरी मंदिर पहाड़ पर स्थित दुकानों में अचानक आग लग गई, जिससे इलाके में अफरा-तफरा मच गई. आग की लपटे तेज थी. देखते ही देखते दुकानें जलकर खाक हो गई. कई दुकानदार बेरोजगार हो गए हैं. अब उनके पास आजीविका का संकट है.
जानकारी के मुताबिक आग लगने के कारण 12 दुकानें जलकर खाक हुई हैं. मंदिर के कर्मचारियों ने आग पर काबू पा लिया है. कोरोना वायरस के कारण मंदिर में किसी बाहरी व्यक्ति की आवाजाही नहीं है, लेकिन आग कैसे लगी अभी कारण अज्ञात है.
गरियाबंद। गरियाबंद पुलिस ने रविवार को एक फर्जी नक्सली को गिरफ्तार किया है। आरोपी नक्सली वर्दी और नकली पिस्टल से दहशत फैलाता था। पुलिस ने फर्जी नक्सली को पीपरछड़ी के कोपेकसा से गिरफ्तार किया है। आरोपी फर्जी नक्सली की आड़ में 92 हजार की वसूली कर चुका है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार फर्जी नक्सली महासमुंद का रहने वाला है।
दरअसल यह मामला गरियाबंद जिले के थाना पीपरछेड़ी अंतर्गत ग्राम कोपेकसा का है, जहां के एक व्यक्ति ने थाना पीपरछेड़ी में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि एक व्यक्ति उनके घर आकर पिस्टल दिखाकर इनके बेटे और बेटी को अपने पार्टी में ले जाने की धमकी देने लगा।
पीड़ित व्यक्ति के मना करने पर आरोपी इनके बेटे और बेटी को पार्टी में न ले जाने की एवज में रकम उगाही करने लगा। जिस पर पीड़ित ने किश्तों में 30 हजार, 35 हजार तथा 27 हजार इस तरह कुल 92 हजार रुपये दिए। मामले कि रिपोर्ट पर थाना पीपरछेड़ी में अपराध क्रमांक 03/2021 धारा 384, 386 भादवि कायम किया गया।
मामले की जानकारी जिला के आला अधिकारियों को दी गयी जिसके उपरांत पुलिस कप्तान गरियाबंद भोजराम पटेल के दिशा-निर्देश, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुखनंदन राठौर, संतोष महतो के मार्गदर्शन, अनुविभागीय अधिकारी पुलिस गरियाबंद संजय ध्रुव के पर्यवेक्षण में विशेष टीम गठित कर थाना प्रभारी पीपरछेड़ी के नेतृत्व में घेराबंदी कर आरोपी को पकड़ा गया। पूछताछ पर आरोपी ने जुर्म कबूल कर बताया कि इसने स्वयं को नक्सली बताकर पिस्टल दिखाकर प्रार्थी से 92 हजार रुपये की उगाही की है। जिसके बाद आरोपी को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया है।
00 गिरफ्तार आरोपी:
-विष्णु क्षत्रि उम्र 32 साल निवासी नवापारा महासमुंद जिला महासमुंद।
00 जप्त सामग्री- 1 नग पिस्टल, 1 नग नक्सली वर्दी, 1 नग पोच, 1 नग टोपी तथा 1 हजार रुपये नगदी।
जगदलपुर। आज जगदलपुर शहर के आसपास झुग्गी बस्तियों में पहुंचकर लोगों का हालचाल जाना। उन्होंने माड़िया चैक के झोपड़ पट्टी,राष्ट्रीय राजमार्ग में आनंद ढाबा के पास एव ग्राम आसना तथा दंतेश्वरी मंदिर के आसपास रहने वाले झुग्गी बस्तियों के लोगों के बीच पहुंचकर लोगों से बातचीत की। उन्होंने लोगों से राशन और दवाइयों की उपलब्धता के संबंध में जानकारी ली। लोगों ने प्रशासन ने लगाए गए लॉकडाउन को बहुमूल्य जीवन को बचाने का प्रयास बताते हुए अपनी ओर से भरपूर सहयोग की बात कही। कमिश्नर ने कहा कि इस विकट परिस्थिति से बचने के लिए अनुशासन और संयम ही सर्वोत्तम उपाय है। इसलिए सभी को अपनी सामाजिक जिम्मेदारी को समझते हुए इस महामारी को फैलने से रोकने के लिए अपना सहयोग देना होगा। उन्होंने कोरोना वायरस के संक्रमण के रोकथाम के लिए मोहल्ला समिति के माध्यम से सभी लोंगो को अनिवार्य रूप से मास्क, सेनेटाइजर एवं सामाजिक दूरी का पालन सुनिश्चित करना होगा। उन्होंने कहा कि अनुशासन और संयम से कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जल्द ही जीती जाएगी। उन्होंने कहा कि इस विकट परिस्थिति में प्रशासन लोगों के साथ हर कदम पर सहयोग करने के लिए उपलब्ध है। इस दौरान अनुविभागीय दंडाधिकारी जीआर मरकाम, राजस्व निरीक्षक सतीश मिश्रा भी मौजूद थे।
रायपुर। कोरोना मरीजों को अगर चिकित्सालयों में इलाज के दौरान किस प्रकार अधिक राशि लेने, राशि वसूली के लिए डेड बॉडी नहीं देने, एंबुलेंस आदि के लिए अधिक राशि वसूलने जैसी शिकायतें आती है ,तो वे जिला कंट्रोल रूम में अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन ने इस संबंध में आज कोरोना के जिला कंट्रोल रूम में एक नया नंबर जुड़वाया है । इसका नंबर +91 86002 70023 है।
रायपुर। कोरोना महामारी के नियंत्रण के लिए रायपुर जिले में एम्स और मेडिकल कॉलेज रायपुर के अलावा 14 कोविड केयर सेंटर संचालित है, जिनमें कुल बिस्तरों की संख्या 2106, आईसीयू की संख्या 54 और ऑक्सीजन युक्त बेड की संख्या 1193 है। इनमें सामान्य बिस्तरों की संख्या 859 है। इन कोविड केयर सेंटरों की सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से सतत निगरानी की जा रही है। कलेक्टर डॉ एस भारतीदासन सहित जिला प्रशासन के अन्य वरिष्ठ अधिकारी सेंट्रल मॉनिटरिंग सिस्टम से आधुनिक संचार प्रणाली के माध्यम से नियमित रूप से निगरानी करते हैं।
जिले में इस पखवाड़े 11 नये कोविड केंद्र शुरू हो जाने से कोविड मरीजों के स्वास्थ्य सुविधाओं में व्यापक रूप से इजाफा हुआ है। इनडोर स्टेडियम, वर्किंग वूमेन हॉस्टल फुण्डहर ,धरसीवा और तिल्दा विकासखंड मुख्यालय सहित साइंस कॉलेज अटारी, काइट धरसीवा रायपुर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र अभनपुर , सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र गोबरा -नवापारा , कम्युनिटी हॉल आरंग , सेवा भारती सरस्वती शिशु मंदिर सेक्टर 2 देवेंद्र नगर रायपुर , डिविजनल रेलवे हॉस्पिटल डब्ल्यू आर एस कॉलोनी रायपुर और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र खरोरा- तिल्दा में नए सेंटर प्रारंभ हुए है।
जिले के कोविड केयर सेंटर में मरीजों के भर्ती होकर इलाज के लिए जिला कंट्रोल रूम से संपर्क किया जा सकता है। यहां एंबुलेंस तथा होम आइसोलेशन की सुविधा भी प्राप्त की जा सकती है।
बालोद | कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री जनमेजय महोबे ने आदेश जारी कर बालोद जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को अब 06 मई 2021 प्रातः 06 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया है। जारी आदेश में कहा गया है कि कोविड-19 पाॅजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में कार्यालय के आदेश दिनांक 17 अप्रैल 2021 द्वारा जिला अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 19 अप्रैल 2021 प्रातः 06 बजे से 26 अप्रैल 2021 प्रातः 06 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित करते हुए जिला बालोद में सार्वजनिक आवागमन एवं अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किए गए हैं। बालोद जिले में व्यावसायिक गतिविधियों पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं सम्पूर्ण जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के बावजूद कोविड-19 पाॅजीटिव प्रकरणों की संख्या एवं इस महामारी से होने वाली मौतों की संख्या चिंता का विषय है।
मानव जीवन की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है तथा मुक्त आवागमन से आम जनता की सुरक्षा को गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका बनी हुई है, जिससे सम्पूर्ण बालोद जिले में कंटेनमेंट जोन की अवधि बढ़ाया जाना आवश्यक हो गया है। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 30, 34 सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 यथा संशोधित 2020 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए इस कार्यालय द्वारा जारी आदेश दिनांक 17 अप्रैल 2021 में आंशिक संशोधन करते हुए निम्नलिखित आदेश प्रसारित किया गया है:-
बालोद जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र को 06 मई 2021 प्रातः 06 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। उपरोक्त दर्शित अवधि में बालोद जिले की सभी सीमाएं पूर्णतः सील रहेगी। उपरोक्त अवधि में केवल अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय पर खुलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें। शासकीय उचित मूल्य की दुकानों को खाद्य अधिकारी बालोद द्वारा निर्धारित समयावधि में मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनेटाईजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ खुलने की अनुमति होगी। अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य की दुकानों को खोलने हेतु खाद्य अधिकारी द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किया जाएगा। सभी प्रकार की मंडिया, थोक/फुटकर एवं ग्राॅसरी दुकानें बंद रहेगी किन्तु आवश्यक वस्तुओं/माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग/अन-लोडिंग की अनुमति रात्रि 11 बजे से प्रातः 04 बजे तक दी जाती है।
फल, सब्जी, अण्डा, पोल्ट्री, मटन, मछली एवं किराना सामग्री/ग्राॅसरी तथा कृषि आदान सामग्री की होम डिलीवरी प्रातः 06 बजे से अपरान्ह 02 बजे तक केवल स्ट्रीट वेण्डर्स/ठेले वालों/ पिक-अप/ मिनी ट्रक/अन्य उपयुक्त छोटे वाहन के माध्यम से की जा सकेगी। इस हेतु प्रयुक्त वाहन पर बैनर या बड़ा स्टीकर प्रदर्शित करना होगा। आम जनता हेतु दुकान खोले बिना किराना दुकानों के आसपास के क्षेत्र में दुकानदार द्वारा स्वयं या डिलीवरी बाॅय के मायम से उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी की जा सकेगी। स्थानीय ऑनलाईन शाॅप तथा ई-कामर्स सेवाओं यथा अमेजाॅन, फ्लिपकार्ट इत्यादि को उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी हेतु अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु शाॅप/स्टोर आम जनता हेतु नहीं खुलेंगे। इस व्यवस्था में संलग्न सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल में कोविड-19 जाॅच तथा 45 वर्ष से अधिक अवस्था वाले व्यक्तियों को कोविड-19 वैक्सीनेशन कराना आवश्यक होगा। उपरोक्तानुसार होम डिलीवरी के दौरान मास्क धारण करना एवं फिजिकल डिस्टेंसिंग का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा। किसी दुकान में/होम डिलीवरी के दौरान भीड़-भाड़ होने पर एपिडेमिक एक्ट 1897 के अधीन चालान/अर्थदण्ड अधिरोपित करने के साथ-साथ दुकान को 30 दिवस हेतु सील किया जाएगा। संबंधित नगरीय/ग्रामीण क्षेत्र के अधिकारी उनके क्षेत्र में स्थित प्रोविजन स्टोर/किराना दुकानों से सम्पर्क हेतु उनके मोबाईल नम्बर/पोर्टल की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से प्रसारित करेंगे। उपरोक्त निर्देशों के उल्लंघन की दशा में दुकान का सील करने/ठेले को जब्त करने/अर्थदण्ड या चालान की कार्यवाही की जाएगी।
पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय वाहन/शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश-वैन, अस्पताल/मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन/एम्बुलेस, ग्राॅसरी होम डिलीवरी/एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट/रेल्वे स्टेशन/अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित आॅटो/टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड/काॅल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी/उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी/प्रेस वाहन /न्यूज पेपर हाॅकर, दुग्ध-वाहन तथा कृषि आदान सामग्री एवं ऑनलाईन डिलीवरी संबंधी वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल प्रदान किया जावेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हाॅकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06 बजे से प्रातः 09 बजे तक एवं संध्या 05 बजेे से संध्या 07 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान/पार्लर नहीं खोले जाएंगे। केवर दुकान/पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पैट शाॅप/एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06 बजे से प्रातः 08 बजे तक एवं संध्या 05 बजे से संध्या 06.30 बजे तक शाॅप खोलने की अनुमति होगी। एल.पी.जी. गैस सिलेण्डर की एजेंसियाॅ केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगें तथा ग्राहकों को सिलेण्डरों की घर पहूँच सेवा उपलब्ध करायेंगें। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर (ऑनसाईट) मजदूरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन व निर्माण कार्योंं की अनुमति होगी। उक्त अवधि के दौरान संपूर्ण जिला अंतर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेंगी।
सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगी। उपरोक्त अवधि में बालोद जिला अंतर्गत सभी केन्द्रीय /शासकीय /सार्वजनिक /अर्द्ध सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगें तथापि टेलीकाॅम एवं रेलवे के रख-रखाव से जुडे कार्यालय/वर्कशाॅप, रेक प्वाइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग हेतु परिवहन एवं शासन से अनुमति प्राप्त समस्त परीक्षाओं को छोड़कर अन्य समस्त शैक्षणिक गतिविधियाॅ बंद रहेगी, किन्तु अस्पताल एवं ए.टी.एम. पूर्ववत् संचालित रहेंगे। उपरोक्त अवधि के दौरान को-माॅर्बिड/गर्भवती, अधिकारियों/कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंको को हब-बैंकिंग सिद्धात अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है किन्तु सभी बैंक-शाखाए प्रातः 10 बजे से अपरान्ह 02 बजे तक ही संचालित हो सकेंगी।
उपरोक्त अवधि के दौरान केवल ए.टी.एम. कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल/डीजल पंप, एल.पी.जी., पी.डी.एस./केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन/श्रमिकों के भुगतान, किराना/आलू-प्याज के थोक व्यापारियों के व्यापारिक लेन-देन, कृषि आदान सामग्री संबंधी लेन-देन, दूध गंगा सहकारी समिति बालोद संबंधी लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आमजनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेंगें। किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र इत्यादि मृत्यु संबंधित कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 निर्धारित की गई है।
कोविड संक्रमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कंाटेेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेंगें। इन कार्य में संलग्न सभी कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड हाॅस्पिटल/कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेंगे। उपरोक्त अवधि में रेल, बस व हवाई यात्रा हेतु रेल्वे स्टेशन, बस स्टैण्ड व एयरपोर्ट पर आने जाने वाले यात्रियों को कोई पास की आवश्यकता नहीं होगी। यात्रियों को निवास/स्टेशन तक आने जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जाएगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में बालोद जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी/अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियो हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा रेल्वे/टेलीकाॅम संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों/चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा। कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड/विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल/पैथोलाॅजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, आॅटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 03 एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। रेल्वे स्टेशन, बस स्टैंड, हाॅस्पिटल आवागमन हेतु आॅटो/टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुए चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी। मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्राॅम होम द्वारा कार्य सम्पादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेंगे तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगें।
यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक (शहर/ग्रामीण), कोषालय, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील कार्यालय, थाना एवं पुलिस चैकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवाएं जिसमे सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों/कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। समस्त कार्यालयों के अधिकारी/कर्मचारी कार्यालयीन दिवसों एवं अवकाश के दिनों में भी मुख्यालय में अनिवार्यतः उपस्थित रहेंगे तथा अति-आवश्यक कार्य होने की दशा में कलेक्टर से ही स्वीकृति उपरांत अवकाश पर प्रस्थान करेंगे।
राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियां पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति/प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारीत किया जाता है। यह आदेश 26 अप्रैल 2021 प्रातः 6.00 बजे से लागू होगा।
कोंडागांव | कोण्डागांव में कोविड-19 के पाॅजीटिव प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि होने के कारण कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी कार्यालय कोण्डागांव द्वारा 24 अप्रैल 2021 को जारी आदेशानुसार कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा द्वारा जिला कोण्डागांव अंतर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र में कंटेनमेंट जोन की अवधि को 26 अप्रैल से बढ़ाते हुए प्रातः 06.00 बजे से 05 मई 2021 प्रातः 06.00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उपरोक्त दर्शित अवधि में कोण्डागांव जिले की सभी सीमायें पूर्णतः सील रहेगी। इस दौरान सभी अस्पताल, मेडिकल दुकानें, क्लिनिक एवं पशु-चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी।
मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देगें। निजी चिकित्सालय कोविड-19 के दिशा-निर्देशों का अनिवार्यतः पालन करेंगे। शासकीय उचित मूल्य दुकानों को जिला खाद्य अधिकारी कोण्डागांव द्वारा निर्धारित समयावधि में खुलने की अनुमति होगी। मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग, नियमित सेनिटाइजेशन एवं भीड़-भाड़ नहीं होने देने की शर्त का कड़ाई से पालन कराने के अधीन, टोकन व्यवस्था के साथ अलग-अलग निर्धारित तिथियों में उचित मूल्य दुकानो को खोलने हेतु जिला खाद्य अधिकारी कोण्डागांव द्वारा पृथक से आदेश प्रसारित किये जायेगें। सभी प्रकार की मंडियां, थोक, फूटकर एवं ग्रॉसरी दुकाने बंद रहेगी किन्तु सीधे किसानों एवं उत्पादको से सप्लाई की शर्त के साथ फल, सब्जी, अंडा एवं ग्रॉसरी (चावल, दाल, आटा, खाद्य तेल एवं नमक) को गली-मुहल्लों एवं कॉलोनियों में विक्रय की अनुमति केवल स्ट्रीट वेण्डर्स अर्थात ठेले वालों को प्रातः 06.00 बजे से अपरान्ह 02.00 बजे तक ही होगी। साग-सब्जी के विक्रेता मोटोराईज्ड ठेले, मिनी ट्रक, ट्रॉली, पिकअप एवं साईकल से सब्जी का विक्रय कर सकेंगे।
मुर्गा, मटन, मछली, अण्डा को होम डिलीवरी किये जाने की शर्त पर विक्रय करने की अनुमति होगी, किन्तु भौतिक रूप से दुकानें संचालित नहीं किये जायेंगे। किराने की सामग्री होम डिलीवरी करने वाले दुकानदार अपने वाहन में किराने के सामान का होम डिलीवरी संबंधी पर्चा (स्टीकर) चिपका लेंगे, ताकि उनकी पहचान आसानी से हो सके। गोदाम से किराना दुकान तक किराना सामग्री भण्डारण रात्रि 10.00 बजे से प्रातः 06.00 बजे तक संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से अनुमति प्राप्त करने के उपरांत कर सकेंगे। ई-कॉमर्स जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट और स्थानीय ऑनलाईन दुकानों को होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है, किन्तु भौतिक रूप से दुकान या स्टोर संचालित नहीं होंगे। पेट्रोल पंप संचालकों द्वारा केवल शासकीय अधिकारी-कर्मचारी जो कोविड-19, मनरेगा, निर्माण कार्य, होम आईसोलेशन, वनोपज संबंधी कार्य में नियोजित वन विभाग के कर्मचारी को विभागीय आई-डी कार्ड दिखाने पर तथा शासकीय वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश वैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेन्सी से संबंधित निजी वाहन, एम्बुलेंस, ग्रॉसरी होम डिलीवरी, एल.पी.जी. परिवहन कार्य, निर्माण कार्यों, धान उठाव, कस्टम मिलिंग में प्रयुक्त वाहन, अन्तर्राज्यीय बस स्टैंड से संचालित ऑटो, टैक्सी, विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन, एडमिट कार्ड, कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी एवं उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, प्रेस वाहन, न्यूज पेपर हाॅकर, दुग्ध-वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नही रुकते हुये एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जावेगा। अन्य सभी वाहनों हेतु पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।
दुग्ध पार्लर व दुग्ध-वितरण तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों के वितरण की समयावधि प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.30 बजे तक ही होगी साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि दुग्ध व्यवसाय हेतु कोई भी दुकान एवं पार्लर नहीं खोले जायेगें। केवल दुकान एवं पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेंसिग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुये उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी। पैट शॉप, एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने हेतु प्रातः 06.00 बजे से प्रातः 08.00 बजे तक एवं संध्या 05.00 बजे से संध्या 06.30 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेसिंयाँ केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंगे तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहुँच सेवा उपलब्ध करायेगें। जिलें में चल रहे शासकीय व निजी निर्माण कार्य सोशल डिस्टंेसिंग का पालन कर मास्क तथा सैनेटाईजर का प्रयोग करते हुए कराये जा सकेंगे, जिस हेतु शासकीय एवं निजी निर्माण कार्यों में नियोजित मजदूर वाहन के लिए आवेदन देकर संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से पास प्राप्त कर सकेगा।
उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णतः बंद रहेंगे। उपरोक्त अवधि के दौरान को-मॉर्बिड, गर्भवती अधिकारी, कर्मचारियों को एक्टिव ड्यूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब-बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है, किन्तु सभी बैंक, शाखाएँ प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 1.00 बजे तक ही संचालित हो सकेंगी। उपरोक्त अवधि के दौरान केवल ए.टी.एम. कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल-डीजल पंप, एल.पी.जी., पी.डी.एस., केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन, श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति, लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता हेतु किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इस हेतु शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे साथ ही डाकघर के माध्यम से जीवन रक्षक दवाईयों के वितरण के कार्य हेतु समस्त डाकघर शाखाओं को प्रातः 10.00 बजे से अपरान्ह 01.00 बजे तक संचालन करने की अनुमति होगी।
सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगें। किन्तु विवाह कार्यक्रम वर अथवा वधू के निवास-गृह में ही आयोजित करने की शर्त के साथ आयोजन में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यकम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 20 निर्धारित की जाती है। इस हेतु संबंधित क्षेत्र के तहसीलदार से अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा। कोविड संकमण के रोकथाम हेतु जिले में समस्त कार्य जैसे कांटेक्ट ट्रेसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेगें। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें।
उपरोक्त अवधि में बस स्टैंड पर आने-जाने वाले यात्रियों को कोई-पास की आवश्यकता नही होगी। यात्रियों को निवास, स्टेशन तक आने-जाने हेतु उनके पास उपलब्ध यात्रा टिकट ही उनका ई-पास मान्य किया जावेगा। अपरिहार्य परिस्थितियों में कोण्डागांव जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों हेतु उनका एडमिट कार्ड तथा टेलीकॉम संचालन एवं रख-रखाव कार्य या हास्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रुप में मान्य किया जायेगा। ई-पास हेतु श्री पवन कुमार प्रेमी, डिप्टी कलेक्टर जिला कार्यालय कोण्डागांव, नोडल अधिकारी होंगे।
कोविड-19 टीकाकरण हेतु पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड या विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल, पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी, किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा। आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 04 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, ऑटोें में ड्राईवर सहित अधिकतम 03, एवं दो पहिया वाहन में अधिकतम 02 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। बस स्टैण्ड, हॉस्पिटल आवागमन हेतु ऑटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, किन्तु अन्य प्रयोजन हेतु परिचालन पूर्णतः प्रतिबंध रहेगा। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 5 दिवस हेतु वाहन जब्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जावेगी। मीडिया कर्मी यथासंभव वर्क फ्रॉम होम द्वारा कार्य संपादित करेंगे। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य हेतु बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
यह आदेश कार्यालय कलेक्टर, पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय एवं उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसील कार्यालय, अस्पताल, थाना एवं पुलिस चैकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था एवं स्वास्थ्य सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज एवं कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन हेतु संबंधित अधिकारियों, कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इन शासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। वन विभाग द्वारा संचालित अति आवश्यक सेवाएं जैसे वनोपज क्रय, भण्डारण, परिवहन, वनो में अग्निशमन सेवाएं, वन्य प्राणी संरक्षण संबंधी गतिविधियां प्रतिबंध से मुक्त रहेंगी।
उपरोक्त अत्यावश्यक सेवाओं से जुड़े छूट प्राप्त कार्यालयों के अतिरिक्त राज्य शासन के समस्त कार्यालय उक्त अवधि में बंद रहेंगे। कार्यालय प्रमुख द्वारा आवश्यकतानुसार अधीनस्थ अधिकारी, कर्मचारियों को कार्य पर बुलाया जा सकेगा। समस्त अधिकारी, कर्मचारी अपने मुख्यालय में अनिवार्य रूप से उपलब्ध रहेंगे। राज्य शासन या इस कार्यालय के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति अथवा प्रतिष्ठानों पर भारतीय दण्ड सहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 की धारा 51-60 तथा अन्य सुसंगत विधि अनुसार कड़ी कार्यवाही की जावेगी।
अंबिकापुर | जिले में व्यावसायिक गतिविधियो पर अधिरोपित प्रतिबंधों एवं समूर्ण जिले को कंटेममेन्ट जोन घोषित करने के बावजूद कोविड- 19 प्रकरणों की संख्या में वृद्धि एवं इस महामारी से मौतो की संख्या को देखते हुए तथा गंभीर खतरा उत्पन्न होने की आशंका के परिणाम स्वरूप कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी श्री संजीव कुमार झा के द्वारा जिले में कंटेन्मेंट जोन की अवधि को 5 मई 2021 रात्रि 12 बजे तक बढ़ा दिया गया है। इस अवधि में जिले की सीमाएं पूर्ववत सील रहेंगी तथा प्रतिबंध लागू रहेगा। आदेश में बढ़े हुए लॉकडाउन अवधि में कुछ गतिविधियो को सशर्त अनुमति दी गयी है शेष पूर्व जारी आदेशानुसार यथावत रहेंगे।
इसकी मिली अनुमति- पूर्व आदेश में मिली छूट के अलावा कुछ अन्य गतिविधियां को सशर्त अनुमति दी गई है। आवश्यक वस्तुओं तथा माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए गो डाउन में लोडिंग एवं अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 11 बजे से प्रातः 4 बजे तक होगी। फल, सब्जी,पोल्ट्री, मटन, अंडा, मछली एवं किराना सामान की होम डिलिवरी प्रातः 6 बजे से दोपहर 2 बजे तक केवल स्ट्रीट वेंडर, ठेले वाले, पिक-अप ,मिनी ट्रक या अन्य उपयुक्त छोटे वाहनों के माध्यम से की जा सकेगी। इस हेतु वाहनों में बैनर या बड़ा स्टिकर लगाना होगा। स्थानीय ऑनलाईंन शॉप तथा ई-कामर्स सेवाएं जैसे अमेजॉन, फ्लिपकार्ट इत्यादि उपरोक्त समयावधि में होम डिलिवरी कर सकेंगे लेकिन आम जनता के लिए शॉप बंद रहेंगे।
इसके साथ ही होटलों एवं रेटोरेंट से स्वीगी, जोमैटो इत्यादि ऑन लाईन एप्लिकेशन के माध्यम से होम डिलिवरी प्रातः 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक कर सकेंगे। ग्राहकों के लिए ईंन-हाउस डायनिंग या टेक-अवे पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा। इस ब्यवस्था मे लगे सभी व्यक्तियों को नियमित अंतराल पर कोविड-19 टेस्ट तथा 45 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्तियो को कोविड-19 वेक्सीनेशन कराना होगा। होटलों, रेस्टोरेंट तथा दुकान में होंम डिलीवरी के दौरान भीड़-भाड़ या नियमो का उल्लंघन होने पर 30 दिन के लिए सीलबंदी की कार्यवाही की जाएगी। आपात स्थिति में चार पहिया वाहन में अब ड्राइवर सहित अधिकतम 3 व्यक्तियों को आवागमन की अनुमति होगी। टेलीकॉम, पोस्ट ऑफिस, रेल्वे एवं एयरपोर्ट संचालन और रख-रखाव से जुड़े कार्यालय, वर्कशॉप,रेल्वे रेक पॉइंट पर लोडिंग-अनलोडिंग का कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग का परिवहन कार्य रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे तक की जा सकेगी। आदेश में दी गई अनुमति 26 अप्रैल 2021 रात्रि 12 बजे से लागू होगी।
रायपुर | राजधानी रायपुर में पुलिस ने आज फिर 4 युवकों को रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करते पकड़ा है | पुलिस उपमहानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रायपुर श्री अजय कुमार यादव द्वारा जिले के समस्त पुलिस राजपत्रित अधिकारियों एवं थाना/चैकी प्रभारियों को अपने - अपने थाना क्षेत्र में सूचना संकलन व मुखबीर लगाकर रेमडेसिविर इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों के संबंध में सूचना एकत्र कर उन पर आवश्यक वैधानिक कार्यवाही करते हुये इस पर अंकुश लगाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिये गये है।
रायपुर | कोरोना महामारी के संकट के इस काल में छत्तीसगढ़ में उत्पादित मेडिकल ऑक्सिजन अन्य राज्यों की कोरोना पीड़ितों के लिये संजीवनी का काम कर रही है ।
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मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के दिशानिर्देश पर कोविड संक्रमण के समय न केवल छत्तीसगढ़ में मेडिकल आक्सीजन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है, बल्कि छत्तीसगढ़ में स्थानीय उपभोग के अतिरिक्त शेष मेडिकल आक्सीजन की अन्य जरूरतमंद राज्यों को भी आपूर्ति की जा रही है।
उल्लेखनीय है कि 11 अप्रैल से 24 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ से 2706.95 मेट्रिक टन आक्सीजन की अन्य राज्यों को आपुर्ति कर जरूरतमंद राज्यों को सहायता पहुंचाई गई है। 11 अप्रैल से 24 अप्रैल तक छत्तीसगढ़ से कर्नाटक को 16.82 मेट्रिक टन, आंध्रप्रदेश को 176.69 मेट्रिक टन, मध्यप्रदेश को 801.22 मेट्रिक टन, गुजरात को 120.42 मेट्रिक टन, तेलंगाना को 578 मेट्रिक टन,और महाराष्ट्र को 1013.8 मेट्रिक टन मेडिकल आक्सीजन की आपूर्ति की गई है।
रायपुर | वैश्विक महामारी कोरोना से लगातार जूझ रहे स्वास्थ्य विभाग के चिकित्सक और पैरामेडिकल स्टाफ रोज नई नई चुनौतियों का सामना कर रहें हैं। कोरोना संकट की विषम परिस्थियों में भी लोगों के स्वास्थ्य सुरक्षा के लिए जिले के चिकित्सक और मेडिकल स्टाफ समर्पण भाव से अपनी सेवाएं दे रहे हैं।
वैश्विक महामारी कोरोना से अनेक गर्भवती महिलाएं भी संक्रमित है। जांजगीर चाम्पा जिले में ईसीटीसी में विगत 3 दिनों से भर्ती कोरोना संक्रमित दो गर्भवती महिलाओं का सिजेरियन आपरेशन से प्रसव कराया गया।
ईसीटीसी के प्रभारी डॉ अनिल जगत ने बताया कि शनिवार 24 अप्रैल को 2 महिलाओं का सिजेरियन ऑपरेशन से प्रसव कराया गया गया। एक महिला की रीढ़ की हड्डी जन्म से विकृत होने के कारण सिजेरियन आपरेशन से प्रसव कराना आसान नही था। इसके लिए दो यूनिट ब्लड, आक्सीजन सिलेण्डर आदि की तैयारी की गयी थी। मनोवैज्ञानिक परामर्श से महिलाओं का आत्म विश्वास बढ़ाया गया। जिला अस्पताल जांजगीर चाम्पा के डाॅ अरविंद एक्का, डॉ संगीता देवांगन की टीम ने सभी आवश्यक तैयारियां पूर्ण होने पर दोनों महिलाओं का सिजेरियन ऑपरेशन से सफल प्रसव कराया। दोनों महिलाओं को बेटा हुआ है। दोनों बच्चे स्वस्थ हैं। अस्पताल की सिस्टर राजी सिंह, मेघा, पुष्पा, पावित्री और कुलदीप पूरी आत्मीयता के साथ जच्चा-बच्चा की देख-रेख कर रहे हैं। स्वच्छता कर्मचारी भी सेवा भाव से कार्य में जुटे हुए हैं।
ईसीटीसी सहित जिले के विभिन्न कोविड केयर सेंटर्स में पेयजल, विद्युत व्यवस्था, भोजन, साफ-सफाई व्यवस्था आदि के लिए भी संबंधित विभागों के कर्मचारी सेवाएं दे रहे हैं।
रायपुर | राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने राज्य के समस्त शासकीय एवं निजी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों को पत्र लिखकर कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण से बचाव के लिये विश्वविद्यालय के छात्र-छात्राओं एवं कर्मचारियों के माध्यम से आमजनों को जागरूक करने के निर्देश दिए हैं।
पत्र में राज्यपाल सुश्री उइके ने उल्लेख किया है कि इस समय प्रदेश एवं देश में कोरोना वायरस का संक्रमण बहुत तेजी से बढ़ रहा है जिसकी वजह से संसाधनों की कमी के साथ ही साथ आर्थिक गतिविधियॉं भी प्रभावित हो रही हैं और आमजनों को अत्यधिक परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
भारत सरकार एवं राज्य सरकार द्वारा कोरोना के संक्रमण को रोकने के लिये एवं प्रभावितों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के लिये निरंतर सार्थक प्रयास किये जा रहे हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, गृहमंत्री एवं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री द्वारा वर्चुअल मीटिंग एवं सोशल मीडिया, प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया के माध्यम से आमजनों को सजग करने एवं संबंधित जन प्रतिनिधियों, अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिये जा रहे हैं।विगत दिनों भारत के उपराष्ट्रपति एवं प्रधानमंत्री द्वारा वर्चुअल बैठक के माध्यम से इस महामारी से निपटने के लिये सुझाव दिये गये हैं कि महामारी से निपटने के लिये जन भागीदारी को बढाए जाने की सख्त आवश्यकता है।इस संक्रमण से बचने के लिये देश के सभी नागरिकों को अपने कर्त्तव्यों एवं मूल्यों को निभाना है। विश्वविद्यालय के कुलपतियों, शिक्षकों, छात्र-छात्राओं की भागीदारी को बढाकर जागरूकता पैदा की जा सकती है। आयुष के प्रति आमजनों में जागरूकता बढानें से औषधियों एवं उपकरणों की उपलब्धता को बढाया जा सकता है। महामारी के संक्रमण से बचने के लिये इससे निपटने के प्रयासों को मिशनमोड (अभियान के रूप में) में युद्धस्तर पर संचालित करने की आवश्यकता है। कोविड प्रोटोकाल, कोविड बिहेवियर जो कि समय समय पर सरकार द्वारा जारी किये गये हैं उनका पालन कराया जाना आवश्यक है।
कोरोना महामारी से बचने के लिये टीकाकरण प्रारंभ हो चुका है किन्तु टीकाकरण के प्रति जागरूकता का अभाव है। टीकाकरण के लिये लोगों को जागरूक करने की महती आवश्यकता है।
प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है कि महामारी से बचाव के लिये दूरस्थ ग्रामीण अंचलों, कस्बों एवं शहरों में निवासरत आम नागरिकों को जागरूक करने में विश्वविद्यालय के छात्र एवं शिक्षक बहुत उपयोगी हो सकते हैं। उन्होंने विश्वविद्यालय - महाविद्यालयों के छात्रों, राष्ट्रीय सेवा योजना, स्थानीय कलाकारों द्वारा नुक्कड नाटकों के माध्यम से आम जनता को जागरूक करने का आग्रह किया गया है।
कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाव का सबसे कारगर उपाए मास्क लगाना एवं सोशल डिस्टेसिंग का पालन करना हैं। इसी प्रकार से हाथों को नियमित रूप से धोना एवं सेनेटाईज करने से भी इस बीमारी से बचा जा सकता है। इसमें मुख्य रूपसे ”दो गज दूरी मास्क है जरूरी“ का नारा भी कारगर साबित हो सकता है।
राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने पत्र के माध्यम से विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालयों के छात्र छात्राओं सहित प्राध्यापकों, अधिकारियों, कर्मचारियों को कोरोना वायरस कोविड 19 के रोकथाम के लिये सक्रिय एवं जागरूक करने के निर्देश सभी कुलपतियों को दिए हैं। उन्होंने निर्देशित किया है कि इस हेतु विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों के प्राध्यापकों, अधिकारियों, कर्मचारियों, छात्र-छात्राओं को मेसेज, ई-मेल, बेबसाईट, व्हाटसएप, फेसबुक, टयूटर, इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया आदि के माध्यम से जागरूकता एवं टीकाकरण अभियान के लिये प्रेरित करें। साथ ही उन्हें अपने आस-पास के व्यक्तियों, परिवार के सदस्यों को भी सक्रिय एवं जागरूक करने के लिए प्रेरित करें। कोविड से डरें नहीं, मुकाबला करें और आत्मबल एवं संयम बनाये रखें।
कोरोना वाइरस कोविड-19 से बचाव एवं इसके विस्तार को रोकने के लिये हम सभी को मिलकर यथासंभव प्रयास करने की आवश्यकता है तभी हमें इस महामारी से बचने में सफलता प्राप्त हो सकती है। उन्होंने आशा व्यक्त की है कि विश्वविद्यालय छात्र छात्राओं के माध्यम से आमजनों में जागरूकता लाने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। उन्होंने विश्वविद्यालय द्वारा किये गये प्रयासों से समय समय पर अवगत कराने के निर्देश दिए हैं।
बिलासपुर | छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण सभी जिलों में लॉक डाउन लगा दिया दिया गया है | इसी बीच प्रदेश के न्यायधानी बिलासपुर से एक बड़ी खबर आ रही है | खबर है कि बिलासपुर जिले में लाॅकडाउन 6 मई तक बढ़ा दिया गया है। इस बाबत कलेक्टर सारांश मित्तर ने जिले में 6 मई तक लाॅकडाउन बढ़ाने को लेकर आदेश जारी किया है। लाॅकडाउन के दौरान ठेलों में सब्जी, फल, किराना सामान बेचने की छूट दी है। साथ ही सभी किराने की दुकान, मंडियां, थोक, फुटकर की दुकाने बंद रहेगी। चावल दाल, आटा सहित खाद्य सामग्री को ठेले में बेचने की अनुमति होगी।
विस्तृत आदेश :-




रायपुर | आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा खिलाने की सूचना पर पुलिस छापामारकर 6 नग मोबाईल व 1 लाख 45 हजार रुपये नगदी जब्त की है।
रायपुर | रायपुर के विधानसभा थाना क्षेत्र में एक युवक ने कोविड महामारी से हुई मृत्यु की बॉडी का भ्रामक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में शेयर कर रहा था।
विधानसभा पुलिस ने बताया मामले की शिकायत नगर निगम रायपुर में जोन क्रमांक 9 के कमिश्नर भोला तिवारी ने दर्ज करवाया। मामले की जांच के बाद पुलिस ने आरोपी युवक मनीष निषाद और अजय देवांगन के खिलाफ धारा 188 महामारी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। पुलिस को जोन कमिश्नर ने शिकायत में बताया कि आरोपी युवकों ने कोविड से मृत पार्थीव शरीर का भ्रामक वीडियो बनाकर अफवाह फैलाने सोशल मिडिया पर वायरल करने ककी नियत से रिकॉर्ड किया।
पुलिस मामला दर्ज कर विवेचना में जुट गई है।
रायपुर | उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कोरोना संक्रमण लगातार लोगों को डरा रहा है | शहर में ऑक्सीजन की कमी से लगातार मरीज जूझ रहे हैं | ऑक्सीजन हासिल करने के लिए घंटों लाइनें लगी हुई हैं | इस बीच कांग्रेस महासचिव ने छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल से टेलीफोन के माध्यम से बात की है | भूपेश बघेल ने ट्वीट कर खुद इसकी जानकारी दी है | भूपेश बघेल ने लिखा- श्रीमती प्रियंका गांधी जी द्वारा फोन पर सूचना मिलने के उपरांत लखनऊ में कोरोना के मरीज़ों के उपचार में ऑक्सीजन की भारी कमी को देखते हुए आज लखनऊ के मेदांता अस्पताल की ऑक्सीजन आपूर्ति के लिये एक टैंकर ऑक्सीजन की तत्काल व्यवस्था कर उसे लखनऊ के लिये रवाना कर दिया है।
श्रीमती प्रियंका गांधी जी द्वारा फोन पर सूचना मिलने के उपरांत लखनऊ में कोरोना के मरीज़ों के उपचार में ऑक्सीजन की भारी कमी को देखते हुए आज लखनऊ के मेदांता अस्पताल की ऑक्सीजन आपूर्ति के लिये एक टैंकर ऑक्सीजन की तत्काल व्यवस्था कर उसे लखनऊ के लिये रवाना कर दिया है।
— Bhupesh Baghel (@bhupeshbaghel) April 25, 2021
सभी स्वस्थ रहें pic.twitter.com/KnHcwO9ccB
रायगढ़। जिले में 5 मई तक लॉकडाउन बढ़ा दिया गया है। पहले 27 अप्रैल तक लॉकडाउन समाप्त होने वाला था, जिसे अब 5 मई तक बढ़ाया गया है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर भीम सिंह ने 6 मई सुबह 6:00 बजे तक के लिए रायगढ़ जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया है। इस संबंध में आदेश जारी कर दिया गया है। बता दें जिले में रोजाना लगभग 1 हजार से अधिक कोरोना संक्रमित नए मरीजों की पहचान हो रही है, ऐसे में जिले को कन्टेन्टमेंट जोन बनाते हुए लॉकडाउन को बढ़ाया गया है।
बिलासपुर। कांग्रेस नेता व डीएलएस कॉलेज के चेयरमैन बसंत शर्मा का आज सुबह 4 बजे अपोलो अस्पताल में हार्ट अटैक आने से निधन हो गया। वे पिछले 12 दिनों से कोरोना संक्रमित थे।
55 वर्षीय बसंत शर्मा नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष व कई बार पार्षद रह चुके हैं। वे स्पीकर डॉ. चरण दास महंत के करीबी नेताओं में गिने जाते रहे हैं। उनके निधन से कांग्रेसजनों व शुभचिंतकों में शोक है। 12 दिन पहले उनकी तबियत खराब होने के बाद उन्हें ओंकार चिकित्सालय में भर्ती कराया गया था। वहां उनकी तबियत लगातार बिगड़ रही थी तब उन्होंने अपोलो अस्पताल में दाखिले के लिये प्रयास किया। अपोलो में भर्ती कराने के लिये कांग्रेस के जनप्रतिनिधियों और पदाधिकारियों से भी सिफारिश कराई गई पर प्रबंधन ने कोई जगह खाली नहीं होने की बात की। इसके बाद स्पीकर के फोन से उन्हें अपोलो में एक सप्ताह पहले बेड मिल पाई। अपोलो पहुंचने पर बताया गया कि उनके संक्रमण का फैलाव ज्यादा हो चुका है। वहां एक सप्ताह तक उपचार चलता रहा आखिर उन्हें नहीं बचाया जा सका।
रायपुर। नगरीय प्रशासन मंत्री ने प्रदेश के भिलाई, रिसाली और बीरगांव को छोड़कर सभी नगर पालिक निगमों में कोविड 19 के तीव्र प्रसार के रोकथाम और जन सामान्य को राहत पहुचाने के उद्देश्य से सुसंगत उपकरण, आवश्यक उपाय एवं सामग्री क्रय करने के लिए पार्षद/एल्डरमैन निधि का व्यय करने की अनुमति प्रदान की है। मंत्री डॉ.डहरिया की इस पहल से नगर निगम के वार्डों में कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी।
नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. डहरिया ने बताया कि कोविड 19 संक्रमण को रोकने और मरीजों के समुचित उपचार की दिशा में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में प्रभावी कदम उठाया जा रहा है। उनके द्वारा लगातार जमीनी स्तर पर अधिकारियों के साथ संपर्क बनाकर समीक्षा की जा रही है। अस्पतालों में ऑक्सीजन के साथ वेंटीलेटर की उपलब्धता सुनिश्चित की जा रही है। चूंकि इस समय महामारी का प्रकोप बहुत ज्यादा है, ऐसे में शहरी क्षेत्रों में वार्ड स्तर पर पार्षद/ एल्डरमैन भी निरन्तर सक्रिय होकर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। पार्षदों/ एल्डरमैन को वर्तमान परिस्थितियों को देखते हुए निधि का उपयोग कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए सुसंगत उपकरण एवं अन्य सामग्री क्रय करने की अनुमति प्रदान की जा रही है। उन्होंने बताया कि नगरीय प्रशासन विभाग द्वारा निकाय क्षेत्रों में कोरोना संक्रमण के रोकथाम के लिए स्वच्छ पेयजल व्यवस्था, साफ-सफाई सहित सेनेटाइजेशन का कार्य भी लगातार चल रहा है। नगर निगम, नगर पालिका, नगर पंचायत के अंतर्गत स्वच्छता कर्मचारी भी लॉकडाउन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। मंत्री डॉ.डहरिया ने बताया कि नगर निगम क्षेत्रों में कोरोना रोकथाम के व्यापक प्रयास किए जा रहे हैं। पूर्व में नगर पालिक निगम को महापौर निधि से 50 लाख रुपए तक व्यय करने की अनुमति प्रदान की गई है। इस संबंध में निगम आयुक्तों को स्वीकृति पत्र प्रेषित कर दिया गया है और कोरोना के रोकथाम, जरूरी उपकरण तथा अतिआवश्यक सामग्री क्रय करने की अनुमति पहले दी गई है।
नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में भी पार्षद एवं एल्डरमैन निधि का उपयोग कोरोना संक्रमण के रोकथाम में करने मिली अनुमति :
नगरीय प्रशासन मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया ने प्रदेश के नगर पालिका परिषद जामुल,खैरागढ़,बैकुंठपुर,शिवपुरचचा, नगर पंचायत मारो,कोंटा, भैरमगढ़, भोपालपट्टनम, नहरपुर एवं प्रेमनगर को छोड़कर सभी नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में कोविड 19 के तीव्र प्रसार के रोकथाम और जन सामान्य को राहत पहुचाने के उद्देश्य से पार्षद/एल्डरमैन निधि से सुसंगत उपकरण, आवश्यक उपाय एवं सामग्री क्रय करने की अनुमति प्रदान की है। मंत्री डॉ.डहरिया की इस पहल से नगर पंचायत और नगर पालिका परिषद के वार्डों में कोरोना संक्रमण को रोकने में मदद मिलेगी। इस आशय की सूचना सभी सीएमओ को भेज दी गई है।
सुकमा। दो अलग-अलग थाना क्षेत्रों में नक्सलियों के खिलाफ पुलिस बल ने बड़ी कार्रवाई की है। सुरक्षाबल के जवानों ने तीन नक्सलियों को गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 लाख का इनामी नक्सली भी शामिल है। मौके से विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है।
तोंगपाल थाने से जिला बल और सीआरपीएफ-227 की संयुक्त पार्टी सूचना पर सर्चिंग के लिए प्रतापगिरी और कोलेमकोंटा की पहाड़ियों के लिए रवाना हुए थे। इसी बीच कुछ संदिग्ध जवानों का पीछा कर रहे थे। जब घेराबंदी की गई तो एक संदिग्ध पकड़ा गया। पूछताछ करने पर अपनी पहचान मुया उर्फ मुकेश के रूप में बताई। साथ ही आंध्र-ओडिशा बॉर्डर स्पेशल जोनल कमेटी सेक्शन ए सदस्य बताया।
छत्तीसगढ़ सरकार ने नक्सली मुकेश पर 2 लाख का इनाम घोषित है। नक्सली के पास से नक्सली वर्दी, जिलेटिन रॉड, डेटोनेटर, 303 रायफल जिंदा कारतूस समेत काफी सामग्री बरामद की गई। वहीं पिछले कई साल से नक्सल संगठन के लिए काम कर रहा था। साथ ही नक्सलियों के लिए कुकर बम और बूबी ट्रेप में काम करना बताया। पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया. जहां से कोर्ट ने जेल भेज दिया है।
डीआरजी और सीआरपीएफ 226 की सयुक्त पार्टी एरिया डोमिनेशन के लिए तराईटिकरा इलाके की ओर गई थी। सर्चिंग के दौरान दो संदिग्धों को पकड़ा गया. पूछताछ पर दोनों ने अपनी पहचान मुचाकि हड़मा और मुचाकी देवा के रूप में बताई। पिछले कई साल से नक्सल संगठन में काम करते हुए लूटपाट और आगजनी की बात स्वीकार की। पूछताछ के बाद न्यायालय में पेश किया गया। जहां से कोर्ट ने दोनों को जेल भेज दिया है।
रायपुर, रायपुर जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र दिनांक 6 मई 2021 प्रातः सुबह 6:00 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन रहेगा उपरोक्त दर्शित अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएं पूर्णता सील रहेंगे|
संशोधित आदेश अनुसार होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विग्गी जोमैटो इत्यादि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति दी गई थी इसके संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि होम डिलीवरी के लिए होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से डिलीवरी का समय सुबह 6 बजे से रात्रि 8 बजे तक ही रहेगा||

रायपुर, रायपुर जिला अंतर्गत संपूर्ण क्षेत्र दिनांक 6 मई 2021 प्रातः सुबह 6:00 बजे तक पूर्ववत कंटेनमेंट जोन रहेगा उपरोक्त दर्शित अवधि में रायपुर जिले की सभी सीमाएं पूर्णता सील रहेंगे, उपरोक्त अवधि में सभी अस्पताल मेडिकल दुकाने क्लीनिक एवं पशु चिकित्सालय को उनके निर्धारित समय में खुलने की अनुमति होगी सभी प्रकार की मंडियां तथा थोक फुटकर एवं ग्रॉसरी दुकानें बंद रहेंगी किंतु आवश्यक वस्तुओं माल की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु गोडाउन में लोडिंग अनलोडिंग की अनुमति रात्रि 11:00 बजे से प्रातः 4:00 बजे तक दी जाती है
फल सब्जी अंडा पोल्ट्री मटन मछली एवं किराना सामग्री की होम डिलीवरी प्रातः 6:00 बजे से दोपहर 02 बजे तक केवल स्ट्रीट वेंडर ठेले वालों पिकअप मिनी ट्रक अन्य उपयुक्त छोटे वाहनों के माध्यम से की जा सकेगी
आपको बता दें इस बार स्थानीय ऑनलाइन शॉप तथा ई-कॉमर्स सेवाएं यथा अमेजॉन फ्लिपकार्ट इत्यादि को उपरोक्त समयावधि में होम डिलीवरी हेतु अनुमति प्रदान की गई है किंतु शॉप स्टोर आम जनता के लिए नहीं खुलेंगे उपरोक्त अनुसार होटलों एवं रेस्टोरेंट्स से केवल स्विग्गी जोमैटो इत्यादि ऑनलाइन एप्लीकेशन के माध्यम से होम डिलीवरी की अनुमति दी जाती है किंतु ग्राहकों के लिए इन हाउस डायनिंग तथा टेकअवे पूर्णता प्रतिबंधित रहेगा भीड़ भाड़ या निर्देशों का उल्लंघन होने पर होटलों एवं रेस्टोरेंट को नियमानुसार 30 दिन हेतु सील करने की कार्यवाही की जाएगी





जशपुरनगर। छत्तीसगढ़ शासन व भारत सरकार की ओर से जारी गाईडलाईन अनुसार कोरोना कोविड-19 नियंत्रण के संबंध में कलेक्टर महादेव कावरे ने कहा कि वर्तमान में कोविड-19 पॉजिटिव प्रकरणों की संख्या लगातार वृद्धि होने के कारण उत्पन्न परिस्थितियों के अनुक्रम में जिला जशपुर में सार्वजनिक आवागमन और अन्य गतिविधियों पर कड़े प्रतिबंध अधिरोपित किया जाना आवश्यक है।
कलेक्टर महादेव कावरे ने प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जषपुर जिला अन्तर्गत सम्पूर्ण क्षेत्र को 26 अपै्रल सुबह 6:00 बजे से 5 मई सुबह 6:00 बजे तक कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाता है। उपरोक्त दर्शित अवधि में जशपुर जिले के सभी सीमाएॅ पूर्णत: सील रहेगी। उपरोक्त अवधि में केवल मेडिकल दुकानों को अपने निर्धारित समय में खोलने की अनुमति होगी। मेडिकल दुकान संचालक मरीजों के लिए दवाओं की होम डिलीवरी को प्राथमिकता देंगे। पेट्रोल पम्प संचालकों की ओर से केवल शासकीय वाहन,शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, ए.टी.एम. कैश वैन, अस्पताल, मेडिकल इमरजेंसी से संबंधित निजी वाहन, शासकीय कार्य में प्रयुक्त वाहन, एम्बुलेंस, एल.पी.जी. परिवहन कार्य में प्रयुक्त वाहन, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, अन्तर्राज्यीय बस स्टैण्ड से संचालित ऑटो, टैक्सी विधिमान्य ई-पास धारित करने वाले वाहन एडमिट कार्ड, कॉल लेटर दिखाने पर परीक्षार्थी, उनके अभिभावक, परिचय पत्र दिखाने पर मीडियाकर्मी, पे्रस वाहन, न्यूज पेपर हॉकर, दुग्ध-वाहन तथा छत्तीसगढ़ में नहीं रूकते हुए एक राज्य से सीधे अन्य राज्य जाने वाले वाहनों को पी.ओ.एल. प्रदान किया जाएगा। वाहन चालक और वाहन में बैठने वाले व्यक्तियों को मास्क लगाना अनिवार्य होगा। अन्य सभी वाहनों के लिए पी.ओ.एल. प्रदान करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा।
जिले के अंतर्गत लगने वाले समस्त साप्ताहिक बाजार, फल एवं सब्जी की दुकाने पूर्णत: बंद रहेंगे। शहरी क्षेत्र, कंटेनमेंट जोन, ग्रामीण क्षेत्रों में सब्जी, फल, राशन स्थानीय प्रशासन की ओर से घर पहुंच के तहत् सेवा देगा। ठेले वाले कॉलोनियों में जाकर सब्जी, फल, राशन सामग्री, खाद्य तेल, नमक, आटा, चिकन, मटन, मछली व अंडा घर पहुंच सेवा के माध्यम से विक्रय कर सकेंगे। लेकिन किसी दुकान से नहीं विक्रय कर सकेंगे।
कंटेनमेंट जोन अवधि 5 मई सुबह 6:00 बजे तक जशपुर जिला अन्तर्गत शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में किराना दुकानदारों के द्वारा आवश्यक खाद्य सामग्री की आपूर्ति सुबह 8:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक घर पहुंच सेवा (होम डिलिवरी) के माध्यम से कोविड-19 के मापदंडों का पालन किया जा सकेगा, लेकिन दुकान खोलकर ग्राहकों को विक्रय नहीं किया जाएगा। ई-कामर्स जैसे- अमेजन, फ्लिपकार्ट, स्थानीय ऑनलाईन सेवा होम डिलिवरी से हो सकेगी लेकिन इसके लिए कोई दुकान नहीं खुलेगा। किराना दुकानों में खाद्य सामग्री परिवहन के माध्यम से अनलोडिंग का कार्य रात 10:00 बजे से सुबह 6:00 बजे के मध्य किये जाने की अनुमति रहेगी। दुग्ध वितरण, तथा न्यूज पेपर हॉकर द्वारा समाचार पत्रों में वितरण की समयावधि सुबह 8:00 बजे से सुबह 9:00 बजे तक एवं शाम 6:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक ही होगी। साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है, कि दुग्ध व्यवसाय के लिए कोई भी दुकान, पार्लर नहीं खोले जाएंगे। केवल दुकान, पार्लर के सामने फिजिकल डिस्टेसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देशों का पालन करते हुए उपरोक्त समयावधि में केवल दुग्ध विक्रय की अनुमति होगी।
पैट शॉप, एक्वेरियम को केवल पशुओं को पशुचारा देने के लिए सुबह 8:00 बजे से सुबह 9:00 बजे तक और शाम 6:00 बजे से शाम 7:00 बजे तक शॉप खोलने की अनुमति होगी। जशपुर जिले में संचालित शासकीय उचित मुल्य की दुकान सुबह 8:00 बजे से दोपहर 2:00 बजे तक टोकन सिस्टम सेनियमित रूप से संचालित होगी। शासकीय उचित मुल्य की दुकान के संचालन के समय दुकान के सामने रस्सी, बांस, बल्ली का घेरा लगाना आवश्यक होगा। दुकान संचालक को मास्क एवं सेनेटाईजर का उपयोग करना आवश्यक होगा तथा क्रेता को भी मास्क का उपयोग के साथ ही साथ 2 गज की दुरी बनाये रखना अनिवार्य होगा। शासकीय उचित मुल्य की दुकान के सामने क्रेताओं के लिए चुने का घेरा कराना आवश्यक होगा। एल.पी.जी. गैस सिलेन्डर की एजेंसियॉ केवल टेलीफोनिक या ऑनलाईन ऑर्डर लेंग तथा ग्राहकों को सिलेन्डरों की घर पहॅुच सेवा उपलब्ध कराएंगे। जशपुर जिले में संचालित राष्ट्रीय राजमार्ग से लगे हुए ढाबा (नगरीय क्षेत्र को छोड़कर) केवल खाना पार्सल करने की सुविधा रात 9:00 बजे तक रहेगी, ढाबा में बैठकर खाने की अनुमति नहीं होगी। राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना, लोक निर्माण विभाग, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा आदि से संबंधित सभी विभागीय कार्य के लिए कर रहे मजदुरों और मशीनरी वाहन को कैम्प से कार्यस्थल तक ही जाने की अनुमति होगी। मजदूरों को कार्यस्थल पर ही कैंप में रहना होगा। औद्योगिक संस्थानों एवं निर्माण इकाईयों को अपने कैम्पस के भीतर ऑनसाईट मजदुरों को रखकर व अन्य आवश्यक व्यवस्था करते हुए उद्योगों के संचालन और निर्माण कार्यो की अनुमति होगी। उक्त अवधि के दौरान सम्पूर्ण जिला अन्तर्गत संचालित समस्त शराब दुकाने बंद रहेगी। सभी धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटन स्थल आम जनता के लिए पूर्णत: बंद रहेंगे।
उपरोक्त अवधि में जशपुर जिला अन्तर्गत सभी केन्द्रीय,षासकीय सार्वजनिक, अद्र्ध-सार्वजनिक एवं निजी कार्यालय बंद रहेंगे तथापि ए.टी.एम., टेलीकॉम, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस विभाग, कोविड कार्य के लिए राजस्व विभाग, मनरेगा कार्य, खाद्य सामग्री के थोक परिवहन, धान मिलिंग के लिए परिवहन को छोड़कर अन्य समस्त गतिविधियॉ बंद रहेगी। बैंक कार्यालयीन कार्य ग्राहक सेवा नहीं और ए.टी.एम. में पैसे डालने के लिए खुले रहेंगे। ए.टी.एम. में कोविड-19 के मापदंड का पालन कराने की सम्पूर्ण जिम्मेदारी संबंधित बैंक की होगी। उपरोक्त अवधि के दौरान को-मॉर्बिड, गर्भवती अधिकारियों, कर्मचारियों को एक्टिव डयूटी से छूट देते हुए बैंकों को हब-बैंकिंग सिद्धांत अनुसार न्यूनतम स्टाफ के साथ कार्य करने की अनुमति प्रदान की जाती है, किन्तु सभी बैंक, शाखाएॅ सुबह 10:00 बजे से दोपहर 1:00 बजे तक ही संचालित हो सकेंगी। उपरोक्त अवधि के दौरान केवल ए.टी.एम. कैश रि-फिलिंग, मेडिकल इक्विपमेंट, मेडिसिन, पेट्रोल,डीजल पंप, एल.पी.जी., पी.डी.एस.केरोसीन वितरक शासकीय उचित मूल्य दुकानदारों संबंधी लेन-देन, उद्योगों के व्यापारिक लेन-देन, श्रमिकों के भुगतान, मेडिकल ऑक्सीजन आपूर्ति, लिक्विड ऑक्सीजन उत्पादक, शासकीय लेन-देन, निविदा, अस्पताल एवं मेडिकल प्रयोजन को छोड़कर आम जनता के लिए किसी प्रकार के सामान्य लेन-देन की अनुमति नहीं होगी। इसके लिए शाखा प्रबंधक संबंधित व्यक्तियों से विधिवत आवेदन प्राप्त कर अभिलेख संधारित करेंगे। सभी प्रकार की सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक और राजनैतिक आयोजन इत्यादि पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगें। कोविड संक्रमण के रोकथाम के लिए जिले में समस्त कार्य जैसे-कांटेक्ट टेऊसिंग, एक्टिव सर्विलांस, होम आईसोलेशन, दवाई वितरण आदि पूर्वानुसार चलते रहेगें। इन कार्य में संलग्न सभी शासकीय कर्मचारियों की उपस्थिति पूर्वानुसार अनिवार्य होगी। कोविड केयर सेंटर से डिस्चार्ज होने वाले मरीजों के परिवहन में संलग्न वाहन पूर्वानुसार संचालित रहेगें।
अपरिहार्य परिस्थितियों में जशपुर जिले से अन्यत्र आने-जाने वाले यात्रियों को ई-पास के माध्यम से पूर्व अनुमति लिया जाना अनिवार्य होगा तथापि प्रतियोगी, अन्य परीक्षाओं में सम्मिलित होने वाले परीक्षार्थियों के लिए उनका एडमिट कार्ड तथा टेलीकॉम और रख-रखाव कार्य या हॉस्पिटल या कोविड-19 ड्यूटी में संलग्न कर्मचारियों, चिकित्सकों की दशा में नियोक्ता द्वारा जारी आई.डी. कार्ड ई-पास के रूप में मान्य किया जायेगा। कोविड-19 टीकाकरण के लिए पंजीयन, कोविड-19 जांच हेतु, मेडिकल दस्तावेज या आधार कार्ड, विधिमान्य परिचय-पत्र दिखाने पर कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र अस्पताल, पैथालॉजी लैब अथवा आने-जाने की अनुमति होगी किन्तु अनावश्यक भ्रमण सख्त प्रतिबंधित रहेगा।
आपात स्थिति में यात्रा के दौरान 4 पहिया वाहनों में ड्राईवर सहित अधिकतम 3, ऑटो में ड्राईवर सहित अधिकतम 3 और दो पहिया वाहन में अधिकतम 2 व्यक्तियों को यात्रा की अनुमति होगी। बस स्टैण्ड, हॉस्पिटल आवागमन के लिए ऑटो, टैक्सी परिचालन की अनुमति रहेगी, किन्तु अन्य प्रयोजन के लिए पूर्णत: प्रतिबंध रहेगी। इस निर्देश का उल्लंघन किये जाने पर 15 दिवस हेतु वाहन जप्त करते हुये चालानी व अन्य कानूनी कार्यवाही की जाएगी। मीडियाकर्मी यथासंभव वर्क फ्राम होम द्वारा कार्य संपादित करेगें। अत्यावश्यक स्थिति में कार्य के लिए बाहर निकलने पर अपना आई-कार्ड साथ रखेगें तथा फिजिकल डिस्टेंसिंग एवं मास्क संबंधी निर्देश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करेंगे।
यह आदेश कलेक्टर, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अतिरिक्ति जिला दंडाधिकारी, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, उप पुलिस अधीक्षक, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कार्यालय व उनके अधीनस्थ समस्त कार्यालय, अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसील, थाना और पुलिस चौकी पर लागू नहीं होगा। इसके अतिरिक्त कानून व्यवस्था सेवा से संबंधित अधिकारी, विद्युत, पेयजल आपूर्ति एवं नगर पालिका सेवायें जिसमें सफाई, सीवरेज और कचरे का डिस्पोजल इत्यादि भी शामिल है तथा अग्निशमन सेवाओं के संचालन के लिए संबंधित अधिकारियां, कर्मचारियों को कार्यालय संचालन एवं आवागमन की अनुमति होगी, किन्तु इनशासकीय कार्यालयों में उपरोक्त अवधि में आम जनता का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। विवाह, अंत्येष्टि, दशगात्र अथवा उसमें संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेसिंग के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग की शर्त के अधीन अधिकतम 10 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय-समय पर हाथ धोना, सेनेटाईजर करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिए नियमानुसार जिला दंडाधिकारी अथवा अनुविभागीय दंडाधिकारियों से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा। राज्य शासन के विशेष आदेश द्वारा अनुमति प्राप्त किसी सेवा के संचालन की अनुमति होगी। उपरोक्त बिन्दुओं को छोड़कर जिले में समस्त गतिविधियॉ पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगी।
कलेक्टर ने कहा कि इस आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति प्रतिष्ठानों पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी। यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक समय में तामीली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया जाता है। आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जावे। यह आदेश 26 अप्रैल सुबह 6.00 बजे से लागू होगा।
बिलासपुर। कोरोना संक्रमण के चलते लगाए गए लॉकडाउन के दौरान विभिन्न श्रेणियों के 3 लाख 90 हजार 843 राशनकार्ड धारकों को दो माह का चावल एक साथ निःशुल्क मिलेगा।
इसके लिए 2,58423.61 क्विंटल चावल का आबंटन आदेश जारी कर दिया गया है, जिसका वितरण हितग्राहियों को मई माह में किया जाएगा।
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की घोषणा के अनुरूप शासन से सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत प्रचलित अन्त्योदय, प्राथमिक, एकल, निराश्रित, अन्नपूर्णा और निःशक्तजन राशनकार्डधारियों को मई और जून के लिए पात्रता अनुसार चावल निःशुल्क दिया जाएगा ।
जिले में प्राथमिकता वाले राशनकार्डधारियों की संख्या 2 लाख 97 हजार 832 है। इनके लिए माह मई और जून के लिए कुल 1 लाख 95 हजार 523 क्विंटल चावल आबंटित किया गया है। इसी तरह 88413 अंत्योदय राशन कार्डधारियों के लिए 61876.5 क्विंटल चावल, 211 अन्नपूर्णा राशन कार्डधारियों के लिए 147.7 क्विंटल, 3774 निराश्रित कार्ड धारकों के लिये 754.2 क्विंटल और 613 निःशक्त जन राशन कार्ड धारकों के लिए 122.2 क्विंटल चावल का आबंटन जारी किया गया है।
कलेक्टर से जारी आदेशानुसार उचित मूल्य की दुकानों में राशन वितरण के समय सामाजिक दूरी का पालन करने के लिए हितग्राहियों को मास्क पहनना और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना अनिवार्य होगा।
वितरण के समय हितग्राहियों के सेनेटाईजेशन के लिए दुकानों में सेनेटाईजर, साबुन, पानी इत्यादि की व्यवस्था उचित मूल्य दुकान संचालक से किया जाना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के सभी प्रतिष्ठानों और भण्डार गृहों में भी सामाजिक दूरी का पालन करना अनिवार्य होगा।
धमतरी। राज्य में कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर ने 11 अप्रैल से 26 अप्रैल तक जिले में पूर्णतया तालाबंदी का आदेश दिया था। कोरोना के बढ़ते संक्रमण की दर को दृष्टिगत करते हुए जनहित और जन स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए उन्होंने तालाबंदी की तिथि में वृद्धि करते हुए इसे 5 मई तक बढ़ाने का आदेश जारी किया है।
कलेक्टर जयप्रकाश मौर्य ने जारी आदेश में कहा कि पूर्व में उल्लेखित छूट और प्रतिबंध यथावत् रहेंगे। 24 अप्रैल से अतिरिक्त गतिविधियों के संचालन में छूट दी गई है। इसके तहत मीट, मछली और चिकन की दुकानें सुबह आठ बजे से सुबह 10 बजे तक खुली रहेंगी। ऑनलाइन वस्तुओं की सप्लाई करने वाले डिलीवरी ब्वाॅय को भी सुबह आठ से 10 बजे तक के बीच ऑनलाइन आर्डर के आधार पर मांग की गई वस्तुओं की आपूर्ति में छूट प्रदान की गई है।
इसी प्रकार आवश्यक वस्तुओं की पूर्ति करने वाले गोदाम रात्रि 10 बजे से सुबह 10 बजे तक खुले रह सकेंगे। आदेश में यह भी उल्लेख किया है कि ऐसे कार्य स्थल जहां पर कार्य में लगने वाली आवश्यक सामग्रियों की पूर्ति के लिए कच्चा माल पूर्व में उपलब्ध मजदूरों को रहने की व्यवस्था कर और लाॅकडाउन का पूर्णतया पालन कराकर कार्य स्थल में कार्य सम्पादित करा सकेंगे।
जिले के अंतर्गत आने वाली सभी उचित मूल्य की राशन दुकानें सुबह छह बजे से 10 बजे तक खुली रहेंगी। साथ ही यह भी कहा कि प्रत्येक ग्राहक को पूर्व में ही टोकन का वितरण उचित सामाजिक दूरी का पालन कर ही सामग्री प्रदाय की जाएगी। उक्त संशोधन सहित पूर्व में जारी तालाबंदी का आदेश तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति,प्रतिष्ठान को दण्ड संहिता 1860 की धारा 188 के तहत दण्डित किया जाएगा।























