राजनांदगांव। जिले डोंगरगढ़ थाना में गोली चलने की खबर आ रही है। बताया जा रहा है कि बात को लेकर विवाद के दौरान फायरिंग हो गई। इस फायरिंग में एक आरक्षक के पैर पर गोली लगी है। घायल आरक्षक को तत्काल अस्पताल में लाया गया है।
रायपुर में संजय श्रीवास्तव, रमेश तो जशपुर में प्रबल प्रताप सिंह जूदेव और कृष्ण कुमार राय लेंगे अंतिम निर्णय, रायगढ़ से गोपाल वर्मा और श्रीकांत को दी गई जिम्मेदारी
रायपुर। राजधानी रायपुर के एक पुलिस अधिकारी को फोन से जान से मारने की धमकी मिली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार आज़ाद चौक थाने में पदस्थ सीएसपी को यह धमकी मिली है।
आज 28 नवम्बर का राशिफल
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मेष:रायपुर। भारतीय जनता पार्टी ने नगरीय चुनाव के लिए पांचों संभाग के संयोजकों व सदस्यों की सूची घोषित की है। बस्तर संभाग में प्रदेशाध्यक्ष विक्रम उसेंडी, बिलासपुर संभाग में नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक व प्रदेश नगरीय निकाय चुनाव प्रभारी के पदेन सदस्य होंगे।
जारी सूची के मुताबिक रायपुर संभागीय चयन समिति के संयोजक विधायक शिवरतन शर्मा होंगे। समिति में सदस्य के तौर पर सुनील सोनी, सच्चिदानंद उपासने, बृजमोहन अग्रवाल , अजय चन्द्राकर, राजेश मूणत, चुन्नीलाल साहू, गुहाराम अजगल्ले, श्रीमती सरला कोसरिया, छगन मुंदड़ा होंगे।
बस्तर संभागीय चयन समिति के संयोजक पूर्व मंत्री केदार कश्यप बनाएं गये हैं। समिति के सदस्य मोहन मंडावी, डॉ. सुभाऊ कश्यप, निवास राव मद्दी, शरद अवस्थी, दिनेश कश्यप, किरण देव, कमलभंज देव, संतोष बाफना, सुश्री लता उसेण्डी, महेश गागड़ा होंगे।
दुर्ग संभागीय चयन समिति के संयोजक सांसद संतोष पांडेय होंगे। सदस्य के रूप में अशोक शर्मा, अभिषेक सिंह, विजय बघेल, मोहन मंडावी, श्रीमती रमशीला साहू, मधुसूदन यादव, दयालदास बघेल, विजय शर्मा, लीलाराम भोजवानी होंगे।
बिलासपुर संभागीय चयन समिति के संयोजक श्री भूपेन्द्र सवन्नी को बनाया गया है। समिति के सदस्य श्रीमती गोमती साय, किशोर राय, पुन्नुलाल मोहले, नारायण चंदेल, गिरधर गुप्ता, लखनलाल देवांगन, गुहाराम अजगल्ले, अरूण साव, श्रीमती पूजा विधानी नियुक्त किये गये हैं।
सरगुजा संभागीय चयन समिति के संयोजक कृष्णकुमार राय बनाए गये हैं। समिति के सदस्य के रूप में श्रीमती रेणुका सिंह, श्रीमती गोमती साय, रामसेवक पैकरा, भीमसेन अग्रवाल, मेजर अनिल सिंह, रणविजय सिंह, भैयालाल राजवाड़े, अनुराग सिंह देव, दीपक पटेल शामिल होंगे।
भाजयुमो के प्रदर्शन के बाद आख़िरकार छग व्यापम ने cg set परीक्षा के माडल आन्सर जारी किये
व्यापम ने विभिन्न विषयो पर दो माह पूर्व ये परीक्षा आयोजित की थी जिसके माडल आंसर जारी कल तक नही हुए थे इसी बात को लेकर कल भाजुयुमो के पदाधिकारियों में ज्ञापन दिया था
और आज उसके माडल आंसर जारी हो गए
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रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के छत्तीसगढ़ प्रभारी डॉ. अनिल जैन ने प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर किसानों के साथ धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है। डॉ. जैन ने कहा कि कांग्रेस अपने वादे से मुंह चुरा रही है और प्रदेश का किसान खुद को ठगा-सा महसूस कर रहा है। इससे साफ है कि कांग्रेस ने सिर्फ सत्ता हासिल करने के लिए ही किसानों से झूठ बोला।
भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉ. जैन ने कहा कि कर्जा माफी, 25सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदी और दो साल के बकाया बोनस देने का वादा कांग्रेस का कागजी वादा साबित हुआ है। कांग्रेस के अकुशल नेतृत्व के पास अपने इन वादों को पूरा करने का कोई सुस्पष्ट दृष्टिकोण और आर्थिक प्रबंधन नहीं था। नीयत, नीति और नेतृत्व की अकुशलता के चलते हासिल हो रही नाकामियों के बोझ तले दबी प्रदेश सरकार अब अकारण केंद्र सरकार पर ठीकरा फोडऩे की कोशिश कर रही है। डॉ. जैन ने कहा कि इन झूठे वादों की बुनियाद पर कांग्रेस की चुनावी जीत हुई है, और अब इस वादाखिलाफी का सारा खामियाजा प्रदेश के किसानों को उठाना पड़ रहा है। किसानों के साथ ठगी का काला अध्याय लिखने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को अब एक क्षण भी सत्ता में बने रहने का नैतिक अधिकार नहीं रह गया है। जैन ने कहा कि सीएम को प्रदेश से बिना शर्त माफी मांगकर इस्तीफा दे देना चाहिए।
भाजपा प्रदेश प्रभारी डॉ. जैन ने कहा कि धान खरीदी के मुद्दे पर अब कांग्रेस जिस तरह बेनकाब हुई है, उससे यह भी साफ हो गया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान घोषित न्याय योजना का भी कोई ठोस आर्थिक आधार व दृष्टिकोण कांग्रेस नेताओं के पास नहीं था। कांग्रेस ने अपने इन हथकंडों से देश को गुमराह करने की शर्मनाक कोशिश जरूर की लेकिन जागरूक नागरिकों ने कांग्रेस के मंसूबों पर पानी फेर दिया।
डॉ. जैन ने मोदी सरकार के धान के मुद्दे पर नीतिगत निर्णय को उचित बताया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार किसानों को अधिक से अधिक लाभ देने की कोशिश करती रही है। फ़सल की क़ीमत तय करने का काम भावना पर नहीं, आर्थिक यथार्थ पर किया जाता है।
डॉ जैन ने किसानों से तत्काल 25सौ रुपए प्रति क्विंटल की दर पर धान खरीदने की पुरजोर मांग प्रदेश सरकार से की है और यदि प्रदेश सरकार यह नहीं करती है तो वह तुरंत इस्तीफा दे।
रायगढ़ | चुनाव आयोग ने रायगढ़ जिले की एक नगर पालिका और चार नगर पंचायतों के जनप्रतिनिधियों को आचार संहिता का उल्लंघन करने के कारण और समय पर चुनावी खर्चे का ब्यौरा प्रस्तुत नहीं करने के कारण अयोग्य घोषित करते हुए उन पर चार साल छह महीने तक चुनाव लडऩे पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके आदेश की कॉपी जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय में भेजी गई है।
जिन लोगों को अयोग्य माना गया है उसमें सारंगढ़ नगर पालिका के सूरज तिवारी, धरमजयगढ़ के अंजोर दास, घरघोडा के तीर्थकुंवर, लैलूंगा से भाजपा के नपाध्यक्ष प्रत्याशी रहे थबीरो यादव, और बरमकेला की चंद्रकला नायक शामिल हैं।
नई दिल्ली। दिल्ली की एक अदालत ने आईएनएक्स मीडिया मनी लांड्रिंग मामले में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री पी. चिदंबरम की न्यायिक हिरासत की अवधि बुधवार को 11 दिसंबर तक के लिए बढ़ा दी। यह मामला प्रवर्तन निदेशालय ने दर्ज किया था।
विशेष न्यायाधीश अजय कुमार कुहाड़ ने चिदंबरम की न्यायिक हिरासत की अवधि बढ़ाने का आदेश दिया। इससे पहले ईडी ने कहा कि जांच जारी है और उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि 14 दिनों के लिए बढ़ाने की मांग की।
कांग्रेस नेता चिदंबरम के वकील ने ईडी की याचिका का विरोध नहीं किया। गौरतलब है कि चिदंबरम को उनकी न्यायिक हिरासत की अवधि खत्म होने पर विशेष न्यायाधीश के समक्ष पेश किया गया था।
मुंबई। बॉलीवुड के इस हॉट कपल की कैमिस्ट्री साल दर साल और भी मजबूत होती जा रही है। करीना ने 2012 में 10 साल बड़े सैफ अली खान से शादी की थी। करीना कपूर ने ये खुलासा अपने एक इंटरव्यू के दौरान किया। एक मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक करीना कपूर ने बताया कि सैफ ने करीना को शादी के लिए एक नहीं बल्कि दो-दो बार प्रपोज किया था। करीना कपूर ने इस इंटरव्यू में कहा- 'उन्होंने मुझे ग्रीस और लद्दाख दो जगहों पर शादी के लिए प्रपोज किया था। उन्होंने मुझसे कहा हमें शादी कर लेनी चाहिए। उस वक्त मुझे महसूस हुआ कि मैं इस बारे में कुछ समझ नहीं पा रही हूं क्योंकि मैं तुम्हें जानती नहीं थी।
जिला अंतर्गत विनिर्दिष्ट मतदान केन्द्रों के बाहर न तो भीड़ होगी न, धरना दिया जायेगा
आदेश का उल्लंघन किये जाने पर भा.द.वि की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय
गरियाबंद जिला दण्डाधिकारी श्याम धावडे़ द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के तहत प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों के समस्त मतदान केन्द्र के 200 मीटर के परिधि के लिए प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा आदेश पारित किया गया है। जारी आदेश में कहा गया है कि जिले में नगरीय निकाय निर्वाचन-2019 हेतु मतदान दिनांक 21 दिसम्बर 2019 को नियत है। इस दौरान जिले में लोक परिशांति बनाये रखना आवश्यक प्रतीत होता है। यह आदेश आगामी 24 दिसम्बर तक गरियाबंद राजस्व जिला अंतर्गत सभी मतदान केन्द्रों मे प्रभावशील रहेगा।
जिला दण्डाधिकारी ने आदेश में कहा है कि नगरीय निकाय निर्वाचन-2019 अंतर्गत मतदान केन्द्रों के 200 मीटर की परिधि में कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक शस्त्र यथा बन्दूक,रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला , बल्लम, बरछा , लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर नहीं चलेगा। कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा और न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों-कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य के संपादन के लिये लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हे निर्वाचनध्मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिये पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा, जिन्हें शारीरिक दुर्बलता वृद्धावस्था तथा लंगड़ापन होने के कारण लाठी रखना आवश्यक है। आदेश में कहा गया है कि गरियाबंद राजस्व जिला के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मतदान केन्द्रों के बाहर न तो भीड़ होगी न धरना दिया जावेगा और न ही नारेबाजी की जावेगी। इस आदेश का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना पाया जायेगा तो यह भा.द.वि की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा। अत्यावश्यक होने एवं समयावधि न रहने के कारण यह आदेश बिना सुनवाई के एकपक्षीय जारी किया गया है। यह आदेश जारी दिनांक से 24 दिसम्बर 2019 तक गरियाबंद राजस्व जिला अंतर्गत सभी मतदान केन्द्रों में प्रभावशील रहेगा।
जिम ट्रेनर की मौत की गूंज सदन में
गरियाबंद | जिला दण्डाधिकारी एवं अनुज्ञापन प्राधिकारी श्याम धावडे़ द्वारा आगामी नगरीय निकाय निर्वाचन-2019 के निष्पक्ष तथा शांतिपूर्ण चुनाव सुनिश्चित करने तथा लोक शांति सुरक्षा, साथ ही आम व्यक्ति सुरक्षा हेतु आयुध अधिनियम 1959 की धारा 17 के तहत गरियाबंद जिला के नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले समस्त शस्त्र लायसेंसियों को आदेश किया गया है कि वे अपने-अपने आग्नेय अस्त्र-शस्त्र 7 दिवस के भीतर नजदीकी पुलिस स्टेशन में जमा करें। नगरीय निकाय निर्वाचन-2019 की समाप्ति तक गरियाबंद जिला के नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले शस्त्र लायसेंसियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त लायसेंसी अपने शस्त्र गरियाबंद नगर के शस्त्र डीलर जिनके पास शस्त्र डिपोजित करने अनुज्ञप्ति है, वहां भी जमा कर सकते है, जो व्यक्ति शस्त्र डीलर थानेवार जानकारी तैयार कर संबंधित थाने में एवं दण्डाधिकारी कार्यलय में प्रस्तुत करेंगे। इस आदेश से समस्त मान्यता प्राप्त बैंको के सुरक्षा गार्ड संस्थाओं के सुरक्षा गार्ड, संवैधानिक पदों पर आसीन व्यक्ति राष्ट्रीय रायफल संघ व जिला रायफल संघ तथा इस जिले के औद्योगिक संस्थानों, शैक्षणिक संस्थानों एवं महत्वपूर्ण शासकीय संस्थाओं के सुरक्षा हेतु तैनात सुरक्षा गार्ड मुक्त रहेंगे।
यह आदेश जिले नगरीय निकाय क्षेत्र में निवासरत सभी लायसेंसी तथा बाहर के जिले से आये लायसेंसी पर भी लागू होगा। सभी लायसेंसी आचार संहिता समाप्त होने के उपरान्त अपने शस्त्र वापस प्राप्त कर सकेंगे। ऐसे अनुज्ञप्तिधारी व्यक्ति, जिसके पास सुरक्षा के लिहाज से शस्त्र होना अति आवश्यक है। अनुज्ञप्तिधारी के आदेवन पर कमेटी द्वारा विचार उपरान्त इस आदेश से मुक्त रखने अथवा नहीं रखने क संबंध में निर्णय लिया जा सकेगा। जिला कमेटी को दिये जाने वाले आवेदन कलेक्ट्रेट गरियाबंद के कक्ष क्रमांक 16 मंे लायसेंस शाखा में दिया जा सकेगा।
इस कंडिका में उल्लेखित वे सभी अनुज्ञप्तिधारी, जिन्हें इस आदेश से मुक्त रखा गया है, को भी अपने अस्त्र-शस्त्र की सूचना संबंधित थाने में आवश्यक रूप से तत्काल देनी होगी, तथा अपने अस्त्र बिना थाना प्रभारी की अनुमति के अपने परिसर की सीमा क्षेत्र से बाहर नहीं ले जा सकेंगे। संबंधित थाना प्रभारी एवं संबंधित शस्त्र डीलर यह सुनिश्चित करेंगे कि इस तरह जमा किये जाने वाले शस्त्र का उचित रूप से पंजी बनाकर उसमें जमा किये जाने वाले शस्त्रों का इन्द्राज करेंगे और शस्त्र जमा करने वालों को इस संबंध में में पावती देंगे। जमा कराये गये शस्त्रों को समूचित रूप से अपने अभिरक्षा में सुरिक्षत रखेंगे एवं निर्वाचन प्रक्रिया के समाप्ति के पश्चात एक सप्ताह के अंदर संबंधित अनुज्ञप्तिधारियों को शस्त्र लौटाना सुनिश्चित करेंगें। 25 नवम्बर से निर्वाचन प्रक्रिया की समाप्ति तक के लिए नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के भीतर रहने वाले के शस्त्र लायसेंसियों के शस्त्र लायसेंस निलंबित कर दिया गया है।






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