महासमुंद। एक राज्य से दूसरे राज्य जाने के लिए परमिशन मिल नहीं रहा है, लेकिन शराब तस्कर आसानी से ओडिशा पहुंच रहे हैं । उसे बार्डर पर रोकने वाला भी कोई नहीं है । वे आसानी से ओडिशा पहुंचकर वहां से शराब खरीदकर वापस छग आ रहे हैं । हालांकि वापस आते समय पुलिस उन्हें जरुर गिरफ्तार कर रही है, लेकिन बार्डर से आने व जाने के समय उनकी पूछ परख बार्डर पर तैनात अफसर व कर्मचारी नहीं कर रहे हैं । ओडिशा में लॉकडाउन लगने से पहले शराब माफिया वहां पहुंचकर भारी मात्रा में शराब का परिवहन कर रहे हैं । 25 तारीख यानी सोमवार देर रात तक शराब माफियाओं ने भारी मात्रा में शराब की तस्करी की है । देर रात पकड़े गए सभी आरोपी तुमगांव, मंदिर हसौदा रायपुर, ओडिशा के रहने वाले है । पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ अपराध दर्ज कर शराब व परिवहन में प्रयुक्त कार और बाइक को जब्त कर लिया है । बता दें कि 27 तारीख से ओडिशा के कुछ जिलों में लॉकडाउन घोषित हो गया है ।
रायपुर, कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने रायपुर जिले के सभी सातों नगर पालिका और नगर पंचायतों के अधिकारी की वर्चुअल बैठक ली। उन्होंने इन सातों नगरीय निकायों के अधिकारियों से कोविड-19 से बचाव और नियंत्रण के लिए किए जा रहे प्रयासों की जानकारी ली और समीक्षा की। उन्होंने सातों नगरीय निकायों में तत्काल कोरोना के संबंध में कंट्रोल रूम बनाने के निर्देश दिए।
बैठक में जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी डॉ गौरव कुमार सिंह, जिले की अपर कलेक्टर श्रीमती पद्मिनी भोई, तीनों अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सह अनुविभागीय दंडाधिकारी और सभी जनपदों के मुख्य कार्यपालन अधिकारी भी उपस्थित थे।
बैठक में कलेक्टर ने जिले में लॉकडाउन के अंतर्गत किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली । उन्होंने नगरीय क्षेत्र में बनाए गए कोविड केयर सेंटर तथा चिकित्सालय में उपलब्ध बेड और ऑक्सीजन बेड की जानकारी ली। उन्होंने नगरीय निकायों में होम आइसोलेशन के मरीजों के लिए पर्याप्त संख्या में दवा किट उपलब्ध कराने को कहा। उल्लेखनीय है कि जिले के सभी जनपदों में आइसोलेशन मरीजों के लिए 3-3 हजार दवाई किट प्रदान किए गए हैं ।
कलेक्टर ने अनुविभागीय अधिकारियों, जनपद के मुख्य कार्यपालन अधिकारियो और नगरीय निकायों के अधिकारियों को आपसी सामंजस्य बढ़ाते हुए बेहतर कार्य करने के निर्देश दिए।
जांजगीर-चांपा | कोविड संक्रमण से सुरक्षा और आम जनता के स्वास्थ्य के मद्देनजर कंटेन्मेंट जोन के नियमों का कड़ाई से पालन कराया जा रहा है। नियमों के उल्लंघन पर दंडित करने की कार्रवाई की जा रही है। इस क्रम में आज एक चाय दुकान को सील करने की कार्रवाई की गई वहीं अनावश्यक घूमने वालों को दंडित किया गया।
जिला दंडाधिकारी श्री यशवंत कुमार के मार्गनिर्देशन में कोरोना वायरस से सुरक्षा बचाव एवं रोकथाम तथा आमजनों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए 6 मई की सुबह 6 बजे तक जिले के संपूर्ण क्षेत्र को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। कंटेनमेंट निर्देशों का पालन करवाने के लिए राजस्व, पुलिस तथा स्थानीय निकायों को जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसके लिए निकायवार दल गठित किया गया है।
प्राप्त जानकारी के अनुसार एसडीएम जांजगीर श्रीमती मेनका प्रधान, एसडीओपी श्रीमती दिनेश्वरी नंद, तहसीलदार श्री अतुल वैष्णव की टीम ने आज सुबह जांजगीर-नैला नगर पालिका क्षेत्र का निरीक्षण किया। फल, सब्जी बेचने वालों को एक जगह भीड़ इकट्ठा करने पर फटकार लगाई। फेरी लगाकर समान बेचने के लिए गाइड लाइन का पालन करने निर्देशित किया गया। दूध के नाम से अनावश्यक विचरण करने वाले लोगों को घर में रहने की समझाइश दी गयी। मॉर्निंग वॉक करने वालों पर चालानी कार्यवाही करने की चेतावनी देते हुए कान पकड़वा कर वापस भेजा गया। गिरजा यादव जलपान गृह में विधि विरुद्ध चाय बनाकर बेचे जाते पाए जाने पर प्रतिष्ठान की सिलिंग की कार्रवाई की गईं।
कोंडागांव | जिला प्रशासन द्वारा जिले को कंटेनमेंट जोन घोषित करने के पश्चात लोगों को कोरोना वायरस के संक्रमण से बचाने के लिए सभी शादियों में 20 व्यक्तियों से अधिक लोगों को उपस्थित होने की अनुमति नहीं प्रदान की गई है। ऐसे में कलेक्टर पुष्पेन्द्र कुमार मीणा के निर्देश पर प्रशासनिक दलों द्वारा समय-समय पर हो रहे विवाह कार्यक्रमों में जाकर निरीक्षण कर तय सीमा से अधिक लोगों होने पर कार्यवाही की जा रही है। इसी क्रम में विगत सोमवार को तहसीलदार माकड़ी विजय मिश्रा के नेतृत्व में राजस्व एवं पुलिस विभाग का संयुक्त दल द्वारा ग्राम जरण्डी, उदेगा, बवई, कलीबेड़ा पहुंच शादियों का निरीक्षण कर 9000 रूपये का जुर्माना लिया गया साथ ही विवाह में आए लोगों को तुरंत विवाह स्थल से जाने के लिए निर्देश दिए गए। विकासखण्ड कोण्डागांव अंतर्गत नायब तहसीलदार वीरेन्द्र श्याम के नेतृत्व में दल द्वारा 06 विवाह स्थलों का दल द्वारा निरीक्षण किया गया, जिसमें तीन जगहों पर 20 से अधिक लोग पाये जाने पर 18000 रूपयों का जुर्माना लिया गया एवं विकासखण्ड बड़ेराजपुर में तहसीलदार आशुतोष शर्मा के नेतृत्व में दल द्वारा बासकोट में विवाह स्थल पर पहुंच निर्धारित सीमा से अधिक लोग पाए जाने पर कार्यवाही करते हुए 2000 रूपये जुर्माने के रूप में लिये गये। इसी तरह विकासखण्ड केशकाल अंर्तगत पुलिस एवं प्रशासन के अलग-अलग दल द्वारा कार्यवाही करते हुए सिंगनपुर में 1000 रूपये, बेड़मा में 5000 रूपये एवं कोदोभाट में 3000 रूपये का जुर्माना वसूल किया गया। इस तरह 26 अप्रैल को कुल 86 विवाहों की अनुमति प्रदान की गयी थी जिसमें 26 में जाकर आकस्मिक निरिक्षण कर दस विवाहों में 20 से अधिक लोगों को पाये जाने पर कुल 35 हजार रूपयों का जुर्माना वसूल किया गया है। लाकडाउन की घोषणा के उपरान्त कुल 61 विवाह कार्यक्रमों का निरिक्षण कर 26 आयोजको से एक लाख 69 हजार रूपयों का जुर्माना वसूल किया गया है।
कोरबा। कोरबा जिले में कोरोना के बढ़ते संक्रमण की रोकथाम के लिए पांच मई तक लागू पूर्ण तालाबंदी के प्रावधानों पर जिला प्रशासन द्वारा कुछ मामलों में शिथिलता दी गई है। लोगों को खाने-पीने के साथ-साथ दैनिक जरूरत की चीजें समय पर उपलब्ध कराने के लिए थोक व्यापारियों के गोदामों और दुकानों में समान लोडिंग-अनलोडिंग का समय बढ़ाया गया है। थोक व्यापारी अब अपने सामानों की लोडिंग-अनलोडिंग रात्रि 11 बजे से सुबह 6 बजे तक करा सकेंगे। पहले यह समय शाम सात बजे से रात्रि 9 बजे तक निर्धारित था। थोक व्यापारी पहले की तरह ही होम डिलीवरी व्यवस्था में लगे दुकान संचालकों से ऑनलाइन या फोन पर आर्डर लेकर सुबह छह बजे से नौ बजे तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति करेंगे। अमेजन, फ्लिप कार्ट, जैसी ई-कामर्स सेवाओं के माध्यम से भी जरूरी चीजों की होम डिलीवरी संशोधित आदेश में प्रतिबंधित कर दी गई है। जोमेंटो, स्वीगी जैसी खाद्य पदार्थों की ऑनलाइन डिलीवरी सर्विस को कोविड प्रोटोकाल के पालन और केशलेस तथा कांटेक्ट लैस डिलीवरी की शर्त पर खाद्य पदार्थों को घर-घर पहुंचाने की अनुमति होगी। लेकिन डिलीवरी ब्वाय को मास्क, दस्तानों और सेनेटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा।
सब्जी, फल, अंडा आदि की होम डिलीवरी कर्ता को कराना होगा कोविड टेस्ट, निगेटिव होने पर ही रहेगी अनुमति- कोरबा जिले में लागू पूर्ण तालाबंदी के दौरान सुबह सात बजे से लेकर 11 बजे तक फल, सब्जी, अंडा, मछली, चिकन तथा राशन सामग्रियांे की होम डिलीवरी को अनुमति दी गई है। इस दौरान दुकानदार ऑनलाइन, टेलीफोन पर आर्डर लेकर होम डिलीवरी के माध्यम से सामानों की बिक्री कर सकेगा। ऐसे होम डिलीवरी करने वाले सभी दुकानदारों और डिलीवरी ब्वाय को कोरोना का टेस्ट अनिवार्यतः कराना होगा। कोरोना की टेस्ट रिपोर्ट निगेटिव आने पर ही दुकानदारों और डिलीवरी ब्वाय को होम डिलीवरी के लिए परिचय पत्र सह पास जारी किया जायेगा। होम डिलीवरी के दौरान डिलीवरी ब्वाय को कोविड प्रोटोकाल का पालन करते हुए मास्क, दस्तानों और सेनेटाइजर का उपयोग करना अनिवार्य होगा। इसके साथ ही डिलीवरी ब्वाय को सामान की केशलेस तथा कांटेक्ट लैस डिलीवरी करनी होगी।
महासमुंद। कोविड-19 के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखकर लॉकडाउन के अवधि में आम जनताओं को राशन सामग्री, सब्जी और अन्य मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सुनील कुमार चंद्रवंशी ने महासमुंद विकासखंड के अंतर्गत होम डिलीवरी के लिए 27 अप्रैल को 34 विक्रेताओं के लिए पास जारी किया है। अब तक चंद्रवंशी ने 55 किराना सामग्री विक्रेताओं, 65 सब्जी विक्रेताओं, 21 फल विक्रेताओं तथा 19 चिकन, अंडा और मछली विक्रेताओं के लिए पास जारी किया गया है।
इनमें किराना सामग्री के विक्रय के लिए वार्ड क्रमांक 28 मौहारीभांठा निवासी तुलसी राम साहू (70678-55144), कृष्णानी एजेंसी महासमुंद निवासी दिलीप कृष्णानी (94252-15571), गुलाबचंद महावीर महासमुंद निवासी संतोष कुमार साहू (99261-32317), गांधी चौक महासमुंद निवासी पंकज राठी (84588-89853), बेलसोंडा निवासी महेश चंद्राकर (96449-15390), हेमंत किराना स्टोर्स झलप निवासी हेमंत अग्रवाल (83191-01414), महासमुंद निवासी अनूप चंद जैन (97548-93000), राजेश जैन (99261-65002), महेश कुकरेजा (90395-50006), वार्ड क्रमांक 23 सुभाष नगर निवासी सुखीत राम पटेल (95163-48329), इमलीभांठा महासमुंद निवासी रामकिशन निर्वाण (96851-58817), बाजार वार्ड महासमुंद निवासी मनोहर साहू (99939-48160), कृष्णा ट्रेडर्स महासमुंद निवासी नरेश मोरयानी (99261-92216), पिटियाझर महासमुंद निवासी नारायण साहू (72230-41111), नयापारा महासमुंद निवासी घनश्याम साहू (91795-00739) और उत्तम पटेल (77459-66783) को पास जारी किया गया है।
इसी प्रकार सब्जी विक्रेताओं के लिए वार्ड नंबर 28 मौंहरीभांठा निवासी डीगेश्वरी साहू (70678-55144), वार्ड क्रमांक 17 महासमुंद निवासी निलेश कुमार पटेल (97530-45382), वार्ड क्रमांक 11 दलदली रोड निवासी भरत सिंह ध्रुव (62661-82457), महासमुंद निवासी छनि यादव (88899-28935), शिव कुमार साहू (9089 8877 035), नयापारा महासमुंद निवासी नागेश कुमार (97546-77380), महासमुंद निवासी मोहम्मद आशिफ (91117-39963), नयापारा महासमुंद निवासी चंद्रशेखर खोबागड़े (95167-56075), रमन टोला महासमुंद निवासी बिसहत यादव (70474-38234), नयापारा महासमुंद निवासी उत्तम राव कारेमोरे (94792-00861), हीरालाल कामेड़ (91094-13791) और नागेश कुमार (97546-77380) के लिए पास जारी किया गया है। इसी तरह होम डिलीवरी के लिए अंडा विक्रेता महासमुंद निवासी मोहम्मद यूनुस राजवानी (99268-12755), मछली विक्रेता दलदली रोड महासमुंद निवासी मोहम्मद मसूर (62603-03384), पुराना धानमंडी निवासी सफर अली (95845-37278) के लिए और चिकन विक्रेताओं वार्ड क्रमांक 11 महासमुंद निवासी भरत सिंह धु्रव (62661-82457), दलदली रोड महासमुंद निवासी प्रीतम साहू (79991-50322) और अनूप यादव (91316-06219) शामिल है।
कोण्डागांव। जिले में लगातार बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए कलेक्टर के आदेश पर जिले में अत्यधिक कोरोना वायरस से संक्रमित स्थलों का पता लगाया गया है और ऐसे क्षेत्रों को हॉटस्पॉट घोषित किया जा रहा है।पुष्पेंद्र कुमार मीणा
इन स्थलों में लगातार कोरोनावायरस के मामले बढ़ते देख जिला प्रशासन ने इन स्थलों में आम लोगों को ना जाने की सलाह दी है। अत्यधिक आवश्यक होने पर ही लोगों को इन क्षेत्रों में जाने की सलाह दी है एवं हॉटस्पॉट में निवास करने वाले लोगों को स्वयं को क्वॉरेंटाइन रखकर बाहर निकलने से बचने को कहा है।
कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा से जारी सूची अनुसार 43 हॉटस्पॉटम में से केशकाल में सुरडोंगर, हर्रापड़ाव, बोरगांव, मस्जिद गली, बाजारपारा सुरडोंगर, केशकाल मेन रोड, सुभाष चैक, दीहीपारा, विश्रामपुरी चैक, सिदावंड तथा विकासखंड माकड़ी के अंतर्गत जदकोंगा, शामपुर, दिहारीपारा, विकासखंड फरसगांव अंतर्गत जुगानी कैंप, लंजोड़ा, बड़ेडोंगर, फरसगांव, बोरगांव, विकासखंड बडेराजपुर अंतर्गत विश्रामपुरी, मारंगपुरी, पलना, बाँसकोट, कोण्डागांव विकासखंड अंतर्गत बडेबेन्द्री, चिखलपुटी, विकासनगर, आड़काछेपड़ा, हॉस्पिटल वार्ड, बांधापारा, भेलवापदर, डीएनके कॉलोनी, डोंगरीपारा, तहसीलपारा, महात्मा गांधी वार्ड, हाउसिंग बोर्ड, जामकोटपारा, मरारपारा, पुलिसलाइन, प्रेमनगर, रोजगारीपारा, सरगीपालपारा, शीतला पारा को शामिल किया गया है।
इन स्थानों पर लगातार कंटेनमेंट जोन और माइक्रो कंटेनमेंट जोन का निर्माण किया जा रहा है। इन क्षेत्रों में सभी लोगों की कोविड-19 की जांच के साथ एक्टिव सर्विलांस और कांटेक्ट ट्रेसिंग का कार्य भी किया जा रहा है। इसके अलावा इन क्षेत्रों के सभी लोगों को प्रोफीलैटिक डोज भी दी जा रही ही।
सूरजपुर। जिला प्रशासन कोरोना संक्रमण के नियंत्रण एवं रोकथाम के लिए निरंतर प्रयास कर रहा है लेकिन जो मरीज कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, उन्हें कोविड केयर सेन्टर एवं होम आइसोलेशन में भी रखा गया है। जबकि होम आइसोलेशन में देखा गया हैं कि कई मरीज लापरवाहीपूर्वक इधर-उधर घूमते हुए भी नजर आते हैं एवं होम आइसोलेशन नियमों का पालन तक नहीं कर रहे हैं।
इसी के परिप्रेक्ष्य में आज भैयाथान एसडीएम प्रकाश सिंह राजपूत और तहसीलदार प्रतिक जायसवाल ने भैयाथान तहसील अंतर्गत ग्राम दर्रीपारा निवासी कोविड पॉजिटिव व्यक्ति विजय राजवाड़े ने होम आइसोलेशन के नियमों का पालन नहीं करते पाया गया तथा लापरवाहीपूर्वक बाहर घूमते-फिरते पाया गया। जिसकी शिकायत की सूचना पर एसडीएम भैयाथान में तत्काल कार्यवाही करते हुए संबंधित को कोविड केयर सेंटर सूरजपुर भेजा गया है।
















